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Friday, December 9, 2022

Karnal News: मनमर्जी से सड़क पर वाहन खड़ा किया तो खैर नहीं - अमर उजाला

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करनाल। अब नेशनल हाईवे-44 पर या स्टेट हाइवे व किसी भी प्रमुख मार्ग पर मनमर्जी से कहीं भी वाहन खड़ा किया तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खासतौर से धुंध के समय में नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े होने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसे लेकर ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी हरदीप सिंह दून ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है। ताकि धुंध में सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों से कोई हादसे का शिकार न हो।
यह निर्देश ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए जारी किए हैं। क्योंकि नेशनल हाईवे-44 पर खराब व मनमर्जी से खड़े होने वाले वाहनों के कारण हादसे हो रहे हैं। दो दिन पहले भी खड़े ट्रक में बाइक के भिड़ने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद अमर उजाला ने नेशनल हाईवे-44 के नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले अप एंड डाउन 20 किलोमीटर क्षेत्र में रात में खड़े होने वाले वाहनों की पड़ताल की थी।
09 दिसंबर के अंक में प्रकाशित लेट नाइट रिपोर्ट में बताया गया था कि हाईवे पर हर 500 मीटर में भारी वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं। इसके अलावा होटल, ढाबों, पेट्रोल पंपों, राइस मिल, गोदाम व अनाज मंडी के नजदीक वाहनों की कतार लगी पाई गई थी। वहीं करीब पांच वाहन खराब खड़े मिले थे। इसी खबर के प्रकाशित होने के बाद ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने सभी जिलों को सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
पत्र में यह भी दिए निर्देश
- पीसीआर व राइडर लगातार गश्त करते रहें।
- सफेद पट्टी व अन्य सड़क सुरक्षा के इंतजाम पूरे कराए जाएं।
- गन्ना ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों पर भी रिफ्लैक्टिव टेप लगवाई जाए।
- शराबी चालकों को एल्को सैंसर से चैक किया जाए।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर एंबुलेंस व क्रेन खड़ी की जाए। ताकि सड़क दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तुरंत क्रेन द्वारा हटाया जाए।
- सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले पशुओं को हटवाया जाए।
नियमों की पालना के लिए करते हैं जागरूक
ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने बताया कि वाहन चालकों को यातायात के नियमों बारे व अपनी लेन में चलने बारे जागरूक किया जा रहा हैं कि वे अपनी सही लेन का चुनाव करें और उचित सिग्नल देकर लेन बदले, भारी वाहन सड़क के मध्य, दोपहिया व तीन पहिया वाहन बायीं व हल्के मोटर वाहन सड़क की दाहिनी लेन में चले व अपनी लेन बदलने से पहले और ओवरटेक करते समय इंडीकेटर का प्रयोग करें। लेन ड्राइविंग की पालना न करने पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माने बारे अवगत कराया जा रहा है।

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