Rechercher dans ce blog

Tuesday, August 10, 2021

New Motor Vehicle Act: ट्रैफिक के 19 रूल्स, जिन्हें जानकर आप हो जाएंगे टेंशन फ्री - News18 हिंदी

नई दिल्ली. 9 अगस्त 2019 को मोटर वाहन संशोधन विधेयक 2019 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के साथ ही देश में नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया. इसके बाद से लोगों के मन में कई सवाल है, जिनका आजतक उन्हें ठीक-ठाक जवाब नहीं मिला है. ऐसे में हम आपके सामने नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ नियम लेकर आए हैं, जिन्हें जानने के बाद आप टेंशन फ्री रहेंगे.

नए कानून के तहत, आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने और अयोग्य होने के बावजूद गाड़ी चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. ड्राइविंग लाइसेंस नियमों का उल्लंघन करने वाले एग्रीगेटर्स पर 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने पर 1,000 से 2,000 रुपये का जुर्माना लगेगा.
(1) धारा 178 के तहत अब बिना टिकट यात्रा करने पर 500 रुपये जुर्माना देना होगा.
(2) धारा 179 के तहत ऑथोरिटीज के आदेश नहीं मानने पर अब 2000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(3) धारा 181 के तहत बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(4) धारा 182 के तहत अयोग्य होने के बाद भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये जुर्माना देना होगा.
(5) धारा 183 के तहत अब ओवरस्पीडिंग (तय गति सीमा से ज्यादा तेज वाहन चलाने पर) 1000 रुपये जुर्माना LMV के लिए वहीं, 2000 रुपये जुर्माना MPV के लिए देना होगा.
(6) धारा 184 के तहत खतरनाक तरीके से वाहन चलाने पर अब 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.
(7) धारा 185 के तहत अब शराब पीकर वाहन चलाने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(8) धारा 189 के तहत अब स्पीडिंग/रेसिंग पर 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है.
(9) धारा 1921 A के तहत अब बिना परमिट वाला वाहन चलाने पर 10,000 रुपये तक के जुर्माना देना होगा.

यह भी पढ़ें: TVS Jupiter सस्ते में खरीदने का मौका, 2,420 की EMI पर लाए घर, जानें सबकुछ
(10) धारा 193 के तहत लाइसेंस नियमों को तोड़ने पर 25,000 से 1 लाख रु तक के जुर्माने का प्रावधान है.
(11) धारा 194 के तहत ओवरलोडिंग (तय सीमा से ज्यादा सामान होने पर) 2000 रुपये और प्रति टन 1000 रु अतिरिक्त 20,000 रु और प्रति टन 2000 रु अतिरिक्त के जुर्माने का प्रावधान है.
(12) धारा 194 A के तहत अब ओवरलोडिंग (क्षमता से ज्यादा यात्री होने पर) 1000 रु प्रति एक्स्ट्रा पैसेंजर
(13) धारा 194B के तहत अब सीट बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(14) धारा 194C के तहत अब स्कूटर और बाइक पर ओवरलोडिंग यानी दो से अधिक लोग होने पर 2000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.
(15) धारा 194D के तहत अब बिना हेलमेट के 1000 रु तक का जुर्माना और 3 महीने के लिए लाइसेंस रद्द हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Hyundai i30 फास्टबैक N Line इंडिया में होगी लॉन्च, यहां देखें डिजाइन, फीचर्स सहित सभी खूबियां
(16) धारा 194E के तहत अब एंबुलेंस जैसे इमरजेंसी वाहनों को रास्ता ना देने पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है.
(17) धारा 196 के तहत अब बिना बीमा (इंश्योरेंस) वाला वाहन चलाने पर 2000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
(18) धारा 199 के तहत अब नाबालिगों के अपराध के मामले में अभिभावक / मालिक को दोषी माना जाएगा. 3 साल तक की सजा का प्रावधान है. नाबालिग पर जुवेलाइन एक्ट के तहत केस चलेगा, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी कैंसल किया जाएगा.
(19) अधिकारियों को मिले अधिकार धारा 183, 184, 185, 189, 190, 194C, 194D, 194E के तहत ड्राइविंग लायसेंस सस्पेंड करने का अधिकार

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.

Adblock test (Why?)


New Motor Vehicle Act: ट्रैफिक के 19 रूल्स, जिन्हें जानकर आप हो जाएंगे टेंशन फ्री - News18 हिंदी
Read More

No comments:

Post a Comment

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...