मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में किए गए नए सुधार के अनुसार बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट पहनने और स्ट्रेप बंद नहीं करने पर 2 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है।

New Delhi, First Published May 20, 2022, 3:06 PM IST
नई दिल्ली। बाइक सवारों के लिए हेलमेट (Helmet) किसी सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। हादसे के समय यह शरीर के सबसे महत्वपूर्ण अंग सिर को चोट से बचाता है। इसके बाद भी बहुत से बाइक सवार हेलमेट नहीं पहनते या फिर पहनते भी हैं तो सिर्फ पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए।
मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में किए गए नए सुधार के अनुसार हेलमेट पहने हुए होने पर भी बाइक चालक को 2 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। हेलमेट अगर आईएसआई मार्क का नहीं है या फिर हेलमेट का स्टेप बंद नहीं है तो बाइक चालक और उसपर सवार व्यक्ति को जुर्माना देना पड़ सकता है।
तीन महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए हो सकते हैं अयोग्य
एक नियम के उल्लंघन पर जुर्माना एक हजार है। अगर किसी ने दोनों नियमों का उल्लंघन किया तो उसे 2 हजार रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। जैसे- अगर किसी बाइक सवार ने बिना आईएसआई मार्क का हेलमेट पहना है और उसने उसका स्टेप बंद नहीं किया है तो उसपर 2 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके साथ ही बाइक चला रहे व्यक्ति को तीन महीने की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य भी ठहराया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि बाइक ड्राइव करते समय या बाइक पर सवार होते समय आईएसआई मार्क का हेलमेट सही तरीके से पहना जाए।
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मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194डी के अनुसार जो कोई भी मोटरसाइकिल चलाता है या धारा 129 के प्रावधानों या उसके तहत बनाए गए नियमों या विनियमों के उल्लंघन में मोटरसाइकिल चलाने की अनुमति देता है तो उसे एक हजार रुपए का जुर्माना देना होगा। वह तीन महीने की अवधि के लिए लाइसेंस धारण करने के लिए अयोग्य हो जाएगा।
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Last Updated May 20, 2022, 3:06 PM IST
हेलमेट पहनने पर भी देना पड़ सकता है 2 हजार का जुर्माना, बचने के लिए रखना होगा इन बातों का ध्यान - Asianet News Hindi
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