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Wednesday, January 31, 2024

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

22 faceless services can be availed from Vahan and Sarathi portal.

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा।

कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा रहा है। लाइसेंस सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल सारथी.परिवहन.जीओवी.आईएन/सारथी सर्विस का प्रयोग किया जा सकता है। डीसी शांतनु शर्मा ने कहा कि सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आमजन को ऑनलाइन आवेदन से तय समय पर सुविधाएं दी जाएंगी। इसके तहत आमजन को वाहन पोर्टल पर वाहन पंजीकरण से संबंधित जैसे गिरवी जारी रखना, स्वामित्व का हस्तांतरण, पते में बदलाव, नया परमिट जारी करना, परमिट का नवीनीकरण, किराया खरीद समझौते का पृष्ठांकन, अस्थायी परमिट के लिए आवेदन, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि, मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण के लिए आवेदन, परमिट की प्रतिलिपि जारी करना, फिटनेस सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि जारी करना, फीस के बदले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विवरण देखना, परिवहन सेवाओं के रिकार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करना जैसी सेवाएं उपलब्ध होंगी। वाहन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पोर्टल वाहन.परिवहन.जीओवी.आईएन/वाहन सर्विस का प्रयोग करना होगा।

उन्होंने बताया कि सारथी पोर्टल पर चालक लाइसेंस से संबंधित सेवाएं जैसे प्रतिलिपि जारी करना, लाइसेंस का नवीनीकरण, लाइसेंस का प्रतिस्थापन, लाइसेंस में पते का परिवर्तन, लाइसेंस निकलवाने का प्रावधान, अंतरराष्ट्रीय चालक परमिट जारी करना, खतरनाक सामग्री को चलाने हेतु पृष्ठांकन, पहाड़ी क्षेत्र में चलाने हेतु पृष्ठांकन, लाइसेंस से वाहन की श्रेणी का समर्पण शामिल है।

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Tuesday, January 30, 2024

बठिंडा में सैन्य रंग के मोटर वाहन बैन: DC ने दिए आदेश; संकरी जगहों पर ट्रकों की पार्किंग पर भी रोक - Dainik Bhaskar

बठिंडा2 दिन पहले

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​​​​​​​बठिंडा DC शौकत अहमद परे। - Dainik Bhaskar

​​​​​​​बठिंडा DC शौकत अहमद परे।

बठिंडा DC शौकत अहमद परे ने जिले में धारा 144 के तहत कई आदेश जारी किए हैं। इनका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उनके मुताबिक जिले में हरे रंग की सैन्य वर्दी और ऑलिव ग्रीन (सैन्य रंग) रंग वाले मोटर वाहनों के उपयोग पर रोक लगा दी है।

लालटेन पतंग के इस्तेमाल पर पाबंदी DC ने जिले में मौजूद हवाई

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15 साल पुरानी गाड़ियों को यहां कराएं नष्ट, किलो के हिसाब से मिलेगा रेट, नई की खरीद पर मिलेगी बंपर छूट - News18 हिंदी

राजकुमार सिंह/वैशाली. अगर आपकी भी गाड़ी 15 वर्ष पुरानी है, तो उसे बेचने के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप अपने ही शहर में अपनी गाड़ी को आसानी से न सिर्फ स्क्रैप वैल्यू में बेच पाएंगे, बल्कि जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो सरकार टैक्स में 25% की छूट भी देगी. जी हां, वैशाली जिले के हाजीपुर के इमादपुर सुल्तान गांव में स्क्रैप सेंटर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है. ट्रायल होने के बाद स्क्रैप सेंटर फरवरी महीने में चालू कर दिया जाएगा.

25 रुपए किलो का मिलेगा रेट
हाजीपुर के सादुल्लापुर निवासी नितेश कुमार ने 3 एकड़ जमीन में स्क्रैप सेंटर बनाया है. इस पर उन्होंने 3 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है. यहां आप अपनी 15 साल पुरानी गाड़ी को बेच सकते हैं. बदले में आपको 25 रुपए प्रतिकिलो वजन के हिसाब से रुपए दे दिया जाएगा. यहां एक दिन में 20 वाहनों को नष्ट किया जाएगा. पहले फेज में सरकारी गाड़ी को नष्ट किया जाएगा.

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वैशाली जिले में 500 से अधिक सरकारी और व्यावसायिक वाहन उपलब्ध हैं. जिसका रजिस्ट्रेशन 15 साल पुराना है. इसके बाद आमजन यहां अपनी गाड़ी ला सकते हैं. इस स्क्रैप सेंटर में गाड़ी स्क्रैप करने के बाद आपको प्रमाण पत्र मिलेगा. जिसके आधार पर नए वाहनों की खरीदारी के समय टैक्स पर निर्धारित छूट मिल जाएगी.

नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में मिलेगी छूट
वैशाली के मोटर वाहन निरीक्षक संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हाजीपुर के इमादपुर सुल्तान में व्हीकल स्क्रैप सेंटर बनकर पूरी तरीके से तैयार हो चुका है. फरवरी से ही यहां काम शुरू हो जाएगा. उन्होंने बताया कि 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी को स्क्रैप सेंटर में बेचा जा सकेगा. साथ ही पुराने वाहन को हटाकर जब कोई व्यक्ति नया वाहन खरीदेंगे तो उन्हें परिवहन टैक्स में 25 फीसदी की छूट भी दी जाएगी. श्री सिंह ने बताया कि सरकार की इस योजना का असर प्रदूषण को कम करने में दिखेगा.

Tags: Bihar News, Cars, Local18, Vaishali news

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Monday, January 29, 2024

Jammu News: सरोर टोल प्लाजा बंद, लखनपुर और बन टोल की दरें बढ़ीं, हल्के मोटर वाहन को अब 170 की जगह देने होंगे.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

निश्चंत सिंह संब्याल, सांबा। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने सांबा के सरोर में ठंडी खुई स्थित टोल प्लाजा को बंद कर दिया है और लखनपुर और बन टोल प्लाजा पर शुल्क की दरें बढ़ा दी हैं। प्राधिकरण की ओर से सभी संशोधित दरें 26 जनवरी सुबह आठ बजे से लागू कर दी गई हैं। अब लखनपुर और बन प्लाजा पर लोगों को अपनी जेब थोड़ी ज्यादा ढीली करनी पड़ रही है। वहीं, ठंडी खुई टोल प्लाजा भी 26 जनवरी से ही बंद है।

एनएचएआई के परियोजना निदेशक यशपाल सिंह जाड़न की ओर से जारी आदेश के अनुसार, लखनपुर और बन टोल प्लाजा की निर्धारित दूरी के लिए ठंडी खुई टोल प्लाजा की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि यह निर्णय लोगों की सुविधा के लिए लिया गया है।

सरोर टोल प्लाजा को लेकर काफी रहा विवाद

बता दें कि सरोर टोल प्लाजा को लेकर काफी विवाद भी रहा है। पिछले वर्ष सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग को लेकर युवा राजपूत सभा के नेतृत्व में बड़ा प्रदर्शन हुआ था। युवा राजपूत सभा के सदस्यों को पुलिस की ओर से गिरफ्तार करने के बाद सांबा में स्थानीय युवाओं ने भी अनशन पर बैठ कर राजपूत सभा के सदस्यों की रिहाई और सरोर टोल प्लाजा को बंद करने की मांग की थी।

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इसके साथ कई राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाओं की ओर से भी इसका विरोध किया गया था। वहीं, सांबा के निवासी सुग्रीव सिंह व अन्य ने कहा कि सरोर टाल प्लाजा बंद करना तो ठीक लेकिन लखनपुर व बन प्लाटा में रेट बढ़ाना उचित नहीं है।

बन में संशोधित टोल

जीप एवं हल्के मोटर वाहन को सिंगल ट्रिप पर 170 रुपये और 24 घंटे के भीतर डब्ल ट्रिप 255 रुपये देने होंगे, मिनी बस को सिंगल ट्रिप पर 270 रुपये और डबल ट्रिप 410 रुपये देने होंगे। दो एक्सल के बस और ट्रक को सिंगल ट्रिप पर 570 रुपये और डब्ल ट्रिप पर 855 रुपये देने होंगे।

तीन एक्सल के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 620 रुपये और डब्ल ट्रिप 935 रुपये देने होंगे। चार से छह एक्सल के बीच के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 895 रुपये और डब्ल ट्रिप पर 13,40 रुपये देने होंगे, जबकि बड़े आकार के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 1090 रुपये और डब्ल ट्रिप 1635 रुपये देने होंगे।

लखनपुर में संशोधित टोल

कार, जीप एवं छोटे वाहनों के लिए सिंगल ट्रिप पर 130 रुपये और 24 घंटे के भीतर डब्ल ट्रिप पर 195 रुपये देने होंगे। मिनी बस को सिंगल ट्रिप पर 210 रुपये और डब्ल ट्रिप पर 315 रुपये देने होंगे। दो एक्सल के बस और ट्रक को सिंगल ट्रिप पर 435 रुपये और डब्ल ट्रिप 655 रुपये देने होंगे।

तीन एक्सल के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 475 रुपये और डब्ल ट्रिप 715 रुपये देने होंगे। चार से छह एक्सल के बीच के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 685 रुपये और डब्ल ट्रिप पर 1030 रुपये देने होंगे, जबकि बड़े आकार के वाहनों को सिंगल ट्रिप पर 835 रुपये और डब्ल ट्रिप 1250 रुपये देने होंगे।

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Sunday, January 28, 2024

Vehicle Scrapping Facility: वाहन कबाड़ सुविधाओं के लिए प्रदूषण बोर्ड की मंजूरी जरूरी, केंद्र ने किया नियमों में संशोधन - बिज़नेस स्टैंडर्ड

सरकार ने वाहन कबाड़ (स्क्रैपिंग) सुविधाओं को सुचारू बनाने के लिए केंद्रीय मोटर वाहन (वाहन कबाड़ सुविधा के पंजीकरण और कार्य) नियम, 2021 (Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021) में फिर संशोधन किया है।

मंगलवार को जारी संशोधन के अनुसार वाहन कबाड़ सुविधाओं (VSFs) को स्थापित करने की मंजूरी (CTE) और संचालित करने की मंजूरी (CTO) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से लेनी होगी। अभी VSF बिना किसी ऐसी मंजूरी के सीधे पंजीकृत होते हैं।

संशोधित दिशानिर्देशों में वाहन कबाड़ सुविधाओं के केवल नारंगी श्रेणी के औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित करने की शर्त को हटा दिया गया है। इससे VSF का निर्माण तेजी से बढ़ेगा। औद्योगिक क्षेत्रों को लाल, नारंगी, हरा और सफेद श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है।

यह वर्गीकरण उत्सर्जन, बहिस्राव, अपशिष्ट उत्पादन और संसाधनों के उपयोग आदि प्रदूषण सूचकांक स्कोर से हासिल किए जाते हैं। इन श्रेणियों पर विनियमित उपबंध लागू किए जाते हैं। इसमें लाल श्रेणी में सर्वाधिक स्तर का विनियमन होता है और सफेद में सबसे कम विनियमन होता है।

संशोधित नियमों के अनुसार राज्य के स्वामित्व वाले वाहन या कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जब्त वाहन किसी भी प्रोत्साहन को पाने के हकदार नहीं होंगे।

वर्ष 2024 के संशोधन के अनुसार, ‘सरकार के स्वामित्व वाले वाहन के जमा प्रमाणपत्र (सीडी) या प्रवर्तन एजेंसियों के जब्त किए गए वाहन पर कोई प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे सीडी इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यापार योग्य नहीं होंगे।’

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में करीब 100 पंजीकृत वाहन कबाड़ सुविधाएं हैं। इस बारे में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने दिसंबर, 2023 में कहा था कि भारत को 1000 वाहन कबाड़ सुविधाओं और 400 ऑटोमेटेड फिटनेस टेस्ट सेंटर की जरूरत है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 31 मार्च, 2023 तक 11,025 (7,750 निजी और 3,275 सरकारी वाहनों) को कबाड़ में बदला गया।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021 के केंद्रीय बजट में इस नीति पर पहली घोषणा की थी। वाहन कबाड़ नीति को शुरुआत में पुराने और असुरक्षित वाहनों से निपटने के लिए पेश किया गया था। इसका ध्येय 15-20 वर्ष पुराने वाहनों को चरणबद्ध ढंग से हटाकर नए वाहनों को पेश करना था। इसके अलावा शहरी प्रदूषण से लड़ना था। इस नीति का ध्येय वाहन क्षेत्र की बिक्री को प्रेरित करना, रोजगार बढ़ाना और उद्योग के लिए कम लागत वाली सामग्री की उपलब्धता को बढ़ावा देना भी था।

उम्मीद यह है कि वाहनों की कबाड़ नीति से वाहनों की बिक्री करीब 8 प्रतिशत और इसका देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 0.5 प्रतिशत हो जाएगा। इस नीति के तहत 8 वर्ष से पुराने वाणिज्यिक वाहनों और 15 वर्ष से पुराने होने पर यात्री वाहनों को फिटनेस और उत्सर्जन मानकों को अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा।

इस क्रम में ब्रेक की गुणवत्ता व इंजन का प्रदर्शन, वाहन को कबाड़ योग्य निर्धारित करने आदि का मूल्यांकन किया जाता है। यह नीति ऑटोमेटिड टेस्टिंग स्टेशनों की चरणबद्ध स्थापना और वाहनों की कबाड़ के उपबंधों का खाका तय करती है।

यह नीति वाहन को कबाड़ में बदलने और नए वाहन की खरीद पर प्रोत्साहन देती है। इस नीति के तहत सीडी मिलने के बाद ख्ररीद करने पर वाहन मालिक गैर यातायात वाहन पर मोटर वाहन टैक्स पर 25 प्रतिशत छूट का योग्य हो जाता है और यातायात वाहनों पर 15 प्रतिशत तक की छूट का हकदार हो जाता है। इसके अलावा नए वाहन पर विनिर्माता से छूट भी मिल जाती है।

First Published - January 28, 2024 | 8:06 PM IST

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