सुजानगढ़6 घंटे पहले
- कॉपी लिंक
अब ई-बाइक विक्रेताओं को ट्रेड सर्टिफिकेट लेना होगा। जिला परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से आदेश जारी किए गए हैं कि 25 केवी से ज्यादा की ई-बाइक का पंजीयन करवाना होगा। डीटीओ देवानंद नायक ने बताया कि केंद्रीय मोटर यान नियम 1989 के नियम 2 (यू) के अनुसार ऐसे बैटरी चलित यान जिनकी गति 25 किमी प्रतिघंटा से अधिक न हो,
इनमें विद्युत मोटर 25 किलोवाट से कम की 30 मिनट शक्ति वाली हो, वाहन का भार 60 किग्रा (बैटरी का वजन छोड़कर) से अधिक न हो व वाहन में यथोचित ब्रेक हों और आगे की ओर एक सफेद व पीछे लाल लगे रिफ्लेक्टर को छोड़कर सभी प्रकार की बैटरी चलित यानों का पंजीयन अनिवार्य है।
डीटीओ ने बताया कि संज्ञान में आया है की बैटरी चलित दो पहिया वाहन निर्माता-विक्रेता बैटरी चलित वाहनों का विक्रय मोटर वाहन की श्रेणी से मुक्त रखे जाने वाले उपरोक्त मानदंडों को दर्शाकर कर रहे हैं। जिससे कि इन्हें पंजीयन के दायरे से बाहर रखा जा सके।
ऐसे वाहन निर्माताओं/विक्रेताओं का यह कार्य मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 182क में अपराध माना गया है। अपराध प्रमाणित होने पर वाहन निर्माता के विरूद्ध एक वर्ष तक का कारावास या जुर्माने का प्रावधान है।
ई-बाइक विक्रेताओं को लेना होगा ट्रेड सर्टिफिकेट: 25 केवी से ज्यादा की ई-बाइक का अब कराना होगा रजिस्ट्रेशन - Dainik Bhaskar
Read More
No comments:
Post a Comment