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Wednesday, May 25, 2022

बिना हेलमेट बाइक के पीछे बैठने वालों की खैर नहीं! मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने जारी किया सर्कुलर - Republic Bharat

सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने बुधवार को एक सर्कुलर साझा किया है। जिसके अनुसार अब दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्तियों - सवार और पीछे दोनों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। जारी किए गए नए सर्कुलर के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 500 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित करने का आरोप लगाया जाएगा।

मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर सर्कुलर साझा करते हुए इन नए मोटर नियमों की घोषणा की। मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने अपने ट्वीट में कहा, "दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति यानि कि सवार और पीछे दोनों को हेलमेट पहनने का आग्रह किया जाता है। एमवीए (मोटर वाहन अधिनियम) के अनुसार, इस नियम के उल्लंघन के मामले में पीछे की सवारी के लिए भी कार्रवाई की जाएगी। नियम 15 दिनों के बाद लागू हो रहा है।" 

सर्कुलर के अनुसार, मुंबई शहर में कई मोटरसाइकिल चालक बिना हेलमेट के दोपहिया वाहनों की सवारी करते हैं। कई मौकों पर बाइक के पीछे बैठा व्यक्ति भी हेड प्रोटेक्टिव गियर नहीं पहनता है। मुंबई पुलिस ने अपने आदेश में कहा कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने वाले व्यक्ति पर 500 रुपये का जुर्माना और तीन महीने के लिए उनका ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। 

आदेश में यह भी कहा गया है कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट पहनना चाहिए, ऐसा नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुंबई ट्रैफिक पुलिस इस नए नियम को 25 मई से 15 दिन बाद लागू करना शुरू कर देगी।

सड़क मंत्रालय ने दुपहिया वाहनों पर बच्चों के लिए क्रैश हेलमेट

इससे पहले फरवरी में, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक अधिसूचना में सूचित किया था कि उसने दोपहिया वाहन पर चार साल से कम उम्र के बच्चे को पीछे की ओर सवार के रूप में ले जाने के लिए यातायात कानूनों में संशोधन किया है और बच्चे को क्रैश हेलमेट पहनना अनिवार्य है। 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने वाले दोपहिया वाहनों के लिए 40 किमी प्रति घंटे की एक विशिष्ट गति सीमा भी निर्धारित की गई थी।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि सीएमवीआर, 1989 के नियम 138 में संशोधन किया गया है और दोपहिया वाहनों पर यात्रा करने वाले बच्चों की सुरक्षा से संबंधित संशोधित मानदंड निर्धारित किए गए हैं।

बयान में कहा गया, "यह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 के तहत अधिसूचित किया गया है कि केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार, चार साल से कम उम्र के बच्चों की सुरक्षा के लिए उपाय कर रही है।"

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