Rechercher dans ce blog

Monday, May 30, 2022

1 जून से महंगा होगा आपकी बाइक और कार का इंश्योरेंस, जानिए किस गाड़ी के लिए कितना देना होगा प्रीमियम - Financial Express Hindi

Car Insurance New Rates : 1 जून 2022 से थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम की दरों में इजाफा होने जा रहा है.

Bike, Car Insurance To Get Costly From 1st June 2022: आपकी बाइक या कार का इंश्योरेंस कराना अब और महंगा होने जा रहा है. ऐसा इसलिए क्योंकि थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम की दरें 1 जून 2022 से बढ़ने वाली हैं. किसी भी मोटर वाहन के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना कानून के तहत जरूरी है. अगर आप कंपोजिट इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो भी उसमें थर्ड पार्टी इंश्योरेंस शामिल रहता है.

थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम में इससे पहले वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान बढ़ोतरी की गई थी. लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण वित्त वर्ष 2020-21 में प्रीमियम की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया था.

किस गाड़ी का कितना होगा प्रीमियम?

सड़क परिवहन और हाईवे मंत्रालय की तरफ से जारी एक गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जून से लागू नई दरें इस प्रकार हैं –

  • 1000 सीसी या उससे कम इंजन कैपेसिटी वाली प्राइवेट कार के थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस के लिए अब साल में 2094 रुपये प्रीमियम देना होगा. अब तक इसके लिए 2072 रुपये देने पड़ते थे.
  • 1000 सीसी से 1500 सीसी तक इंजन क्षमता वाली प्राइवेट कारों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 3221 रुपये से बढ़ाकर 3416 रुपये कर दिया गया है.
  • 1500 सीसी से ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाले प्राइवेट वाहनों के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 7890 रुपये से बढ़ाकर 7897 रुपये किया गया है.

कारों के लिए 3 साल के सिंगल प्रीमियम की दरें

  • 1000 सीसी तक क्षमता वाली प्राइवेट कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 6521 रुपये रखा गया है.
  • 1000 सीसी से 1500 सीसी तक की कार के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 10,640 रुपये होगा.
  • 1500 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले प्राइवेट व्हीकल के लिए तीन साल का सिंगल प्रीमियम 24,596 रुपये होगा.

टू-व्हीलर के लिए प्रीमियम की दरें

  • 150 सीसी से 350 सीसी तक के दोपहिया वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का प्रीमियम 1366 रुपये होगा.
  • 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले दोपहिया वाहनों के लिए यह दर 2,804 रुपये रखी गई है.

टू-व्हीलर के लिए 5 साल के सिंगल प्रीमियम की दरें

  • 75 सीसी तक क्षमता वाले दोपहिया वाहन के लिए 2,901 रुपये
  • 75 से 150 सीसी तक के टू-व्हीलर के लिए 3,851 रुपये
  • 150 से 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन के लिए 7,365 रुपये
  • 350 सीसी से ज्यादा क्षमता वाले टू-व्हीलर के लिए पांच साल का सिंगल प्रीमियम 15,117 रुपये रखा गया है.

EV के लिए प्रीमियम की नई दरें

  • 30 KW तक की क्षमता वाले नए प्राइवेट इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) को 5,543 रुपये देकर 3 साल के इंश्योर कराया जा सकता है.
  • 30 KW से 65 KW तक के ईवी के लिए 3 साल का प्रीमियम 9,044 रुपये होगा.
  • 65 KW से ज्यादा क्षमता वाले ईवी के लिए तीन साल सिंगल प्रीमियम 20,907 रुपये होगा.

Adblock test (Why?)


1 जून से महंगा होगा आपकी बाइक और कार का इंश्योरेंस, जानिए किस गाड़ी के लिए कितना देना होगा प्रीमियम - Financial Express Hindi
Read More

Sunday, May 29, 2022

EV और CNG से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन सहित अतिरिक्त कर में बंगाल सरकार ने छूट का किया ... - Janta Se Rishta

Adblock test (Why?)


EV और CNG से चलने वाले वाहनों के पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन सहित अतिरिक्त कर में बंगाल सरकार ने छूट का किया ... - Janta Se Rishta
Read More

Vehicle Insurance : जेल-जुर्माने से बचने के लिए समय पर कराएं रिन्यू, एक जून से महंगा होने वाला है थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम - अमर उजाला

सार

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा नहीं होने या एक्सपायर पर दुर्घटना के दौरान अगर आपको या आपके वाहन को या किसी अन्य को नुकसान होता है तो इसकी वित्तीय भरपाई आपको ही करनी होगी। बीमा रिन्यू नहीं होने से इंश्योरेंस कंपनी नुकसान का वहन (क्लेम) नहीं करेगी।

ख़बर सुनें

विस्तार

अगले माह से वाहन बीमा (मोटर इंश्योरेंस) महंगा होने वाला है। सरकार एक जून, 2022 से वाहनों के लिए थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम बढ़ाने वाली है। ऐसे में अगर आपके वाहन बीमा की अवधि खत्म (एक्सपायर) होने वाली तो उसे जल्द रिन्यू करा लें। इससे न सिर्फ दुर्घटना में वाहन को होने वाले नुकसान की भरपाई हो सकेगी बल्कि आपको किसी भी प्रकार का जुर्माना नहीं देना होगा और न ही जेल जाना पड़ेगा।

बीमा विशेषज्ञों का कहना है कि बीमा नहीं होने या एक्सपायर पर दुर्घटना के दौरान अगर आपको या आपके वाहन को या किसी अन्य को नुकसान होता है तो इसकी वित्तीय भरपाई आपको ही करनी होगी। बीमा रिन्यू नहीं होने से इंश्योरेंस कंपनी नुकसान का वहन (क्लेम) नहीं करेगी। साथ ही मोटर वाहन कानून की धारा-146 के तहत अगर आप बिना बीमा वाहन चलाते हुए पाए जाते हैं तो पहली बार में 2,000 रुपये का जुर्माना या तीन महीने तक की कैद या दोनों की सजा हो सकती है। अपराध दोहराने पर 4,000 रुपये का जुर्माना और तीन महीने की कैद या दोनों हो सकती है।

जरूर शामिल करें थर्ड पार्टी बीमा
वाहन बीमा रिन्यू कराते समय उसमें थर्ड पार्टी बीमा जरूर शामिल करें। मोटर वाहन कानून-1998 की धारा 146 के तहत यह जरूरी है। इसके तहत अगर आपसे दुर्घटना होती है तो क्लेम आपको नहीं मिलता बल्कि आपके वाहन से जिसे नुकसान हुआ है, उसे मिलता है। इसमें वाहन चोरी कवर नहीं होती है। इसमें सिर्फ सामने वाली पार्टी को ही लाभ मिलता है, जो आपके वाहन से दुर्घटनाग्रस्त हुआ है।

...तभी मिलेगा नो क्लेम बोनस पर लाभ
वाहन बीमा के एक्सपायर होने की 90 दिन की अवधि में अगर रिन्यू नहीं कराते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी की ओर से आपको नो क्लेम बोनस (एनसीबी) नहीं मिलेगा। एनसीबी आपके बीमा प्रीमियम को 50 फीसदी तक कम करने में मदद करता है।

  • एनसीबी के तहत पहले साल 20 फीसदी छूट मिलती है।
  • साल दर साल यह बढ़ता है और बीमा रिन्यू कराने समय प्रीमियम पर अधिकतम 50 फीसदी तक रियायत मिलती है।

इन बातों का भी रखें ध्यान

  • अगर बीमा एजेंट से पॉलिसी ली है तो रिन्यू कराते समय उनसे संपर्क करें।
  • पॉलिसी ऑनलाइन खरीदी है तो अपने बीमाकर्ता की वेबसाइट देखकर प्लान चुनें।
  • विभिन्न बीमा कंपनियों के प्लान की तुलना कर प्रीमियम लें।
  • अगर आप पिछली बीमा कंपनी से संतुष्ट नहीं हैं तो उसे बदल सकते हैं।


रिन्यू के लिए जरूरी दस्तावेज

  • एक्सपायर वाहन पॉलिसी की कॉपी
  • पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • वाहन की जानकारी
  • आरटीओ का पता, जहां कार पंजीकृत है
एप पर डैशबोर्ड की मदद लें
रिन्यूअल तारीख का ध्यान रकें। सभी प्रमुख बीमा कंपनियों के अपने एप हैं, जहां डैशबोर्ड में आपकी पॉलिसी की पूरी जानकारी होती है। ये एप रिन्यूअल तारीख के साथ एंड-टू-एंड पॉलिसी मैनेजमेंट सुविधा देते हैं।- आदित्य शर्मा, चीफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिसर, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस 

Adblock test (Why?)


Vehicle Insurance : जेल-जुर्माने से बचने के लिए समय पर कराएं रिन्यू, एक जून से महंगा होने वाला है थर्ड पार्टी बीमा का प्रीमियम - अमर उजाला
Read More

Friday, May 27, 2022

पश्चिम बंगाल ने पंजीकरण शुल्क, मोटर वाहन और अतिरिक्त कर में छूट की घोषणा की - Navbharat Times

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सात घंटे लगा रहा जाम, वाहनों की कतार - अमर उजाला

ख़बर सुनें

रामबन। जम्मू-श्रीनीगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ ट्रकों के खराब हो जाने से शुक्रवार को सात घंटे लंबा भीषण जाम लग गया। रामसू और बनिहाल सेक्टरों के बीच विभिन्न स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं। जाम में ट्रक, टैक्सी और निजी कारें घंटों फंसी रहीं। हाईवे पर सुबह आठ बजे शुरू हुआ जाम दोपहर तीन बजे काफी मशक्कत के बाद खोला जा सका।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया राजमार्ग पर कुछ ट्रकों के खराब होने से जाम की स्थिति पैदा हो गई जिसे कुछ देर सामान्य कर दिया गया। हालांकि राहगीरों और चालकों का आरोप है कि दोपहर तक हाईवे के रामसू और बनिहाल सेक्टर के बीच पुलिस और यातायात पुलिस जाम को हटाने में नाकाम रही। इससे पहले वीरवार की रात रामबन से रामसू तक विभिन्न स्थानों पर कई ट्रक और अन्य मोटर वाहन समय-समय पर जाम में फंसे रहे।
इसबीच राष्ट्रीय्र राजमार्ग बनिहाल के यातायात पुलिस उपाधीक्षक असगर मलिक ने कहा कि जाम की स्थिति नहीं है और राजमार्ग पर वाहन बिना किसी रुकावट के चल रहे हैं। ड्राइवरों और यात्रियों ने यह भी कहा कि संकरी सड़क के हां सड़क चौड़ीकरण का काम चल रहा है, बनिहाल से रामबन तक वहां दोनों ओर से यातायात के सुचारू प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है।
इस बीच जम्मू कश्मीर यातायात पुलिस मुख्यालय ने शनिवार को एक नई एडवाइजरी जारी कर कहा कि अच्छे मौसम और सड़क की स्थिति में हल्के मोटर वाहनों को दोनों तरफ जाने की अनुमति दी जाएगी।
--------------
आज वाहनों को जम्मू जाने की इजाजत
जबकि भारी मोटर वाहनों को यातायात की स्थिति का आकलन करने के बाद सिर्फ काजीकुंड कश्मीर में रोके गए वाहनों को की ओर जाने की अनुमति दी जाएगी। शनिवार की सुबह जम्मू जाने की इजाजत दी जायगी।

traffic blocked

traffic blocked

Adblock test (Why?)


जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर सात घंटे लगा रहा जाम, वाहनों की कतार - अमर उजाला
Read More

Thursday, May 26, 2022

बिना बीमा वाहन चलाने पर सिर्फ चालान बनता है या जेल भी होती है, जानिए MV Act,1988 - bhopal Samachar

Motor vehicle act 1988 section 146 in Hindi

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार प्रत्येक मोटर यान चालक और उसका कोई अन्य सहायक कर्मी को भी तब तक मोटर वाहन का उपयोग नहीं करेगा जब तक उसने कोई बीमा पॉलिसी प्राप्त नहीं कर ली है।

मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 196 की परिभाषा:-

कोई व्यक्ति जो धारा 146 का उल्लंघन करता है अर्थात बिना बीमा पॉलिसी करवाए वाहन चलाता है या चलवाता है या बीमा नहीं करवाता है तब ऐसे व्यक्ति को तीन माह की कारावास या दो हजार रुपए जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जा सकता है। यही अपराध वह दोबारा या बार-बार करता है तब तीन माह की कारावास या चार हजार रुपये जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है। 

किन वाहनों को चलाने पर बीमा पॉलिसी लागू नहीं होती है जानिए:

1. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार यदि वाहन का उपयोग किसी वाणिज्यिक उद्यम से संबद्ध प्रयोजनों के लिए किया जा रहा है।
2. किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा।
3. किसी राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा या किसी समुचित सरकार के आदेश पर वहन किया जा रहा है।

अर्थात सामान्य शब्दों में कहे तो सभी प्रकार के निजी एवं कमर्शियल व्हीकल चालक को बीमा पॉलिसी लेना आवश्यक है अगर वह बिना बीमा पालिसी के वाहन का उपयोग करता है तब उसके खिलाफ क्या कार्यवाही हो सकती है जानिए।

Adblock test (Why?)


बिना बीमा वाहन चलाने पर सिर्फ चालान बनता है या जेल भी होती है, जानिए MV Act,1988 - bhopal Samachar
Read More

बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र संचालित हो रहे 342 सरकारी वाहन - अमर उजाला

ख़बर सुनें

फतेहपुर। सड़क सुरक्षा अभियान के तहत एक ओर जहां आम जनता को यातायात नियमों का पालन कराया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सरकारी वाहन नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे 342 सरकारी वाहन चििन्हित किए गए गए हैं, जिनका प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है।
विज्ञापन

हैरत की बात तो यह है कि इन वाहनों पर चलने वाले अधिकारियों और कर्मियों को भी नहीं मालूम कि वाहनों के कागजात अधूरे हैं। परिवहन आयुक्त के निर्देश पर एआरटीओ प्रशासन के जरिए जिलाधिकारी ने सभी विभागाध्यक्षों को नोटिसें जारी की है।
एआरटीओ दफ्तर के आंकड़ों के मुताबिक जिले के सरकारी विभागों में कुल 393 वाहन पंजीकृत हैं। इनमें एंबुलेंस से लेकर, पुलिस और प्रशासन की सभी गाड़ियां शामिल हैं। इनमें से 342 वाहनों में प्रदूषण प्रमाण पत्र नहीं है। सिर्फ 51 सरकारी वाहनों का प्रदूषण प्रमाण पत्र बना हुआ है।
जिलाधिकारी अपूर्वा दुबे ने सभी विभागाध्यक्षों को नोटिस देकर 15 दिन का समय दिया है ताकि सभी सरकारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण पत्र बनाए जा सकें।
इसी कड़ी में 282 स्कूली वाहन ऐसे चिन्ह्ति किए गए हैं, जो बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के संचालित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त तमाम ऐसे वाहन भी जांच में सामने आए हैं, जो स्कूलो में निजी पर संबद्घ हैं और उनके कागज अधूरे हैं।
डीएम ने ऐसे सभी ई-रिक्शा, ऑटो, टैक्सी और मिनी बस और मैजिक के प्रपत्रों की कानूनी वैधता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
एआरटीओ अरविंद त्रिवेदी ने बताया कि जनपद में 650 से अधिक स्कूली वाहन पंजीकृत हैं। जिनमें से 282 वाहनों स्कूली वाहनों को 15 दिन पूर्व नोटिस देकर फिटनेस और बीमा पूरा कराने की चेतावनी दी गई थी। मगर स्कूल प्रबंधनों ने इस दिशा में काम नहीं किया।
अब ऐसे सभी वाहनों का पंजीकरण निरस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 53 (ए) के तहत नोटिस देने के बाद भी कागजात पूरे न करने पर सरकारी वाहनों का पंजीकरण निरस्त किया जाएगा।

Adblock test (Why?)


बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र संचालित हो रहे 342 सरकारी वाहन - अमर उजाला
Read More

Wednesday, May 25, 2022

कार और बाइक वाले ध्‍यान दें! 1 जून से महंगा हो सकता है इंश्‍योरेंस, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर - NDTV India

कार और बाइक वाले ध्‍यान दें! 1 जून से महंगा हो सकता है इंश्‍योरेंस, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर

विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा के प्रीमियम में वृद्धि की गई है. (प्रतीकात्‍मक)

नई दिल्ली :

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry of Road Transport and Highways ) ने बुधवार को विभिन्न श्रेणियों के वाहनों के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा (Third Party Motor Vehicle Insurance) के प्रीमियम में वृद्धि की, जो एक जून से लागू होगी. इसकी वजह से कार और दोपहिया वाहनों का बीमा महंगा होने की संभावना है. मंत्रालय द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के मुताबिक एक हजार सीसी क्षमता इंजन वाली निजी कारों के लिए प्रीमियम वर्ष 2019-20 के 2072 रुपये के मुकाबले अब 2094 रुपये होगा. 

यह भी पढ़ें

इसी प्रकार 1000 से 1500 सीसी इंजन की निजी कारों के लिए प्रीमियम 3221 रुपये के बजाय अब 3416 रुपये होगा. हालांकि 1500 से अधिक सीसी की निजी कारों के लिए थर्ड पार्टी बीमा के प्रीमियम में कमी की गई है और यह 7,897 रुपये से घटकर 7890 रुपये हो जाएगा. 

बीमा कंपनियां मामूली वजहों से क्लेम नकार नहीं सकतीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहीं अहम बातें

इसी प्रकार 150 से 350 सीसी तक के दो पहिया वाहनों का प्रीमियम 1366 रुपये होगा जबकि 350 से अधिक सीसी के दोपहिया वाहन के लिए यह दर 2804 रुपये होगी. 

MP में किसानों के साथ 'बड़ा खेल', डेढ़ गुना प्रीमियम पर 'कम रकम' का बीमा


Adblock test (Why?)


कार और बाइक वाले ध्‍यान दें! 1 जून से महंगा हो सकता है इंश्‍योरेंस, जानिए जेब पर कितना पड़ेगा असर - NDTV India
Read More

एक जून से ‘थर्ड पार्टी’ मोटर बीमा के प्रीमियम में होगी वृद्धि - Navbharat Times

नो एंट्री में वाहन प्रवेश किया तो 20 हजार रुपये जुर्माना - अमर उजाला

ख़बर सुनें

हमीरपुर। जिला पुलिस हमीरपुर ने नए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194/115 को अब ई-चालान सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया है। नए अधिनियम के तहत अब अगर किसी ने एक तरफा प्रवेश और वर्जित एवं निषेध क्षेत्र में नो एंट्री के समय वाहन प्रवेश किया तो न्यूनतम 20 हजार रुपये जुर्माना लगेगा।
विज्ञापन

इससे पहले 100 से 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान था। अब नए नियम के तहत लोगों की मुश्किल बढ़ गई है। हमीरपुर शहर में एक तरफा प्रवेश की व्यवस्था है। गांधी चौक से सब्जी मंडी की तरफ वाहन केवल जा सकते हैं। सब्जी मंडी से गांधी चौक की तरफ वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध है। पूर्व में कई बार वाहन चालक गलती से नियम तोड़ता था तो 100 से 500 रुपये जुर्माना भरकर अपनी जान छुड़ा लेता था। अब उसे 20 हजार रुपये चुकाने पड़ेंगे। उधर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर विजय सकलानी ने कहा कि हमीरपुर पुलिस ने ई-चालान सॉफ्टवेयर में नए अधिनियम की धारा 194/115 को जोड़ा है।

Adblock test (Why?)


नो एंट्री में वाहन प्रवेश किया तो 20 हजार रुपये जुर्माना - अमर उजाला
Read More

अब ट्रैफिक पुलिस ने की सड़क पर चलते हुए वाहनों की चेकिंग तो खुद ही भरेगी जुर्माना, लागू हुआ नया नियम - Patrika News

बता दें, कि इससे पहले पुलिस यातायात को रोक देती थी और वाहन की जांच करना शुरू कर देती थी, जिससे लंबा जाम लग जाता था। अब जारी किए सर्कुलर में कहा गया है, कि ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच नहीं करेगी, खासकर जहां एक चेक ब्लॉक है, वे केवल यातायात की निगरानी करेंगे और इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि यातायात सामान्य रूप से चलता है। हालांकि, किसी भी वाहन को रोकने की इजाजत तभी होगी, जब यातायात की गति को प्रभावित कर रहा हो। इस सर्कुलर में यह भी कहा गया है, कि प्राथमिकता यातायात की निगरानी और आवाजाही होनी चाहिए। वाहनों को बेवजह रोकना नहीं है।


ये भी पढ़ें नई : Mahindra Scorpio-N का करें इंतज़ार या घर लाएं XUV700, जानिए दोनों एसयूवी में क्या है अंतर

ध्यान दें, कि यातायात पुलिस अभी भी नियम तोड़ने वाले वाहनों को रोकेगी और उन पर यातायात पुलिस द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए जाएंगे। इसके अलावा, उन्हें अब वाहन के Boot Space की जांच करने की अनुमति नहीं है। ट्रैफिक पुलिस यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है, तो वरिष्ठ निरीक्षक इसके लिए जिम्मेदार होंगे। बताते चलें, कि पिछले साल इसी तरह के आदेश में मुंबई के पुलिस आयुक्त हेमंत नागराले ने कहा था। कि ट्रैफिक पुलिस को सिर्फ दस्तावेजों की जांच के लिए नहीं रोका जा सकता। कमिश्नर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ट्रैफिक बढ़ रहा था, और ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक चेक करने के लिए वाहन को रोक देती थी। जिससे लंबा जाम लग जाता है।

Adblock test (Why?)


अब ट्रैफिक पुलिस ने की सड़क पर चलते हुए वाहनों की चेकिंग तो खुद ही भरेगी जुर्माना, लागू हुआ नया नियम - Patrika News
Read More

मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी द्वारा दी गयी राशि मोटर दुर्घटना दावे के मुआवजे से कटौती योग्य: मद्रास ... - Live Law Hindi

Begin typing your search above and press return to search.

Adblock test (Why?)


मेडिक्लेम पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी द्वारा दी गयी राशि मोटर दुर्घटना दावे के मुआवजे से कटौती योग्य: मद्रास ... - Live Law Hindi
Read More

बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने वालों की खैर नहीं! मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया सर्कुलर - Republic Bharat

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक सर्कुलर साझा किया है। जिसके अनुसार अब दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों - सवार और पीछे दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जारी किए गए नए सर्कुलर के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का आरोप लगाया जाएगा।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सर्कुलर साझा करते हुए इन नए मोटर नियमों की घोषणा की। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा, "दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति यानि कि सवार और पीछे दोनों को हेलमेट पहनने का आग्रह किया जाता है। एमवीए (मोटर वाहन अधिनियम) के अनुसार, इस नियम के उल्लंघन के मामले में पीछे की सवारी के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। नियम 15 दिनों के बाद लागू हो रहा है।" 

सर्कुलर के अनुसार, मुंबई शहर में कई मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों की सवारी करते हैं। कई मौकों पर बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति भी हेड प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहनता है। मुंबई पुलिस ने अपने आदेश में कहा कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस इस नए नियम को 25 मई से 15 दिन बाद लागू करना शुरू कर देगी।

सड़क मंत्रालय ने दुपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट

इससे पहले फरवरी में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में सूचित किया था कि उसने दोपहिया वाहन पर चार साल से कम उम्र के बच्चे को पीछे की ओर सवार के रूप में ले जाने के लिए यातायात कानूनों में संशोधन किया है और बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने वाले दोपहिया वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटे की एक विशिष्ट गति सीमा भी निर्धारित की गई थी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया गया है और दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले बच्चों की सुरक्षा से संबंधित संशोधित मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

बयान में कहा गया, "यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर रही है।"

ये भी पढ़ें : यासीन मलिक को लेकर बोलीं महबूबा मुफ्ती; 'सजा से कश्मीर मुद्दे को हल करने में नहीं मिलेगी मदद'

Adblock test (Why?)


बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने वालों की खैर नहीं! मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया सर्कुलर - Republic Bharat
Read More

बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने वालों की खैर नहीं! मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया सर्कुलर - Republic Bharat

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक सर्कुलर साझा किया है। जिसके अनुसार अब दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों - सवार और पीछे दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जारी किए गए नए सर्कुलर के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का आरोप लगाया जाएगा।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सर्कुलर साझा करते हुए इन नए मोटर नियमों की घोषणा की। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा, "दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति यानि कि सवार और पीछे दोनों को हेलमेट पहनने का आग्रह किया जाता है। एमवीए (मोटर वाहन अधिनियम) के अनुसार, इस नियम के उल्लंघन के मामले में पीछे की सवारी के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। नियम 15 दिनों के बाद लागू हो रहा है।" 

सर्कुलर के अनुसार, मुंबई शहर में कई मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों की सवारी करते हैं। कई मौकों पर बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति भी हेड प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहनता है। मुंबई पुलिस ने अपने आदेश में कहा कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस इस नए नियम को 25 मई से 15 दिन बाद लागू करना शुरू कर देगी।

सड़क मंत्रालय ने दुपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट

इससे पहले फरवरी में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में सूचित किया था कि उसने दोपहिया वाहन पर चार साल से कम उम्र के बच्चे को पीछे की ओर सवार के रूप में ले जाने के लिए यातायात कानूनों में संशोधन किया है और बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने वाले दोपहिया वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटे की एक विशिष्ट गति सीमा भी निर्धारित की गई थी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया गया है और दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले बच्चों की सुरक्षा से संबंधित संशोधित मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

बयान में कहा गया, "यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर रही है।"

ये भी पढ़ें : यासीन मलिक को लेकर बोलीं महबूबा मुफ्ती; 'सजा से कश्मीर मुद्दे को हल करने में नहीं मिलेगी मदद'

Adblock test (Why?)


बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने वालों की खैर नहीं! मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया सर्कुलर - Republic Bharat
Read More

Rajasthan EV Policy: राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी, ईवी अपनाने को मिलेगा बढ़ावा - अमर उजाला

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 25 May 2022 03:07 PM IST

सार

राजस्थान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (REVP) को मंजूरी दे दी है।

ख़बर सुनें

विस्तार

राजस्थान सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति (REVP) को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस नीति को इस उम्मीद के साथ मंजूरी दी है कि इस लागू करने से राज्य में डीजल और पेट्रोल वाहनों के कारण होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। राजस्थान ने बैटरी से चलने वाले वाहनों की खरीद पर राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) प्रतिपूर्ति के लिए 40 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है। 
विज्ञापन

Adblock test (Why?)


Rajasthan EV Policy: राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी, ईवी अपनाने को मिलेगा बढ़ावा - अमर उजाला
Read More

Tuesday, May 24, 2022

इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मोटर टैक्स नहीं लगेगा: सभी तरह की EV खरीद पर मिलेगी सब्सिडी, राजस्थान सरकार ने बनाई पॉ... - Dainik Bhaskar

  • Hindi News
  • Local
  • Rajasthan
  • Rajasthan E vehicle Policy Approved By Cm Gehlot, Big Subsidy On All Types Of Electric Vehicles, No Motor Vehicle Tax

जयपुर7 मिनट पहले

राजस्थान में सभी तरह की इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीद पर सब्सिडी मिलेगी। EV पर मोटर वाहन टैक्स भी नहीं देना होगा। गहलोत सरकार ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (REVP) को मंजूरी दे दी है। इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को बढ़ावा देने के लिए प्रपोज्ड वन टाइम कॉन्ट्रिब्यूशन और SGST रिफिलिंग के लिए 40 करोड़ रुपए के एडिशनल बजट प्रोविजन मंजूर किया गया है।

परिवहन विभाग और राज्य सरकार के मुताबिक इस पॉलिसी के लागू होने से प्रदेश में डीजल-पेट्रोल के वाहनों से होने वाले पॉल्यूशन में कमी आएगी। जानकारी के अनुसार प्रदेश में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर पर 5 से 10 हजार रुपए , थ्री-व्हीलर पर 10 से 20 हजार रुपए तक सब्सिडी दी जाएगी। सूत्रों के अनुसार लाइट मोटर व्हीकल- फोर-व्हीलर पर 50 हजार रुपए, बस पर 2 लाख रुपए तक सब्सिडी मिलेगी।

राजस्थान में लंबे समय से ईवी पॉलिसी को लेकर मांग उठती रही है।

राजस्थान में लंबे समय से ईवी पॉलिसी को लेकर मांग उठती रही है।

E-व्हीकल मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से बाहर
CM गहलोत ने साल 2019-20 के बजट में इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति लाने की घोषणा की थी। इसके मुताबिक इन वाहनों के खरीदारों को SGST की रिफिलिंग करने, साथ ही वन टाइम सब्सिडी के तौर पर बैटरी कैपेसिटी के मुताबिक व्हीकल की खरीद पर यह सब्सिडी सरकार देगी।

प्रदेश में ई-व्हीकल्स को मोटर व्हीकल टैक्स के दायरे से भी बाहर रखा गया है। नई नीति में ई-व्हीकल बेचने वालों को सभी तरह की रिफिलिंग 7 दिनों में करने का प्रोविजन किया गया है। E-व्हीकल पॉलिसी के तहत सीमित संख्या में वाहनों को यह सब्सिडी दी जाएगी। पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा।

नई पॉलिसी लागू होने के बाद सरकार को उम्मीद है कि पॉल्यूशन लेवल कम होगा।

नई पॉलिसी लागू होने के बाद सरकार को उम्मीद है कि पॉल्यूशन लेवल कम होगा।

JVVNL है नोडल एजेंसी
इसके साथ ही प्रदेश की सोलर एनर्जी पॉलिसी में भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने पर फोकस किया जा रहा है। केन्द्र सरकार के ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने राजस्थान में जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को नोडल एजेंसी बनाया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने वाले इन्फ्रास्ट्रक्चर की राज्य नोडल एजेन्सी जयपुर डिस्कॉम है।

खबरें और भी हैं...

Adblock test (Why?)


इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मोटर टैक्स नहीं लगेगा: सभी तरह की EV खरीद पर मिलेगी सब्सिडी, राजस्थान सरकार ने बनाई पॉ... - Dainik Bhaskar
Read More

Sunday, May 22, 2022

नहीं हैं हाथ, पैर से कार ड्राइव करता है यह शख्स, इम्प्रेस होकर Anand Mahindra ने कह दी ये बात - Patrika News

चूंकि इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आसान नहीं था क्योंकि भारत के मोटर वाहन अधिनियम में डबल अपंग को डीएल प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इनकी अपील के चलते ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिनियम में बदलाव किया गया। बता दें, उन्होंने ट्वीट ड्राइविंग इंटरनेट पर वीडियो देख सीखी हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल उन्हें सिखाने के लिए तैयार नहीं था। आनंद महिंद्रा ने कहा कि “यह एक सम्मान और सौभाग्य की बात होगी कि यह आदमी हमारी कारों को चलाए।" विक्रम, मैं आपको नमन करता हूं। आप वही हैं जिसे हम राइज़ स्टोरी कहते हैं। हमें कृतज्ञता के साथ जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद..."

ये भी पढ़ें : पुराने वाहन को बेचने के तुरंत बाद कराएं RC Transfer, वरना बाद में लग सकती है मोटी चपत!


हालांकि विक्रम अग्निहोत्री ने आनदं महिंद्रा के ट्वीट का जवाब दिया कि "मैं दुनिया के टॉप पर उत्साहित हूं। यह मान्यता की शक्ति है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले लाखों विकलांगों के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने के लिए श्री महिंद्रा सर को धन्यवाद। हम सभी को एक मित्र की आवश्यकता होती है जो कहता है, "अच्छा काम।" इनके पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोागें ने जमकर विक्रम की तारीफ की। कुछ ने तारीफ की तो कुछ कहते नजर आए कि भारत में कार मालिक और निर्माता अपनी सामाजिक जवाबदेही कब महसूस करेंगे? कंपनी विकलांग लोगों के लिए मॉडिफाइड कार नहीं बनाती है। हम मजबूर हैं अपना जुगाड़ ढूढ़ने को। #RiseUp गैर-विकलांग लोगों !!"

Adblock test (Why?)


नहीं हैं हाथ, पैर से कार ड्राइव करता है यह शख्स, इम्प्रेस होकर Anand Mahindra ने कह दी ये बात - Patrika News
Read More

ऊना में ट्रैफिक के नियम तोडऩा 223 को पड़ा महंगा - Divya Himachal

सिटी रिपोर्टर- ऊना
जिला पुलिस ऊना द्वारा यातायात के नियमों की अवहेलना करने पर कुल 223 चालान किए गए। इनमें से 34 चालानों का मौके पर ही निपटारा करके जुर्माने के रूप में कुल 27,500 रुपए प्राप्त किए गए हैं। इनमें से 42 चालान बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर, 11 चालान बिना सेफ्टी बैल्ट के वाहन चलाने पर, एक चालान बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर, दो चालान खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर, 52 चालान यातायात के संकेतों की अवहेलना करने पर, दो चालान बिना बीमा के वाहन चलाने पर, 10 चालान अनाधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने पर, 27 चालान गति सीमा से अधिक गति से वाहन चलाने पर दो चालान अनधिकृत सिलेंसर लगाने पर, 26 चालान विना नंबर प्लेट के वाहन चलाने पर व 43 चालान मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के अंतर्गत किए गए हैं। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर 12 व्यक्तियों के चालान धूम्रपान निषेध अधिनियम के अंतर्गत किए गए व जुर्माने के रूप में कुल 1200 रुपए प्राप्त किए गए हैं।

Adblock test (Why?)


ऊना में ट्रैफिक के नियम तोडऩा 223 को पड़ा महंगा - Divya Himachal
Read More

नहीं हैं हाथ, पैर से कार ड्राइव करता है यह शख्स, इम्प्रेस होकर Anand Mahindra ने कह दी ये बात - Patrika Hindi News

चूंकि इन्हें ड्राइविंग लाइसेंस मिलना आसान नहीं था क्योंकि भारत के मोटर वाहन अधिनियम में डबल अपंग को डीएल प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इनकी अपील के चलते ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अधिनियम में बदलाव किया गया। बता दें, उन्होंने ट्वीट ड्राइविंग इंटरनेट पर वीडियो देख सीखी हैं, क्योंकि कोई भी स्कूल उन्हें सिखाने के लिए तैयार नहीं था। आनंद महिंद्रा ने कहा कि “यह एक सम्मान और सौभाग्य की बात होगी कि यह आदमी हमारी कारों को चलाए।" विक्रम, मैं आपको नमन करता हूं। आप वही हैं जिसे हम राइज़ स्टोरी कहते हैं। हमें कृतज्ञता के साथ जीवन को अपनाने के लिए प्रेरित करने के लिए धन्यवाद..."

ये भी पढ़ें : पुराने वाहन को बेचने के तुरंत बाद कराएं RC Transfer, वरना बाद में लग सकती है मोटी चपत!


हालांकि विक्रम अग्निहोत्री ने आनदं महिंद्रा के ट्वीट का जवाब दिया कि "मैं दुनिया के टॉप पर उत्साहित हूं। यह मान्यता की शक्ति है। ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रेरित करने वाले लाखों विकलांगों के लिए आवश्यक प्रेरणा प्रदान करने के लिए श्री महिंद्रा सर को धन्यवाद। हम सभी को एक मित्र की आवश्यकता होती है जो कहता है, "अच्छा काम।" इनके पोस्ट के बाद सोशल मीडिया पर लोागें ने जमकर विक्रम की तारीफ की। कुछ ने तारीफ की तो कुछ कहते नजर आए कि भारत में कार मालिक और निर्माता अपनी सामाजिक जवाबदेही कब महसूस करेंगे? कंपनी विकलांग लोगों के लिए मॉडिफाइड कार नहीं बनाती है। हम मजबूर हैं अपना जुगाड़ ढूढ़ने को। #RiseUp गैर-विकलांग लोगों !!"

Adblock test (Why?)


नहीं हैं हाथ, पैर से कार ड्राइव करता है यह शख्स, इम्प्रेस होकर Anand Mahindra ने कह दी ये बात - Patrika Hindi News
Read More

Saturday, May 21, 2022

यातायात नियमों के उल्लंघन में 339 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई - Inext Live

यातायात नियमों के उल्लंघन में 339 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई

By: Inextlive | Updated Date: Sun, 22 May 2022 00:04:37 (IST)

ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और हेलमेट-सीटबेल्ट जांच के लिए शनिवार को जिलों में चला विशेष अभियान.

पटना (ब्यूरो)। ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और हेलमेट-सीटबेल्ट जांच के लिए शनिवार को पटना सहित पूरे राज्य में विशेष जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन एवं मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कुल 339 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई,जिसमें 36 वाहनों को जब्त किया गया.ये जानकारी परिवहन सचिव सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि ओवर स्पीडिंग की वजह से आए दिन विभिन्न सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की मौत हो रही है। इतनी तेज गाड़ी क्यों चलाएं की मौत आगे और जि़ंदगी पीछे रह जाए।

वाहन चालकों पर लगाया गया जुर्माना
परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने गति सीमा में वाहन चलाने के लिए आम लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि वाहन चलाते समय सड़क सुरक्षा नियमों का पालन कर अपनी और दूसरों की जिंदगी बचा सकते हैं। अभियान के दौरान बस एवं ऑटो में क्षमता से अधिक यात्रियों के परिवहन एवं अन्य व्यवसायिक वाहनों ट्रक आदि में ओवर लोडिंग किए जाने पर संबंधित चालकों। वाहन मालिकों पर जुर्माना लगाया गया। ओवरलोडिंग वाहनों का परिचालन सड़क सुरक्षा नियम एवं मोटर वाहन अधिनियमों का उल्लंघन है। ओवरलोडिंग के विरुद्ध लगातार सघन जांच अभियान चलाया जाएगा।

Adblock test (Why?)


यातायात नियमों के उल्लंघन में 339 वाहन चालकों पर हुई कार्रवाई - Inext Live
Read More

Friday, May 20, 2022

हेलमेट पहनने पर भी देना पड़ सकता है 2 हजार का जुर्माना, बचने के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान - Asianet News Hindi

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में किए गए नए सुधार के अनुसार बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट पहनने और स्ट्रेप बंद नहीं करने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।

Wearing Helmet Unstrapped And Without ISI Mark To Attract 2000 Fine vva
Author

New Delhi, First Published May 20, 2022, 3:06 PM IST

नई दिल्ली। बाइक सवारों के लिए हेलमेट (Helmet) किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हादसे के समय यह शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर को चोट से बचाता है। इसके बाद भी बहुत से बाइक सवार हेलमेट नहीं पहनते या फिर पहनते भी हैं तो सिर्फ पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए। 

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में किए गए नए सुधार के अनुसार हेलमेट पहने हुए होने पर भी बाइक चालक को 2 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। हेलमेट अगर आईएसआई मार्क का नहीं है या फिर हेलमेट का स्टेप बंद नहीं है तो बाइक चालक और उसपर सवार व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ सकता है। 

तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए हो सकते हैं अयोग्य
एक नियम के उल्लंघन पर जुर्माना एक हजार है। अगर किसी ने दोनों नियमों का उल्लंघन किया तो उसे 2 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। जैसे- अगर किसी बाइक सवार ने बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट पहना है और उसने उसका स्टेप बंद नहीं किया है तो उसपर 2 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही बाइक चला रहे व्यक्ति को तीन महीने की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बाइक ड्राइव करते समय या बाइक पर सवार होते समय आईएसआई मार्क का हेलमेट सही तरीके से पहना जाए।

यह भी पढ़ें- नैनो कार में बैठ होटल ताज पहुंचे रतन टाटा, सादगी देख लोग बोले- एक ही तो दिल है कितनी बार जीतेंगे

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के अनुसार जो कोई भी मोटरसाइकिल चलाता है या धारा 129 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देता है तो उसे एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। वह तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

यह भी पढ़ें- वेदांतु करेगा 424 कर्मचारियों की छंटनी, सामने आ रही ये बड़ी वजह

Last Updated May 20, 2022, 3:06 PM IST

Follow Us:

Download App:

  • android
  • ios

Adblock test (Why?)


हेलमेट पहनने पर भी देना पड़ सकता है 2 हजार का जुर्माना, बचने के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान - Asianet News Hindi
Read More

45 अनफिट स्कूली वाहनों का पंजीयन निलंबित - अमर उजाला

ख़बर सुनें

आजमगढ़। बच्चों की सुरक्षा को लेकर एआरटीओ ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एआरटीओ कार्यालय से 45 वाहनों के पंजीकरण को निलंबित कर दिया गया है। संबंधित वाहन स्वामी जल्द फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। पंजीयन निलंबित किए गए वाहन संचालकों द्वारा पिछले कई साल से फिटनेस नहीं कराया गया था। गाजियाबाद में हुए स्कूली बस हादसे के बाद अनफिट वाहनों के खिलाफ शासन और संभागीय परिवहन नींद से जागा। 23 अप्रैल से लगातार अनफिट स्कूली वाहनों पर कार्रवाई हो रही है साथ ही बिना फिटनेस सड़कों पर दौड़ लगा रहे वाहन संचालकों को फिटनेस कराने के लिए नोटिस भेजा गया। नोटिस मिलने के बाद भी 45 वाहन स्वामियों ने वाहनों की फिटनेस नहीं करवाई। इसलिए इनके खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई करते हुए पंजीयन प्रमाणपत्र को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 53 के तहत तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है। यदि वह समय से फिटनेस सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं करते हैं तो उनके वाहन का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा। जिसके जिम्मेदार वाहन स्वामी स्वयं होंगे।
विज्ञापन

एआरटीओ सतेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जिले में अभी भी 500 से अधिक स्कूली वाहन अनफिट चल रहे हैं। उन्हें नोटिस भेजी गई है। कुछ फिटनेस कराने के लिए आ रहे लेकिन बहुत से वाहन स्वामी अभी तक नहीं आ रहे है। इसलिए विभाग ने अभी 45 स्कूली बसों का पंजीयन निलंबित कर दिया है।

Adblock test (Why?)


45 अनफिट स्कूली वाहनों का पंजीयन निलंबित - अमर उजाला
Read More

हेलमेट पहनने पर भी देना पड़ सकता है 2 हजार का जुर्माना, बचने के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान - Asianet News Hindi

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में किए गए नए सुधार के अनुसार बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट पहनने और स्ट्रेप बंद नहीं करने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।

Wearing Helmet Unstrapped And Without ISI Mark To Attract 2000 Fine vva
Author

New Delhi, First Published May 20, 2022, 3:06 PM IST

नई दिल्ली। बाइक सवारों के लिए हेलमेट (Helmet) किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हादसे के समय यह शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर को चोट से बचाता है। इसके बाद भी बहुत से बाइक सवार हेलमेट नहीं पहनते या फिर पहनते भी हैं तो सिर्फ पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए। 

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में किए गए नए सुधार के अनुसार हेलमेट पहने हुए होने पर भी बाइक चालक को 2 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। हेलमेट अगर आईएसआई मार्क का नहीं है या फिर हेलमेट का स्टेप बंद नहीं है तो बाइक चालक और उसपर सवार व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ सकता है। 

तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए हो सकते हैं अयोग्य
एक नियम के उल्लंघन पर जुर्माना एक हजार है। अगर किसी ने दोनों नियमों का उल्लंघन किया तो उसे 2 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। जैसे- अगर किसी बाइक सवार ने बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट पहना है और उसने उसका स्टेप बंद नहीं किया है तो उसपर 2 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही बाइक चला रहे व्यक्ति को तीन महीने की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बाइक ड्राइव करते समय या बाइक पर सवार होते समय आईएसआई मार्क का हेलमेट सही तरीके से पहना जाए।

यह भी पढ़ें- नैनो कार में बैठ होटल ताज पहुंचे रतन टाटा, सादगी देख लोग बोले- एक ही तो दिल है कितनी बार जीतेंगे

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के अनुसार जो कोई भी मोटरसाइकिल चलाता है या धारा 129 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देता है तो उसे एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। वह तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।

यह भी पढ़ें- वेदांतु करेगा 424 कर्मचारियों की छंटनी, सामने आ रही ये बड़ी वजह

Last Updated May 20, 2022, 3:06 PM IST

Follow Us:

Download App:

  • android
  • ios

Adblock test (Why?)


हेलमेट पहनने पर भी देना पड़ सकता है 2 हजार का जुर्माना, बचने के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान - Asianet News Hindi
Read More

Thursday, May 19, 2022

जमरानी मोटर मार्ग पर बड़े वाहन चलाने के मामले में जवाब तलब - अमर उजाला

ख़बर सुनें

नैनीताल। हाईकोर्ट ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग में खनन कार्य पर लगे बड़े वाहनों को चलाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद राज्य सरकार, सचिव खनन, एसएसपी, कमिश्नर, जिलाधिकारी और चीफ इंजीनयर सिंचाई को 15 जून तक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार ग्राम अमिया निवासी राम सिंह ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि 10 अक्टूबर 2021 को भारी बारिश होने के कारण गौला नदी ने अमृतपुर जमरानी मोटर मार्ग ड़हरा क्षेत्र में डेढ़ किलोमीटर क्षतिग्रस्त कर दिया था जो अभी तक नहीं बना। याचिका में कहा कि मोटर मार्ग संकरा हो जाने के कारण प्रशासन ने इस मार्ग पर भारी वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 18 फरवरी 2022 को इस मार्ग को भारी वाहनों के लिए दोबारा खोल दिया गया। वर्तमान समय में इस मार्ग पर खनन कार्य में लगे भारी वाहन चल रहे हैं और मार्ग संकरा होने के कारण आए दिन जाम की स्थिति रहती है।
याचिका में कहा कि डंपर की चपेट में आने के कारण ड़हरा की दो महिलाओं की दर्दनाक मौत भी हो चुकी है। इस संबंध में उन्होंने कई बार जिलाधिकारी, सरकार को ज्ञापन दिया लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। कई बार ग्रामीण इसका विरोध भी कर चुके हैं। याचिकाकर्ता की ओर से इस मार्ग को बनाने और भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी।

Adblock test (Why?)


जमरानी मोटर मार्ग पर बड़े वाहन चलाने के मामले में जवाब तलब - अमर उजाला
Read More

बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के दौड़ रहे 693 सरकारी वाहन - अमर उजाला

ख़बर सुनें

डीएम ने दिया 22 मई तक प्रमाण-पत्र जारी कराने का आदेश
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
सहारनपुर। जनपद के कार्यालयों में चल रहे 693 सरकारी वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैध नहीं हैं। डीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों को अपने वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण पत्र 22 मई तक पूरा कराने का आदेश दिया है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि जनपद के करीब 750 सरकारी वाहन हैं। इनमें से 693 शासकीय वाहनों के प्रदूषण प्रमाण-पत्र वैध नहीं हैं। विधानसभा में भी सरकारी वाहनों के प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र के बिना संचालन का प्रश्न उठाया गया। जिस पर शासन ने सभी जिलों में सरकारी वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र जारी कराने के आदेश दिए हैं।
वहीं, जिलाधिकारी ने भी जनपद के सभी विभागों के अधिकारियों से इस संबंध में आदेश जारी किए हैं। उन्हें 22 मई तक अपने वाहनों का प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र जारी कराने के लिए कहा है। उधर, एआरटीओ महेंद्र बाबू गुप्ता ने बताया कि 22 मई के बाद अभियान चलाया जाएगा। जिस वाहन के प्रदूषण रहित प्रमाण-पत्र नहीं पाया जाएगा। उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वहीं, संबंधित विभाग की रिपोर्ट शासन को भेजी जाएगी।

Adblock test (Why?)


बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के दौड़ रहे 693 सरकारी वाहन - अमर उजाला
Read More

Wednesday, May 18, 2022

RTO और पुलिस के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जब्त करने की शक्ति: HC - Patrika Hindi News


पेरुमल तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) में एक ड्राइवर हैं। बता दें कि, इस साल 2 अप्रैल को विरुधुनगर में एक दुर्घटना के बाद, वेम्बकोट्टई पुलिस ने पेरुमल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया था। दस्तावेज बाद में विरुधुनगर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सौंप दिया गया। जैसा कि पेरुमल ने अपना लाइसेंस वापस करने के लिए अधिकारियों को प्रस्तुत किया था, वह पूरी तरह बेकार गया, जिसके बाद उन्होनें अदालत का दरवाजा खटखटाया।


मोटर वाहन अधिनियम का अवलोकन करते हुए, न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने कहा कि अधिकारियों के पास केवल कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की पावर है। न्यायाधीश ने कहा, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना लाइसेंस जब्त कर लिया, माननीय न्यायालय ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस वापस करने का निर्देश दिया है।

Adblock test (Why?)


RTO और पुलिस के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जब्त करने की शक्ति: HC - Patrika Hindi News
Read More

RTO और पुलिस के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जब्त करने की शक्ति: HC - Patrika News


पेरुमल तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) में एक ड्राइवर हैं। बता दें कि, इस साल 2 अप्रैल को विरुधुनगर में एक दुर्घटना के बाद, वेम्बकोट्टई पुलिस ने पेरुमल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया था। दस्तावेज बाद में विरुधुनगर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सौंप दिया गया। जैसा कि पेरुमल ने अपना लाइसेंस वापस करने के लिए अधिकारियों को प्रस्तुत किया था, वह पूरी तरह बेकार गया, जिसके बाद उन्होनें अदालत का दरवाजा खटखटाया।


मोटर वाहन अधिनियम का अवलोकन करते हुए, न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने कहा कि अधिकारियों के पास केवल कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की पावर है। न्यायाधीश ने कहा, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना लाइसेंस जब्त कर लिया, माननीय न्यायालय ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस वापस करने का निर्देश दिया है।

Adblock test (Why?)


RTO और पुलिस के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जब्त करने की शक्ति: HC - Patrika News
Read More

RTO और पुलिस के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जब्त करने की शक्ति: HC - Patrika News


पेरुमल तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम (TNSTC) में एक ड्राइवर हैं। बता दें कि, इस साल 2 अप्रैल को विरुधुनगर में एक दुर्घटना के बाद, वेम्बकोट्टई पुलिस ने पेरुमल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की और उसका ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया था। दस्तावेज बाद में विरुधुनगर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सौंप दिया गया। जैसा कि पेरुमल ने अपना लाइसेंस वापस करने के लिए अधिकारियों को प्रस्तुत किया था, वह पूरी तरह बेकार गया, जिसके बाद उन्होनें अदालत का दरवाजा खटखटाया।


मोटर वाहन अधिनियम का अवलोकन करते हुए, न्यायमूर्ति कृष्णन रामासामी ने कहा कि अधिकारियों के पास केवल कुछ परिस्थितियों में किसी व्यक्ति का लाइसेंस रद्द करने की पावर है। न्यायाधीश ने कहा, अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को कोई कारण बताओ नोटिस जारी किए बिना लाइसेंस जब्त कर लिया, माननीय न्यायालय ने अधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंस वापस करने का निर्देश दिया है।

Adblock test (Why?)


RTO और पुलिस के पास नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस (DL) जब्त करने की शक्ति: HC - Patrika News
Read More

EV: ह्यूंदै और किआ का इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा एलान, 16.5 अरब डॉलर का करेंगी निवेश - अमर उजाला

ऑटो डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अमर शर्मा Updated Wed, 18 May 2022 09:33 PM IST

सार

Hyundai Motor Company (ह्यूंदै मोटर कंपनी) और उसकी सहयोगी Kia (किआ) ने इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 16.5 अरब डॉलर (करीब 1,282 अरब रुपये) निवेश करने की योजना बनाई है।

ख़बर सुनें

विस्तार

Hyundai Motor Company (ह्यूंदै मोटर कंपनी) और उसकी सहयोगी Kia (किआ) ने दक्षिण कोरिया में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 21 ट्रिलियन वोन या 16.5 अरब डॉलर (करीब 1,282 अरब रुपये) निवेश करने की योजना बनाई है। निवेश में नए कारखाने की स्थापना शामिल है जो धीरे-धीरे सालाना लगभग 150,000 कार बनाने की क्षमता रखेगा। 
विज्ञापन

Adblock test (Why?)


EV: ह्यूंदै और किआ का इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर बड़ा एलान, 16.5 अरब डॉलर का करेंगी निवेश - अमर उजाला
Read More

नौसिखिया वाहन चालक बन रहे हादसों का सबब - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

Tuesday, May 17, 2022

हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: एचआरटीसी को मृतक के आश्रितों को 10.17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश - अमर उजाला

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Tue, 17 May 2022 08:46 PM IST

सार

हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम में मृतक हेमराज के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपये का मुआवजा नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस संबंध में आदेश पारित किए। 

ख़बर सुनें

विस्तार

प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल पथ परिवहन निगम को मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम में मृतक हेमराज के आश्रितों को 10 लाख 17 हजार रुपये का मुआवजा नौ फीसदी ब्याज के साथ अदा करने के आदेश दिए हैं। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने दायर अपील को स्वीकार करते हुए इस संबंध में आदेश पारित किए। अदालत ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के उस निर्णय को संशोधित किया। जिसमेंमृतक के आश्रितों को सिर्फ  छह लाख 73 हजार रुपये मुआवजा दिए जाने के आदेश दिए गए थे। मामले के अनुसार मृतक वाकनाघाट से शिमला की तरफ  आ रहा था। जिसे हिमाचल परिवहन की वोल्वो बस ने टक्कर दी। दुर्घटना में हेम राज को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल में उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन

आश्रितों ने मोटर वाहन दुर्घटना ट्रिब्यूनल सोलन के समक्ष मुआवजे के लिए याचिका दायर की। ट्रिब्यूनल ने पाया कि मृतक की जान हिमाचल परिवहन की वोल्वो बस के ड्राइवर की गलती से गई, इसलिए ट्रिब्यूनल ने हिमाचल परिवहन निगम को आदेश दिए कि वह मृतक के आश्रितों को छह लाख 73 हजार रुपये नौ फ ीसदी ब्याज के साथ मुआवजा अदा करे। इस निर्णय को मृतक के आश्रितों ने हाई कोर्ट के समक्ष चुनौती देकर गुहार लगाई थी कि ट्रिब्यूनल ने कम मुआवजा आंका हैं। ऐसे में संशोधित कर मुआवजे की राशि बढ़ाई गई है। 

Adblock test (Why?)


हिमाचल हाईकोर्ट का फैसला: एचआरटीसी को मृतक के आश्रितों को 10.17 लाख रुपये मुआवजा देने के आदेश - अमर उजाला
Read More

हुंदै मोटर इंडिया ने 'ईवी चार्जिंग स्टेशन' के लिए टाटा पावर से हाथ मिलाया - Navbharat Times

Monday, May 16, 2022

कैसे काम करते हैं Electric Vehicle और कैसे चार्ज होती है इनकी बैटरी? यहां जानिए पूरी डिटेल - Patrika Hindi News


कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन?

ऑल-इलेक्ट्रिक वाहन, जिन्हें बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) भी कहा जाता है, में आंतरिक दहन इंजन के बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। वाहन इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए एक बड़े ट्रैक्शन बैटरी पैक का उपयोग करता है, और इसे दीवार के आउटलेट या चार्जिंग सॉकेट में प्लग किया जाता है।जिसे इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (EVSE) भी कहा जाता है। ईवी की खासियत होती है, कि ये टेलपाइप से कोई निकास नहीं छोड़ता है, और इसमें विशिष्ट तरल ईंधन घटक पंप, ईंधन लाइन, या ईंधन टैंक नहीं होते हैं। वहीं अगर आप आंतरिक दहन इंजन देखेंगे तो ये एग्जॉस्ट से धुंआ फेकते हैं, जिससे प्रदुषण होता है।

electric_vehicle_chargers.jpg

ये भी पढ़ें : 50,000 की कीमत में मिलने वाले ये हैं, 3 बेस्ट Electric Scooters, आराम से होगा लंबा सफर

कौन-से घटकों का होता है प्रयोग

ईवी में कई चीजें होती हैं, जो एक साथ काम करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है बैटरी। इलेक्ट्रिक ड्राइव वाहन में सहायक बैटरी बिजली प्रदान करती है, जिसे चार्ज कर ईवी की रेंज आंकी जाती है। वहीं चार्ज पोर्ट ट्रैक्शन बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए वाहन के बाहरी तरफ स्लॉट किया जाता है। इसके बाद आता है, डीसी/डीसी कनवर्टर। इसका प्रयोग हाई-वोल्टेज डीसी पावर को ट्रैक्शन बैटरी पैक से वाहन के एक्सेसरीज को चलाने और सहायक बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा ऑनबोर्ड चार्जर ट्रैक्शन बैटरी को चार्ज करने के लिए इसे डीसी पावर में परिवर्तित करता है। यह चार्जिंग और सॉकेट के साथ मिलकर बैटरी पैक को चार्ज करते समय बैटरी की विशेषताओं जैसे वोल्टेज, करंट, तापमान और चार्ज की स्थिति की निगरानी करता है।

ये भी पढ़ें : महज 3 लाख के भीतर घर ले आएं Maruti Swift, Alto और WagonR जैसी गाड़ियां

electric_car-amp.jpg


ये भी जान लें


इसके बाद थर्मल सिस्टम इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य घटकों के उचित ऑपरेटिंग तापमान रेंज को बनाए रखता है। यानी थर्मल किसी भी ईवी का बैटरी की तरह ही सबसे अहम पार्ट होता है, और अंत में आता है, ट्रांसमिशन। जो पहियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर से यांत्रिक शक्ति को ट्रांसफर करता है। इन सभी घटकों से मिलकर तैयार होती हैं, इलेक्ट्रिक वाहन। जिनमें से सबका अपना अलग कामहोता है।

Adblock test (Why?)


कैसे काम करते हैं Electric Vehicle और कैसे चार्ज होती है इनकी बैटरी? यहां जानिए पूरी डिटेल - Patrika Hindi News
Read More

कैसे काम करते हैं Electric Vehicle और कैसे चार्ज होती है इनकी बैटरी? यहां जानिए पूरी डिटेल - Patrika News


कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रिक वाहन?

ऑल-इलेक्ट्रिक वाहन, जिन्हें बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन (बीईवी) भी कहा जाता है, में आंतरिक दहन इंजन के बजाय एक इलेक्ट्रिक मोटर होती है। वाहन इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देने के लिए एक बड़े ट्रैक्शन बैटरी पैक का उपयोग करता है, और इसे दीवार के आउटलेट या चार्जिंग सॉकेट में प्लग किया जाता है।जिसे इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण (EVSE) भी कहा जाता है। ईवी की खासियत होती है, कि ये टेलपाइप से कोई निकास नहीं छोड़ता है, और इसमें विशिष्ट तरल ईंधन घटक पंप, ईंधन लाइन, या ईंधन टैंक नहीं होते हैं। वहीं अगर आप आंतरिक दहन इंजन देखेंगे तो ये एग्जॉस्ट से धुंआ फेकते हैं, जिससे प्रदुषण होता है।

electric_vehicle_chargers.jpg

ये भी पढ़ें : 50,000 की कीमत में मिलने वाले ये हैं, 3 बेस्ट Electric Scooters, आराम से होगा लंबा सफर

कौन-से घटकों का होता है प्रयोग

ईवी में कई चीजें होती हैं, जो एक साथ काम करती हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है बैटरी। इलेक्ट्रिक ड्राइव वाहन में सहायक बैटरी बिजली प्रदान करती है, जिसे चार्ज कर ईवी की रेंज आंकी जाती है। वहीं चार्ज पोर्ट ट्रैक्शन बैटरी पैक को चार्ज करने के लिए वाहन के बाहरी तरफ स्लॉट किया जाता है। इसके बाद आता है, डीसी/डीसी कनवर्टर। इसका प्रयोग हाई-वोल्टेज डीसी पावर को ट्रैक्शन बैटरी पैक से वाहन के एक्सेसरीज को चलाने और सहायक बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किया जाता है, इसके अलावा ऑनबोर्ड चार्जर ट्रैक्शन बैटरी को चार्ज करने के लिए इसे डीसी पावर में परिवर्तित करता है। यह चार्जिंग और सॉकेट के साथ मिलकर बैटरी पैक को चार्ज करते समय बैटरी की विशेषताओं जैसे वोल्टेज, करंट, तापमान और चार्ज की स्थिति की निगरानी करता है।

ये भी पढ़ें : महज 3 लाख के भीतर घर ले आएं Maruti Swift, Alto और WagonR जैसी गाड़ियां

electric_car-amp.jpg


ये भी जान लें


इसके बाद थर्मल सिस्टम इंजन, इलेक्ट्रिक मोटर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य घटकों के उचित ऑपरेटिंग तापमान रेंज को बनाए रखता है। यानी थर्मल किसी भी ईवी का बैटरी की तरह ही सबसे अहम पार्ट होता है, और अंत में आता है, ट्रांसमिशन। जो पहियों को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन मोटर से यांत्रिक शक्ति को ट्रांसफर करता है। इन सभी घटकों से मिलकर तैयार होती हैं, इलेक्ट्रिक वाहन। जिनमें से सबका अपना अलग कामहोता है।

Adblock test (Why?)


कैसे काम करते हैं Electric Vehicle और कैसे चार्ज होती है इनकी बैटरी? यहां जानिए पूरी डिटेल - Patrika News
Read More

Friday, May 13, 2022

भूल से भी ना करें ट्रैफिक की ये गलती, वरना देना होगा 20,000 रुपये का फाइन - Aaj Tak

स्टोरी हाइलाइट्स

  • कई गुना बढ़ चुकी है जुर्माने की रकम
  • ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन जानलेवा
  • हर साल जाती हैं 1.5 लाख जानें

क्या आप सारे ट्रैफिक नियम जानते हैं? या सड़क पर गाड़ी चलाते वक्त आप सभी नियमों का पालन करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो नियमों के उल्लंघन के लिए आपका चालान कट सकता है या आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है. इसलिए आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे एक नियम के बारे में, जिसकी वजह से आपको 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

नहीं चलें साइकिल या रिक्शा लेन में

इन दिनों सड़क पर साइकिल या रिक्शा चलाने के लिए अलग लेन बनाई जाती है. दिल्ली की सड़कों पर ये आपको कई जगह दिख जाएगी. ऐसे में अगर आप मोटरसाइकिल, स्कूटर या कोई और ऐसा मोटर वाहन इस लेन में चलाते हुए पकड़े जाते हैं जिनका इस लेन में चलाना प्रतिबंधित है तो आपको 20,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.

दरअसल मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 113, 114 और 115 में राज्य सरकारों को ट्रैफिक कंट्रोल करने की कई शक्तियां दी गई हैं. इन्हीं में से एक धारा-115 के तहत राज्य सरकारें किसी स्पेशल सड़क या लेन पर अलग-अलग कैटेगरी के व्हीकल्स के आने-जाने को प्रतिबंधित कर सकती हैं और इस नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना वसूल सकती हैं. पहले ये जुर्माना 2,000 रुपये था जो नए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम में बढ़कर 20,000 रुपये हो गया है.

एंबुलेंस को जगह दें, वरना भरें 10,000 जुर्माना

मोटर वाहन अधिनियम में ही एंबुलेंस समेत अन्य इमरजेंसी सर्विस वाहनों के लिए भी स्पेशल नियम बनाया गया है. इमरजेंसी सर्विस वाहनों में फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, आपदा राहत वाहन इत्यादि शामिल हैं. मोटर वाहन अधिनियम की धारा-194E के तहत यदि कोई ड्राइवर सड़क पर ऐसी गाड़ियों को जगह नहीं देता है, या उनका मार्ग अवरुद्ध करता है, तो उसे 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.

सड़क दुर्घटना में हर साल जाती हैं 1.5 लाख जानें

भारत में लोगों के बीच ट्रै्फिक नियमों का उल्लंघन करना आम बात है. यही कारण है कि सड़क दुर्घटनाओं के मामले में भारत दुनिया भर के देशों में अव्वल है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय इस पर लगाम लगाने के लिए कई प्रयास कर रहा है. एक अध्ययन के मुताबिक भारत में हर साल करीब 1.5 लाख लोग सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाते हैं. इसलिए ट्रैफिक नियमों की अनदेखी जानलेवा साबित हो सकती है.

ये भी पढ़ें: 

Adblock test (Why?)


भूल से भी ना करें ट्रैफिक की ये गलती, वरना देना होगा 20,000 रुपये का फाइन - Aaj Tak
Read More

वाहन रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जानिए- MV Act,1988 - bhopal Samachar

जब भी कोई वाहन (नया अथवा सेकंड हैंड) खरीदते हैं तो कभी-कभी क्रेता और विक्रेता के बीच एक बात बड़ी कॉमन होती है, दोनों ही टैक्स बचाने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में गड़बड़ी का रास्ता ढूंढते हैं। परिवहन विभाग में रजिस्ट्रेशन के लिए गलत जानकारी देते हैं। वाहन के रजिस्ट्रेशन के लिए वाहन का स्वामी एवं डीलर दोनों जिम्मेदार होते हैं। पढ़िए, गलत जानकारी देने वाले डीलर अथवा वाहन के स्वामी के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई का प्रावधान है।

मोटर व्हीकल एक्ट की धारा - 41 की उपधारा (1) में स्पष्ट बताया गया है कि वाहन स्वामी वाहन संबंधित सभी जानकारी एवं दस्तावेज प्रारूप सहित रजिस्ट्रेशन के लिए नियम अनुसार देगा। अगर किसी वाहन को एक से अधिक व्यक्तियों ने मिलकर खरीदा है तब सभी वाहन स्वामी एक व्यक्ति का नाम रजिस्ट्रेशन के लिए देगा एवं उसी आवेदक को वाहन स्वामी अर्थात डीलर (व्यौहारी) कहा जायेगा। 

मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा 192 (ख) की परिभाषा:-

अगर कोई वाहन स्वामी या कोई डीलर रजिस्ट्रीकरण के आवेदन करने के असफल रहता है या कोई झूठी जानकारी द्वारा वाहन का रजिस्ट्रीकरण करवा लेता है जैसे कि नकली दस्तावेज, वास्तविक जानकारी न देना, इंजन संख्या या चेसिस संख्या भिन्न होना आदि और वह वाहन का उपयोग कर रहा है तब ऐसा करने वाला व्यक्ति निम्न प्रकार से दण्डित होगा:-

1. मोटर यान स्वामी का रजिस्ट्रीकरण में असफल होने पर दण्ड【वाहन का वार्षिक सड़क टेक्स का पांच गुना जुर्माना या आजीवन टेक्स का एक तिहाई जुर्माने से दण्डित होगा】।
2. डीलर, व्यापारी आदि मोटर वाहन के रजिस्ट्रीकरण में असफल होने पर दण्ड -【वाहन का वार्षिक सड़क टेक्स का पंद्रह गुना जुर्माना या आजीवन टेक्स के जुर्माने से दण्डित होगा】

3. वाहन स्वामी या डीलर व्यापारी द्वारा झूठी जानकारी या दस्तावेज द्वारा वाहन का रजिस्ट्रीकरण करवाने पर दण्ड-【अधिकतम एक वर्ष की कारावास एवं साथ में वाहन का वार्षिक सड़क टेक्स के दस गुना जुर्माना या आजीवन टेक्स के दो-तिहाई रकम के जुर्माने से दण्डित किया जाएगा】Notice: this is the copyright protected post. do not try to copy of this article)

:- लेखक बी.आर. अहिरवार (पत्रकार एवं लॉ छात्र होशंगाबाद) 9827737665
इसी प्रकार की कानूनी जानकारियां पढ़िए, यदि आपके पास भी हैं कोई मजेदार एवं आमजनों के लिए उपयोगी जानकारी तो कृपया हमें ईमेल करें। editorbhopalsamachar@gmail.com

Adblock test (Why?)


वाहन रजिस्ट्रेशन में गलत जानकारी वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी जानिए- MV Act,1988 - bhopal Samachar
Read More

Ford: फोर्ड अब भारत में नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी उत्पादन योजना को किया रद्द - अमर उजाला

सार

अमेरिकी कार निर्माता Ford Motor Company (फोर्ड मोटर कंपनी) ने एलान किया है कि उसने निर्यात के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाने की अपनी योजना को छोड़ दिया है।

ख़बर सुनें

विस्तार

अमेरिकी कार निर्माता Ford Motor Company (फोर्ड मोटर कंपनी) ने एलान किया है कि उसने निर्यात के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाने की अपनी योजना को छोड़ दिया है। इस फैसले के बाद कंपनी देश में अपने दो कारखानों के लिए विकल्प तलाश रही है, जिसे पिछले साल उत्पादन बंद कर दिया गया था। 
विज्ञापन

कंपनी ने फरवरी में कहा था कि वह भारत में ईवी का निर्माण करेगी। यहां तक कि कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए भारत सरकार की 3.5 बिलियन डॉलर की प्रॉडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी मिल गई थी। 

हालांकि फोर्ड ने केंद्र की पीएलआई योजना से अपना आवेदन वापस ले लिया है। अमेरिकी कार निर्माता वाहन निर्माताओं की उस पहली लिस्ट में शामिल थी जिन्हें इस योजना के लिए मंजूरी मिली थी। अब, हालांकि, कंपनी भारत में अपनी, तमिलनाडु में मराईमलाई नगर और गुजरात में साणंद, किसी भी मौजूदा प्लांट का इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड इंडिया ने कहा, "सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद, हमने किसी भी भारतीय प्लांट से निर्यात के लिए ईवी निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।"

नहीं दी ज्यादा जानकारी
कंपनी ने अपने इस यू-टर्न के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी पहले से घोषित व्यापार पुनर्गठन योजना के अनुसार जारी है, जिसमें भारत में अपनी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट के विकल्प तलाशना शामिल है।


कंपनी ने कहा, "हम पुनर्गठन के प्रभावों को कम करने के लिए एक समान और संतुलित योजना देने के लिए यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रख रहे हैं।" 

इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा मोटर्स के साथ गुजरात में साणंद प्लांट की बिक्री के लिए बातचीत अच्छी तरह से चल रही थी। जबकि फोर्ड अपने चेन्नई प्लांट के लिए कई दावेदारों से बात कर रही थी। 

ईवी बनाने का किया था एलान
इस साल की शुरुआत में फोर्ड ने कहा था कि वह भारत में निर्यात के लिए और संभवत: घरेलू बाजार में बिक्री के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर विचार कर रही है।

मुनाफे के लिए जारी था संघर्ष
कंपनी ने जब पिछले साल देश में उत्पादन बंद कर दिया था, तब भारतीय यात्री वाहन बाजार में उसकी हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम थी। कंपनी ने भारतीय बाजार में मुनाफा कमाने के लिए दो दशकों से ज्यादा समय तक संघर्ष किया था। 

कई कार निर्माता भारत में ईवी बनाने की योजना बना रहे हैं। सरकार ईवी और उनके पुर्जों को स्थानीय रूप से बनाने के लिए अरबों डॉलर के प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है। क्योंकि सरकार तेल आयात और प्रदूषण में कटौती करना चाहती है। 

Adblock test (Why?)


Ford: फोर्ड अब भारत में नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी उत्पादन योजना को किया रद्द - अमर उजाला
Read More

Ford: फोर्ड अब भारत में नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी उत्पादन योजना को किया रद्द - अमर उजाला

सार

अमेरिकी कार निर्माता Ford Motor Company (फोर्ड मोटर कंपनी) ने एलान किया है कि उसने निर्यात के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाने की अपनी योजना को छोड़ दिया है।

ख़बर सुनें

विस्तार

अमेरिकी कार निर्माता Ford Motor Company (फोर्ड मोटर कंपनी) ने एलान किया है कि उसने निर्यात के लिए भारत में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) बनाने की अपनी योजना को छोड़ दिया है। इस फैसले के बाद कंपनी देश में अपने दो कारखानों के लिए विकल्प तलाश रही है, जिसे पिछले साल उत्पादन बंद कर दिया गया था। 
विज्ञापन

कंपनी ने फरवरी में कहा था कि वह भारत में ईवी का निर्माण करेगी। यहां तक कि कंपनी की इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए भारत सरकार की 3.5 बिलियन डॉलर की प्रॉडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को भी मंजूरी मिल गई थी। 

हालांकि फोर्ड ने केंद्र की पीएलआई योजना से अपना आवेदन वापस ले लिया है। अमेरिकी कार निर्माता वाहन निर्माताओं की उस पहली लिस्ट में शामिल थी जिन्हें इस योजना के लिए मंजूरी मिली थी। अब, हालांकि, कंपनी भारत में अपनी, तमिलनाडु में मराईमलाई नगर और गुजरात में साणंद, किसी भी मौजूदा प्लांट का इस उद्देश्य के लिए इस्तेमाल नहीं करेगी। 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फोर्ड इंडिया ने कहा, "सावधानीपूर्वक समीक्षा के बाद, हमने किसी भी भारतीय प्लांट से निर्यात के लिए ईवी निर्माण को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है।"

नहीं दी ज्यादा जानकारी
कंपनी ने अपने इस यू-टर्न के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की है। हालांकि कंपनी ने यह भी कहा है कि उसकी पहले से घोषित व्यापार पुनर्गठन योजना के अनुसार जारी है, जिसमें भारत में अपनी मैन्युफेक्चरिंग प्लांट के विकल्प तलाशना शामिल है।


कंपनी ने कहा, "हम पुनर्गठन के प्रभावों को कम करने के लिए एक समान और संतुलित योजना देने के लिए यूनियनों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर काम करना जारी रख रहे हैं।" 

इस मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा मोटर्स के साथ गुजरात में साणंद प्लांट की बिक्री के लिए बातचीत अच्छी तरह से चल रही थी। जबकि फोर्ड अपने चेन्नई प्लांट के लिए कई दावेदारों से बात कर रही थी। 

ईवी बनाने का किया था एलान
इस साल की शुरुआत में फोर्ड ने कहा था कि वह भारत में निर्यात के लिए और संभवत: घरेलू बाजार में बिक्री के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन पर विचार कर रही है।

मुनाफे के लिए जारी था संघर्ष
कंपनी ने जब पिछले साल देश में उत्पादन बंद कर दिया था, तब भारतीय यात्री वाहन बाजार में उसकी हिस्सेदारी 2 प्रतिशत से भी कम थी। कंपनी ने भारतीय बाजार में मुनाफा कमाने के लिए दो दशकों से ज्यादा समय तक संघर्ष किया था। 

कई कार निर्माता भारत में ईवी बनाने की योजना बना रहे हैं। सरकार ईवी और उनके पुर्जों को स्थानीय रूप से बनाने के लिए अरबों डॉलर के प्रोत्साहन की पेशकश कर रही है। क्योंकि सरकार तेल आयात और प्रदूषण में कटौती करना चाहती है। 

Adblock test (Why?)


Ford: फोर्ड अब भारत में नहीं बनाएगी इलेक्ट्रिक वाहन, ईवी उत्पादन योजना को किया रद्द - अमर उजाला
Read More

Driving Licence : कहीं आपका DL तो नहीं फर्जी, देश में हर तीसरा लाइसेंस है फेक, जानिए कैसे करें चेक - Navbharat Times

Tuesday, May 10, 2022

Traffic Rule Fine: वाहन चालकों के लिए जरूरी ख़बर! अगर की ये छोटी सी गलती तो लगेगा 20,000 रुपये का जुर्माना - Patrika News

भारत उन देशों में से एक है जहां नियमित रूप से बड़ी संख्या में यातायात उल्लंघन होते हैं। इन यातायात उल्लंघनों के परिणामस्वरूप अक्सर बड़ी दुर्घटनाएँ होती हैं, यहाँ तक कि कई बार लोगों की मृत्यु या लोग गंभीर रूप से घायल भी हो जाते हैं। मोटर चालकों द्वारा यातायात उल्लंघन की संख्या को कम करने के प्रयास में, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) विभिन्न उपाय कर रहा है। उनमें से एक ट्रैफिक नियम के उल्लंघन के लिए जुर्माने की राशि में उल्लेखनीय वृद्धि करना है। मंत्रालय का दावा है कि इस तरह के दंडात्मक उपायों से यातायात उल्लंघनों की संख्या में कुछ हद तक कमी आई है।

यह भी पढें: 134cm लंबी है दुनिया की सबसे छोटी कार! माइलेज और कीमत कम देगा हैरान

सरकार ने अदालत के निर्देश के अनुसार मोटर चालकों के लिए बीमा दावों के नियमों में भी बदलाव किया है। नए नियम में कहा गया है कि नियमों का पालन नहीं करने से मोटर चालक और जिस बीमा कराने वाला व्यक्ति कोई बीमा दावा करने या कोई बीमा लाभ प्राप्त करने के लिए अपात्र हो जाएगा। ये नियम केवल प्राइवेट वाहन मालिकों के लिए ही नहीं हैं, बल्कि सड़क पर चलने वाले हर वाहनों पर लागू होते हैं।


इन यातायात नियमों के उल्लंघनों में सीमा से अधिक यात्री संख्या वाले ऑटोरिक्शा और दोपहिया वाहनों को ओवरलोड करना, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, गलत दिशा में वाहन चलाना, शराब पीकर गाड़ी चलाना, गाड़ी चलाते या सवारी करते समय मोबाइल पर बात करना, ओवरस्पीडिंग, कोशिश करना, सीट बेल्ट न लगाना आदि शामिल हैं।

Adblock test (Why?)


Traffic Rule Fine: वाहन चालकों के लिए जरूरी ख़बर! अगर की ये छोटी सी गलती तो लगेगा 20,000 रुपये का जुर्माना - Patrika News
Read More

नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान - DriveSpark Hindi

नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान

आपको बता दें कि गैर मोटर चालित सड़कों पर वाहन चलाने से दुर्घटनाओं के कई मामले सामने आ रहे हैं। यह ऐसे लेन होते हैं जो पैदल यात्रियों या साइकिल चलाने वालों के लिए आरक्षित होते हैं। कई सड़कों पर ट्रैफिक को कम रखने के लिए ऐसे लेन बनाए जाते हैं।

नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान

वहीं एम्बुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं मिलने से मरीजों के दम तोड़ने के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार ऐसे मामलों को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने जुर्माने के प्रावधान को देश भर में सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है।

नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान

बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 की धारा 115/194(1) में नॉन-मोटराइज्ड व्हीकल लेन और इमरजेंसी वाहनों से संबंधित नियमों को परिभाषित किया गया है। जिसके अनुसार इन दोनों मामलों में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर ट्रैफिक पुलिस को जुर्माना लगाने का अधिकार दिया गया है।

नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान

इसके अलावा, सरकार ने मोटर वाहन से संबंधित सड़क हादसों में इंश्योरेंस क्लेम करने के नियमों में भी बदलाव किया है। निर्देश के अनुसार, अगर वाहन चालक दुर्घटनाग्रस्त होने के पहले किसी भी ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन्हें इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने से मना कर सकती है।

नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान

इन उल्लंघन के मामलों में क्षमता से ज्यादा सवारी को ऑटोरिक्शा में बैठाना, बाइक पर तीन सवारी बैठना, बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना, गलत साइड में वाहन चलाना, नशे में गाड़ी चलाना, वाहन चलाते समय फोन पर बात करना और अधिक स्पीड में गाड़ी चलाना, सीटबेल्ट नहीं लगाना और रिश्वत देने जैसे मामलों को शामिल किया गया है।

नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान

भारत उन देशों में शामिल है जहां सबसे सड़क दुर्घटनाओं में सबसे अधिक मौतें होती हैं। परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में हर साल लगभग 4.50 लाख सड़क हादसे होते हैं, जिनमें 1.50 लाख लोगों की मौतें होती हैं। यह आंकड़ा दुनिया भर में किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे अधिक है। भारत में अपंगता के लिए सड़क दुर्घटनाओं को मुख्य कारण बताया गया है।

नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान

एक अनुमान के अनुसार, देश में हर एक घंटे के भीतर 53 सड़क हादसे होते हैं और हर चार मिनट में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत होती है। भारत में सबसे अधिक सड़क हादसे राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) पर होते हैं। आंकड़ों के मुताबिक सड़क हादसों में मरने वालों की ज्यादातर संख्या दोपहिया वाहन चालकों की है।

Adblock test (Why?)


नो मोटर लेन में चलाई गाड़ी तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, एम्बुलेंस का रास्ता रोकने पर कटेगा ₹10,000 का चालान - DriveSpark Hindi
Read More

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...