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Thursday, August 31, 2023

महाराष्ट्र में सभी वाहनों पर हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट लगाने की तैयारी, अगले साल से शुरू होगी प्रोसेस - News18 हिंदी

महाराष्‍ट्र के सभी वाहनों में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट लगाने की तैयारी की जा रही है. (सांकेतिक फोटो- News18)

महाराष्‍ट्र के सभी वाहनों में हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट लगाने की तैयारी की जा रही है. (सांकेतिक फोटो- News18)

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महाराष्ट्र में सभी वाहनों पर हाई सिक्‍योरिटी नंबर प्‍लेट लगाने की तैयारी, अगले साल से शुरू होगी प्रोसेस - News18 हिंदी
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Wednesday, August 30, 2023

HP High Court: गृहिणी के कार्य को पैसों के साथ नहीं तौला जा सकता, मोटर वाहन दुर्घटना में दी अहम व्यवस्था - अमर उजाला

HP High Court: Housewife's work cannot be weighed with money, important arrangement decisions in motor vehicle

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना के मामले में अहम व्यवस्था दी है। न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने कहा कि एक गृहिणी के कार्य को पैसों के साथ नहीं तौला जा सकता है। एक महिला पूरे परिवार की देखभाल करती है और वह निश्चित रूप से ही मुआवजे की हकदार है। अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना प्राधिकरण ऊना के फैसले में संशोधन कर मुआवजे की राशि बढ़ाई है।

याचिकाकर्ता दिलबाग सिंह को 3,21,500 रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश पारित करते हुए अदलत ने 5,000 रुपये की कॉस्ट भी लगाई है। प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता को सिर्फ 15,000 रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए थे। इस फैसले को याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी। अदालत ने निचली अदालत के फैसले को संशोधित करते हुए यह निर्णय सुनाया। अदालत के समक्ष दलील दी गई थी कि 16 जून 2007 को उसकी पत्नी मां वैष्णो के दर्शन करने के बाद घर आ रही थी। जिस गाड़ी से वह आ रही थी, वह चालक की लापरवाही से दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

याचिकाकर्ता ने मोटर वाहन दुर्घटना प्राधिकरण ऊना के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की। प्राधिकरण ने याचिकाकर्ता की याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए 15,000 रुपये का मुआवजा अदा किया था। अदालत ने अपने निर्णय में कहा था कि याचिकाकर्ता पत्नी की आय को अदालत के समक्ष साबित नहीं कर पाया। हाईकोर्ट ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर कहा कि एक महिला के कार्य को पैसों के साथ नहीं तौला जा सकता है। अदालत ने कहा कि यदि गृहिणी को मुआवजा आंकने की बात आती है तो उस स्थिति में महिला की ओर से घर में किए गए कार्यों को देखा जा सकता है।

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HP High Court: गृहिणी के कार्य को पैसों के साथ नहीं तौला जा सकता, मोटर वाहन दुर्घटना में दी अहम व्यवस्था - अमर उजाला
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Tuesday, August 29, 2023

Interesting Facts: क्यों जारी होती है वाहन की नंबर प्लेट, जानिए नंबर प्‍लेट्स से जुड़ी ये खास बातें - HerZindagi

गाड़ी खरीदने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी होता है उसका रजिस्ट्रेशन कराना। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद नंबर प्लेट दी जाती हैं। नंबर प्लेट के बिना गाड़ी चलाने पर आपको जेल भी हो सकती हैं। 

Interesting Facts:आपने देखा होगा गाड़ियों के पीछे नंबर प्लेट लगा होता है। गाड़ी के आगे और पीछे दोनो ही साइड नंबर प्लेट लगाना जरूरी होता है। गाड़ी को आप बिना नंबर प्लेट के नहीं चला सकते हैं। इन नंबर प्लेटों में कुछ खास संख्याओं के साथ-साथ आपने देखा होगा कि- DL, UK, BR लिखा होता है। हर राज्य के अनुसार यह संख्या दी जाती हैं। इससे पता चलता है कि कार किस राज्य की हैं। 

क्यों जारी की जाती है नंबर प्लेट?

Interesting Facts

एक वाहन भले कई लोगों के पास हो लेकिन हर गाड़ी की पहचान नंबर प्लेट से होती हैं। सभी गाड़ी के नंबर प्लेट अलग होते हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के मुताबिक, देश में वाहन को आप तब तक नहीं चला सकते हैं जब तक उसका रजिस्ट्रेशन ना करवाया गया हो। गाड़ी खरीदने के बाद सबसे पहले इसका पंजीकरण प्रक्रिया करना होता है। हर एक नंबर प्लेट यूनिक होती है 

अलग रंग की नंबर प्लेट क्यों होती है?

कई गाड़ियों में नंबर प्लेट अलग होता है। देश की सड़कों पर सबसे ज्यादा सफेद कलर की नंबर प्लेट वाली गाड़ियां दिखती हैं। इसका मतलब होता है निजी वाहन। पीले नंबर प्लेट वाली नंबर प्लेट को कमर्शियल उपयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ग्रीन नंबर प्लेट वाले वाहनों का मतलब होता है इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से संचालित हैं।

इसे जरूर पढ़ें: OMG: 122 करोड़ की नंबर प्लेट में क्या है खास? जानें

VIP नंबर प्लेट क्या होता है?

VIP नंबर प्लेट सभी के पास नहीं होती है। इसमें कई अंक एक सामान होते है। इसके लिए आपको लाखों रुपये चुकाने होते हैं। इसका इस्तेमाल ज्यादातर अमीर लोग करते हैं। आपको बता दें कि वाहन नंबर प्लेट को लाइसेंस प्लेट भी कहा जाता है।

इसे जरूर पढ़ें: कार की प्लेट पर नंबर की जगह लिखा पापा, पुलिस ने किया कुछ ऐसा

अगर हमारी स्टोरी से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं, तो वो आप हमें आर्टिकल के नीचे दिए कमेंट बॉक्स में बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है, तो इसे शेयर जरूर करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहें हर जिंदगी के साथ।   

 

image credit: instagram

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Shamli News: पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया तो होगी कार्रवाई - अमर उजाला

- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, सूचना पाते ही मौके पर पहुंचेगी टीम

संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सहायक संभागीय परिवहन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोगों से अपील की है कि हेल्पलाइन पर सूचना दें, तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रोहित राजपूत ने बताया कि निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया जाना दंडनीय अपराध है तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं कराधान अधिनियम के विरुद्ध है। जिसके दृष्टिगत जनपद के समस्त जन सामान्य एवं वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि किसी वाहन स्वामी, संस्थान, निकाय द्वारा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनाें को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग न किया जाए और यदि व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे प्रकरण की सूचना परिवहन विभाग की हेल्पलाइन सेवा 1800-1800-151 पर दर्ज कराएं, ताकि ऐसे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही कर राजस्व हानि को रोका जा सके।


ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में जनपद के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है जो भी निजी वाहन व्यवसायिक गतिविधि में लिप्त पाये जायेंगे उसको तत्काल निरुद्ध कर दिया जायेगा एवं उनसे जुर्माना एवं कर वसूल किया जायेगा।

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Shamli News: पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया तो होगी कार्रवाई - अमर उजाला
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Shamli News: पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया तो होगी कार्रवाई - अमर उजाला

- सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर, सूचना पाते ही मौके पर पहुंचेगी टीम

संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सहायक संभागीय परिवहन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोगों से अपील की है कि हेल्पलाइन पर सूचना दें, तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रोहित राजपूत ने बताया कि निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया जाना दंडनीय अपराध है तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं कराधान अधिनियम के विरुद्ध है। जिसके दृष्टिगत जनपद के समस्त जन सामान्य एवं वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि किसी वाहन स्वामी, संस्थान, निकाय द्वारा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनाें को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग न किया जाए और यदि व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे प्रकरण की सूचना परिवहन विभाग की हेल्पलाइन सेवा 1800-1800-151 पर दर्ज कराएं, ताकि ऐसे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही कर राजस्व हानि को रोका जा सके।


ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में जनपद के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है जो भी निजी वाहन व्यवसायिक गतिविधि में लिप्त पाये जायेंगे उसको तत्काल निरुद्ध कर दिया जायेगा एवं उनसे जुर्माना एवं कर वसूल किया जायेगा।

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Monday, August 28, 2023

Rohtak News: आरटीए सहायक सचिव और मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर से होगी आमने-सामने पूछताछ - अमर उजाला

रोहतक। भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार आरटीए कार्यालय के सहायक सचिव जगबीर सिंह और दूसरे आरोपी वोटर व्हीकल इंस्पेक्टर अशोक कुमार को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। पुलिस आरटीए सचिव से पूछताछ कर उन दलालों की सूची बना रही है, जो वाहन मालिकों से रिश्वत की राशि एकत्रित करते थे। इसके लिए उनका कमीशन तय था। शुक्रवार को आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा। उसी दिन पुलिस पूरी वारदात का खुलासा करेगी।
तीन दिन पहले मुख्यमंत्री उड़नदस्ते के डीएसपी संदीप गुलिया ने आरटीए कार्यालय में छापा मारकर सहायक सचिव जगबीर सिंह को काबू किया था। उनकी गाड़ी के अंदर से 2 लाख 89 हजार रुपये मिले थे। आरोप था कि यह राशि वाहन पास करने के लिए ली गई रिश्वत की राशि है। यह राशि कार्यालय के बाहर घूम रहे दलालों के माध्यम एकत्रित की गई रिश्वत है। इसमें एमवीआई अशोक कुमार का भी नाम आया। आरोप था कि एक सप्ताह में एकत्रित की गई रिश्वत की राशि बांटी गई थी। सूचना पाकर डीएसपी विवेक कुंडू मौके पर पहुंचे और आरोपी को काबू कर पांच दिन के रिमांड लिया था, जो मंगलवार को खत्म हो रहा है।

आरटीए कार्यालय के रिश्वत प्रकरण की गहराई से जांच कर रहे हैं। दूसरे आरोपी को अभी काबू नहीं किया जा सका है। दोनों आरोपियों से आमने-सामने पूछताछ होगी। केस में किसी अन्य को गिरफ्तार नहीं किया गया है।
विवेक कुंडू, डीएसपी और जांच अधिकारी

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Nitish Kumar : बिहार पुलिस काटेगी मुख्यमंत्री का चालान! सीट बेल्ट लगाए बगैर सीएम नीतीश कुमार का वीडियो वायरल - अमर उजाला

Bihar Police Traffic may impose fine on cm nitish kumar for front seat without seat belt on motion vehicle

मुख्यमंत्री बिना सीट बेल्ट लगाये घूम रहे हैं पटना की सडकों पर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुख्यमत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह बिना सीट बेल्ट लगाए ही गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। सोमवार दोपहर यह वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष में बैठी भाजपा समेत आम लोग भी बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, वही दूसरी ओर पटना पुलिस अब कैमरे से जरिए निगरानी रखकर आम लोगों से चालान वसूल रही है। मेन रोड तो छोड़िए गली-मोहल्ले में भी ट्रैफिक नियमों में थोड़ी चूक होने वाले से फाइन वसूल लिया जाता है। 

भाजपा ने कहा- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फाइन भरना चाहिए
बिहार भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी आप पुल-पुलिया का निरीक्षण कीजिए, आप बिहार का दौरा कीजिए। लेकिन, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर कीजिए। बाबा बागेश्वर जब आए थे और बिना सीट बेल्ट लगाए दिखे थे तो आपने उनका फाइन कटवा दिया था। आप कैसे कैमरा लगाए है कि यह मुख्यमंत्री का फाइन नहीं काटता है और आम आदमी का फाइन काटते रहता है। ट्रैफिक नियम सबसे लिए बराबर होता है, चाहे वह आम जनता हो या मुख्यमंत्री। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि आप सीट बेल्ट लगाकर जरूर चलें। क्योंकि आपको लेकर जनता में एक संदेश जाता है। आप जब ट्रैफिक नियमों को तोड़ेंगे तो जनता भी इसे तोड़ सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपको फाइन जरूर भरना चाहिए।

बाबा बागेश्वर पटना में बिना सीट के दिखे तो गाड़ी पर लगा था जुर्माना
बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिस गाड़ी से पटना एयरपोर्ट से होटल तक आए थे, उसपर पटना पुलिस ने 19 मई को जुर्माना लगाया था। बाबा के साथ भाजपा सांसद गिरिराज सिंह और मनोज तिवारी भी थी। मनोज तिवारी बाबा की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीछे वाली सीट पर बैठे थे। ट्रैफिक पुलिस को शिकायत मिली थी कि पटना एयरपोर्ट से होटल जाने के दौरान तीनों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था। शिकायत के बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई। इसके बाद जुर्माना लगाया। नए नियमों के तहत गाड़ी में आगे के साथ ही पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाना भी अनिवार्य है, लेकिन मध्य प्रदेश नंबर की बाबा की कार में किसी ने बेल्ट नहीं लगाई थी। ट्रैफिक एसपी पूरण झा ने फाइन की पुष्टि करते हुए बताया कि हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। 


सीट बेल्ट नहींं लगाने पर एक हजार फाइन 
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, गाड़ी में कोई शख्स बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़ा गया तो एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।  मोटर वाहन अधिनियम 2019 के 194B के तरह गाड़ी के अंदर जितने लोग बिना सीट बेल्ट के बैठे हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, गाड़ी में अगर एक शख्स बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़ा गया तो एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

सीट बेल्ट लगाना इसलिए है जरूरी
एक्सपर्ट बताते हैं कि कार में आपने सीट बेल्ट नहीं लगायी, तो हादसा होने के बाद आपको गंभीर चोटें आ सकती हैं। सीट बेल्ट आपको आपकी सीट से बांधे रखता है, ऐसे में हादसे के बाद चोट कम लगती है। इतना ही नहीं कभी-कभी कार में उलट-पुलट होकर आप कार से बाहर भी गिर सकते हैं। इससे सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आते हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं होने पर कई बार एयरबैग भी नहीं खुलता है।  

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Nitish Kumar : बिहार पुलिस काटेगी मुख्यमंत्री का चालान! सीट बेल्ट लगाए बगैर सीएम नीतीश कुमार का वीडियो वायरल - अमर उजाला
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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...