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Monday, August 28, 2023

Nitish Kumar : बिहार पुलिस काटेगी मुख्यमंत्री का चालान! सीट बेल्ट लगाए बगैर सीएम नीतीश कुमार का वीडियो वायरल - अमर उजाला

Bihar Police Traffic may impose fine on cm nitish kumar for front seat without seat belt on motion vehicle

मुख्यमंत्री बिना सीट बेल्ट लगाये घूम रहे हैं पटना की सडकों पर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मुख्यमत्री नीतीश कुमार का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें वह बिना सीट बेल्ट लगाए ही गाड़ी में ड्राइविंग सीट के बगल में बैठे नजर आ रहे हैं। सोमवार दोपहर यह वीडियो वायरल हुआ तो विपक्ष में बैठी भाजपा समेत आम लोग भी बिहार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है एक ओर प्रदेश के मुख्यमंत्री ही ट्रैफिक नियम की धज्जियां उड़ाते दिख रहे हैं, वही दूसरी ओर पटना पुलिस अब कैमरे से जरिए निगरानी रखकर आम लोगों से चालान वसूल रही है। मेन रोड तो छोड़िए गली-मोहल्ले में भी ट्रैफिक नियमों में थोड़ी चूक होने वाले से फाइन वसूल लिया जाता है। 

भाजपा ने कहा- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को फाइन भरना चाहिए
बिहार भाजपा के प्रवक्ता अरविंद सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जी आप पुल-पुलिया का निरीक्षण कीजिए, आप बिहार का दौरा कीजिए। लेकिन, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। ट्रैफिक के नियमों का पालन जरूर कीजिए। बाबा बागेश्वर जब आए थे और बिना सीट बेल्ट लगाए दिखे थे तो आपने उनका फाइन कटवा दिया था। आप कैसे कैमरा लगाए है कि यह मुख्यमंत्री का फाइन नहीं काटता है और आम आदमी का फाइन काटते रहता है। ट्रैफिक नियम सबसे लिए बराबर होता है, चाहे वह आम जनता हो या मुख्यमंत्री। भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं कि आप सीट बेल्ट लगाकर जरूर चलें। क्योंकि आपको लेकर जनता में एक संदेश जाता है। आप जब ट्रैफिक नियमों को तोड़ेंगे तो जनता भी इसे तोड़ सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री जी आपको फाइन जरूर भरना चाहिए।

बाबा बागेश्वर पटना में बिना सीट के दिखे तो गाड़ी पर लगा था जुर्माना
बागेश्वर वाले बाबा धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जिस गाड़ी से पटना एयरपोर्ट से होटल तक आए थे, उसपर पटना पुलिस ने 19 मई को जुर्माना लगाया था। बाबा के साथ भाजपा सांसद गिरिराज सिंह और मनोज तिवारी भी थी। मनोज तिवारी बाबा की गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पीछे वाली सीट पर बैठे थे। ट्रैफिक पुलिस को शिकायत मिली थी कि पटना एयरपोर्ट से होटल जाने के दौरान तीनों में से किसी ने भी सीट बेल्ट नहीं लगाया था। शिकायत के बाद पटना ट्रैफिक पुलिस ने मामले की जांच की। जांच में शिकायत की पुष्टि हुई। इसके बाद जुर्माना लगाया। नए नियमों के तहत गाड़ी में आगे के साथ ही पीछे की सीट पर भी बेल्ट लगाना भी अनिवार्य है, लेकिन मध्य प्रदेश नंबर की बाबा की कार में किसी ने बेल्ट नहीं लगाई थी। ट्रैफिक एसपी पूरण झा ने फाइन की पुष्टि करते हुए बताया कि हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। 


सीट बेल्ट नहींं लगाने पर एक हजार फाइन 
मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, गाड़ी में कोई शख्स बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़ा गया तो एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।  मोटर वाहन अधिनियम 2019 के 194B के तरह गाड़ी के अंदर जितने लोग बिना सीट बेल्ट के बैठे हैं, उन्हें जुर्माना देना होगा। मोटर वाहन अधिनियम 2019 के अनुसार, गाड़ी में अगर एक शख्स बिना सीट बेल्ट लगाए पकड़ा गया तो एक हजार रुपये जुर्माना लगेगा।

सीट बेल्ट लगाना इसलिए है जरूरी
एक्सपर्ट बताते हैं कि कार में आपने सीट बेल्ट नहीं लगायी, तो हादसा होने के बाद आपको गंभीर चोटें आ सकती हैं। सीट बेल्ट आपको आपकी सीट से बांधे रखता है, ऐसे में हादसे के बाद चोट कम लगती है। इतना ही नहीं कभी-कभी कार में उलट-पुलट होकर आप कार से बाहर भी गिर सकते हैं। इससे सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आते हैं। इसके अलावा सीट बेल्ट नहीं होने पर कई बार एयरबैग भी नहीं खुलता है।  

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