संवाद न्यूज एजेंसी
शामली। पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए सहायक संभागीय परिवहन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। लोगों से अपील की है कि हेल्पलाइन पर सूचना दें, तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रोहित राजपूत ने बताया कि निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया जाना दंडनीय अपराध है तथा मोटर वाहन अधिनियम एवं कराधान अधिनियम के विरुद्ध है। जिसके दृष्टिगत जनपद के समस्त जन सामान्य एवं वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि किसी वाहन स्वामी, संस्थान, निकाय द्वारा निजी वाहन के रूप में पंजीकृत वाहनाें को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग न किया जाए और यदि व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया जा रहा है तो ऐसे प्रकरण की सूचना परिवहन विभाग की हेल्पलाइन सेवा 1800-1800-151 पर दर्ज कराएं, ताकि ऐसे वाहनों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही कर राजस्व हानि को रोका जा सके।
ऐसे वाहनों के विरुद्ध विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस अभियान में जनपद के समस्त प्रवर्तन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गयी है जो भी निजी वाहन व्यवसायिक गतिविधि में लिप्त पाये जायेंगे उसको तत्काल निरुद्ध कर दिया जायेगा एवं उनसे जुर्माना एवं कर वसूल किया जायेगा।
Shamli News: पंजीकृत वाहनों को व्यवसायिक वाहनों की तरह उपयोग किया तो होगी कार्रवाई - अमर उजाला
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