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Wednesday, June 7, 2023

Shimla District Court: निजी बस के कंडक्टर के आश्रित को 25.60 लाख रुपये मिलेगा मुआवजा - अमर उजाला

Shimla District Court verdict 25.60 lakh compensation to private bus conductor dependent

सांकेतिक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जिला अदालत शिमला ने कृष्णा कोच बस के कंडक्टर के आश्रितों को 25.60 लाख रुपये का मुआवजा अदा करने के आदेश दिए हैं। मोटर वाहन दुर्घटना प्राधिकरण शिमला ने चौपाल निवासी कमला देवी की याचिका को स्वीकार किया है। अदालत ने इंश्योरेंस कंपनी को मुआवजे की यह राशि 9 फीसदी ब्याज के साथ 30 दिन के भीतर अदा करने के आदेश दिए हैं।

मुआवजे के लिए दायर याचिका के माध्यम से अदालत को बताया गया कि उसका इकलौता बेटा कृष्णा कोच बस में कंडक्टर के तौर पर नौकरी करता था। 29 अक्तूबर 2018 को जब बस नवबहार से संजौली की तरह जा रही थी तो चालक की लापरवाही से बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस दुर्घटना में पवन शर्मा की मौत हो गई थी।

अदालत को बताया गया कि वह कंडक्टर के तौर पर 15,000 रुपये मासिक कमाता था और कृषि से उसकी आय 85,000 रुपये थी। अदालत को बताया गया कि याचिकाकर्ता केवल अपने बेटे की आय पर ही निर्भर थी। अदालत ने मामले से जुड़े तथ्यों और गवाहों के बयान के आधार पर यह निर्णय सुनाया।

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Tuesday, June 6, 2023

EVs में कितने तरह के इलेक्ट्रिक मोटर्स का होता है उपयोग जानिए आपके लिए कौन बेहतर.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

जैसे एक पारंपरिक कार में इंजन सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेट्स में से एक है वैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर EV का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये बैटरी में संग्रहीत विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है जिससे वाहन आगे बढ़ता है। (फाइल फोटो)।

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Monday, June 5, 2023

AAP ने दिल्ली HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती, बाइक टैक्सी पर लगेगा बैन या जारी रहेंगी सेवाएं - Aaj Tak

दिल्ली सरकार ने सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. दरअसल हाई कोर्ट ने दिल्ली परिवहन विभाग की उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसके तहत राष्ट्रीय दिल्ली में बाइक टैक्सी सेवाओं को बैन कर दिया गया था.

बता दें कि फरवरी 2023 में, दिल्ली परिवहन विभाग ने अपनी बाइक टैक्सी सेवाओं को तुरंत प्रभावी रूप से बैन करने के लिए एक सार्वजनिक नोटिस जारी किया था. पिछले महीने, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जब तक दिल्ली सरकार मोटर वाहन अधिनियम के तहत आवश्यक नियमों को अधिसूचित नहीं करती है, तब तक दो बाइक टैक्सी एग्रीगेटर्स और उसके सवारों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए.

दिल्ली सरकार के आदेश में ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को बिना व्यावसायिक परमिट के सड़क पर बाइक टैक्सी चलाने से रोका गया था. उबर और रैपिडो जैसे ऐप-आधारित एग्रीगेटर्स को अन्य राज्यों में भी ऐसी ही पाबंदियों का सामना करना पड़ा है.

बुधवार को होगी दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई

न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और राजेश बिंदल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि वह याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेगी. दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाई कोर्ट के 26 मई के फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उत्तरदाताओं को दिल्ली के एनसीटी में वाणिज्यिक संचालन (Commercial Operations) जारी रखने और बिना किसी लाइसेंस के शहर में चलने वाले गैर-परिवहन मोटर व्हीकल एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है.

'बिना परमिट के नहीं चलेगी बाइक टैक्सी'

सुप्रीम कोर्ट के सामने दायर याचिका में दिल्ली सरकार ने यह कहते हुए अत्यावश्यकता की मांग की है कि हाई कोर्ट के अंतरिम आदेश के मद्देनजर प्रतिवादी उबर और रैपिडो एकत्रीकरण के उद्देश्य से दोपहिया सहित गैर-परिवहन वाहनों का उपयोग जारी रखे हुए हैं और बिना वैध परमिट प्राप्त किए मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश 2020 के साथ पढ़े जाने वाले मोटर वाहन अधिनियम के तहत राइड पूलिंग की अनुमति नहीं है.

दिल्ली सरकार ने अपनी याचिका में कहा है कि दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर योजना, 2023 पहले ही तैयार की जा चुकी है और यह अब केवल अधिकारियों की मंजूरी के लिए पेंडिंग है.

SC में दाखिल इस याचिका में कहा गया है, 'सड़क सुरक्षा और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन, जीपीएस डिवाइस, पैनिक बटन आदि लगाने की बाध्यता जैसी शर्तों का पालन किए बिना बाइक टैक्सी चलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है.'

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Saturday, June 3, 2023

ओवरलोड वाहनों के चालान, वसूला 1.63 करोड़ जुर्माना - Dainik Tribune

हिसार, 3 जून (हप्र)

प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की वाहन चैकिंग टीम ने ओवरलोड वाहन माफिया, मोटर वाहन टैक्स चोरी वाहन माफिया व मोटर व्हीकल एक्ट की अवहेलना करने वालों के खिलाफ अपना शिकंजा कसते हुए मई महीने में कुल 500 वाहनों के चालान किए गए तथा वाहनों के ऊपर 1 करोड़ 63 लाख 13 हजार 50 रुपये का जुर्माना वसूला गया। टीम ने पूरे जिले से 139 स्कूलों की 1205 बसों की जांच की भी की।

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Srinagar Garhwal: बाइक पर स्टंट करते हुए युवक का व्हाट्सएप पर हुआ वीडियो वायरल, पुलिस ने की खातिरदारी - अमर उजाला

young man stunting Video on bike went viral on WhatsApp police took action Srinagar Garhwal Uttarakhand

बाइक पर स्टंट करते हुए युवक - फोटो : amar ujala

विस्तार

उत्तराखंड के श्रीनगर गढ़वाल में बाइक पर स्टंट करते हुए एक युवक का व्हाट्सएप पर वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस  तुरंत एक्शन मोड में आ गई। वाहन की आरसी जब्त करते हुए वाहन स्वामी के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमानुसार बिना हेलमेट, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, सार्वजनिक स्थान पर खतरनाक तरीके से वाहन चलाना आदि धाराओं के तहत चालानी कार्रवाई की गई।

स्टंट बाज युवक को स्टंट करना महंगा पड़ गया। इसी के साथ कई और स्टंटबाज भी पुलिस की नजर में हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे के निर्देशन में पौड़ी पुलिस ने स्टंटबाज पर नकेल कसी। शुक्रवार को बाइक पर स्टंट करते हुए युवक का व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे वीडियो का वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी ने संज्ञान लेकर क्षेत्राधिकारी यातायात को उक्त वाहन चालक के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करने के आदेश दिए।

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वायरल वीडियो के बारे में पता चला कि उक्त वीडियो श्रीनगर नैथाना पुल का है। तत्पश्चात वायरल वीडियो में दिख रहे वाहन स्वामी का पता लगाकर यातायात उप. निरीक्षक नीरज शर्मा द्वारा उक्त वाहन की आरटी जब्त करते हुए वाहन स्वामी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत चालान की कार्रवाई की  गई।

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Friday, June 2, 2023

खाटूश्यामजी में अब होटल स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन होगा: ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी होगी कार्रवाई,लगातार बढ़ र... - Dainik Bhaskar

सीकर25 मिनट पहले

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फाइल फोटो। - Dainik Bhaskar

फाइल फोटो।

सीकर के खाटूश्याम मंदिर में लगातार बढ़ रही भीड़ को देखते हुए अब सीकर जिला प्रशासन ने खाटूश्यामजी क्षेत्र में कई निर्णय लागू किए हैं। अब खाटूश्यामजी में होटल के स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाना जरुरी होगा। इसके अलावा अब खाटूश्यामजी में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने इसके लिए आदेश जारी किया है।

जिला कलेक्टर डॉ अमित यादव ने आदेश जारी कर बताया है कि खाटूश्यामजी नगरपालिका क्षेत्र में मेला अवधि के अतिरिक्त भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने - जाने के कारण कानून एवं शान्ति व्यवस्था के दृष्टिगत समस्त धर्मशालाओं, होटलो मे संचालक द्वारा स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया जाना अनिवार्य है। अतः होटल संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि स्थाई - अस्थाई स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन 15 दिवस मे करवाया जाना सुनिश्चित करे। SHO खाटूश्यामजी को निर्देशित किया है कि विशेषतः खाटूश्यामजी नगरपालिका क्षेत्र मे समस्त धर्मशालाओ, होटलो मे काम करने वाले स्थाई-अस्थाई स्टाफ का पुलिस वेरिफिकेशन के संबंध मे समय-समय पर अभियान चलाकर जांच किया जाना सुनिश्चित करे।

नगरपालिका क्षेत्र खाटूश्यामजी मे संचालित दुकान, वेंडर ठेले वाले एवं अन्य (स्थानीय निवासियों के अतिरिक्त) का पुलिस वेरिफिकेशन विशेष टीम का गठन कर थानाधिकारी खाटूश्यामजी द्वारा उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ के निर्देशन में किया जाए। इस कार्रवाई के दौरान कोई संदिग्ध गतिविधि संज्ञान मे आती है तो जिला कलेक्टर को तुरन्त सूचित करेगे । अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका खाटूश्यामजी सुनिश्चित करेगे कि क्षेत्र पार्किग के अतिरिक्त निजी, रोडवेज का ठहराव निषेध रहे तथा क्षेत्र मे गैर अनुमत स्थानो पर वेंडर,ठेलो, हाथगाड़ी का संचालन ना हो तथा नियमित यातायात का संचालन सुचारू रूप से रहे तथा इस संबंध मे की गई कार्यवाही की रिपोर्ट 05 दिवस मे जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत करेगे । उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ व थानाधिकारी खाटूश्यामजी द्वारा संयुक्त टीम का गठन कर नगरपालिका खाटूश्यामजी लम्बे समय से रह रहे प्रवासियो (विशेषतः अन्य राज्य के (नागरिक) को स्थानीय नागरिको के सहयोग से सकारात्मक माहौल में चिन्हित कर पुलिस वेरिफिकेशन किया जाना सुनिश्चित करे ।

ओवरलोड वाहनों के खिलाफ एक्ट में कार्रवाई
ओवर क्राउडेड यात्री वाहनों की छतों पर सवारियों को लेकर वाहन संचालन के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत प्रभावी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे तथा ऐसे वाहनों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 207 (1) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करें। बिना वैध अनुज्ञा पत्र संचालित यात्री वाहनों एवं अवैध रूप से सवारी ढोने वाली जीप, कारों के नियमानुसार चालान बनाया जाकर मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही करे तथा ऐसे वाहनों के पंजीयन मोटर वाहन अधिनियम 1988 एव अन्य सुसंगत प्रावधानो के अनुसार निलंबन, निरस्तीकरण की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे ।

नशे और अवैध हथियार के खिलाफ भी होगी चैकिंग
थानाधिकारी, खाटूश्यामजी को निर्देशित किया जाता है कि बाहरी राज्यों द्वारा जारी सिम जिनका आपराधिक दुरूपयोग हो रहा है, अवैध हथियार, मादक पदार्थ यथा रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड, जिले के प्रवेश द्वार, प्रमुख चिन्हित सड़को आदि पर आकस्मिक चैकिंग नियमित रूप से करवाया जाना सुनिश्चित करे । कानून व्यवस्था की प्रभावी मॉनीटरिंग हेतु कम्यूनिटी पुलिसिंग यथा सीएलजी सदस्य, महिला सुरक्षा सखी, पुलिस मित्र आदि को क्रियाशील किया जाये तथा आगामी त्यौहारो का आंकलन करते हुए प्रत्येक थाना, ब्लॉक स्तर पर सीएलजी सदस्यों की नियमित रूप से बैठक आयोजित करवाया जाना सुनिश्चित करे ।

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Thursday, June 1, 2023

पुणे यूनिवर्सिटी में हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई - NavaBharat

Pune-University

पुणे: अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (Savitribai Phule Pune University) में जा रहे हैं या जाना हो तो यहां ध्यान दें! यदि आप बाइक से विश्वविद्यालय (University) परिसर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो अब आपको हेलमेट पहनना (Wearing Helmet) अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाइक सवार विश्वविद्यालय परिसर में आते-जाते समय हेलमेट (Helmet) जरूर पहनें। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, महानगरपालिका, नगरपालिका सहित सभी स्कूल, कॉलेज, सभी सरकारी कार्यालय, दोपहिया वाहनों पर आने-जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत हेलमेट न पहनना दंडनीय होगा।

साथ ही कलेक्टर कार्यालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 का उल्लंघन होता है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में अब विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अधिकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में दोपहिया वाहनों पर आने-जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और नागरिकों को हेलमेट पहनना चाहिए। 

सर्कुलर किया गया जारी

प्रफुल्ल पवार ने सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी है। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में दुपहिया वाहन चलाते समय यदि हेलमेट नहीं पहना जाता है तो संबंधित व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड का भागी होगा।

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छात्रों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित नागरिकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही कलेक्टर कार्यालय की ओर से हेलमेट का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए छात्रों, फैकल्टी-नॉन टीचिंग स्टॉफ और नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय परिसर में दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का सुझाव दिया गया हैं।

-डॉ. कारभरी काले, प्रभारी कुलपति, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...