शामली, जागरण टीम। अक्सर देखने में आता है कि बिना पंजीयन वाहन सड़क पर फर्राटा भरते घूमते रहते है, जबकि वाहन एजेंसी संचालकों को बिना पंजीयन वाहन बेचने की अनुमति नहीं है। अब यदि नया वाहन बिना पंजीयन के सड़क पर दौड़ता पाया जाता है तो एजेंसी संचालकों का टैक्स का 15 गुणा जुर्माना भुगतना होगा। ऐसा एक एजेंसी के लिए नहीं, बल्कि प्रदेश स्तर पर आदेश जारी हुआ है। उप परिवहन आयुक्त के इस आदेश से एजेंसी संचालकों को परिवहन अधिकारियों ने जानकारी दे दी है।
सरकार ने वाहन खरीदने वालों की सहूलियत के लिए पिछले साल नवंबर से वाहनों के पंजीयन का काम वाहन बेचने वाले एजेंसी संचालकों को सौंपा था। एजेंसी संचालक वाहन खरीदने वालों से पंजीयन शुल्क व टैक्स लेकर आनलाइन जमा करते थे। वाहनों का पंजीयन कराने के लिए सभी कागजात को स्कैन कर आनलाइन फाइल परिवहन विभाग को भेजते थे। संचालक वाहन के कागजात से संबंधित मूल फाइल अपने पास रखते थे । परिवहन विभाग तत्काल पंजीयन नंबर एजेंसी संचालक को उपलब्ध करता था। एजेंसी संचालक को ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और परिवहन विभाग पंजीयन प्रमाण पत्र जारी कराने की जिम्मेदारी दी गई। मगर एजेंसी संचालकों ने मनमानी शुरू कर दी। बिना पंजीयन के वाहन खरीदार को सौंप दिया जाता। ऐसे वाहन के सड़क पर पकड़े जाने पर एजेंसी संचालकों का जवाब होता, कि अभी तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट तैयार होकर नहीं आई है। इसलिए आरसी जारी नहीं हो पा रही है।
एजेंसी संचालकों की इसी मनमानी पर रोक लगाने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन कर जुर्माना का नियम बनाया गया है। इन्होंने कहा
उप परिवहन आयुक्त सुनीता वर्मा ने दो जून 2021 को आदेश पत्र जारी किया है। एक सप्ताह के निर्धारित समय में पंजीयन जारी नहीं किया जाता तो टैक्स का 15 गुणा जुर्माना एजेंसी संचालकों से वसूला जाएगा। यह जानकारी सभी एजेंसी संचालकों को दे दी गई है
-मुंशीलाल, एआरटीओ, शामली
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बिना पंजीयन मत बेचना वाहन, भुगतना होगा भारी जुर्माना - दैनिक जागरण
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