पुणे: अगर आप सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय (Savitribai Phule Pune University) में जा रहे हैं या जाना हो तो यहां ध्यान दें! यदि आप बाइक से विश्वविद्यालय (University) परिसर में प्रवेश करने जा रहे हैं तो अब आपको हेलमेट पहनना (Wearing Helmet) अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि बाइक सवार विश्वविद्यालय परिसर में आते-जाते समय हेलमेट (Helmet) जरूर पहनें। सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालय, महानगरपालिका, नगरपालिका सहित सभी स्कूल, कॉलेज, सभी सरकारी कार्यालय, दोपहिया वाहनों पर आने-जाने वाले अधिकारी, कर्मचारी और नागरिक हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत हेलमेट न पहनना दंडनीय होगा।
साथ ही कलेक्टर कार्यालय ने स्पष्ट आदेश दिया है कि यदि मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 129 का उल्लंघन होता है तो उसे गंभीरता से लिया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में अब विश्वविद्यालय से संबंधित सभी अधिकारी विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉ. ने सुझाव दिया कि विश्वविद्यालय परिसर में दोपहिया वाहनों पर आने-जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों और नागरिकों को हेलमेट पहनना चाहिए।
सर्कुलर किया गया जारी
प्रफुल्ल पवार ने सर्कुलर के जरिए यह जानकारी दी है। परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि विश्वविद्यालय परिसर में दुपहिया वाहन चलाते समय यदि हेलमेट नहीं पहना जाता है तो संबंधित व्यक्ति मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दंड का भागी होगा।
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छात्रों, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों सहित नागरिकों की सुरक्षा के लिए हेलमेट का उपयोग किया जाना चाहिए। साथ ही कलेक्टर कार्यालय की ओर से हेलमेट का प्रयोग करने के निर्देश दिए गए हैं। इसलिए छात्रों, फैकल्टी-नॉन टीचिंग स्टॉफ और नागरिकों की सुरक्षा की दृष्टि से विश्वविद्यालय परिसर में दुपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनने का सुझाव दिया गया हैं।
-डॉ. कारभरी काले, प्रभारी कुलपति, सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय
पुणे यूनिवर्सिटी में हेलमेट पहनना अनिवार्य, नियम के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई - NavaBharat
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