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Wednesday, January 3, 2024

यूपी में अब 18 साल से कम उम्र के लोग नहीं चला पाएंगे दो-चार पहिया वाहन - Royal Bulletin - RoyalBulletin

लखनऊ। 18 वर्ष से कम आयु के लोग अब यूपी में दो-चार पहिया वाहन नहीं चला पाएंगे। इसे लेकर शासन की तरफ से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग के सहयोग से माध्यमिक विद्यालयों में सख्ती की जाएगी। इसके लिए अभियान चलाकर युवाओं को जागरूक किया जाएगा। साथ ही छात्रों को सड़क सुरक्षा के प्रति विभिन्न माध्यमों से जानकारी भी दी जाएगी।

यह आदेश उत्‍तर प्रदेश परिवहन यातायात कार्यालय की तरफ से शिक्षा निदेशक माध्‍यमिक को भेजा गया है। ये निर्देश उत्‍तर प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से दिए गए आदेश के बाद जारी किया गया है। परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह की ओर से इसे लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें कम उम्र में वाहन चलाने से होने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा निदेशक से इसके लिए विद्यालयों में अभियान चलाने को कहा गया है।

इसी क्रम में माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. महेंद्र देव ने सभी डीआईओएस को इसके लिए निर्देश दिए हैं। यदि अभिभावकों ने बच्चों को स्कूटी-कार दी तो उन्हें तीन साल की सजा होगी और 25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगेगा। शिक्षकों को भी रोड सेफ्टी नोडल शिक्षक नामित किया जाएगा। प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा की जानकारी दी जाएगी और उन्हें इसकी शपथ भी दिलाई जाएगी। विद्यालयों में सड़क सुरक्षा के नियमों से संबंधित वॉल पेंटिंग कराई जाएगी। विद्यार्थियों के वाट्सअप ग्रुप बनाकर इससे संबंधित जानकारी व सुझाव साझा किए जाएंगे।

निदेशक ने कहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म का भी इसके लिए प्रयोग किया जाए। निदेशक ने अपने पत्र में कहा है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 4 में प्रावधान किया गया है कि 18 वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान में मोटरसाइकिल नहीं चलाया जाएगा। साल 2019 में कानून में संशोधन करते हुए किसी 18 वर्ष के कम आयु वाले किशोर द्वारा मोटरयान अपराध में किशोर के संरक्षण/ मोटरयान के स्वामी को भी दोषी मानते हुए दंडित करने का नियम है।

इसके साथ ही मोटर वाहन स्वामी को तीन वर्ष की करावास के साथ 25,000 रुपए जुर्माना लगाने का भी नियम है। साथ ही वाहन का पंजीकरण एक वर्ष की अवधि के लिए निरस्त कर दिया जाएगा और नाबालिग किशोर का ड्राइविंग लाइसेंस अगले 25 वर्ष के बाद ही बन सकेगा।

निदेशक ने अपने पत्र में सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को जनवरी और जुलाई माह में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला विद्यालय यान परिवहन सुरक्षा समिति की बैठक कर मोटर अधिनियम के बारे में जानकारी देने के साथ रोड सेफ्टी क्लब का गठन करने तथा सभी कक्षा में एक विद्यार्थी को रोड सेफ्टी कैप्टन के रूप में नामित करने को कहा है।

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Tuesday, January 2, 2024

बस्ती में भड़के ट्रक चालकों ने किया नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, थम गया शहर, हाईवे हुआ जाम - News18 हिंदी

कृष्ण गोपाल द्विवेदी/बस्ती: बस्ती जिले में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने ट्रकों का संचालन रोककर धरना प्रदर्शन किया. इसके चलते कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई. बात चाहे लुंबनी-दुद्धी मार्ग की हो या एनएच 28 लखनऊ-गोरखपुर हाईवे की हो सभी जगह जन जीवन पूरी तरह से ठप हो गया. नए एक्ट का विरोध करते हुए ट्रक, बस ड्राइवरों ने पुतला जलाया. घंटों तक पुलिस प्रशासन व ड्राइवरों के बीच नोक झोंक होती रही.इस दौरान कई किलोमीटर तक एनएच-28 पर जाम लग गया है.

बस्ती में गोरखपुर से लखनऊ एनएच 28 राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया था. दूसरी ओर लुंबिनी-दुद्धी मार्ग जो कि नेपाल को जोड़ने वाली सड़क है, उसे भी ट्रक ड्राइवरों ने जाम कर दिया. ट्रक चालक दोनों लेन पर ट्रक खड़ा करके विरोध कर रहे हैं. इसका सीधा असर जरूरी वस्तुओं पर पड़ रहा है. साथ ही जिन गंभीर मरीजों को लखनऊ के लिए भेजा जा रहा है उनके लिए भी यह जाम परेशानी का सबब बन गया है.

थम गया शहर
इस दौरान शहर में टैंपो का पहिया थम गया है, जिसकी वजह से राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा यात्री परेशान हैं. ट्रेन से उतरने वाले यात्री सर पर सामान लाद कर पैदल ही अपने घरों की तरफ जा रहे हैं. सबसे जायदा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जिनको शहर से 10-20 किलोमीटर जाना था. चालक विनोद कुमार ने कहा कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ कर एक्सीडेंट नहीं करता है. दुर्भाग्य से हो जाता है लेकिन अब सरकार के नए नियम से अगर हम लोग मौके पर पकड़े गए तो जनता मार देगी और अगर भाग गए तो सरकार. आखिर सात हज़ार के वेतन में हम लोग कहां से 7 लाख जुर्माना भरेंगे.

ड्राइवरों से प्रशासन की बात जारी
एसडीएम सदर गुलाबचंद ने बताया कि नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर ड्राइवरों द्वारा विरोध जताया जा रहा है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और यातायात व्यवस्था का सुचार रूप से चालू कर दिया गया है. ड्राइवरों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की जा रही है. हमने ड्राइवरों से कहा कि आप संवैधानिक दायरे में रह कर अपना विरोध जाता सकते हैं. आप की जो मांग है उस को लिख कर ज्ञापन दीजिए. हम आप की बात को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजेंगे

क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन?
एसडीएम सदर गुलाबचंद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है की नेशनल हाइवे को कोई जाम नही कर सकता. अगर हाइवे को कोई जाम करेगा तो उस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल नेशनल हाईवे पर स्थिति सामान्य है और लगातार स्थितियों पर नजर रखी जा रही है.

Tags: Basti news, Local18, Uttar Pradesh News Hindi

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नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं बदला तो स्टेयरिंग पर नहीं बैठेंगे - Patrika News

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नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं बदला तो स्टेयरिंग पर नहीं बैठेंगे  Patrika News
नया मोटर व्हीकल एक्ट नहीं बदला तो स्टेयरिंग पर नहीं बैठेंगे - Patrika News
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बस्ती में भड़के ट्रक चालकों ने किया नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, थम गया शहर, हाईवे हुआ जाम - News18 हिंदी

कृष्ण गोपाल द्विवेदी/बस्ती: बस्ती जिले में हिट एंड रन के नए कानून के विरोध में ट्रक चालकों ने ट्रकों का संचालन रोककर धरना प्रदर्शन किया. इसके चलते कई जगहों पर जाम की स्थिति बन गई. बात चाहे लुंबनी-दुद्धी मार्ग की हो या एनएच 28 लखनऊ-गोरखपुर हाईवे की हो सभी जगह जन जीवन पूरी तरह से ठप हो गया. नए एक्ट का विरोध करते हुए ट्रक, बस ड्राइवरों ने पुतला जलाया. घंटों तक पुलिस प्रशासन व ड्राइवरों के बीच नोक झोंक होती रही.इस दौरान कई किलोमीटर तक एनएच-28 पर जाम लग गया है.

बस्ती में गोरखपुर से लखनऊ एनएच 28 राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया था. दूसरी ओर लुंबिनी-दुद्धी मार्ग जो कि नेपाल को जोड़ने वाली सड़क है, उसे भी ट्रक ड्राइवरों ने जाम कर दिया. ट्रक चालक दोनों लेन पर ट्रक खड़ा करके विरोध कर रहे हैं. इसका सीधा असर जरूरी वस्तुओं पर पड़ रहा है. साथ ही जिन गंभीर मरीजों को लखनऊ के लिए भेजा जा रहा है उनके लिए भी यह जाम परेशानी का सबब बन गया है.

थम गया शहर
इस दौरान शहर में टैंपो का पहिया थम गया है, जिसकी वजह से राहगीरों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. रेलवे स्टेशन पर सबसे ज्यादा यात्री परेशान हैं. ट्रेन से उतरने वाले यात्री सर पर सामान लाद कर पैदल ही अपने घरों की तरफ जा रहे हैं. सबसे जायदा परेशानी उन यात्रियों को हो रही है जिनको शहर से 10-20 किलोमीटर जाना था. चालक विनोद कुमार ने कहा कि कोई भी ड्राइवर जानबूझ कर एक्सीडेंट नहीं करता है. दुर्भाग्य से हो जाता है लेकिन अब सरकार के नए नियम से अगर हम लोग मौके पर पकड़े गए तो जनता मार देगी और अगर भाग गए तो सरकार. आखिर सात हज़ार के वेतन में हम लोग कहां से 7 लाख जुर्माना भरेंगे.

ड्राइवरों से प्रशासन की बात जारी
एसडीएम सदर गुलाबचंद ने बताया कि नए मोटर वाहन अधिनियम को लेकर ड्राइवरों द्वारा विरोध जताया जा रहा है. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है और यातायात व्यवस्था का सुचार रूप से चालू कर दिया गया है. ड्राइवरों से उनकी समस्याओं को लेकर बातचीत की जा रही है. हमने ड्राइवरों से कहा कि आप संवैधानिक दायरे में रह कर अपना विरोध जाता सकते हैं. आप की जो मांग है उस को लिख कर ज्ञापन दीजिए. हम आप की बात को महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को भेजेंगे

क्या है सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन?
एसडीएम सदर गुलाबचंद ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है की नेशनल हाइवे को कोई जाम नही कर सकता. अगर हाइवे को कोई जाम करेगा तो उस के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल नेशनल हाईवे पर स्थिति सामान्य है और लगातार स्थितियों पर नजर रखी जा रही है.

Tags: Basti news, Local18, Uttar Pradesh News Hindi

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नये मोटर व्हीकल एक्ट अभी नहीं : हिट एंड रन मामले में नए कानून अभी नहीं होगा लागू, केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पुष्टि ... - KASHISH NEWS

Edited By:  |

Updated :02 Jan, 2024, 10:22 PM(IST)

Reported By:
New laws will not be implemented in hit and run case, Union Home Secretary Ajay Bhalla confirms, demands withdrawal of strike New laws will not be implemented in hit and run case, Union Home Secretary Ajay Bhalla confirms, demands withdrawal of strike

Desk: हिट एंड रन मामले में नए कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा। इस बात की पुष्टि केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने की है। उन्होंने कहा कि नए कानून को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बातचीत की जाएगी, इसके बाद ही कानून को लागू किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न एसोसिएशनों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है।


दरअसल नए कानून को लेकर देशभर में बवाल उठा हुआ है। देश के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से हड़ताल कर दिया गया है। जिससे जरूरत के सामनों के दाम में वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। विभिन्न एसोसिएशन की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानून का कड़ा विरोध किया है और इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है।


मौजूदा केन्द्र सरकार द्वारा मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नियमों को सख्त करते हुए जमानत का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। मोटर वाहन नियमों में हुए इसी संशोधन पर अब ऑटो चालक यूनियन नाराज है और हड़ताल पर है।

पहले से बने मोटर व्हिकल एक्ट में यह प्रावधान है कि किसी भी वाहन से किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के दौरान मौत हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में वाहन को जब्त कर वाहन और वाहन चालक पर मुकदमा होता था औरMVIद्वारा जांचोपरांत न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर वाहन और वाहन चालक को जमानत मिल जाता था और दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन द्वारा न्यायालय में आवेदन देने के बाद उक्त वाहन के इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा मृत व्यक्ति के परिजन को मुआवजा मिलता था। न्यायालय में उक्त वाहन चालक को दोषी ठहराए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान पहले से है।

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Truck Driver Protest: क्या मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर देशभर में प्रदर्शन कर रहे हैं ट्रक ड्राइवर्स? - ABP न्यूज़

Truck Driver Protest News: देश के अलग-अलग राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स प्रदर्शन कर रहे हैं. बड़ी संख्या में ड्राइवर्स ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उन्होंने आगजनी भी की है. उनका विरोध 'हिट-एंड-रन' के नए नियमों को लेकर हो रहा है, जिसमें कड़ी सजा का प्रावधान है. कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म ने 'हिट-एंड-रन' नियमों को 'मोटर व्हीकल एक्ट' का हिस्सा बताया है. हालांकि, अब इस पर ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने सफाई दी है.

ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने मंगलवार (2 जनवरी) को कहा है कि कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूदा ट्रकों की हड़ताल को मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर देखा जा रहा है. मगर ये गलत है. इसका संबंध संसद में पास नए कानून से है, न कि व्हीकल एक्ट से. दरअसल, हाल ही में संसद से भारतीय न्याय संहिता कानून को पास किया गया है, जिसमें 'हिट-एंड-रन' को लेकर कड़े प्रावधान किए हैं. ट्रक ड्राइवर्स ने इन प्रावधानों को लेकर ही प्रदर्शन किया है. अभी ये कानून लागू नहीं हुआ है. 

'हिट-एंड-रन' को लेकर क्या प्रावधान हैं? 

भारतीय न्याय संहिता के जरिए औपनिवेशिक युग के इंडियन पीनल कोड को बदला गया है. इसमें 'हिट-एंड-रन' को लेकर कड़े प्रावधान किए गए हैं. खासतौर पर उस संबंध में, जिसमें अगर कोई दोपहिया वाहन चालक को टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो जाता है और अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं देता है. नए कानून के तहत 'हिट-एंड-रन' में शामिल व्यक्ति पर 7 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है. सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसे 10 साल जेल की सजा भी हो सकती है. 

नए नियमों को लेकर ही ट्रक ड्राइवर्स के जरिए प्रदर्शन किया जा रहा है. महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत देश के प्रमुख राज्यों में ट्रक ड्राइवर्स सड़क पर उतर आए हैं. ट्रक ड्राइवरों के प्रदर्शन की वजह से जरूरी चीजों की सप्लाई नहीं हो पा रही है. इसका सीधा सबसे पहले पेट्रोल पंपों पर देखने को मिला है. ईंधन की सप्लाई नहीं होने की वजह से मुंबई, ठाणे जैसे शहरों के पेट्रोल पंपों पर ईंधन खत्म हो रहा है. पेट्रोल पंप के बाहर लंबी लाइनें भी लगी हुई नजर आ रही हैं. 

यह भी पढ़ें: Truck Driver Strike Live: 'हिट-एंड-रन' कानून के खिलाफ ट्रक ड्राइवर्स का प्रदर्शन, मुंबई-ठाणे में पेट्रोल की किल्लत

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Monday, January 1, 2024

Basti News: बस्ती में भी नए मोटर व्हीकल एक्ट का विरोध, भड़के ट्रक चालकों ने हाईवे किया जाम - ABP न्यूज़

Basti News: नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर पूरे देश में ट्रक यूनियन और ड्राइवरों में रोष देखने को मिल रहा है. कानून में बदलाव को लेकर ट्रक ड्राइवरों में नाराजगी देखी जा रही है. अब ये नाराजगी रोड पर भी दिख रही है. आलम ये है कि ये ट्रक ड्राइवर अब सरकार से दो-दो हाथ करने के लिए तैयार हो गए हैं और अपनी बात मनवाने को लेकर चक्का जाम कर दिया है. बस्ती में भी इस दौरान कई किलोमीटर तक एनएच-28 पर जाम लग गया है. 

बस्ती में गोरखपुर से लखनऊ एनएच 28 राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लगा है. दूसरी ओर लुंबिनी-दुद्धी मार्ग जो कि नेपाल को जोड़ने वाली सड़क है, उसे भी ट्रक ड्राइवरों ने जाम कर दिया है. ट्रक चालक दोनों लेन पर ट्रक खड़ा करके विरोध कर रहे हैं. इसका सीधा असर जरूरी वस्तुओं पर पड़ रहा है. साथ ही जिन गंभीर मरीजों को लखनऊ के लिए भेजा जा रहा है उनके लिए भी यह जाम परेशानी का सबब बन गया है. 

ट्रक चालकों को मनाने में जुटा प्रशासन 

राहगीरों को भी इस चक्का जाम का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और वह गाड़ी छोड़कर पैदल ही यात्रा करने को मजबूर हो रहे हैं. कुल मिलाकर सड़क पर जिंदगी थम सी गयी है. प्रशासन ट्रक चालकों से मान मनौव्वल तो कर रहा है, लेकिन ट्रक ऑपरेटर बिना सरकार के नए कानून वापस लेने के आश्वासन दिए बगैर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं. फिलहाल राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से ठप्प है. 

किस कानून का कर रहे हैं विरोध?

दरअसल, केंद्र सरकार के नए हिट एंड रन कानून के खिलाफ बस और ट्रक चालकों में खासा आक्रोश है. इस कानून के तहत पांच लाख रुपये जुर्माना और दस साल की सजा का प्रावधान किया गया है. इसके खिलाफ ट्रक चालक समेत यूपी के रोडवेज बस ड्राइवरों ने मोर्चा खोल दिया है.

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...