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Wednesday, June 30, 2021

ड्राइविंग स्कूल में कराएं दाखिला, सरकारी नौकरी में मिलेगी वरीयता, लाइसेंस के ल‍िए नहीं देना होगा टेस्‍ट - दैनिक जागरण

अब केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में दाखिला कराने पर सरकारी नौकरी में वरीयता म‍िलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। यह व्यवस्था आज से देश भर में लागू होने जा रही है।

मुरादाबाद, प्रदीप चौरस‍िया। केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल में दाखिला कराने पर सरकारी नौकरी में वरीयता म‍िलेगी। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने पर टेस्ट भी नहीं देना पड़ेगा। यह व्यवस्था आज से देश भर में लागू होने जा रही है। देश भर में राज्य सरकार द्वारा ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्र के लिए लाइसेंस जारी किया जाता है। प्रशिक्षण केंद्र द्वारा केवल ड्राइविंग करना सिखाया जाता है। यहां वाहन चलाने के नियम, वाहनों के पार्टस की जानकारी नहीं दी जाती है। दुर्घटना रहित वाहन कैसे चलाया जाएगा, इसकी भी ट्रेनिंग नहीं दी जाती है।

देश भर में लगातार सड़क दुर्घटनाएं बढ़ी हैं। सही प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण कम समय में वाहन खराब होते हैं और निर्माता कंपनी पर सवाल उठना शुरू हो गया है। वाहन निर्माता कंपनियों ने अपने वर्कशॉप में चालक प्रशिक्षण केंद्र खोल रखा है और सड़क परिवहन एव राजमार्ग मंत्रालय से मान्यता भी ले रखा है। यहां से प्रशिक्षित चालकों द्वारा वाहन के चलाने पर दुर्घटनाएं कम होती है और वाहन भी जल्दी खराब नहीं होता है। केंद्र सरकार ने चालक प्रशिक्षण केंद्र से अधिक से अधिक प्रशिक्षण लेने के ल‍िए प्रोत्साहित करने की योजना तैयार की है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है। इसमें मोटर वाहन अधिनियम 1988 व मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2019 की धारा 8 को संशोधित किया है। इसमें कहा कि मंत्रालय से मान्यता प्राप्त केंद्रों या स्कूल से वाहन चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने में वाहन चलाने व अन्य प्रकार का टेस्ट नहीं देना होगा। उनका ड्राइविंग लाइसेंस ब‍िना इसके ही बन जाएगा। ऐसे वाहन चालकों को सरकारी नौकरी में वरीयता दी जाएगी। इन केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले वाहन चालकों द्वारा दुर्घटनाएं भी कम होंगी। संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि यह नियम पहली जुलाई से लागू हो जाएगा। वाहन निर्माण करने वाले कंपनियों द्वारा संचालित केंद्रों व स्कूलों में चालकों को वाहन चलाने के साथ परिवहन विभाग के नियम, तेल की बचत, दुर्घटना रहित वाहन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके तहत मंडल स्तर पर प्रदेश सरकार द्वारा वाहन प्रशिक्षण केंद्र खोला जा रहा है।

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RTO में बगैर ड्राइविंग टेस्ट दिए बिना बन जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस, जानिए क्या है तरीका - News Nation

Driving License Latest Rule 1 July 2021: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport and Highways-MORTH) ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है.

News Nation Bureau | Edited By : Dhirendra Kumar | Updated on: 01 Jul 2021, 10:44:35 AM
Driving License Latest Rule 1 July 2021

Driving License Latest Rule 1 July 2021 (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर नए नियम आज यानी 1 जुलाई, 2021 से लागू हो चुके हैं
  • ट्रेनिंग कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरुरत नहीं  

नई दिल्ली:

Driving License Latest Rule 1 July 2021: अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) बनवाने के लिए जा रहे हैं तो अब आपको इसके लिए टेस्ट नहीं देना पड़ेगा. हालांकि इसके लिए आपको एक काम करने की जरूरत होगी. दरअसल, अगर कोई व्यक्ति मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर से ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेता है तो उसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (Ministry Of Road Transport and Highways-MORTH) ने मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर के लिए अनिवार्य नियमों को अधिसूचित कर दिया है. नए नियम आज (गुरुवार) यानी 1 जुलाई, 2021 से लागू हो चुके हैं. इन ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर्स पर नामांकन करने वाले उम्मीदवारों को उचित प्रशिक्षण और जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी. कैंडिडेट को इस ट्रेनिंग कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद नए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने की जरुरत नहीं पड़ेगी.

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मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर की क्या है खास बातें

उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण केंद्र सिमुलेटर और खास ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक से युक्त होगा. इन केंद्रों पर मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत आवश्यकताओं के अनुसार उपचारात्मक और रिफ्रेशर पाठ्यक्रम का लाभ उठाया जा सकता है. इन केंद्रों पर सफलतापूर्वक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते समय ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता से छूट मिलेगी. वर्तमान में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग टेस्ट लिया जाता है. ड्राइवरों को ऐसे मान्यता प्राप्त ड्राइविंग प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने में मदद मिलेगी.

इन केंद्रों को उद्योगों की जरूरत के अनुसार विशिष्ट प्रशिक्षण भी प्रदान करने की अनुमति है. कुशल ड्राइवरों की कमी भारतीय सड़क क्षेत्र में प्रमुख समस्याओं में से एक है. सड़क नियमों के ज्ञान की कमी के कारण बड़ी संख्या में सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं. मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 8 केंद्र सरकार को चालक प्रशिक्षण केंद्रों की मान्यता के संबंध में नियम बनाने का अधिकार देती है. -इनपुट पीआईबी

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First Published : 01 Jul 2021, 10:40:07 AM

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हुंडई मोटर ने चेन्नई इकाई से अपनी एक करोड़वीं कार उतारी - Navbharat Times

Tuesday, June 29, 2021

ई- व्हीकल सहित ऑटो सेक्टर की विकास योजनाओं पर चर्चा के लिए बैठक जल्द: जावड़ेकर - IndiaTV Paisa

ऑटो सेक्टर पर बैठक...- India TV Paisa
Photo:PTI

ऑटो सेक्टर पर बैठक जल्द

नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय जल्द ही ई-वाहनों सहित ऑटोमोबाइल उद्योग के तेजी से विकास के तरीकों पर चर्चा करने के लिए हितधारकों की एक बैठक बुलाएगा। उन्होंने मंगलवार को इंदौर में राष्ट्रीय मोटर वाहन परीक्षण ट्रैक (एनएटीआरएएक्स) केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि इस केंद्र के निर्माण के बाद घरेलू वाहनों को जांच के लिए विदेशों में नहीं भेजना पड़ेगा। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्री ने कहा कि जिन देशों के पास वाहन जांच ट्रैक की सुविधा नहीं है, वे अब यूरोप और अमेरिका के बजाय भारत में अपने वाहन भेजेंगे। इंदौर का 11.3 किलोमीटर लंबा तेज गति वाला ट्रैक विश्व का पांचवा सबसे बड़ा ट्रैक है। साथ ही एशिया में सबसे बड़ा और चीन तथा जापान के केन्द्र के मुकाबले अधिक सुविधाओं से लैस है। 

केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘मंत्रालय ऑटोमोबाइल उद्योग के तेजी से उच्च विकास और ई-वाहनों की तेजी से जांच तथा विकास के लिए आगे का रास्ता तलाशने को लेकर हितधारकों से जल्द चर्चा करेगा।’’ जावड़ेकर ने कहा कि ई-वाहनों को लेकर कई तरह के नए विचार और सुझाव सामने आ रहे है। इसलिए जल्द ही इस संबंध में हितधारकों के साथ एक बैठक की जायेगी। इस अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों की पहल के बावजूद ई-वाहनों के लिए सुविधाओं का विस्तार बहुत धीमी गति से हो रहा है। इस गति को तेज करने के लिए हितधारकों के परामर्श की आवश्यकता है। उल्लेखनीय है कि एनएटीआरएएक्स परियोजना भारी उद्योग मंत्रालय के राष्ट्रीय ऑटोमोटिव परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास बुनियादी ढांचा परियोजना (एनएटीआरआईपी) के तहत बनाई जा रही है। एनएटीआरएएक्स भारत में ऑटोमोटिव परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों में से एक है। 

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ऑटो उद्योग की विकास योजनाओं पर चर्चा के लिए हितधारकों की बैठक जल्द: जावड़ेकर - Navbharat Times

Monday, June 28, 2021

निजी वाहनों पर नेम प्लेट लगाने पर होगी कार्रवाई : डीटीओ - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, गुमला : जिला परिवहन पदाधिकारी बिजय सिंह बिरूवा ने बताया कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग ने गाड़ियों के आगे आर्मी, प्रेस, पुलिस, प्रशासन जैसे बोर्ड लगाने को पूरी तरह प्रतिबंधित कर रखा है। वाहन के शीशे के भीतर भी किसी तरह के बोर्ड, पट्ट या किसी शब्द का उल्लेख नहीं किए जाने का आदेश पूर्व में ही जारी किया गया है लेकिन लोग उक्त निर्देशों का अनुपालन करते नजर नहीं आ रहे हैं अब ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध नियमित रूप से अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार के परिवहन विभाग ने विधायिका, न्यायपालिका व कार्यपालिका के कई लोगों को नेम प्लेट व बोर्ड लगाने की छूट दी है। किसी भी परिस्थिति में नेम प्लेट होने पर रजिस्ट्रेशन नंबर ढका नहीं होना चाहिए। नेम प्लेट का आकार 18 गुना छह इंच से अधिक नहीं होना चाहिए। विधायिका के लिए हरा, न्यायपालिक, वैधानिक आयोग, कार्यापालिका व केंद्रीय कार्यालय के लिए लाल व विधि व्यवस्था संधारण व प्रवर्तन पदाधिकारी के लिए नीला रंग का बोर्ड लगाना होगा।

उन्होंने जिले के जनप्रतिनिधियों एवं पदाधिकारियों से उपरोक्त आदेश के अनुसार ही अपने वाहनों में नेम प्लेट लगाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 179 (1)के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी साथ ही न्यायालय की अवमानना का केस भी किया जायेगा।

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आदेश के आलोक में गुमला जिले में अभियान चलाया गया

उपायुक्त गुमला शिशिर कुमार सिन्हा के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी बिजय सिंह बिरूआ की अगुवाई में रायडीह प्रखंड में वाहनों पर अवैध सूचक बोर्ड और पद के लिए जांच अभियान चलाया गया। साथ ही इस दौरान मास्क, हेलमेट, वाहन से संबंधित कागजात की भी जांच की गई। जांच के क्रम में एक वाहन में अवैध तरीके से पद सूचक बोर्ड पाया गया। इस पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोटर वाहन अधिनियम के तहत् पद सूचक बोर्ड को हटवाया तथा 500 रूपये का जुर्माना वसूला। जांच अभियान के दौरान वैसे चालकों से जो बिना हेलमेट, बिना मास्क व बिना कागजात के पाएं गए कुल 16,500 रूपये जुर्माना वसूली की गई। जांच अभियान के दौरान जिला परिवहन पदाधिकारी बिजय सिंह बिरूवा, सड़क सुरक्षा के आइटी मैनेजर मंटू रवानी, तकनीकि सहायक प्रणय कांशी एवं अन्य उपस्थित थे।

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नोएडा में 10 साल पुराने 12 हजार से अधिक डीजल और पेट्रोल वाहनों का रद्द हुआ RC, जानें क्या है पूरा मामला - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

नयी दिल्ली : नोएडा प्राधिकरण (Noida authority) ने 12,000 से अधिक दस साल पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) को रद्द कर दिया है. अधिकारियों ने कहा कि 12,200 वाहनों की आरसी की वैधता अब समाप्त हो चुकी है. जी न्यूज की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये सभी गाड़ियां दस साल पुरानी हो गयी थी और प्राधिकरण ने इनको सड़क पर नहीं चलने देने का फैसला किया है.

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Sunday, June 27, 2021

बनिहाल-काजीगुंड टनल पर सफलतापूर्वक पूरा हुआ भारी मोटर वाहनों का ट्रायल, सुरंग के जल्द शुरू होने की संभावना बढ़ी - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

बनिहाल दर्रे के नीचे की पुराने टनल की चढ़ाई 2194 मीटर है, जिससे वाहनों की गति धीमी पड़ जाती है. लेकिन, बनिहाल-काजीगुंड टनल की औसत चढ़ाई 1,790 मीटर है. यह जवाहर टनल से करीब चार सौ मीटर कम है. चढ़ाई कम होने से वाहनों की गति तेज होने की संभावना है. साथ ही खिसकने का भी खतरा कम होगा.

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एमजी मोटर की 20 लाख से कम दाम में इलेक्ट्रिक वाहन लाने की तैयारी - Navbharat Times

Saturday, June 26, 2021

वाहन मालिकों के संघ का सरकार से डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी को तुरंत रोकने का अनुरोध - Navbharat Times

मोटर एजेंसी से उड़ाया 15 लाख का सामान - अमर उजाला

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अंबेडकरनगर। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के अफजलपुर में स्थित एक मोटर एजेंसी से बीती रात चोरों ने नकदी समेत करीब 15 लाख रुपये का सामान पार कर दिया। एजेंसी संचालक को इसकी जानकारी शनिवार को सुबह हो सकी। पीड़ित ने अकबरपुर कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है।
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अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के मीरानपुर तमसा मार्ग निवासी उमाशंकर उपाध्याय की अकबरपुर बसखारी मार्ग पर अफजलपुर के पास आरके इलेक्ट्रिक मोटर वाहन एजेंसी है। प्रतिदिन की तरह वह शुक्रवार की रात एजेंसी बंद कर घर चले गए। शनिवार को जब वह सुबह करीब 10 बजे एजेंसी पर पहुंचे तो देखा कि शटर का ताला टूटा है। शटर खोलकर अंदर गए तो वहां का नजारा देख सन्न रह गए।
एजेंसी में रखा लाखों का सामान चोरों ने पार कर दिया था। कैश काउंटर से नकदी भी गायब थी। पीड़ित ने घटना की सूचना तत्काल अकबरपुर कोतवाली पुलिस को दी। कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन की। पीड़ित ने अकबरपुर कोतवाली में दी तहरीर में करीब 15 लाख रुपये का सामान व नकदी चोरी होने की बात कही है। कोतवाल अमित सिंह ने बताया कि मामले में छानबीन की जा रही है।

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Thursday, June 24, 2021

खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर रॉबर्ट वाद्रा के वाहन का चालान कटा - नवभारत टाइम्स

दिल्ली: प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कार का पुलिस ने काटा चालान - अमर उजाला

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Thu, 24 Jun 2021 10:58 PM IST

सार

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी कार और सुरक्षा गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यालय जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार ने अचानक ब्रेक लिया, जिससे उनके पीछे चल रही सुरक्षा गाड़ी उनकी कार से टकरा गई।
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रॉबर्ट वाड्रा-प्रियंका गांधी वाड्रा (फाइल फोटो)

रॉबर्ट वाड्रा-प्रियंका गांधी वाड्रा (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

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विस्तार

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा की कार का दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने लापरवाही और खतरनाक ढंग से चलाने के मामले में चालान किया है। मोटर वाहन अधिनियम (खतरनाक ड्राइविंग) की धारा 184 के तहत चालान किया गया है। 
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अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सुरेन्द्र चौधरी ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा अपनी कार और सुरक्षा गाड़ियों के काफिले के साथ कार्यालय जा रहे थे। इस दौरान उनकी कार ने अचानक ब्रेक लिया, जिससे उनके पीछे चल रही सुरक्षा गाड़ी उनकी कार से टकरा गई। इस पर वह अपनी कार की चाबी लेकर अपने कार्यालय चले गए। इस दौरान मौके पर मौजूद यातायात और हजरत निजामुद्दीन थाना पुलिस ने उनकी कार का चालान कर दिया।

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दिल्ली: प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कार का पुलिस ने काटा चालान - अमर उजाला
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Tuesday, June 22, 2021

वाहन चालक हो जाएं सावधान, सरकार कर रही है PUC को लेकर नया जुर्माना और टैक्‍स लगाने की तैयारी - IndiaTV Paisa

Govt makes puc certificate for all vehicles uniform new rules penalty guidelines check details - India TV Paisa
Photo:FILE PHOTO

Govt makes puc certificate for all vehicles uniform new rules penalty guidelines check details 

नई दिल्‍ली। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने देश भर में सभी वाहनों के प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के लिए एक समान प्रारूप बनाने के लिए अधिसूचना जारी की है और इसके साथ ही पीयूसी डेटाबेस को राष्ट्रीय पंजीयक के साथ जोड़ा जाएगा। सड़क मंत्रालय द्वारा केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव के बाद पीयूसी फॉर्म पर क्यूआर कोड छपा होगा, और इसमें वाहन, उसके मालिक और उत्सर्जन की स्थिति का विवरण होगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी प्रमाणपत्र के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के मुताबिक देश भर में एक समान पीयूसी प्रारूप की शुरुआत की जाएगी। बयान में कहा गया है कि नए पीयूसी में वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता के साथ इंजन नंबर और चैसिस नंबर दर्ज होगा।

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वाहन मालिक के मोबाइल नंबर का उल्‍लेख अनिवार्य बनाया जाएगा ताकि एक वैधता और शुल्‍क के लिए उस नंबर पर एसएमएस भेजा जा सके। बयान में कहा गया है कि पहली बार देश में रिजेक्‍शन स्लिप को शुरू किया जाएगा। इस रिजेक्‍शन स्लिप का फॉर्मेट पूरे देश में एक समान होगा। यदि वाहन उत्सर्जन मानकों पर खरा नहीं उतरा है, तो उसे यह अस्वीकृति पर्ची दी जाएगी। बयान में कहा गया कि इस पर्ची का इस्तेमाल वाहन की सर्विस कराने के लिए या किसी दूसरे केंद्र पर जांच कराने के लिए किया जा सकता है।

बयान के मुताबिक संबंधित अधिकारी यह मानता है कि मोटर वाहन उत्‍सर्जन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है तो वह लिखित या इलेक्‍ट्रॉनिक माध्‍मय से संबंधित वाहन मालिक को इसकी जानकारी देगा और उसे अधिकृत पीयूसी टेस्टिंग स्‍टे‍शन में वाहन की जांच कराने के लिए कहेगा। यदि वाहन मालिक ऐसा कराने में असफल रहता है या वाहन उत्‍सर्जन मानकों के अनुरूप नहीं पाया जाता है तो वाहन मालिक को जुर्माना देना होगा।

सड़कों पर दौड़ रहे हैं चार करोड़ पुराने वाहन, हरित कर लगाने की तैयारी

देश की सड़कों पर अभी 15 साल से अधिक पुराने चार करोड़ वाहन दौड़ रहे हैं। ये वाहन हरित कर के दायरे में आते हैं। पुराने वाहनों के मामले में कर्नाटक शीर्ष पर है। कर्नाटक की सड़कों पर ऐसे 70 लाख वाहन दौड़ रहे हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने देशभर में ऐसे वाहनों के आंकड़ों को डिजिटल किया है। हालांकि, इनमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं। इन राज्यों के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव राज्यों को पहले ही भेजा जा चुका है।

आंकड़ों के अनुसार, चार करोड़ से अधिक वाहन 15 साल से ज्यादा पुराने हैं। इनमें से दो करोड़ वाहन तो 20 साल से अधिक पुराने हैं। मंत्रालय ने कहा कि वाहनों का डिजिटल रिकॉर्ड केंद्रीयकृत वाहन डाटाबेस पर आधारित है। इसमें आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और लक्षद्वीप शामिल नहीं हैं। पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की दृष्टि से उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में ऐसे वाहनों की संख्या 56.54 लाख है, जिनमें से 24.55 लाख वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं। राजधानी दिल्ली 49.93 लाख वाहनों के साथ तीसरे स्थान पर है। दिल्ली में 35.11 लाख वाहन 20 साल से अधिक पुराने हैं। केरल में ऐसे वाहनों की संख्या 34.64 लाख, तमिलनाडु में 33.43 लाख, पंजाब में 25.38 लाख और पश्चिम बंगाल में 22.69 लाख है। महाराष्ट्र, ओडिशा, गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में ऐसे वाहनों की संख्या 17.58 लाख से 12.29 लाख के बीच है। वहीं झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पुडुचेरी, असम, बिहार, गोवा, त्रिपुरा और संघ शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से 5.44 लाख के बीच है। आंकड़ों के अनुसार, शेष राज्यों में ऐसे वाहनों की संख्या एक लाख से कम है।

सरकार पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण पर अंकुश के लिए ऐसे पुराने वाहनों पर जल्द हरित कर लगाने की तैयारी कर रही है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इस साल जनवरी में प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों पर हरित कर लगाने का प्रस्ताव किया था। इस प्रस्ताव को राज्यों के पास विचार-विमर्श के लिए भेज दिया गया है। उसके बाद इसे औपचारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा। फिलहाल कुछ राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा भिन्न दरों के आधार पर हरित कर लगाया जा रहा है। प्रस्ताव के तहत आठ साल से अधिक पुराने वाहनों पर फिटनेस प्रमाणन के नवीकरण के समय पथकर के 10 से 25 प्रतिशत के बराबर कर लगाया जाएगा। व्यक्तिगत वाहनों पर 15 साल बाद नवीकरण के समय कर लगाने का प्रस्ताव है। बेहद प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों पर ऊंचा यानी पथकर के 50 प्रतिशत के बराबर कर लगाने का प्रस्ताव है।

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वाहन चालक हो जाएं सावधान, सरकार कर रही है PUC को लेकर नया जुर्माना और टैक्‍स लगाने की तैयारी - IndiaTV Paisa
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कोरोना काल में एक्सपार्य हो गया है वाहन का इंश्योरेंस, तो करें ऑनलाइन अप्लाई, इससे होंगे कई फायदें - News18 हिंदी

नई दिल्ली. नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर तगड़ा जुर्माना लगाया जाने लगा है. ऐसे में यदि आप इंश्योरेंस कंपनी में जाकर बीमा नहीं करा सकते. तो आप ऑनलाइन तरीके से अपने वाहन का इंश्योरेंस आसानी से करा सकते है. इसके लिए आपको न तो बीमा कंपनी के चक्कर लगाने होंगे और न ही किसी बाबू की टेबल पर बार-बार जाना होगा. आइए जानते है ऑनलाइन इंश्योरेंस के कई बड़े फायदों के बारे में...

बेहतर प्लान चुनने की सुविधा
आप डिजिटल प्लेटफॉर्म से दोपहिया वाहन का बीमा खरीदना चाहते हैं. तो ऐसी कई वेबसाइट हैं, जहां आप विभिन्न कंपनियों के प्लान की तुलना कर सकते हैं. इसके बाद आप अपनी जानकारी और जरूरत के हिसाब से सही प्लान का चुनाव कर सकते हैं. इस प्रक्रिया में आप यह भी जान सकते हैं कि बीमा के किस फीचर के लिए आपको कितनी रकम अलग से चुकानी पड़ेगी.

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समय की बचत
ऑनलाइन मोटर व्हीकल इंश्योरेंस का सबसे पहला फायदा है कि, इससे आपके समय की बचत होगी. अगर आप किसी एजेंट के जरिये बीमा कराते हैं. तो आपका पैसा और समय दोनों ही ज्यादा लग सकते हैं. इसके साथ ही आपको डॉक्यूमेंटेंशन के लिए बहुत चक्कर लगाने पड़ सकते हैं. इसलिए बेहतर होगा कि आप व्हीकल इंश्योरेंस के लिए ऑनलाइन विकल्प को ही चुनें.

ग्राहकों को मलती है बेहतर सुव‍िधा
ऑनलाइन व्हीकल इंश्योरेंस के लिए आपको ऑनलाइन ग्राहक सेवा भी उपलब्ध कराई जाती है. पॉलिसी धारकों के लिए यह सेवा हर समय उपलब्ध रहती है. इस सेवा में पॉलिसी से जुड़ी सभी जानकारियां दी जाती हैं. इसके साथ ही आपको इसमें जरूरी डॉक्‍युमेंट्स की भी पूरी जानकारी उपलब्ध होती है.

डिस्काउंट का भी म‍िलता है फायदा
जब आप बीमा पॉलिसी ऑनलाइन खरीदते हैं. तो किसी ब्रोकर या एजेंट को पैसे नहीं देने पड़ते हैं. ऑनलाइन व्हीकल इंश्योरेंस में कंपनियां सीधे ग्राहक को छूट देती हैं. अगर आप किसी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के मेंबर हैं या आपने अपने व्हीकल में एंटी-थेफ्ट डिवाइस लगाया हुआ है. तो यह बहुत अच्छा है. इससे आपको बीमा कंपनी अतिरिक्त छूट देती है.

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रिन्यू सिस्टम आसान
आप इस बात से बखुबी अवगत होंगे कि किसी भी सरकारी डॉक्‍युमेंट को रिन्यू कराने के लिए लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्‍कर लगाने पड़ते हैं. लेक‍िन वहीं ऑनलाइन व्हीकल इंश्योरेंस के मामले में आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी. पॉलिसी को रिन्‍यू कराने के लिए आपको अपनी पूरी जानकारी दोबारा फॉर्म में भरने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी. क्योंकि आपकी पूरी डिटेल पहली ही बार में ऑनलाइन स्टोर की जा चुकी होती है. इसके साथ ही पेमेंट के लिए आप डिजिटल मोड चुन सकते हैं.

नो क्लेम बोनस का ट्रांसफर
अगर आपने बाइक का बीमा खरीदा है और आपने उस साल में नुकसान की भरपाई का कोई दावा नहीं किया. तो आपको अगले साल बीमा पॉलिसी पर नो क्लेम बोनस (एनसीबी) मिलता है. यह वास्तव में अपने ग्राहक को बीमा कंपनी की तरफ से मिलने वाला तोहफा है. जब आप ऑनलाइन पॉलिसी खरीदते हैं. तो पिछली कंपनी से मिलने वाले एनसीबी को नई पॉलिसी खरीदने में ट्रांसफर कर सकते हैं.

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कोरोना काल में एक्सपार्य हो गया है वाहन का इंश्योरेंस, तो करें ऑनलाइन अप्लाई, इससे होंगे कई फायदें - News18 हिंदी
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Friday, June 18, 2021

Motor Vehicle Act: जानिए क्या होता है पीयूसी सर्टिफिकेट, जो देशभर में बनेगा एक जैसा, नहीं होने पर रद्द हो जाएगा वाहन का पंजीकरण - अमर उजाला

सार

अधिक प्रदूषण पर जारी होगी अमान्य पर्ची, सड़क परिवहन मंत्रालय ने जारी की अधिसूचना, नए फॉर्म में क्यूआर कोड भी होगा।

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विस्तार

केंद्र सरकार ने वाहनों से प्रदूषण को कम करने के लिए अब देश भर में सामान्य प्रदूषण प्रमाण पत्र(पीयूसी) जारी करने का अहम फैसला लिया है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। इसमें पहली बार वाहन से अधिक प्रदूषण मिलने पर अमान्य पर्ची देने का प्रावधान जोड़ा गया है।
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केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में किये गए बदलाव के अंतर्गत समान प्रमाण पत्र के लिए नया फॉर्मेट भी जारी किया जाएगा जिस पर क्यूआर कोड होगा। इसमें वाहन की पूरी जानकारी मसलन रजिस्ट्रेशन संख्या, चेंचिस संख्या, वाहन स्वामी का नाम, उसके परमिट आदी की पूरी जानकारी अपलोड की जाएगी।

मंत्रालय की 14 जून को जारी अधिसूचना के मुताबिक इस फॉर्मेट में वाहन स्वामी का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य होगा। प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता और शुल्क संबंधी सभी जानकारी एसएमएस के जरिए सीधे वाहन स्वामी को सौंपी जाएगी। इसे नेशनल रजिस्टर से भी लिंक किया जाएगा।

उत्सर्जन अधिक हुआ तो मिलेगी अमान्य पर्ची
अधिसूचना के मुताबिक अगर वाहन से मानक से अधिक उत्सर्जन होगा तो एक अमान्य पर्ची जारी होगी। इसे दिखाकर किसी भी सर्विस सेंटर या प्रदूषण जांच केंद्र में वाहन की मरम्मत करानी होगी। ये पर्ची जांच अधिकारी या तो लिखित या डिजिटल मोड पर जारी करेगा।

वाहन ठीक नहीं कराया तो लगेगा जुर्माना
अधिकारी द्वारा अमान्य पर्ची जारी होने के बाद भी अगर वाहन स्वामी या चालक गाड़ी को ठीक नहीं कराता या वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र पेश नहीं करता तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया कि नियम का पालन आईटी से संबद्ध होगा और इससे वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने में मदद मिलेगी।


पंजीकरण व परमिट भी हो सकता है रद्द
अधिसूचना के मुताबिक वैध प्रदूषण प्रमाणपत्र नहीं होने या वाहन स्वामी द्वारा नियमों का पालन नहीं किये जाने पर संबंधित आरटीओ वाहन का पंजीकरण व उसका परमिट रद्द कर सकता है। ये दस्तावेज वैध प्रमाण पत्र बनने तक रद्द रहेंगे।

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highlights

  • नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी
  • पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को अधिसूचना जारी की

नई दिल्ली:

एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, नागरिकों को परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करने के लिए, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इस संबंध में 30 मार्च, 2020, 9 जून, 2020, 24 अगस्त, 2020, 27 दिसंबर, 2020 और 26 मार्च, 2021 को एडवाइजरी जारी की थी. यह सलाह दी गई कि फिटनेस, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेज की वैधता को 30 जून, 2021 तक वैध माना जाए.

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इसमें वे सभी दस्तावेज शामिल हैं जिनकी वैधता 1 फरवरी, 2020 से समाप्त हो गई है या 30 सितंबर, 2021 तक समाप्त हो जाएगी. प्रवर्तन अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे दस्तावेजों को 30 सितंबर, 2021 तक वैध मानें. इससे नागरिकों को एक-दूसरे से दूरी बनाए रखने में परिवहन संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने में मदद मिलेगी.

देशभर में पीयूसी जारी करने के लिए सामान्य प्रारूप अधिसूचित 

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के अंतर्गत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी (पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल) सर्टिफिकेट के सामान्य प्रारूप के लिए 14 जून, 2021 को अधिसूचना जारी की है. देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसी) प्रारूप की शुरुआत और पीयूसी डाटाबेस को राष्ट्रीय रजिस्टर से जोड़ना. अस्वीकृति पर्ची की अवधारणा पहली बार शुरू की जा रही है. संबंधित उत्सर्जन मानदंडों में आदेशित जांच परिणाम मूल्य अधिकतम स्वीकृति योग्य मूल्य से अधिक होने की स्थिति में वाहन मालिक को अस्वीकृति पर्ची का एक सामान्य प्रारूप दिया जाना है. इस दस्तावेज को वाहन की सर्विस कराने के लिए सर्विस सेंटर पर दिखाया जा सकता है या उपयोग किया जा सकता है, यदि किसी दूसरे सेंटर पर जांच कराने पर पीयूसीसी सेंटर का उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहा है.

सूचना गोपनीय रहेगी अर्थात वाहन मालिक का मोबाइल नंबर, नाम और पता इंजन नंबर और चेसिस नंबर (केवल अंतिम चार अंक दिखाई देने के लिए, अन्य अंक गोपनीय होंगे). वाहन मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा. यदि नियम लागू कराने वाले अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि कोई मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वह वाहन चालक या वाहन के प्रभारी किसी भी व्यक्ति को प्राधिकृत प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) जांच स्टेशनों में से किसी एक में जांच के लिए वाहन प्रस्तुत करने के लिए लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से सूचित कर सकता है। यदि वाहन  चालक या प्रभारी व्यक्ति अनुपालन के लिए वाहन प्रस्तुत करने में विफल रहता है या वाहन अनुपालन करने में विफल रहता है, तो वाहन का मालिक दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा.

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यदि वाहन मालिक इसका अनुपालन करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकरणलिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिएवाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र और किसी भी परमिट को निलंबित कर देगा, जब तक कि ऐसे समय तक वैध "प्रदूषण नियंत्रण के तहत" प्रमाण पत्र जारी नहीं होता है. इस प्रकार नियम लागू कराना आईटी-सक्षम होगा और प्रदूषणकारी वाहनों पर बेहतर नियंत्रण में मदद करेगा. क्यूआर कोड फॉर्म पर छपा होगा. इसमें पीयूसी केंद्र के बारे में पूरी जानकारी होगी. - इनपुट पीआईबी

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Thursday, June 17, 2021

सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन दस्तावेजों की वैधता सितंबर तक बढ़ाई - नवभारत टाइम्स

गैर-मोटर वाहन क्षेत्र के नोटिफिकेशन पर चिंता में चांदनी चौक के व्यापारी - नवभारत टाइम्स

अब पूरे देश में एक जैसा होगा पॉल्युशन कंट्रोल सर्टिफिकेट, फॉर्म पर मौजूद रहेगा क्यूआर कोड - Navbharat Times

अब देशभर में PUC का एक जैसा सर्टिफिकेट, परिवहन मंत्रालय ने जारी किया प्रारूप - Aaj Tak

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत देश भर में जारी किए जाने वाले पीयूसी (पलूशन अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्र का एक सामान्य प्रारूप जारी किया है. देश भर में एक समान प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र की शुरूआत की जाएगी. इसके साथ ही पीयूसी डेटाबेस को नेशनल रजिस्टर से जोड़ा जाएगा.

रिजेक्शन स्लिप का प्रावधान पहली बार किया जा रहा है. अगर पलूशन लेवल तय मानकों से ज्यादा है तो वाहन मालिक को रिजेक्शन स्लिप दी जाएगी.  इस स्लिप को वाहन की सर्विसिंग के लिए सर्विस सेंटर पर दिखाया जा सकता है. अगर पलूशन नापने वाली मशीन खराब है तो मालिक दूसरे सेंटर जा सकता है. 

अब गाड़ी मालिक का मोबाइल नंबर अनिवार्य कर दिया गया है, जिस पर सत्यापन और शुल्क के लिए एक एसएमएस अलर्ट भेजा जाएगा. इसके साथ ही मोबाइल नंबर, इंजन नंबर और चेसिस नंबर की गोपनीयता बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाए गए हैं. अंतिम के चार अंक ही दिखाई देंगे, बाकी नंबर नहीं दिखेंगे.

अगर प्रवर्तन अधिकारी के पास यह मानने का कारण है कि एक मोटर वाहन उत्सर्जन मानकों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा है, तो वह लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से चालक या वाहन के प्रभारी व्यक्ति को वाहन जमा करने के निर्देश देने के लिए संवाद कर सकता है.

यदि चालक या वाहन का प्रभारी व्यक्ति इसके लिए वाहन प्रस्तुत करने में विफल रहता है तो वह दंड के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा. अगर मालिक इसका पालन करने में विफल रहता है, तो पंजीकरण प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, वाहन के पंजीकरण के प्रमाण पत्र और किसी भी परमिट को तब तक निलंबित कर देगा, जब तक कि एक पीयूसी प्रमाण नहीं मिल जाता.

 

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मोदी सरकार ने वाहन चालकों को दी राहत, मोटर वाहन दस्‍तावेजों की वैधता 30 सितंबर तक बढ़ाई - IndiaTV Paisa

Modi Govt Big Decision, extends validity of motor vehicle documents till Sept 30- India TV Paisa
Photo:INDIA TV

Modi Govt Big Decision, extends validity of motor vehicle documents till Sept 30

नई दिल्‍ली। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गुरुवार को ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल), पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) और परमिट जैसे मोटर वाहन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इससे पहले 30 मार्च 2020, नौ जून 2020 और 24 अगस्त 2020, 27 दिसंबर,2020 और 26 मार्च,2021 को मोटर वाहन कानून, 1988 और केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 से संबंधित दस्तावेजों की वैधता के संबंध में परामर्श जारी किया था।

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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनजर डीएल, आरसी, परमिट आदि वाहनों के दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर, 2021 तक बढ़ा दिया है। इस संबंध में मंत्रालय ने आज राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एक परामर्श जारी किया। इससे पहले विभिन्न अधिसूचनाओं के माध्यम से यह सलाह दी गई थी कि फिटनेस की वैधता, परमिट (सभी प्रकार), लाइसेंस, पंजीकरण या किसी अन्य संबंधित दस्तावेजों को 31 मार्च, 2021 तक वैध माना जा सकता है।

ताजा परामर्श के मुताबिक इन दस्तावेजों की वैधता को 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जा सकता है। इस तरह वे सभी दस्तावेज जिनकी वैधता एक फरवरी 2020 को या इसके बाद खत्म हो गई है, उन्हें 30 सितंबर 2021 तक वैध माना जाएगा। बयान में कहा गया है कि इससे नागरिकों को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ट्रांसपोर्ट संबंधी सेवाओं को हासिल करते रहने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आग्रह किया है कि वह इस परामर्श को लागू करने में तत्‍परता दिखाएं ताकि नागरिकों, ट्रांसपोटर्स और अन्‍य संगठनों, जो इस मुश्किल समय में परिचालन कर रहे हैं, को कोई परेशानी न हो।

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Wednesday, June 16, 2021

चांदनी चौक रोड को गैर-मोटर वाहन क्षेत्र अधिसूचित किया गया - नवभारत टाइम्स

हादसे में अब आरोपी की गाड़ी बेचकर पीड़ित परिवारों को मिलेगा क्लेम, सरकार ने दी सैद्धांतिक मंजूरी - अमर उजाला - Amar Ujala

अमर उजाला नेटवर्क, शिमला Published by: Krishan Singh Updated Thu, 17 Jun 2021 02:23 AM IST

सार

प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत सड़क दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अंकित नियम 215 से 235 के संशोधित प्रारूप को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है। 

हादसा(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला

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विस्तार

हिमाचल प्रदेश में अब लोगों को सोच-समझकर गाड़ी चलानी होगी। अगर वाहन मालिक सड़क में चलने वाले व्यक्ति को टक्कर मारकर चोटिल करता है, तो ऐसी स्थिति में इलाज का पूरा खर्चा वाहन मालिक वहन करना होगा। व्यक्ति की मौत होने पर बीमा पॉलिसी में तीसरा पक्ष जोखिम (थर्ड पार्टी रिस्क) कवर न होने पर पुलिस वाहन को बेचकर पीड़ित परिवार को मुआवजा देगी। प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत सड़क दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अंकित नियम 215 से 235 के संशोधित प्रारूप को सैद्धांतिक स्वीकृति दी है।
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अब जल्द इसे लागू कर दिया जाएगा। नियमों में संशोधन होने से प्रार्थी के हितों की सुरक्षा का उचित प्रावधान होगा। दुर्घटना में मृत्यु, शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होने पर मोटर वाहन नहीं छोड़ा जाएगा। दुर्घटना में एक से अधिक वाहन शामिल होने की स्थिति में सभी वाहनों को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। दावा पक्ष यदि गवाहों को बुलाने का खर्च वहन करने में असमर्थ है तो उस स्थिति में खर्च सरकार वहन करेगी। विकलांगता दावों पर न्यायाधिकरण द्वारा चिकित्सा बोर्ड गठित कर रिपोर्ट 15 दिन में देने का प्रावधान है।

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चांदनी चौक: लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक सड़क पर मोटर वाहनों की आवाजाही बंद, इमरजेंसी में इन्हें... - TV9 Hindi

चांदनी चौक की ये सड़क पुनर्विकसित की गई है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस इलाके को पूरी तरह से गैर-मोटर चालित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.

चांदनी चौक: लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक सड़क पर मोटर वाहनों की आवाजाही बंद, इमरजेंसी में इन्हें मिलेगी इजाजत

नया चांदनी चौक.

चांदनी चौक (Chandni Chowk) में लाल किले से फतेहपुरी मस्जिद तक मेन रोड को पूरी तरह से सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक गैर-मोटर चालित क्षेत्र (Non-Motorized zone) घोषित किया गया है. यानी इस सड़क पर मोटर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है. यहां सिर्फ आपात स्थिति में ही मोटर वाहन जा सकेंगे. दरअसल डेढ़ किलोमीटर लंबी चांदनी चौक की ये सड़क पुनर्विकसित की गई है और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद इस इलाके को पूरी तरह से गैर-मोटर चालित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है.

17 अप्रैल 2021 को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण कार्य को पूरा होने के बाद इसका उद्घाटन करने वाले थे लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के चलते इसे रोक दिया गया था. जानकारी के मुताबिक इस सड़क पर फायर टेंडर , एम्बुलेंस , शव वाहन, गर्भवती महिलाओं या ऐसे मरीज जिन्हें मोटर चालित परिवहन की आवश्यकता है, उत्तर दिल्ली नगर निगम और दिल्ली पुलिस के वाहन और रखरखाव में लगे यानी उत्तर दिल्ली नगर निगम द्वारा संचालित वाहन, दिल्ली पुलिस, बिजली विभाग, लोक निर्माण विभाग, सीपीडब्ल्यूडी, दिल्ली जल बोर्ड, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के वाहनों को छूट रहेगी.

3 साल में पूरा हुआ चांदनी चौक सौंदर्यीकरण का कार्य

यह डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क लालकिला से फतेपुरी मस्जिद तक विकसित की गई है. इस पूरे प्रोजेक्ट पर 99 करोड़ रुपए खर्च किया गया है. एक दिसंबर 2018 को प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और 31 मार्च 2020 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे पूरा करने में एक साल की देर हुई.

सिर्फ साइकिल रिक्शा को इजाज़त

चांदनी चौक की पुनर्विकसित की गई सड़क पर सिर्फ मैनुअल रिक्शा ही चलने की अनुमति रहेगी. इस एरिया में चलने वाले मैनुअल रिक्शा को चिंहित कर नियमित किया जाएगा. अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए रिक्शों की कलर कोडिंग की जाएगी और उन्हें एक बैच दिया जाएगा, ताकि अनाधिकृत रिक्शा इस एरिया में न प्रवेश कर पाएं. इन्हीं रिक्शों पर ही दुकानदार अपने सामान को लेकर आ-जा सकते हैं. यह रिक्शे इस तरह संचालित किए जाएंगे, ताकि वे एक-दूसरे को ओवरटेक न करें. किसी रिक्शा को सामान उतारना है या लादना है, तो उसके लिए बगल में जगह दी जाएगी, ताकि जाम न लगे. दिल्ली सरकार का मानना है कि चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण किए जाने के बाद चांदनी चौक पर पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी.

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Tuesday, June 15, 2021

नए परिवहन वाहनों के पंजीकरण का डीलर्स, फर्मों, निर्माताओं को मिला अधिकार - अमर उजाला

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चंडीगढ़। हरियाणा में सभी तरह के नए वाणिज्यिक वाहनों के पंजीकरण का अधिकार सरकार ने डीलर्स, फर्म और निर्माताओं को दे दिया है। इससे वाहन मालिकों को कैशलेस व फेसलैस पंजीकरण सुविधा मिलेगी। मंगलवार को मंत्रिमंडल बैठक में लिए गए इस निर्णय से वाहन मालिकों को बड़ी सुविधा होगी और पंजीकरण प्राधिकरण कार्यालयों में लोगों की आमद में काफी कमी आएगी।
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मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने नियम-33 के मौजूदा उप-नियम (3) में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। संशोधन के अनुसार हरियाणा मोटर वाहन नियम के मौजूदा उप-नियम में मौजूद ‘गैर-परिवहन’ शब्द और संकेत को हटाया गया है। अब वाहनों की पहली बिक्री पर पंजीकरण के संबंध में जरूरी समझी जाने वाली सभी शर्तें डीलर्स, फर्म व निर्माताओं पर लागू होंगी।
पूर्ण निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलर्स ऑनलाइन भी कर सकेंगे। वर्तमान में नए गैर-परिवहन वाहनों के मामले में ऐसा किया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 48.80 लाख से अधिक नए निजी वाहन पंजीकृत किए गए हैं। इसकी सफलता से उत्साहित होकर सरकार ने फेसलैस और कैशलेस पंजीकरण को और बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
नई व्यवस्था के तहत आवेदक को पंजीकरण के लिए अपेक्षित कर और शुल्कों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी तरह की ऑफलाइन गतिविधि नहीं होगी। संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को डाक से भेजेगा। पंजीकरण प्राधिकरण में खरीदार के प्रत्यक्ष इंटरफेस की आवश्यकता नहीं होगी।

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नए परिवहन वाहनों के पंजीकरण का डीलर्स, फर्मों, निर्माताओं को मिला अधिकार - अमर उजाला
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अब नए वाहन को डीलर के माध्यम से पंजीकृत करवा सकेंगे, कैबिनेट ने प्रस्ताव को दी मंजूरी - पंजाब केसरी

चंडीगढ़ (धरणी): आमजन को और अधिक सुविधाएं देने तथा कैशलेस और फेसलेस तरीके से नागरिक सेवाओं की प्रदायगी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 में किए जा रहे संशोधनों के साथ ही हरियाणा सरकार ने प्रदेश में पूरी तरह से निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलरों के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से वाहन मालिक अपने पूर्ण रूप से निर्मित नए परिवहन वाहनों को संबंधित डीलर के माध्यम से पंजीकृत करवा सकेंगे। यह प्रक्रिया कैशलेस और फेसलेस होगी। इससे पंजीकरण प्राधिकरणों के कार्यालयों में लोगों की आमद में उल्लेखनीय कमी आएगी।

इस आशय का निर्णय मंगलवार यहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया, जिसमें मंत्रिमंडल ने नियम-33 के मौजूदा उप-नियम (3) में संशोधन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। संशोधन के अनुसार, हरियाणा मोटर वाहन नियम, 1993 के नियम-33 के मौजूदा उप-नियम (3) में ‘गैर-परिवहन’ शब्द और संकेत को हटाया जाएगा।

संशोधन के बाद, सरकार द्वारा किसी भी फर्म, डीलर या मोटर वाहन निर्माता को ऐसे कार्य करने के लिए सक्षम बनाया गया है। इस सम्बन्ध में वाहनों की पहली बिक्री पर उनके पंजीकरण के संबंध में उपयुक्त समझी जाने वाली शर्तें लागू होंगी। पूरी तरह से निर्मित नए परिवहन वाहनों का पंजीकरण डीलरों द्वारा ऑनलाइन भी किया जा सकेगा, जैसा कि वर्तमान में नए गैर-परिवहन वाहनों के मामले में किया जा रहा है। पिछले 7 वर्षों में डीलर प्वाइंट रजिस्ट्रेशन के माध्यम से 48.80 लाख से अधिक नए निजी वाहन पंजीकृत किए गए हैं। इसकी सफलता से उत्साहित होकर, फेसलेस और कैशलेस ढंग से कारोबारी सुगमता में सुधार के दृष्टिगत अब इस सिस्टम का विस्तार पूरी तरह से निर्मित परिवहन वाहनों के लिए किया जा रहा है। 

आवेदक को अपेक्षित करों और शुल्कों के साथ ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी तरह की ऑफलाइन गतिविधि नहीं होगी। संबंधित पंजीकरण प्राधिकरण द्वारा पंजीकरण प्रमाण-पत्र आवेदक को डाक द्वारा भेजा जाएगा। पंजीकरण प्राधिकरणों में खरीददार के प्रत्यक्ष इंटरफेस की आवश्यकता नहीं होगी।

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दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरुरी खबर, पुराने वाहनों का जल्द करा लें स्क्रैप वरना गाड़ी हो जाएगी जब्त - दैनिक जागरण

नई दिल्ली [वी.के.शुक्ला]। अगर आप का डीजल वाहन 10 साल और पेट्रोल वाहन 15 साल की उम्र पूरी कर चुका है तो तुरंत उसे स्क्रैप (समाप्त) करा दें, सड़क पर निकाला तो कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आम जनता को चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसे वाहनों को कोई रियायत नहीं मिलेगी और ऐसे मालिकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी। जिसमें पकड़े जाने पर गाड़ी जब्त और 10 हजार का जुर्माने का प्रावधान है। इसके बाद भी वाहन सड़क पर नहीं चल सकेगा। उसे स्क्रैप कराना ही होगा। क्योंकि वाहन जुर्माना देने के बाद तभी छूट सकेगा जब वाहन मालिक शपथ पत्र देगा कि अब वाहन सड़क पर नहीं लाएगा और उसे स्क्रैप करा लेगा।

वाहन स्क्रैप कराने के लिए परिवहन विभाग ने चार एजेंसियां अधिकृत की हैं। मगर लोग वाहन स्कैप कराने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। लाकडाउन को छोड़ दें तो प्रति माह चारों को मिलाकर केवल 600 वाहन ही स्क्रैप कराने के लिए पहुंच रहे रहे हैं। जबकि चारों एजेंसियों को मिलाकर एक माह में 12 हजार वाहन तक स्क्रैप किए जा सकते हैं। उम्र पूरी कर चुके वाहन मालिकों की बेरुखी को देखते हुए दिल्ली परिवहन विभाग ने वाहनों के स्क्रैप कराने के संबंध में सार्वजनिक सूचना जारी कर दी है।

विभाग ने लोगों से कहा है कि अपने ऐसे वाहनों को स्क्रैप करा लें जिनके परिचालन की उम्र सीमा पूरी हो चुकी है। साथ ही दुर्घटनाग्रस्त वाहनों और उपयोग में न आने वाले वाहनों को भी स्क्रैप कराया जा सकता है। इसे लेकर परिवहन विभाग और सोसाइटी आफ इंडियन आटोमोबाइल मैन्युफेक्चरर की वेबसाइट पर अधिकृत स्क्रैप डीलर की सूची जारी करी गई है। जिसमें डीलर घर बैठे वाहन को स्क्रैप कराने की सुविधा भी उपलब्ध कर रहा है। वाहन को स्क्रैप कराने पर प्रमाण-पत्र जारी किया जाएगा। वाहन की स्थिति के आधार पर उसका आंकलन कर वाहन की स्क्रैप राशि डीलर द्वारा दी जाएगी।

दिल्ली में 2018 से इस उम्र के वाहन दिल्ली में चलाने पर है प्रतिबंध

दिल्ली में मोटर वाहनों के स्क्रैप करने के संबंध में वर्ष 2018 में दिशा-निर्देश जारी हुए थे। परिवहन विभाग द्वारा जारी सार्वजनिक सूचना के अनुसार ऐसे वाहन जिन की परिचालन की समय-सीमा पूरी हो गई और उनके चलने पर रोक है।

वेबसाइड पर कैसे पता करें

वाहन स्क्रैप कराने के लिए https://www.siam.in इस लिंक पर जाकर क्लिक करना होगा। फिर आपको वाहनों के स्क्रैप कराने को लेकर एक विकल्प दिखाई देगा। जिसको क्लिक करने पर वाहन स्क्रैप करने वाले डीलरों की सूची दिख जाएगी। उस पर उपलब्ध नंबरों पर संपर्क करके अपने वाहन को स्क्रैप करवा सकेंगे। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए 011-47103050 नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है।

इस तरह करा सकते हैं घर बैठे वाहन को स्क्रैप

स्क्रैप करने वाली एक कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिेकारी यश अरोड़ा का कहना है कि वेबसाइट पर जाकर एजेंसी के वाट्सएप नंबर पर वाहन के फोटो और आरसी लोग भेज सकते हैं। इसे देखकर अांकलन कर उसके दाम बता दिए जाते हैं। सहमति बनने पर एजेंसी ही अपनी क्रेन भेजकर वाहन को लेकर उसे मंगवा लेती है। एजेंसी ही परिवहन विभाग को सूचित करती है कि संबंधित वाहन को स्क्रैप कर दिया गया है। वाहन की स्क्रैप राशि 24 घंटे के अंदर संबंधित व्यक्ति के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी जाती है। वाहन के स्क्रैप किए जाने पर प्रमाण-पत्र मिलेगा। उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की चेतावनी के बाद काफी लोगों के फोन जानकारी लेने के लिए आ रहे हैं।

स्क्रैप कराने के रेट

  • दो पहिया 1500 से दो हजार
  • कार 10 हजार से 40 हजार
  • बस ढाई लाख से पांच लाख
  • ट्रक ढाई लाख से चार लाख

प्राइवेट व्यक्ति या कबाड़ी से वाहन को स्क्रैप न कराएं

दिल्ली में अगर दूसरे राज्य से पंजीकृत वाहन चला रहे हैं और दिल्ली के लिहाज से उसकी उम्र पूरी हो चुकी है तो वे भी अपने वाहन काे स्क्रैप करा सकते हैं। स्क्रैप करने वाली एजेंसी संबंधित वाहन मालिक को स्क्रैप कराने का प्रमाण पत्र देगी। वहीं इस बारे में वाहन पंजीकरण वाले संबंधित राज्य को भी सूचित करेगी। यहां ध्यान देने वाली बात है कि दिल्ली सरकार से अधिकृत एजेंसियों के अलावा किसी प्राइवेट व्यक्ति या कबाड़ी से वाहन को स्क्रैप नहीं कराएं। यह कानून का उल्लंघन है। ऐसे में आप मुश्किल में भी फंस सकते हैं।

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दिल्ली में वाहन चालकों के लिए जरुरी खबर, पुराने वाहनों का जल्द करा लें स्क्रैप वरना गाड़ी हो जाएगी जब्त - दैनिक जागरण
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मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना पड़ेगी भारी, जेबों को कर देगी खाली - पंजाब केसरी

चंडीगढ़ (धरणी): मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना अब आपकी जेबें ढीली नहीं बल्कि खाली भी कर सकती हैं। क्योंकि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 लाकर मोटर वाहन अधिनियम 1988 (सिद्धांत अधिनियम) में संशोधन किया है। उक्त अधिनियम के तहत विभिन्न अतिरिक्त अपराध जोड़े गए हैं। जिसमें कुछ चालान शुल्क तो पहले जितने ही हैं और कुछ चालान शुल्क में भारी बढ़ोतरी की गई है। हरियाणा राज्य में संशोधन अधिनियम के इन प्रावधानों को लागू किया जाना है। जिसके चलते होने वाले जुर्माने में भारी बढ़ोतरी हो जाएगी। 

अब अत्याधिक गति से हल्के मोटर यान चलाने पर जो जुर्माना पहले 1000 था वह 2,000 हो जाएगा। मध्यम और भारी वाहनों को अत्याधिक गति पर चलाने का जुर्माना 2000 से बढ़कर 4000 हो जाएगा। वहीं खतरनाक तरीके से दुपहिया, तिपहिया या ट्रैक्टर चलाने पर जुर्माना 2000 से 3000, हल्का मोटर यान का 3000 से 5000 व अन्य वाहन का जुर्माना 5000 से बढ़कर 10000 किया गया है। 

शारीरिक व मानसिक रूप से अयोग्य चालकों को पहले 1000 रुपए जुर्माना राशि के रूप में देने पड़ते थे। अब इस जुर्म में 2000 की राशि का भुगतान करना पड़ेगा। दौड़ व गति का मुकाबला करने पर जुर्माना 5000 से बढ़कर सीधा 10 हजार रुपए का होगा। जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान में कोई मोटर यान चलाएगा, चलवाएगा या चलाने देगा जिससे सड़क सुरक्षा शोर नियंत्रण और वायु प्रदूषण के संबंध में विहित मानकों का उल्लंघन होता हो उसमें दुपहिया व तिपहिया व हल्के वाहनों का जुर्माना 2000 से बढ़कर 3000 व अन्य वाहनों का जुर्माना 3000 से बढ़कर 5000 रुपए हो जाएगा। 

इसके साथ-साथ इस अपराध में अपराधी को 3 माह की अवधि के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखने के लिए अयोग्य करार दे दिया जाएगा। चालान करने के लिए कम से कम सहायक उपनिरीक्षक पद का कर्मचारी होना अनिवार्य है। मोटरयान के अधिकतर उन अपराधों में जुर्माना राशि बढ़ाई गई है, जिसमें चालक खुद की और दूसरों की सुरक्षा को खतरे में डालता है। खास तौर पर आजकल की युवा पीढ़ी इस प्रकार के अपराधों में ज्यादा सामने आती है। 

सड़क पर हो रही दुर्घटनाओं पर लगाम कसने के लिए सरकार द्वारा यह फैसला किया गया है। अधिकारियों को इस प्रकार की शक्तियां देकर सरकार आमजन को सुरक्षित तो करना चाहती है, लेकिन कुछ अधिकारी भारी चालान शुल्क के डर दिखाकर कानून के उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के साथ सांठगांठ कर सुविधा शुल्क बटोरते भी पाए गए हैं। इस प्रकार के कई मामले सोशल मीडिया पर भी प्रसारित हुए हैं। जिससे वर्दी दागदार हुई है। 

इसके साथ ही इस बात की ओर भी ध्यान देना अति अनिवार्य है कि चालान बुक या चालान करने वाली मशीन को लेकर कॉन्स्टेबल या हेड कॉन्स्टेबल चालान करते आम तौर पर देखे जाते हैं। यह कानून की उल्लंघना है। जबकि इस काम के लिए कम से कम सहायक उप निरीक्षक पद का कर्मचारी का होना अनिवार्य होता है। इन सब विषयों पर भी उच्चाधिकारियों को ध्यान देना होगा और सख्त फैसले लेने होंगे।
 

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मुख्यमंत्री ने टीसी गुप्ता को हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त पद की शपथ दिलाई

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मोटर वाहन अधिनियम की उल्लंघना पड़ेगी भारी, जेबों को कर देगी खाली - पंजाब केसरी
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हरियाणा में मोटर वाहन विभाग का पुनर्गठन, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा | Hari Bhoomi - हरिभूमि

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हरियाणा में मोटर वाहन विभाग का पुनर्गठन, सड़क सुरक्षा में सुधार होगा | Hari Bhoomi - हरिभूमि
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503 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी: कोविड-19 महामारी काल में सिल्लीगुड़ी पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा सोमवार को शहर के पानीटंकी मोड़, गुरुंग बस्ती मोड़, विधान मार्केट, हाशमी चौक जलपाई मोड़ आदि क्षेत्रों में अभियान चलाया गया। इस अभियान में ट्रैफिक एडीसीपी पूíणमा शेरपा, एसीपी मनीष गुप्ता और पीटी भुटिया नजर रख रहे थे। अभियान के तहत 503 वाहनों चालकों के खिलाफ नियम के उल्लंघन का जुर्माना लगाया गया है। ट्रैफिक एडीसीपी पूíणमा शेरपा के अनुसार सबसे ज्यादा सीट बेल्ट नहीं बाधने और दोपहिया में हेलमेट का नहीं होना बताया गया है। यातायात पुलिस की ओर से कहा गया कि लगातार अभियान और जागरूकता के बावजूद वाहन चालक सुधरने का नाम नहीं ले रहे। यातायात पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कई स्थानों पर बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में टू व्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे हैं और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194न् के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है। इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है। चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।

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Sunday, June 13, 2021

कर्फ्यू में भी यातायात नियमों का उल्‍लंघन करने से बाज नहीं आ रहे वाहन चालक, पुलिस ने किए 228 चालान - दैनिक जागरण

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। Traffic Police Challan, सड़क सुरक्षा के लिए पुलिस ने अभियान छेड़ा है। यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान काटे जा रहे हैं। वहीं अवैध खनन करने वालों के खिलाफ भी पुलिस सख्‍ती बरत रही है व चालान काट रही है। कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। नाके लगाने के साथ-साथ पैट्रोलिंग भी कर रही है। पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम, अवैध खनन अधिनियम व धूमपान निषेध अधिनियम की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर 39300 रुपये जुर्माना 24 घंटे में वसूल किया है। लोगों को आगाह किया है कोविड-19 के दौरान नियमों व कानून की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। यातायात नियमों की अवहेलना, अवैध खनन व नशे के कारोबारियों पर पुलिस नुकेल कस रही है।

पुलिस अधीक्षक विमुक्त रंजन ने बताया पुलिस ने जिलेभर में मोटर वाहन अधिनयिम की उल्‍लंघना के 228 चालान किए हैं और इससे करीब 34200 रुपये जुर्माना वसूला है। इसी तरह से अवैध खनन अधिनियम का कुल एक चालान कर पांच हजार रुपये जुर्माने के तौर पर प्राप्त किए हैं। धूमपान निषेध अधिनियम के तहत एक चालान हुआ, जिससे 100 रुपये जुर्माना वसूला गया।

उन्होंने कहा इस वक्त यह आपदा का समय है। आपदा के इस दौर में कोई भी नियमों की अवहेलना न करें। काननू तोड़ने की इजाजत किसी को नहीं है। कानून तोड़ने वाले व नियमों की अवहेलना करने वालों के साथ पुलिस सख्ती से निपटेगी।

उन्होंने बताया कि समाज का सहयोग मिल रहा है। पुलिस अपना काम अच्छे से कर पा रही है। अगर कोई नियमों की अवहेलना करता है तो पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। जिला भर में कोविड-19 के खिलाफ जंग जारी है। इसके साथ -साथ अन्य अपराधों के खिलाफ भी पुलिस अपना काम पूरी ईमानदारी व निष्ठा के साथ निभा रही है। उन्होंने सभी लोगों से कोविड-19 नियमों की पालना करने का आह्वान किया है।

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जम्मू-कश्मीर : प्रदेश में बिना पंजीकरण के बाहरी नंबर का कोई भी वाहन नहीं चलेगा - अमर उजाला - Amar Ujala

अमर उजाला नेटवर्क, जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 14 Jun 2021 12:45 AM IST

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विस्तार

दूसरे राज्यों से खरीदे गए वाहनों को अब जम्मू-कश्मीर में दोबारा पंजीकरण करवाना होगा। वाहन मालिकों को अपने गृह जिलों में वाहनों का पंजीकरण करना होगा। प्रदेश परिवहन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। विभाग ने साफ किया है कि पंजीकरण न कराने पर बाहरी राज्यों के नंबर वाले वाहन पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत उचित कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त सचिव परिवहन विभाग हृदेश कुमार ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। 
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आदेश में कहा कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से खरीद गए पुराने वाहनों का बिना पंजीकरण प्रदेश में परिचालन से काफी नुकसान हो रहा है। ये वाहन मालिक टोकन टैक्स/रोड टैक्स के भुगतान नहीं कर रहे हैं, जो जेके मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1957 के तहत आवश्यक है। ऐसे वाहनों का आतंकी हमालों में भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बाहरी राज्य के नंबर वाले वाहन का उनके मालिक को अपने गृह जिले में आरटीओ व एआरटीओ के पास पंजीकरण करवाना होगा। 

विभाग ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 47 का हवाला देते हुए सर्कुलर में कहा है कि एक राज्य में पंजीकृत वाहन को दूसरे राज्य में एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रखा गया है तो वाहन मालिक इस अवधि के भीतर पंजीकरण प्राधिकरण को आवेदन करें। स्वामित्व हस्तांतरण से संबंधित धारा 50 के तहत एक ही राज्य के भीतर पंजीकृत वाहन के मामले में हस्तांतरण के 14 दिनों के भीतर हस्तांतरण की तथ्य की रिपोर्ट देनी होगी, ताकि हस्तांतरण की प्रक्रिया पूरी की जा सके।

आरटीओ श्रीनगर ने पहले जारी किया था आदेश 
बाहरी राज्यों के वाहनों का प्रदेश में दोबारा पंजीकरण संबंधी पहला आदेश आरटीओ कश्मीर ने जारी किया था। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाईकोर्ट ने खारिज किया था। अब ये नया आदेश प्रदेश सरकार ने जारी किया है।

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Saturday, June 12, 2021

नाइट डोमिनेशन में 1923 वाहन चेक किए, 24 वाहनों के चालान - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, हिसार:

हिसार पुलिस ने अपराधों को रोकने और धरपकड़ के लिए शुक्रवार रात 10 से सुबह 4 बजे तक नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया। अभियान के तहत अलग-अलग स्थानों पर विशेष नाके व गस्त पार्टियों को तैनात करके संदिग्ध व्यक्तियों तथा वाहनों की जांच की गई। जिले के विभिन्न स्थानों को चिहिन्त करके विशेष नाकाबंदी की गई। नाइट डोमिनेशन के दौरान करीब 1923 छोटे बड़े वाहनों की गहनता से जांच की गई। इस दौरान रेलवे स्टेशन, बस अड्डा, धर्मशालाओं, होटल, बाजार व भीड़भाड़ वाले स्थानों की भी चेकिग की गई। अभियान के दौरान 124 सार्वजनिक स्थान तथा 1923 छोटे बड़े वाहनों को चेक किया गया। इस दौरान मोटर वाहन अधिनियम के तहत 24 वाहनों के चालान किए गए और पांच वाहनों को इंपाउंड किया गया। 46 व्यक्तियों के अजनबी पर्चे काटे गए तथा मोटर वाहन अधिनियम तथा स्थानीय एवं विशेष अधिनियम के तहत 34 व्यक्तियों पर कार्रवाई की गई। डीआईजी कम एसपी बलवान सिंह राणा के निर्देशानुसार नाइट डोमिनेशन के दौरान पुलिस ने अवैध शराब का कारोबार करने वालों से 18 बोतल शराब बरामद कर की हैं। वहीं जुआरियों के खिलाफ कार्रवाई कर 5430 रुपए बरामद किए। हांसी में नाइट डोमिनेशन अभियान में

1533 वाहनों की जांच

हांसी : पुलिस जिला हांसी द्वारा शुक्रवार रात को शहर में नाइट डोमिनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान कुल 1533 वाहनों की जांच की गई। पुलिस ने जांच के दौरान 11 बोतल शराब अंग्रेजी व 10 बोतल अवैध कच्ची शराब बरामद करके एक आरोपित को गिरफ्तार किया।

पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत के नेतृत्व में व पुलिस महानिदेशक के आदेशानुसार नाइट डोमिनेशन में सभी डीएसपी, सभी थाना प्रभारी, चौकी इंचार्ज व अन्य कर्मचारियों ने भाग लिया। पुलिस द्वारा जिले में अनेक जगह पर नाका प्वांइट लगाकर आने जाने वाले 538 दोपहिया वाहनों, 581 चार पहिया वाहनों, 223 लाइट व्हीकल्स व 191 बड़े वाहनों की चैकिग की गई। इस दौरान हांसी पुलिस फोर्स ने राइडर्स, पैदल गश्त करके फोर्स ने चैकिग अभियान चलाया।

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प्रदेश में रोड एक्सीडेंट पर नियम बदले - Divya Himachal

सरकार ने सड़क दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में नियम 215 से 235 के संशोधित प्रारूप को दी सैद्धांतिक मंजूरी

राज्य ब्यूरो प्रमुख — शिमला

प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन (संशोधन) नियम, 2021 के तहत सड़क दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण में अंकित नियम 215 से 235 के संशोधित प्रारूप को सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई है। संशोधित नियमों के लागू होने के उपरांत दुर्घटना के समय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 146 के अनुसार वाहन का वैध बीमा न होने पर प्रभावितों को न्यायाधिकरण के निर्देशानुसार नुकसान की भरपाई होगी। यह जानकारी परिवहन मंत्री विक्रम सिंह ने दी। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के उपरांत दावा प्रक्रिया में तेजी आएगी और दावा अदायगी समयबद्ध सुनिश्चित होगी। परिवहन मंत्री ने कहा कि नियमों में संशोधन होने से प्रार्थी के हितों की सुरक्षा का उचित प्रावधान होगा। दुर्घटना में मृत्यु, शारीरिक चोट या संपत्ति को नुकसान होने पर मोटर वाहन नहीं छोड़ा जाएगा।

बीमा पॉलिसी में तीसरा पक्ष जोखिम (थर्ड पार्टी रिस्क) कवर न होने पर वाहन को पुलिस द्वारा बेचने एवं प्रभावितों को मुआवजे का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि नियमों में दुर्घटना बीमा के अंतर्गत आवेदन से लेकर समयबद्ध अदायगी तक की प्रक्रिया का सरलीकरण एवं त्वरित अदायगी का प्रावधान किया गया है। लाभार्थी के खाते में आरटीजीएस या एनईएफटी के माध्यम से राशि का सीधा हस्तांतरण किया जाएगा। दुर्घटना में एक से अधिक वाहन शामिल होने की स्थिति में सभी वाहनों को पुलिस रिपोर्ट के आधार पर दावा राशि का भुगतान किया जाएगा। दावा पक्ष यदि गवाहों को बुलाने का खर्च वहन करने में असमर्थ है, तो उस स्थिति में खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। विकलांगता दावों पर न्यायाधिकरण द्वारा चिकित्सा बोर्ड गठित कर रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर देने का प्रावधान भी किया गया है। प्रस्तावित संशोधनों पर जनसाधारण के आक्षेप अथवा सुझाव प्राप्त करने के लिए इन्हें राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा, जो कि विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध होंगे। एक माह की अवधि के भीतर प्राप्त आक्षेप एवं सुझाव के निपटारे के उपरांत इन नियमों को अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाएगा। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ने गत दिवस मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए विभिन्न निर्णयोंं की सराहना की है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने परिवहन क्षेत्र को लगभग 40 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की है। उन्होंने स्टेज कैरिज आपरेटर्ज के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज उपदान योजना की स्वीकृति से बस आपरेटर्ज को प्रति बस दो लाख रुपए तथा अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ऋण राशि कार्यशील पूंजी के लिए उपलब्ध करवाने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ऋण राशि पांच वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी, जिसमें मोरेटोरियम अवधि का एक वर्ष शामिल होगा। ब्याज पर 75 प्रतिशत उपदान दिया जाएगा, जिसका भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। द्वितीय वर्ष में ब्याज पर 50 प्रतिशत उपदान भी राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।

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अब RTO में टेस्ट दिए बिना भी बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने बनाया ये नया नियम - IndiaTV Paisa

अब RTO में टेस्ट दिए...- India TV Paisa

अब RTO में टेस्ट दिए बिना भी बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार ने बनाया ये नया नियम

नयी दिल्ली। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वालों के लिए सरकार ने बड़ी राहत की घोषणा की है। अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको आरटीओ में जाकर ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आप मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से वाहन चलाना सीखकर और टेस्ट देकर ही लाइंसेस प्राप्त कर सकते हैं। रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए नए रूल को नोटिफाइ कर दिया है। 

सरकार के नोटिफिकेशन के अनुसार इन केंद्रों पर उम्मीदवारों को उच्च गुणवत्ता का ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं पढ़ाई कराई जायेगी। इनमें परीक्षण में सफल उम्मीदवार को ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करते समय फिर से ड्राइविंग टेस्ट नहीं देना होगा, उन्हें इससे छूट होगी। मंत्रालय ने कहा कि इन केंद्रों पर प्रशिक्षण की तमाम सुविधाओं के साथ ही ड्राइविंग परीक्षण ट्रैक होगा, जिससे अभ्यर्थियों को उच्च गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा सकेगा। 

ये दो होंगे कोर्स 

मंत्रालय ने कहा कि मोटर वाहन कानून, 1988 के तहत इन केंद्रों पर ‘रेमिडियल’ और ‘रिफ्रेशर’ पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे। मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों के लिए अनिवार्य नियम अधिसूचित कर दिए हैं। ये नियम एक जुलाई, 2021 से लागू होंगे। इन केंद्रों पर दाखिला लेने वाले अभ्यार्थियों को पर्याप्त प्रशिक्षण और जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। इन केंद्रों पर होने वाली परीक्षा को सफलापूर्वक पास करने वाले अभ्यर्थियों को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) पर ड्राइविंग लाइसेंस के लिए होने वाला ड्राइविंग टेस्ट देने की जरूरत नहीं होगी। 

छोटे वाहनों के लिए 29 घंटे की ट्रेनिंग

मंत्रालय के बयान में कहा गया है कि इस प्रकार के मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केन्द्रों से वाहन चलाने का प्रशिक्षण पाने के बाद चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस पाने में मदद मिलेगी। अधिसूचना के अनुसार मान्यता प्राप्त केंद्रों द्वारा दी गई मान्यता पांच साल के लिए लागू रहेगी और इसका नवीकरण किया जा सकेगा। हल्के मोटर वाहन चालक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि अधिकतम चार सप्ताह में 29 घंटे की होगी। पाठ्यक्रम को सिद्धांत और प्रायोगिक दो श्रेणियों में बांटा जाएगा। मध्यम और भारी मोटर वाहनों के लिए पाठ्यक्रम की अवधि छह सप्ताह में 38 घंटे की होगी। 

सड़क पर बेहतर व्यवहार और अनुशासन की ट्रेनिंग 

चालकों को सड़क पर दूसरे वाहन चालकों के साथ बेहतर व्यवहार और अनुशासन के बारे में जरूरी बातें भी पढ़ाई जायेंगी। इंडियन फाउंडेशन आफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च एण्ड ट्रेनिक (आईएफटीआरटी) के वरिष्ठ फैलों एवं समन्वयन एस पी सिंह ने एक वक्तव्य जारी कर नियमों को अधिवसूचित किये जाने का स्वागत किया है। 

न्यूनतम योग्यता की शर्त हटी

हालांकि, सिंह ने कहा कि अधिसूचित नियमों में चालकों के लिये न्यूनतम शिक्षा योग्यता को छोड़ दिया गया है। यह आठवीं पास थी। उन्होंने कहा इसके लिये न्यूनतम शैक्षिणिक योग्यता 12वी पास कर देनी चाहिये। देश में लाखों शिक्षित बेरोजगार है। सड़क परिवहन क्षेत्र में वाहन सुरक्षित ढंग से चलाये जायें इसके लिये शिक्षित और कुशल चालकों की आवश्यकता है।

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Friday, June 11, 2021

ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट, सड़क परिवहन मंत्रालय के नये नियमों से इनको होगा फायदा - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

रिवर्स गियर वाले वाहन के मामले में, वाहन को पीछे की ओर चलाते हुए, इसे एक सीमित क्षेत्र में या तो दाएं या बाएं नियंत्रण करना होता है और उचित सटीकता के साथ वाहन को फिर से मोड़ लेना होता है. यह ड्राइविंग कौशल परीक्षण में योग्यता के मापदंडों में से एक है. यह केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के प्रावधानों के अनुसार है. इसके अलावा, ड्राइविंग कौशल परीक्षण के लिए नियुक्ति के समय आवेदकों को ड्राइविंग कौशल परीक्षण डेमो के लिए एक वीडियो लिंक प्रदान किया जाता है.

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Driving Licence News: ड्राइविंग लाइसेंस की परीक्षा में अब साइकिल से भी जुड़े होंगे प्रश्न - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

रांची, जासं । ड्राईविंग लाइसेंस लेने के लिए अब साइक्लिंग की भी जानकारी होना जरूरी होगा। लाइसेंस लेने के लिए अब जो परीक्षा आयोजित की जाएगी। उसमें साइकल चलाने वालों की सुरक्षा को लेकर भी प्रश्न शामिल करने की तैयारी है। परिवहन विभाग साइकल और पैदल चलने वालों को लेकर दस प्रतिशत तक प्रश्न जोड़ा जाएगा। जिला साइकल एसोसिएशन ने साइकल चलाने वालों की सड़क सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग से ड्राइविंग लाइसेंस की होने वाली परीक्षा में मोटर वाहन, सिग्नल के अलावा साइकल चलाने वालों के साथ सड़क में वाहन कैसे चलाए जाए आदि चीजों से जुड़े प्रश्नों को शामिल करने का अनुरोध किया था। विभागीय सुत्रों के अनुसार लॉकडाउन लगने के बाद इस बदलाव को पूरा नहीं किया जा सका है। तैयारियां पूरी हो चुकी है, जल्द ही इन चीजों को लेकर विभाग निर्णय लेगा।

रांची साइकल एसोसिएशन के अध्यक्ष कनिष्क पाेद्दार बताते हैं कि सड़कों पर जितना हक मोटर वाहन चलाने वालों का है उतना ही हक साइकल चलाने वाले व पैदल चलने वालों का है। लेकिन इनके प्रति लिए कभी भी सड़कों पर अच्छा व्यवहार नहीं रहा है। इसका मुख्य कारण मोटर वाहन चलाने वालों को यह जानकारी नहीं है कि साइकल चलाने वाले भी पूरी आजादी के साथ सड़क पर चल सकते हैं। उनके लिए भी कई सिग्नल लगाए जाते हैं ताकि गाड़ी चलाने वाले इसका पालन कर सकें। लेकिन यह अधिकतर जगहों पर अमल होता नहीं दिखता। इन्हीं कारणों को देखते हुए तत्कालीन परिवहन सचिव के रविकुमार को पत्र लिख परीक्षा में साइक्लिंग को लेकर भी सवाल पूछे जाने का अनुरोध किया था, जिसे सचिव ने सही बताया और आगे की कार्रवाई के लिए दिशा-निर्देश दिए थे।

40 प्रश्नों का सेट भेजा गया है विभाग को

रांची साइकल एसोसिएशन ने विभाग का 40 प्रश्नों का सेट सौंपा है, जिसमें से कई सवाल ड्राईविंग लाइसेंस के लिए अनिवार्य बताया गया है। इन सवालों में सिर्फ साइकल और पैदल चलने वालों को लेकर ही तैयार किया गया है। इन प्रश्नों को तैयार करने में कई संस्थाओं के सर्वे का भी सहारा लिया गया, साथ ही एसोसिएशन ने वैसे प्रश्नों को अधिक महत्व दिया है जिसे जाने बिना सड़क पर वाहन नहीं चलाया जा सकता है।

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Thursday, June 10, 2021

बिना पंजीयन मत बेचना वाहन, भुगतना होगा भारी जुर्माना - दैनिक जागरण

शामली, जागरण टीम। अक्सर देखने में आता है कि बिना पंजीयन वाहन सड़क पर फर्राटा भरते घूमते रहते है, जबकि वाहन एजेंसी संचालकों को बिना पंजीयन वाहन बेचने की अनुमति नहीं है। अब यदि नया वाहन बिना पंजीयन के सड़क पर दौड़ता पाया जाता है तो एजेंसी संचालकों का टैक्स का 15 गुणा जुर्माना भुगतना होगा। ऐसा एक एजेंसी के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश स्तर पर आदेश जारी हुआ है। उप परिवहन आयुक्त के इस आदेश से एजेंसी संचालकों को परिवहन अधिकारियों ने जानकारी दे दी है।

सरकार ने वाहन खरीदने वालों की सहूलियत के लिए पिछले साल नवंबर से वाहनों के पंजीयन का काम वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालकों को सौंपा था। एजेंसी संचालक वाहन खरीदने वालों से पंजीयन शुल्क व टैक्स लेकर आनलाइन जमा करते थे। वाहनों का पंजीयन कराने के लिए सभी कागजात को स्कैन कर आनलाइन फाइल परिवहन विभाग को भेजते थे। संचालक वाहन के कागजात से संबंधित मूल फाइल अपने पास रखते थे । परिवहन विभाग तत्काल पंजीयन नंबर एजेंसी संचालक को उपलब्ध करता था। एजेंसी संचालक को ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कराने की जिम्मेदारी दी गई। मगर एजेंसी संचालकों ने मनमानी शुरू कर दी। बिना पंजीयन के वाहन खरीदार को सौंप दिया जाता। ऐसे वाहन के सड़क पर पकड़े जाने पर एजेंसी संचालकों का जवाब होता, कि अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार होकर नहीं आई है। इसलिए आरसी जारी नहीं हो पा रही है।

एजेंसी संचालकों की इसी मनमानी पर रोक लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना का नियम बनाया गया है। इन्होंने कहा

उप परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने दो जून 2021 को आदेश पत्र जारी किया है। एक सप्ताह के निर्धारित समय में पंजीयन जारी नहीं किया जाता तो टैक्स का 15 गुणा जुर्माना एजेंसी संचालकों से वसूला जाएगा। यह जानकारी सभी एजेंसी संचालकों को दे दी गई है

-मुंशीलाल, एआरटीओ, शामली

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Wednesday, June 9, 2021

अब वाहनों का पंजीयन नहीं होने पर डीलर को देना पड़ेगा जुर्माना, एक सप्‍ताह में लगेेगी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट - दैनिक जागरण

मुरादाबाद [प्रदीप चौरसिया]। वाहनों का पंजीयन नहीं होने और सड़क पर बिना पंजीयन के वाहनों के दौड़ते हुए पकड़े जाने पर वाहन बेचने वाली एजेंसी संचालकों से टैक्स का 15 गुना जुर्माना देना पड़ेगा। वाहन बेचने के एक सप्ताह के अंदर पंजीयन व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने के आदेश हैं।

सरकार ने परिवहन विभाग में अधिकारियों व कर्मियों की मनमानी पर रोक लगाने, वाहन मालिकों को दलालों से बचाने के लिए नियम में परिवर्तन किया है। पिछले साल नवंबर से वाहनों का पंजीयन कराने का काम वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालकों को सौंप दिया गया है। इसके तहत एजेंसी संचालक वाहन खरीदने वालों से पंजीयन शुल्क व टैक्स लेकर आनलाइन जमा करेंगे और वाहनों का पंजीयन कराने के लिए सभी कागज को स्कैन कर आनलाइन फाइल परिवहन विभाग को भेज देंगे। फाइल अपने पास रखेंगे। परिवहन विभाग तत्काल पंजीयन नंबर एजेंसी संचालक को उपलब्ध करा देगा। एजेंसी संचालक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने का प्रमाण पत्र जारी करेगा और परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कर देगा। नए नियम के बाद एजेंसी संचालक मनमानी करने लगे थे। नया वाहन खरीदने के बाद लोगों को दो से तीन महीने तक बिना पंजीयन के ही गाड़ी चलनी पड़ रही थी। एजेंसी संचालकों का जवाब होता है कि अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार होकर नहीं आई है, इसलिए आरसी जारी नहीं हो पा रही है। इस मामले को लेकर कई एजेंसी संचालकों को परिवहन विभाग का चेतावनी भी दे चुका है। एजेंसी संचालकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए उप्र परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने दो जून को पत्र जारी किया है। इसमें कहा गया है कि एक सप्ताह के अंदर एजेंसी संचालक द्वारा वाहन का पंजीयन वाहन मालिक को उपलब्ध नहीं करया जाता है और बिना पंजीयन के वाहन सड़क पर चलते हुए पकड़ा जाता है तो वाहन बेचने वाली एजेंसी से टैक्स का 15 गुना जुर्माना ववसूली की जाए। मोटर वाहन अधिनियम में संशोधित कर जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) आरआर सोनी ने बताया कि अब एजेंसी संचालकों  को वाहन बेचने के बाद पंजीयन कराने का काम द‍िया गया है, अगर निर्धारित समय पर पंजीयन जारी नहीं क‍िया जाता है तो शासन ने टैक्स का 15 गुना जुर्माना लगाने का आदेश जारी किया है। इसकी जानकारी सभी एजेंसी संचालकों को भेज दी गई है।

एम परिवहन पर देखें पूरी डिटेल

परिवहन विभाग ने एम परिवहन नाम से एप लांच किया है। प्ले स्टोर से एप डाउनलोड करने के बाद उसमें अपना नंबर पंजीकृत करना होगा। नंबर पंजीकृत होने के बाद वाहन का आरसी नंबर या उसका नंबर डालकर पूरी डिटेल प्राप्त की जा सकती है। इसमें वाहन का प्रकार, कंपनी, पंजीकरण की तिथि, वाहन में प्रयोग होने वाले ईंधन का प्रकार, वाहन की आयु, बीमा की स्थिति पता की जा सकती है। इसके अलावा इस एप से अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति भी पता की जा सकती है। साथ ही लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है। अपने वाहन की आरसी की वर्चुअल कापी भी प्राप्त की जा सकती है।

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Tuesday, June 8, 2021

Bihar Unlock: सार्वजनिक वाहन में यात्रा करने से पहले जान लें यह नियम, आज से नई गाइडलाइन जारी - ABP News

पटनाः 9 जून से बिहार में लॉकडाउन को समाप्त कर अब अनलॉक की प्रक्रिया शुरू की गई है. मंगलवार को हुई इस घोषणा के बाद कई नियमों में कुछ बदलाव भी किए गए. इसके अनुसार अब अगर सार्वजनिक वाहनों के माध्यम से यात्रा करने जा रहे हैं तो नियमों को जान लें क्योंकि नई गाइडलाइन जारी हो गई है.

गृह विभाग के नए आदेश से अब 9 जून से सार्वजनिक परिवहन के वाहनों में 50 प्रतिशत सीट पर ही यात्री बैठेंगे. इसके साथ ही सभी यात्रियों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. अगर वाहन मालिक मनमाना भाड़ा वसूलते हैं तो इसपर भी कार्रवाई होगी.  यात्रियों से सही भाड़ा लेना सुनिश्चित कराने के लिए परिवहन सचिव ने जिलाधिकारी एवं जिला परिवहन पदाधिकारी को निर्देश भी दिया है.

जागरूकता के लिए चलाया जाएगा विशेष अभियान

इसके अलावा बिना मास्क के सार्वजनिक या निजी वाहन में सफर करने वालों से जुर्माना वसूला जाएगा. परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराने के लिए सार्वजनिक एवं निजी परिवहन के वाहनों में विशेष अभियान चलाया जाएगा.

परिवहन सचिव ने आम लोगों से की अपील की “जब तक न हो जरूरी, यात्रा से रखें दूरी.” उन्होंने कहा कि  भीड़-भाड़ से बचें एवं बहुत जरूरी हो तभी यात्रा करें.  सफर के दौरान मास्क लगा खुद के साथ दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं. संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोरोना का संक्रमण कुछ कम हुआ लेकिन खतरा अभी टला नहीं है. राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें. 



  • कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बसों एवं अन्य वाहनों के परिचालन के लिए परिवहन सचिव द्वारा सभी जिला अधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं एमवीआई को निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिया गया है.

  • जिला प्रशासन द्वारा अपने क्षेत्र के हर बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड पर दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति.

  • बसों में सोशल डिस्टेंसिंग, साफ-सफाई संबंधी प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, बसों या अन्य वाहनों में निर्धारित क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठें और यात्रियों से सही किराया ही वसूला जाए.

  • वाहनों के परिचालन संबंधित यह निर्देश परमिट के शर्तों के पार्ट माने जाएंगे एवं उल्लंघन की स्थिति में मोटर वाहन अधिनियम के साथ-साथ आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अधीन संबंधित चालक/वाहन मालिक के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी.

  • वाहनों में निर्धारित सीट के 50 प्रतिशत के अतिरिक्त एक भी यात्री नहीं होना चाहिए, इसकी हिदायत वाहन मालिक अपने ड्राइवर और कंडक्टर को देंगे.

  • बस स्टैंड/टैक्सी स्टैंड में यत्र-तत्र थूकना वर्जित होगा, पकड़े जाने पर दंड के भागी होंगे एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

  • वाहन को प्रतिदिन धुलवाना और साफ-सुथरा रखना होगा, साथ ही समय-समय पर सैनिटाइजेशन करावाना होगा.

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मास्क न पहनने पर 27 लोगों के चालान - अमर उजाला

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ऊना। पुलिस ने जिले में बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ शिकंजा कसा है। पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर फेस मास्क न पहनने पर 27 लोगों के चालान करके जुर्माने के रूप में 14 हजार रुपये वसूल किए हैं। इसके अलावा पुलिस ने जिले में विभिन्न जगहों पर नाकेबंदी के दौरान यातायात नियमों की अवहेलना करने पर 346 वाहनों के चालान किए। पुलिस ने 346 में से 296 वाहनों के चालान को मौके पर निपटारा करके 51600 रुपये जुर्माने के रूप में प्राप्त किए हैं।
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पुलिस ने बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर 73 चालान, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने पर 89 चालान, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 20 चालान, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर 13 चालान, यातायात संकेतों की अवहेलना करने पर आठ चालान, अनाधिकृत स्थान पर वाहन पार्क करने पर 27 चालान, दोपहिया वाहन पर ट्रिपल राइडिंग करने पर सात चालान, ओवर स्पीड से वाहन चलाने पर 38 चालान, दोपहिया वाहन पर पिछले सवार द्वारा हेलमेट न पहनने पर 28 चालान व 43 चालान मोटर वाहन अधिनियम की अन्य धाराओं के तहत किए गए। सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर पुलिस ने 10 लोगों के चालान करके जुर्माने के रूप में 1000 रुपये प्राप्त किए गए हैं। इसके अलावा अवैध खनन करने पर पुलिस ने आठ वाहनों के चालान करके जुर्माने के रूप में कुल 55 हजार रुपये प्राप्त किए हैं।

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कैमूर में अब वाहनों के परमिट के लिए जमा होंगे 30 जून तक आवेदन - दैनिक जागरण

कैमूर। परिवहन विभाग ने मोटर वाहन स्वामियों को कोरोना काल में राहत देते हुए परमिट के लिए आवेदन की तिथि बढ़ा दी है। अब परमिट प्राप्त करने के लिए 30 जून तक आवेदन किए जा सकेंगे। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार वाहनों के परमिट के लिए पूर्व में 30 अप्रैल तक ही आवेदन जमा करने की तिथि निर्धारित थी। कोरोना काल में लगाए गए लॉकडाउन को देखते हुए परिवहन विभाग के आयुक्त ने इस संबंध में निर्देश जारी किया है। जिसके आलोक में बड़ी संख्या में वाहन स्वामियों को इसका लाभ मिलेगा। इस संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी रामबाबू ने बताया कि राज्य परिवहन विभाग के निर्देश पर सभी निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाले वाहन स्वामी परमिट के लिए आगामी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न शपथ पत्र की मूल प्रति दो जुलाई तक कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। शपथ पत्र की मूल प्रति जमा न करने की स्थिति में परमिट के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आवेदन से पहले विशेष ध्यान रखना होगा। जिला परिवहन पदाधिकारी ने यह भी बताया कि अब राज्य परिवहन विभाग द्वारा राज्य भर के जिलों में ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए विभाग जल्दी ही पोर्टेबल बे पैड की खरीद करेगा। उन्होंने कहा कि इस मशीन के माध्यम से ओवरलोड वाहनों की जांच कहीं भी की जा सकेगी। कैमूर जिले में ओवरलोड वाहनों की जांच के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। ओवरलोडिग रोकने के लिए परिवहन विभाग के साथ-साथ प्रशासनिक पदाधिकारियों की संयुक्त टीम द्वारा भी लगातार वाहनों की जांच की जाती है। ओवरलोड वाहन मिलने पर उनके विरुद्ध जुर्माना वसूलते हुए नियमानुकूल कार्रवाई भी की जा रही है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जीटी रोड के अलावा विभिन्न मुख्य पथों पर भी विभागीय पदाधिकारी वाहनों की जांच कर रहे हैं।

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Monday, June 7, 2021

ट्रांसपोटर्सों ने ताली, थाली, घंटा व हॉर्न बजाकर जताया विरोध - अमर उजाला

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बस अड्डा स्थित टैक्सी यूनियन कार्यालय पर ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के तत्वावधान में टैक्सी संचालक व चालकों ने अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ ताली, थाली, घंटी और वाहनों के हॉर्न बजाकर विरोध किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना काल में राज्य सरकार से वाहनों के टैक्स माफ करने की मांग की।
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सोमवार को ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट की ओर से बस अड्डा स्थित टैक्सी यूनियन कार्यालय पर आयोजित बैठक में सभी मोटर मालिकों और यूनियनों के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं पर चर्चा की। प्रदेश महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि ट्रांसपोर्ट ही एक ऐसा व्यवसाय है, जो अपने खून-पसीने की कमाई से सरकार को बड़ी मात्रा में टैक्स देता है। इसके बावजूद सबसे ज्यादा उत्पीड़न वाहन चालकों का किया जाता है। चौराहों पर मोटर वाहनों के चालकों को चालान या घूसखोरी के माध्यम से प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन फिर भी ट्रांसपोर्टर्स जनता की सेवा में दिन-रात भूखे-प्यासे रहकर इंसानियत का फर्ज निभा रहे हैं। इसके बावजूद आज तक केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार ने ट्रक, बस, ऑटो, विक्रम, टैक्सी चालकों को कोरोना वॉरियर्स की उपाधि नहीं दी।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डीजल, पेट्रोल, गैस आदि के दाम में रोजाना अनावश्यक बढ़ोतरी करके ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों को भी खत्म करने वाले रास्ते अपना रही है। इस दौरान उन्होंने टैक्स की माफी और आर्थिक मदद करने की घोषणा की मांग की। बैठक में टैक्सी यूनियन के प्रीतम सिंह और बस-टैंपो यूनियन के देशराज सैनी ने कहा कि यूनियन उत्तराखंड सरकार के उस बयान की निंदा करती है, जिसमें सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा है कि कर्फ्यू में तो सभी के काम चल रहे हैं। इस मौके पर राजेश शर्मा, सुधीर शर्मा, छबील दास, अन्नू गुप्ता, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद चांद, प्रदीप कुमार, राज कुमार, अरविंद कुमार, सुनील शर्मा, संजय पंडित, श्रीकांत, संजय कुमार, पवन कुमार, कुलबीर चौधरी, रहतू सिंह, तरुण सैनी, मंजीत सिंह, मुकेश शर्मा आदि मौजूद रहे।

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ट्रांसपोटर्सों ने ताली, थाली, घंटा व हॉर्न बजाकर जताया विरोध - अमर उजाला
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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...