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Friday, August 13, 2021

हजारीबाग : डेमोटांड़ में खुला हाईटेक व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र, सदर विधायक ने किया उद्घाटन - newswing

Hazaribagh : हजारीबाग स्थित डेमोटांड़ में शुक्रवार को व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र खुल गया. अब हजारीबाग और आसपास के जिले के आवेदकों को सर्टिफिकेट लेने के लिए धनबाद जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी. हजारीबाग और आसपास के जिले के आवेदक चालकों को हैवी लाइसेंस के सर्टिफिकेट और प्रशिक्षण के लिए धनबाद स्थित व्यावसायिक वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र में जाना पड़ता था. जिससे लोगों को काफी परेशानी होती थी.
वार्ड पार्षद प्रतिनिधि सह युवा समाजसेवी अविनाश कुमार यादव और रवि कुमार सोनी के संयुक्त प्रयास के बाद भारत सरकार और झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त “झारखंड मोटर व्हीकल ट्रेनिंग स्कूल” का शुक्रवार को शुरू किया जा सका.

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सेंटर का उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल और विशिष्ट अतिथि समाजसेवी श्रद्धानंद सिंह, आर.टी.ए. . सेकेंडरी उत्तरी छोटानागपुर रविराज शर्मा, जिला परिवहन पदाधिकारी, हजारीबाग विजय कुमार, मोटर वाहन निरीक्षक, हजारीबाग रजनी कांत सिंह और वार्ड संख्या 36 की वार्ड पार्षद देवी गोप ने संयुक्त रूप से शिलापट्ट का अनावरण कर और फीता काटकर किया.

संचालक अविनाश कुमार यादव ने बताया कि यह पूरी तरह ऑटोमेटिक तरीके से वाहन चालक का प्रशिक्षण दिया जाएगा. एक महीने का प्रशिक्षण सत्र होगा. प्रति वर्ष करीब 5000 लोगों को यहां से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. 30 साल का ऑटोमोबाइल अनुभव प्रशिक्षक विनय कुमार सिन्हा और तीन साल का अनुभवी मैकेनिकल इंजीनियर शुभम कुमार प्रशिक्षण देकर निपुण चालक बनाएंगे.

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मौके पर हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल ने उक्त वाहन प्रशिक्षण केंद्र के संचालकों को हजारीबाग वासियों की चिर लंबित मांग पूरी करने के लिए हृदय से बधाई दिया साथ ही कहा की इसके खुलने से हजारीबाग और आसपास के जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को व्यवसायिक मोटर वाहन चालक का प्रशिक्षण प्राप्त करने में सहूलियत होगी.

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Tuesday, August 10, 2021

New Motor Vehicle Act: ट्रैफिक के 19 रूल्स, जिन्हें जानकर आप हो जाएंगे टेंशन फ्री - News18 हिंदी

नई दिल्ली. 9 अगस्त 2019 को मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के साथ ही देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया. इसके बाद से लोगों के मन में कई सवाल है, जिनका आजतक उन्हें ठीक-ठाक जवाब नहीं मिला है. ऐसे में हम आपके सामने नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियम लेकर आए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप टेंशन फ्री रहेंगे.

नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
(1) धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.
(2) धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(3) धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(4) धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(5) धारा 183 के तहत अब ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना LMV के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना MPV के लिए देना होगा.
(6) धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
(7) धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(8) धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(9) धारा 1921 A के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा.

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(10) धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है.
(11) धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है.
(12) धारा 194 A के तहत अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर
(13) धारा 194B के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(14) धारा 194C के तहत अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर 2000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
(15) धारा 194D के तहत अब बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.

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(16) धारा 194E के तहत अब एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
(17) धारा 196 के तहत अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(18) धारा 199 के तहत अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा. 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. नाबालिग पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जाएगा.
(19) अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड करने का अधिकार

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Monday, August 9, 2021

Alert: कार, मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं सावधान, ट्रैफिक चालान पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान - IndiaTV Paisa

Alert: कार, मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं सावधान, ट्रैफिक चालान पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान- India TV Paisa

Alert: कार, मोटरसाइकिल चलाने वाले हो जाएं सावधान, ट्रैफिक चालान पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान

नई दिल्ली: ट्रैफिक चालान को लेकर बड़ी खबर है। अगर आप भी वाहन चलाते है तो सावधान हो जाएं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चालान के संबंध में बड़ी जानकारी दी है। नितिन गडकरी ने सोमवार को संसद को बताया कि अधिकारियों ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने के 23 महीनों में देश भर में यातायात उल्लंघन के लिए 7.67 करोड़ से अधिक चालान जारी किए हैं।

सड़क सुरक्षा में सुधार और ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने और उल्लंघन के लिए सख्त दंड लगाने जैसे यातायात नियमों को कड़ा करने के लिए, संसद ने 5 अगस्त, 2019 को मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक, 2019 पारित किया था। राष्ट्रपति राम नाथ गोविंद ने विधेयक को 9 अगस्त 2019 को अंतिम मुहर लगाई थी। 

गडकरी ने बताया "मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के लागू होने से पहले 23 महीने की अवधि के दौरान यातायात चालानों की संख्या 1,96,58,897 थी, और लागू होने के बाद, उसी दौरान यातायात चालान 7,67,81,726 थे।

गडकरी ने राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा, "इस प्रकार, यातायात चालान में 291 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।" उन्होंने यह भी कहा कि यह नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कैमरा- / स्पीड गन-आधारित स्वचालित उल्लंघन का पता लगाने वाली प्रणाली की स्थापना के कारण है, जो मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 के कार्यान्वयन और बेहतर प्रवर्तन से पहले लगभग नगण्य था।

गडकरी ने कहा कि मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम, 2019 ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में एक नई धारा 198A डाली है। धारा 198A सड़क डिजाइन, निर्माण और रखरखाव के मानकों का पालन करने में विफलता से संबंधित मुद्दों से संबंधित है।

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Sunday, August 8, 2021

वाहन का बीमा नहीं है तो हो जाइए सावधान! दुर्घटना होने पर हो सकती है इसकी नीलामी - दैनिक जागरण

भभुआ, संवाद सहयोगी। भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग अपना और अपने परिवार का तो बीमा कराकर खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। मगर वाहनों का बीमा कराने के मामले में वह पिछड़ जाते हैं। यह हाल लगभग हर जगह का है। लोग मोटर बीमा के प्रति जागरूक ही नहीं है औऱ इसपर रुपए खर्च नहीं करना चाहते। लेकिन आगामी दिनों में इस पर सख्ती से परिवहन विभाग काम करेगा।

अब बिना थर्ड पार्टी बीमा के वाहनों से सड़क दुर्घटना या मृत्यु होने पर उक्त वाहन को पुलिस द्वारा जब्त एवं नीलामी की प्रक्रिया की जाएगी। वाहन को तब तक नहीं छोड़ा जा सकेगा जब तक कि न्यायाधिकरण के निर्णय के अनुरूप मुआवजा नहीं मिल जाता। इस संबंध में बिहार मोटरगाड़ी नियमावली, 1992 एवं बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण नियमावली,1961 में वांछित संशोधन किया गया है।

जिला परिवहन पदाधिकारी राम बाबू ने बताया कि सचिव पटना के द्वारा बताया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वाहन से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को मुआवजा भुगतान हेतु नियम बनाये जाने के आदेश के आलोक में राज्य सरकार द्वारा इस दिशा में कार्रवाई की गई है। यह व्यवस्था 15 सितंबर से पूरी तरह लागू हो रही है। दावा न्यायाधिकरण के निर्णय के बाद 30 दिनों के अंदर वाहन मालिक द्वारा मुआवजा राशि जमा नहीं करने पर जिला पदाधिकारी को उक्त वाहन का अधिग्रहण करने एवं नीलामी के लिए प्राधिकृत किया जाएगा। वाहन की नीलामी से प्राप्त राशि कम होने की स्थिति में अंतर राशि बिहार वाहन दुर्घटना सहायता निधि से दी जाएगी। सड़क दुर्घटना में मृत्यु होने पर आश्रित को 5 लाख रुपए मुआवजे की राशि मिलेगी वहीं घायल होने की स्थिति में 50 हजार रुपए दिया जाने का प्रावधान किया गया है।

1 सितंबर से चलेगा विशेष जांच अभियान

बिना थर्ड पार्टी बीमा के चलने वाले वाहनों पर कार्रवाई के लिए एक सितंबर से विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने सभी वाहन मालिकों से अपील की है कि अनिवार्य रुप से अपने वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा करा लें। सभी वाहनों का थर्ड पार्टी बीमा कराया जाना अनिवार्य है। जांच अभियान के दौरान बिना थर्ड पार्टी बीमा के पकड़े जाने पर संबंधित वाहन मालिक पर कार्रवाई की जाएगी।

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Friday, August 6, 2021

दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करने के आरोपी सहायक मोटर वाहन निरीक्षक को केरल सरकार ने बर्खास्त किया - Navbharat Times

दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करने के आरोपी सहायक मोटर वाहन निरीक्षक को केरल सरकार ने बर्खास्त किया | - IBC24 News (हिंदी)

तिरुवनंतपुरम, छह अगस्त (भाषा) केरल सरकार ने दहेज के लिए पत्नी का उत्पीड़न करने और उसे परेशान करने के आरोपी एक सहायक मोटर वाहन निरीक्षक को शुक्रवार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। आरोपी की पत्नी ने जून में अपने घर में आत्महत्या कर ली थी।

राज्य के परिवहन मंत्री एंटनी राजू ने यहां मीडिया को बताया कि सहायक मोटर वाहन निरीक्षक एस किरण कुमार के खिलाफ कार्रवाई केरल सिविल सेवा नियम, 1960 के अनुसार की गई है। राजू ने कहा, ‘‘सरकार ने उसे सेवा से बर्खास्त करने का फैसला किया है। उसकी महिला विरोधी एवं असामाजिक गतिविधियों ने राज्य सरकार और मोटर वाहन विभाग की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है और इसलिए केरल सिविल सेवा नियम, 1960 के तहत कार्रवाई की गई है।’’

किरण कुमार की पत्नी विस्मया 21 जून को कोल्लम जिले के सस्थमकोट्टा में अपने घर के स्नानगृह में मृत पाई गई थी। विस्मया के माता-पिता एवं भाई ने आरोप लगाया था कि कुमार ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और उसे परेशान किया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। कुमार को तभी से सेवा से निलंबित कर दिया गया था।

मंत्री ने कहा कि विभाग ने घटना के संबंध में पूछताछ की और आरोपी एवं अन्य गवाहों की बात सुनने के बाद कुमार को सेवा से बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘मामले के आरोपी और अन्य गवाहों को सुनने के बाद यह फैसला किया गया। विभाग ने पाया कि उसके खिलाफ लगाए गए सभी आरोप सही हैं।’’

राजू ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम राज्यभर में एक संदेश भेजेगा ताकि विस्मया की तरह किसी और की मौत नहीं हो। आत्महत्या करने से एक दिन पहले विस्मया ने अपने संबंधियों को व्हाट्सऐप पर संदेश भेजे थे, जिसमें उसने कुमार द्वारा उसे प्रताड़ित किए जाने का आरोप लगाया था। विस्मया ने सोशल मीडिया ऐप पर अपनी तस्वीरें भी भेजी थीं, जिनमें उसके शरीर पर पीटे जाने के कारण पड़े निशान दिख रहे थे।

विस्मया के पिता ने एक टीवी चैनल को बताया था कि 2020 में शादी के दौरान कुमार को सोने के 100 सिक्के और एक एकड़ से अधिक जमीन के अलावा 10 लाख रुपये की कार दहेज के रूप में दी गई थी, लेकिन कुमार को कार पसंद नहीं आई और वह 10 लाख रुपए नकद चाहता था। उन्होंने कहा कि जब कुमार को बताया गया कि उसे नकद राशि देना संभव नहीं है, तो उसने अपनी पत्नी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया।

भाषा

सिम्मी दिलीप

दिलीप

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Thursday, August 5, 2021

परिवहन मंत्रालय ने कंपनियों, वाहन निर्माताओं को ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी - Republic Bharat

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने वाहन निर्माता संघों समेत गैर लाभकारी संगठनों और निजी कंपनियों को मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र चलाने और निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करने पर ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की अनुमति दी है।

मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार इस नयी सुविधा के साथ क्षेत्रीय परिवहन कार्यालयों (आरटीओ) द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया भी जारी रहेगी।

मंत्रालय ने दो अगस्त, 2021 को जारी बयान में कहा, ‘‘वैध संस्थाएं जैसे कंपनियां, गैर सरकारी संगठन, निजी प्रतिष्ठान/ऑटोमोबाइल एसोसिएशन/वाहन निर्माता संघ/स्वायत्त निकाय/निजी वाहन निर्माता चालक प्रशिक्षण केंद्र (डीटीसी) की मान्यता के लिए आवेदन करने के लिए योग्य होंगे।’’

इसके अलावा बयान में कहा गया कि वैध संस्थाओं के पास केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियम, 1989 के तहत निर्धारित भूमि पर आवश्यक अवसंरचना/सुविधाएं होनी चाहिए। आवेदनकर्ता को साथ ही राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र चलाने के लिए पर्याप्त संसाधनों का प्रबंधन करने को लेकर अपनी वित्तीय क्षमता दिखानी होगी।

दिशा-निर्देशों के मुताबिक़ राज्य सरकारों को भी मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्रों और मान्यता प्रदान करने के तंत्र के प्रावधानों का व्यापक प्रचार करना होगा।

मंत्रालय ने कहा कि मनोनीति प्राधिकरण डीटीसी की मान्यता के लिये मंजूरी देने की पूरी प्रक्रिया आवेदन जमा होने के 60 दिन के भीतर पूरी करेंगे।

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...