Updated :02 Jan, 2024, 10:22 PM(IST)


Desk: हिट एंड रन मामले में नए कानून को अभी लागू नहीं किया जाएगा। इस बात की पुष्टि केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने की है। उन्होंने कहा कि नए कानून को लागू करने से पहले ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से बातचीत की जाएगी, इसके बाद ही कानून को लागू किया जाएगा। उन्होंने विभिन्न एसोसिएशनों से हड़ताल वापस लेने की अपील की है।
दरअसल नए कानून को लेकर देशभर में बवाल उठा हुआ है। देश के विभिन्न भागों में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की ओर से हड़ताल कर दिया गया है। जिससे जरूरत के सामनों के दाम में वृद्धि होने की आशंका जताई जा रही है। विभिन्न एसोसिएशन की ओर से केन्द्र सरकार द्वारा ड्राइवरों के लिए बनाए गए नए कानून का कड़ा विरोध किया है और इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है।
मौजूदा केन्द्र सरकार द्वारा मोटर वाहन नियमों में संशोधन कर 10 साल की सजा और 5 लाख रुपया आर्थिक दंड का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नियमों को सख्त करते हुए जमानत का प्रावधान भी खत्म कर दिया गया है। मोटर वाहन नियमों में हुए इसी संशोधन पर अब ऑटो चालक यूनियन नाराज है और हड़ताल पर है।
पहले से बने मोटर व्हिकल एक्ट में यह प्रावधान है कि किसी भी वाहन से किसी भी व्यक्ति की दुर्घटना के दौरान मौत हो जाती है तो वैसी परिस्थिति में वाहन को जब्त कर वाहन और वाहन चालक पर मुकदमा होता था औरMVIद्वारा जांचोपरांत न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर वाहन और वाहन चालक को जमानत मिल जाता था और दुर्घटना में मृत व्यक्ति के परिजन द्वारा न्यायालय में आवेदन देने के बाद उक्त वाहन के इंश्योरेंस कम्पनी द्वारा मृत व्यक्ति के परिजन को मुआवजा मिलता था। न्यायालय में उक्त वाहन चालक को दोषी ठहराए जाने पर 7 साल की सजा का प्रावधान पहले से है।
नये मोटर व्हीकल एक्ट अभी नहीं : हिट एंड रन मामले में नए कानून अभी नहीं होगा लागू, केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने पुष्टि ... - KASHISH NEWS
Read More
No comments:
Post a Comment