नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वाहन चेकिंग के दौरान या ट्रैफिक नियमों को तोड़ने से ट्रैफिक पुलिस गाड़ियों को रोक देते हैं और नियमों का उल्लंघन करने पर चालान काटते हैं। यातायात के नियमों को बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया है कि इस दौरान कुछ ट्रैफिक पुलिस का व्यवहार सही नहीं रहता और बहुत बार वें आपकी गाड़ी की चाबी निकाल कर गाड़ी को किनारे लगाने के लिए बोलते हैं।
ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ट्रैफिक पुलिस द्वारा ऐसा करना सही है और इसके लिए मोटर व्हीकल ऐक्ट में कौन-से नियम दिए गए हैं।
चाबी निकालना सही या गलत?
चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस अगर गाड़ी से चाबी निकलता है तो यह गलत है और यह अधिकार उसे नहीं दिया गया है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम 1932 के अनुसार, केवल एक सहायक उप निरीक्षक के रैंक का यातायात पुलिस कर्मी ही आपको यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए चालान जारी कर सकता है।
इसके अलावा, एएसआई, उप निरीक्षक और निरीक्षकों के पास आपको मौके पर ही जुर्माना करने का अधिकार है और ट्रैफिक कांस्टेबल सिर्फ उनकी सहायता के लिए वहां पर मौजूद रहते हैं। इस कारण किसी भी ट्रैफिक कांस्टेबल को आपकी गाड़ी से चाबी निकालने का अधिकार नहीं है।
इन चीजों के लिए कट सकता चालान
अगर आप नियमों का उल्लंघन करते हैं तो भले ही आपकी गाड़ी की चाबी ट्रैफिक पुलिस नहीं निकाल सकता, पर इन चीजों के नहीं रहने पर जुर्माना लगना तय है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस, PUC और इंश्योरेंस पेपर नहीं है तो आपको जुर्माना देना पड़ सकता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि ड्राइविंग करते समय हेलमेट पहनना चाहिए और यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।
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Edited By: Sonali Singh
Traffic Rules चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस निकाल सकती है आपकी गाड़ी से चाबी जानिए क्या कहते हैं नियम.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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