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Saturday, October 1, 2022

ई-बाइक विक्रेताओं को लेना होगा ट्रेड सर्टिफिकेट: 25 केवी से ज्यादा की ई-बाइक का अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन - Dainik Bhaskar

सुजानगढ़6 घंटे पहले

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अब ई-बाइक विक्रेताओं को ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि 25 केवी से ज्यादा की ई-बाइक का पंजीयन करवाना होगा। डीटीओ देवानंद नायक ने बताया कि केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 2 (यू) के अनुसार ऐसे बैटरी चलित यान जिनकी गति 25 किमी प्रतिघंटा से अधिक न हो,

इनमें विद्युत मोटर 25 किलोवाट से कम की 30 मिनट शक्ति वाली हो, वाहन का भार 60 किग्रा (बैटरी का वजन छोड़कर) से अधिक न हो व वाहन में यथोचित ब्रेक हों और आगे की ओर एक सफेद व पीछे लाल लगे रिफ्लेक्टर को छोड़कर सभी प्रकार की बैटरी चलित यानों का पंजीयन अनिवार्य है।

डीटीओ ने बताया कि संज्ञान में आया है की बैटरी चलित दो पहिया वाहन निर्माता-विक्रेता बैटरी चलित वाहनों का विक्रय मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त रखे जाने वाले उपरोक्त मानदंडों को दर्शाकर कर रहे हैं। जिससे कि इन्हें पंजीयन के दायरे से बाहर रखा जा सके।

ऐसे वाहन निर्माताओं/विक्रेताओं का यह कार्य मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 182क में अपराध माना गया है। अपराध प्रमाणित होने पर वाहन निर्माता के विरूद्ध एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।

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Friday, September 30, 2022

Delhi News: पुराने वाहन को स्क्रैप कर नया खरीदने पर रोड टैक्स में 25 फीसदी तक रियायत - अमर उजाला

सांकेतिक तस्वीर

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

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दिल्ली में पुराने वाहनों को स्क्रैप कर नए वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स में रियायत देने के लिए के लिए एलजी ने सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद इस नीति को लागू किया जाएगा। 

नीति के लागू होने से पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को स्क्रैप कर उन्नत ईंधन मानकों के नए वाहनों की खरीदारी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। पुराने वाहन को स्क्रैप करने के बाद सरकार की ओर से अधिकृत केंद्र सर्टिफिकेशन ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) जारी किया जाएगा। इसे पेश करने पर नए खरीदारों को गैर-परिवहन वाहनों पर अधिकतम 25 फीसदी, जबकि परिवहन वाहनों के लिए रोड टैक्स में 15 फीसदी छूट प्रदान की जाएगी। 

ईवी खरीदने को प्रोत्साहित होंगे लोग 
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि हमें पर्यावरण अनुकूल मोबिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। दुनिया के कई शहर कचरे के निपटान की समस्या से जूझ रहे हैं और उचित समाधान भी तलाश रहे हैं। मुझे विश्वास है कि इस नीति से दिल्ली में वाहन मालिकों को अपने पुराने वाहनों को उच्च उत्सर्जन मानकों के नए वाहनों को छोड़कर नए वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करेगी। किसी दूसरे वाहन की जगह मैं ईवी खरीदने का आग्रह करता हूं।

श्रेणियों में मिलेगी रियायत  
गैर परिवहन वाहनों के लिए रियायत नए वाहन की कीमत और ईंधन के प्रकार के मुताबिक 8 से 25 फीसदी तक की रियायत दी जाएगी। इसके तहत 5 लाख तक की कीमत वाले पेट्रोल और सीएनजी वाहनों पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी। डीजल ईंधन के लिए अधिकतम 20 फीसदी तक की रियायत मिलेगी। 5 से 10 लाख तक के पेट्रोल व सीएनजी वाहनों के लिए मोटर वाहन कर में 20 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी, डीजल वाहनों पर कर में 15 फीसदी तक की रियायत दी जाएगी।

इसी तरह 10 से 20 लाख तक के सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर 15 फीसदी जबकि डीजल वाहनों के लिए 10 फीसदी तक की अधिकतम रियायत मिलेगी। 20 लाख से ऊपर के सीएनजी और पेट्रोल वाहनों पर मोटर वाहन कर में 12.5 फीसदी तक की अधिकतम रियायत होगी। 


बीएच श्रृंखला के वाहनों की खरीद पर भी होगा फायदा : बीएच (भारत) श्रृंखला के तहत पंजीकृत नए वाहन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिशा निर्देश के मुताबिक दो साल के लिए मोटर वाहन कर जमा करने के लिए उत्तरदायी हैं। बीएच सीरीज के वाहनों पर मोटर वाहन कर रियायत नए वाहनों के पंजीकरण के समय प्रदान किए गए रोड टैक्स के संबंध में कीमत के अनुसार राहत प्रदान की जाएगी। सीओडी प्रस्तुत करने पर नए परिवहन (वाणिज्यिक) वाहनों की खरीद पर पंजीकरण के वक्त भुगतान किए गए कुल मोटर वाहर कर का 15 फीसदी होगा। 

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दिल्ली: पुरानी गाड़ी कबाड़ में देने वालों की बल्ले-बल्ले, नई खरीदने पर मिलेगा भारी डिस्काउंट - Aaj Tak

दिल्ली में अब नए गाड़ी खरीदारों को रोड टैक्स पर भारी छूट मिलेगी. इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जो अपने पुराने व्हीकल स्क्रैप कराएंगे. इसके के लिए दिल्ली सरकार ने एक पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है. दिल्ली के उपराज्यपाल का अनुमोदन मिलने के बाद ये नीति लागू हो जाएगी. इस नीति से दिल्ली में ऐसे पुराने वाहनों को सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी जो ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं.

मिलेगी 25% तक की छूट

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग के दौरान 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' जारी करेगी. ग्राहक इस प्रमाणपत्र को दिखाकर नए गैर-परिवहन वाहनों की खरीद पर अधिकतम 25% और परिवहन वाहनों के मामले में 15% तक की छूट प्राप्त कर सकेंगे. पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर 'सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट' सरकार द्वारा रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग सेंटर जारी करेंगे.

3 कैटेगरी में मिलेगी छूट

दिल्ली सरकार ने तीन वाहन श्रेणियों में नए खरीदारों को ये रियायत देने का फैसला किया है.

गैर-परिवहन वाहनों के लिए रियायत ईंधन के प्रकार के आधार पर 8% से 25% तक होगी. 5 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए  मोटर वाहन कर में 25% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों पर मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम छूट मिलेगी.

वहीं 5 लाख रुपये से ऊपर और 10 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल/सीएनजी गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 20% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. जबकि डीज़ल वाली गाड़ियों के लिए मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी.

10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में- पेट्रोल /सीएनजी गाड़ियों को मोटर वाहन कर में 15% तक की अधिकतम रियायत मिलेगी. जबकि डीज़ल गाड़ियों पर ये छूट 10% तक होगी.

वहीं 20 लाख रुपये से ऊपर के वाहनों की कीमत/लागत स्लैब में-पेट्रोल /सीएनजी गाड़ियों को मोटर वाहन कर में 12.5% तक की छूट मिलेगी, जबकि डीजल गाड़ियों पर ये 8% अधिकतम होगी.

सर्टिफिकेशन ऑफ़ डिपॉज़िट दिखाने पर नए कमर्शियल व्हीकल की खरीद पर मोटर वाहन कर पर छूट, नए वाहनों के पंजीकरण के समय भुगतान किए गए कुल मोटर वाहन कर का 15% होगी.

 

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पुराना वाहन स्क्रैप कर, नया वाहन खरीदा तो रोड टैक्स में मिलेगी 25 प्रतिशत तक रियायत - Janta Se Rishta

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Thursday, September 29, 2022

मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती: अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए अब होगा कमेटी का गठन - Dainik Bhaskar

जयपुर3 घंटे पहलेलेखक: विनोद मित्तल

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चयन बोर्ड और परिवहन विभाग के बीच फंसा है पेंच, तीन माह से अटकी है भर्ती। - Dainik Bhaskar

चयन बोर्ड और परिवहन विभाग के बीच फंसा है पेंच, तीन माह से अटकी है भर्ती।

मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती में अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए परिवहन विभाग ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव तैयार किया है। कमेटी में बोर्ड और विभाग के 5 सदस्यों को शामिल किया जाना प्रस्तावित है। कमेटी अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच कर रिपोर्ट देगी। इस जांच को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड और परिवहन विभाग के बीच विवाद चल रहा है। दोनों ही इस काम के लिए तैयार नहीं थे। नए प्रस्ताव के अनुसार कमेटी में बोर्ड के अध्यक्ष की ओर से नामित 2 अधिकारी, एक उप परिवहन आयुक्त, सह प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, जिला परिवहन अधिकारी और मोटर वाहन निरीक्षक को शामिल किया जाएगा।

कमेटी निर्धारित अवधि में अनुभव प्रमाण पत्र, लाइसेंस की समग्रता से जांच करके सत्यापन और प्रमाणीकरण का कार्य करेगी। इस भर्ती में एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कार्यशाला में पेट्रोल-डीजल इंजन के हल्के वाहन, भारी माल वाहनों और यात्री वाहनों की मरम्मत का कम से कम 1 वर्ष का कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है।

जांच नहीं हाेने के कारण 3 माह से अटकी हुई थी भर्ती
इस भर्ती का प्रारंभिक परिणाम जारी किया जा चुका है। दस्तावेज जांच का काम भी जून में हो चुका है। अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच नहीं हो पा रही है। इस कारण यह भर्ती पिछले 3 महीने से अटकी है। अब अनुभव प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी का गठन होने से लंबित चल रही भर्ती पूरी हो पाएगी और रोजगार का इंतजार कर युवाओं को भी राहत मिलेगी।

प्रमाण पत्र की जांच के लिए कमेटी गठन के प्रस्ताव की कोई जानकारी नहीं है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव आया है। प्रस्ताव मिला तो बोर्ड की बैठक में विचार किया जाएगा। -हरि प्रसाद शर्मा, अध्यक्ष, कर्मचारी चयन बोर्ड

अनुभव प्रमाण पत्रों की जांच करके परिवहन विभाग को जल्दी से मोटर वाहन उपनिरीक्षक भर्ती का अंतिम परिणाम जारी करना चाहिए।-उपेन यादव, अध्यक्ष, राज. बेरोजगार एकीकृत महासंघ

197 पदों के लिए हुआ एग्जाम, 601 हुए थे पास
चयन बोर्ड ने उपनिरीक्षक के 197 पदों के लिए 12-13 फरवरी को भर्ती परीक्षा का आयोजन किया था। भर्ती में 8437 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। परिणाम 6 अप्रैल को घोषित किया गया। इसमें पदों के मुकाबले 3 गुना के हिसाब से 601 अभ्यर्थी पास हुए थे।

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छिजारसी टोल से गुजरना हुआ महंगा,आज आधी रात से बढ़ेगा शुल्क - अमर उजाला

छिजारसी टोल प्लाजा का फाइल फोटो।

छिजारसी टोल प्लाजा का फाइल फोटो। - फोटो : PILAKHWA

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छिजारसी टोल से गुजरना हुआ महंगा, आज आधी रात से बढ़ेगा शुल्क
पिलखुवा। दिल्ली-लखनऊ हाईवे पर यात्रा करने वालों वाहन चालकों की जेब पर अब और भार पड़ेगा। एनएचएआई ने छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों का शुल्क बढ़ा दिया है। टोल शुल्क की बढ़ी दरों को 30 सितंबर की आधी रात 12 बजे से लागू कर दिया जाएगा।
एनएचएआई द्वारा गाजियाबाद के लालकुआं चिपयाना पर बनाया गया ओवर ब्रिज बनकर तैयार हो गया है, वाहन भी दौड़ने लगे हैं। इसी के कारण एनएचएआई ने छिजारसी टोल प्लाजा से गुजरने वाले वाहनों के शुल्क में बढ़ोतरी का निर्णय लिया है। अभी तक ओवर ब्रिज का 75 फीसदी शुल्क वसूला जा रहा था, लेकिन अब उसके तैयार होने के कारण सौ फीसदी वसूला जाएगा। नई दरों के अनुसार कार, जीप, वैन चालकों को 15 से 25 रुपया अतिरिक्त भरना पड़ेगा, अर्थात अब एक तरफ का शुल्क 155 और दोनों तरफ का 235 रुपये देना होगा। वहीं बस और ट्रक चालकों को 45 से 70 रुपया अधिक देना होगा। हालांकि मासिक लोकल पास पहले की तरह 315 रुपये का रहेगा। इसकी दरों में बढ़ोतरी नहीं की गई है।
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छिजारसी टोल प्लाजा की पुरानी दरें-
1- कार, वैन, जीप चार पहिया वाहन-
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
140 210 4715
2- लाइट कॉर्मिशयल मोटर वाहन जैसे मिनी बस
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
230 345 7615
3- बस, ट्रक
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
480 720 15955
4- कॉर्मिशयल वाहन चार से छह पहिया
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
520 785 17405
5- छह से अधिक पहिया वाहन
एक ओर की दर वापसी दर मासिक दर
750 1125 25020
छिजारसी टोल प्लाजा की नई दरें-
1- कार, वैन, जीप चार पहिया वाहन-
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
155 235 5195
2- लाइट कॉर्मिशयल मोटर वाहन जैसे मिनी बस-
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
250 375 8390
3- बस, ट्रक -
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
525 790 17575
4- कॉर्मिशयल वाहन चार से छह पहिया-
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
825 1240 27565
5- छह से अधिक पहिया वाहन-
एक तरफ की दर- वापसी दर- मासिक दर-
1005 1510 33555
कोट-
गाजियाबाद का चिपयाना ओवर ब्रिज चालू होने के कारण एनएचएआई द्वारा टोल प्लाजा का शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। नई दरें 30 सितंबर की रात 12 बजे से लागू हो जाएंगी। मासिक पास की दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। प्लाजा द्वारा नई दरों को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली गई है।
- शेषनाथ, प्रबंधक, छिजारसी टोल प्लाजा पिलखुवा।

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Wednesday, September 28, 2022

हाईकोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि आरोपी मोटर सुरक्षा पर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करेगा - Law Trend

हाल ही में, मद्रास हाईकोर्ट ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपी को इस शर्त पर अग्रिम जमानत दी कि आरोपी मोटर सुरक्षा पर इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड करेगा।

पीठ ने लापरवाही से वाहन चलाने के आरोपित युवक को सुधारने के लिए कुछ शर्तें लगाईं।

न्यायमूर्ति एडी जगदीश चंडीरा की पीठ मोटर वाहन अधिनियम 1988 की आईपीसी r/w 128, 177, 184, 188 की धारा 279 और 308 के तहत दर्ज एक आपराधिक मामले में याचिकाकर्ता द्वारा दायर अग्रिम जमानत पर विचार कर रही थी।

इस मामले में, एक युवा मोटरसाइकिल उत्साही, जो इंस्टाग्राम पर भी एक सक्रिय व्यक्ति है, ने लापरवाही से वाहन चलाया था, जिससे उसी सड़क पर यात्रा करने वाले अन्य चालकों और पैदल चलने वालों में भय और दहशत फैल गई थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता ने अपने युवा उत्साह के कारण अपने मोटरसाइकिल कौशल का गलत उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया और इस तरह, वह कानून के साथ संघर्ष में आ गया। यह प्रस्तुत किया गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से गैर इरादतन हत्या करने का प्रयास करने का कोई इरादा नहीं था और धारा 308 आईपीसी के तहत अपराध के अलावा, मोटर वाहन अधिनियम के तहत अन्य अपराध प्रकृति में जमानती हैं।

प्रतिवादी के वकील ने प्रस्तुत किया कि उन्होंने वाहन को इस ज्ञान के साथ चलाया है कि उनके कृत्यों से एक ही सड़क पर पैदल चलने वालों और कोड चालकों के जीवन को खतरा होगा।

पीठ के समक्ष विचार का मुद्दा था:

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याचिकाकर्ता को अग्रिम जमानत दी जा सकती है या नहीं?

पीठ ने याचिकाकर्ता की उम्र को ध्यान में रखते हुए कहा कि अगर याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेजा जाता है, तो यह उसके भविष्य / करियर को प्रभावित करेगा और आगे, पूरा प्रकरण सीसीटीवी फुटेज में उपलब्ध है, यह राय दी कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता नहीं है और याचिकाकर्ता को कुछ शर्तों को लागू करके अग्रिम जमानत दी जा सकती है जो एक तरह से उसे सुधार देगी।

पीठ ने निम्नलिखित शर्तों पर अग्रिम जमानत की अनुमति दी:

याचिकाकर्ता और जमानतदार अपनी तस्वीरें और बाएं अंगूठे का निशान ज़मानत बांड में चिपकाएंगे और मजिस्ट्रेट उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए उनके आधार कार्ड या बैंक पास बुक की एक प्रति प्राप्त कर सकते हैं;

  • याचिकाकर्ता चेन्नई में रहेगा और प्रतिवादी पुलिस के समक्ष तीन सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिदिन सायं 5.00 बजे रिपोर्ट करेगा;
  • याचिकाकर्ता चेन्नई में रहेगा और ट्रॉमा वार्ड में ड्यूटी डॉक्टर, राजीव गांधी सरकारी सामान्य अस्पताल, चेन्नई के समक्ष मंगलवार से शनिवार सुबह 8 बजे रिपोर्ट करेगा और दोपहर 12.00 बजे तक ट्रॉमा वार्ड में रहेगा और मरीजों की देखभाल के लिए वार्ड बॉय की सहायता करेगा। जमानत के निष्पादन की तारीख से 3 सप्ताह की अवधि के लिए ट्रामा वार्ड में। वह ट्रॉमा वार्ड में अपने अनुभव के बारे में ड्यूटी डॉक्टर को प्रतिदिन एक पृष्ठ की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा और उसके बाद, डीन तीन सप्ताह के अंत में उसके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को इस न्यायालय को अग्रेषित करेगा;
  • याचिकाकर्ता अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में लापरवाह ड्राइविंग, शराब के नशे में गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए जोर देने के खिलाफ एक वीडियो अपलोड करेगा;
  • याचिकाकर्ता को एक हलफनामा दाखिल करना होगा कि वह लापरवाह ड्राइविंग में शामिल नहीं होगा, जिससे सड़क पर अन्य ड्राइवरों और पैदल चलने वालों को घबराहट और खतरा हो;
  • याचिकाकर्ता तेनमपेट-माउंट रोड जंक्शन सिग्नल पर प्रत्येक सोमवार को तीन सप्ताह की अवधि के लिए सुबह 9.30 बजे से सुबह 10.30 बजे और शाम 5.30 बजे के बीच उपस्थित रहेगा। शाम 6.30 बजे तक और लापरवाही से वाहन चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने और ड्राइविंग के दौरान हेलमेट और सीट बेल्ट पहनने के लिए जोर देने के खिलाफ जागरूकता संदेश वाले पैम्फलेट वितरित करें। पैम्फलेट की छपाई का खर्च याचिकाकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा;
  • याचिकाकर्ता या तो जांच या परीक्षण के दौरान साक्ष्य या गवाह के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा;
  • याचिकाकर्ता जांच या परीक्षण के दौरान या तो फरार नहीं होगा;
  • पूर्वोक्त शर्तों में से किसी के उल्लंघन पर, विद्वान मजिस्ट्रेट/ट्रायल कोर्ट याचिकाकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करने का हकदार है जैसे कि शर्तें लगाई गई हैं और याचिकाकर्ता को खुद विद्वान मजिस्ट्रेट/ट्रायल कोर्ट द्वारा जमानत पर रिहा कर दिया गया है। पी.के.शाजी बनाम केरल राज्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित;
  • इसके बाद अगर आरोपी फरार हो जाता है तो आईपीसी की धारा 229ए के तहत नई प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है।

उपरोक्त को देखते हुए, पीठ ने अग्रिम जमानत की अनुमति दी।

केस शीर्षक:
बेंच: जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा
केस नंबर: सीआरएल। 2022 का ओपी नंबर 22678

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...