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Saturday, December 10, 2022

New Traffic Rule: दिल्ली के बाद मुंबई में लागू हुआ ये नियम, पुलिस करा रही सख्ती से पालन - News24 Hindi

New Traffic Rule: कार में यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को कल यानी 1 नवंबर 2022 से सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। 14 अक्टूबर को मुंबई पुलिस ने एक अधिसूचना जारी कर कहा था कि 1 नवंबर 2022 से ड्राइवर और सह-यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा।

अपनी अधिसूचना में, मुंबई पुलिस ने कहा कि जो कोई भी बिना सुरक्षा बेल्ट पहने मोटर वाहन चलाता है या सीट बेल्ट नहीं पहने यात्रियों को ले जाता है, तो वह दंडनीय होगा।

मुंबई पुलिस ने यह भी कहा था कि जिस मोटर वाहन में सीट बेल्ट की सुविधा नहीं है, उसमें भी सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट लगाना होगा। इसके लिए नियत तारीख भी 1 नवंबर, 2022 निर्धारित की गई थी।

अधिसूचना में कही गई ये बात

अधिसूचना में कहा गया, ‘सभी मोटर वाहन चालकों और वाहनों में सभी यात्रियों, जो भी मुंबई शहर की सड़क पर यात्रा करते हैं, को सूचित किया जाता है कि, ड्राइवरों और सभी यात्रियों के लिए 01/11/2022 से यात्रा करते समय सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा। अन्यथा मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम 2019 की धारा 194(बी)(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।’

दिल्ली में 1000 रुपये का चालान

बता दें कि सितंबर में, सड़क सुरक्षा नियमों को मजबूत करने के लिए, दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों को पीछे की सीट बेल्ट का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया था। बेल्ट न लगाने पर उनसे 1,000 रुपये का जुर्माना लिया गया।

केंद्रीय सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मसौदा नियम जारी कर कार निर्माताओं के लिए कारों की सभी सीटों पर सीट बेल्ट अलार्म लगाना अनिवार्य कर दिया था। इससे पहले सितंबर में, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा था कि अब से कार में सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य होगा, जिसमें पीछे की सीटों पर भी शामिल हैं, और नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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Friday, December 9, 2022

Karnal News: मनमर्जी से सड़क पर वाहन खड़ा किया तो खैर नहीं - अमर उजाला

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करनाल। अब नेशनल हाईवे-44 पर या स्टेट हाइवे व किसी भी प्रमुख मार्ग पर मनमर्जी से कहीं भी वाहन खड़ा किया तो संबंधित वाहन चालक के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। खासतौर से धुंध के समय में नो पार्किंग क्षेत्र में खड़े होने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा जाएगा। इसे लेकर ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी हरदीप सिंह दून ने निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने इस संदर्भ में सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है। ताकि धुंध में सड़क किनारे खड़े होने वाले वाहनों से कोई हादसे का शिकार न हो।
यह निर्देश ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने अमर उजाला में प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए जारी किए हैं। क्योंकि नेशनल हाईवे-44 पर खराब व मनमर्जी से खड़े होने वाले वाहनों के कारण हादसे हो रहे हैं। दो दिन पहले भी खड़े ट्रक में बाइक के भिड़ने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद अमर उजाला ने नेशनल हाईवे-44 के नगर निगम क्षेत्र में पड़ने वाले अप एंड डाउन 20 किलोमीटर क्षेत्र में रात में खड़े होने वाले वाहनों की पड़ताल की थी।
09 दिसंबर के अंक में प्रकाशित लेट नाइट रिपोर्ट में बताया गया था कि हाईवे पर हर 500 मीटर में भारी वाहन सड़क किनारे खड़े होते हैं। इसके अलावा होटल, ढाबों, पेट्रोल पंपों, राइस मिल, गोदाम व अनाज मंडी के नजदीक वाहनों की कतार लगी पाई गई थी। वहीं करीब पांच वाहन खराब खड़े मिले थे। इसी खबर के प्रकाशित होने के बाद ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने सभी जिलों को सख्ती करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो
पत्र में यह भी दिए निर्देश
- पीसीआर व राइडर लगातार गश्त करते रहें।
- सफेद पट्टी व अन्य सड़क सुरक्षा के इंतजाम पूरे कराए जाएं।
- गन्ना ढोने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों व अन्य वाहनों पर भी रिफ्लैक्टिव टेप लगवाई जाए।
- शराबी चालकों को एल्को सैंसर से चैक किया जाए।
- महत्वपूर्ण स्थानों पर एंबुलेंस व क्रेन खड़ी की जाए। ताकि सड़क दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को तुरंत क्रेन द्वारा हटाया जाए।
- सड़कों पर बेसहारा घूमने वाले पशुओं को हटवाया जाए।
नियमों की पालना के लिए करते हैं जागरूक
ट्रैफिक एंड हाईवे आईजी ने बताया कि वाहन चालकों को यातायात के नियमों बारे व अपनी लेन में चलने बारे जागरूक किया जा रहा हैं कि वे अपनी सही लेन का चुनाव करें और उचित सिग्नल देकर लेन बदले, भारी वाहन सड़क के मध्य, दोपहिया व तीन पहिया वाहन बायीं व हल्के मोटर वाहन सड़क की दाहिनी लेन में चले व अपनी लेन बदलने से पहले और ओवरटेक करते समय इंडीकेटर का प्रयोग करें। लेन ड्राइविंग की पालना न करने पर पहली बार 500 रुपये व दूसरी बार पकड़े जाने पर 1500 रुपये जुर्माने बारे अवगत कराया जा रहा है।

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Thursday, December 8, 2022

पवन कल्याण ने सीसीटीवी, प्रकाश और ध्वनि सुविधाओं के साथ चुनावी वाहन वाराही का किया अनावरण - Janta Se Rishta

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Monday, December 5, 2022

विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान के तहत लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही - Sudarshan News

बालोद। शुक्रवार को जिले में विशेष मोटर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। इस मोटर वाहन चेकिंग का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना एवं लापरवाह वाहन चालकों पर सख्ती से कार्यवाही करना है।

बता दे कि 2 दिसम्बर को जिले के समस्त थाना, चौकी प्रभारीयों द्वारा मोटरयान चेकिंग अभियान चलाकर कुल 21 लापरवाह वाहन चालकों के विरूद्व मोटरयान अधिनियम् के तहत् कार्यवाही कर 7400 रू. समन शुल्क वसूल किया गया। ब्लैक फिल्म लगाकार वाहन चालन करने वाले चालकों पर त्वरित कार्यवाही कर मौके पर ब्लैक फिल्म हटाकार नियमानुसर फाईन किया गया साथ ही हिदायत दिया की ब्लैक फिल्म लगाकर वाहल न चलाए।

इस चेकिंग अभियान के दौरान वाहन चालको एवं आम नागरिकों को सीट बेल्ट लगाने एवं हेलमेट लगाने की समझाईश देकर यातायात संकेतो के बारे में बताया गया साथ ही ब्लैक फिल्म लगाकर वाहन नहीं चलाने की समझाईष दिया गया। समझाईश के साथ-साथ लापरवाह वाहन चालको जैसे तेज गति से वाहन चलाने, शराब सेवन कर वाहन चलाना, ओव्हरलोड़ माल/यात्री परिवहन, दोपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाना, नम्बर प्लेट का स्पष्ट न लिखा होना, एवं मौके पर वाहन के दस्तावेज पेष नहीं करने, वाहन चलाते हुए मोबाईल से बात करना बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र के वाहन चलाते पाये जाने वालों पर सख्ती से कार्यवाही किया गया है।

चेकिंग अभियान बालोद पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगा। बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि अपने नाबालिक बच्चों को वाहन चलाने न देवे वाहन चलाते समय सीट बेल्ट एवं हेलमेट अवश्य लगावे व वाहन चलाते समय वाहन के दस्तावेज हमेशा अपने साथ रखे अथवा मोबाईल में सॉफट कॉपी में अपने दस्तावेज सुरक्षित रख सकते है। यातायात पुलिस आपकी सहायता के लिए है उन्हे वाहन चेकिंग के दौरान सहयोग प्रदान करें।

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Delhi Pollution: दिल्ली में नहीं दौड़ेंगे BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल चार पहिया वाहन, इस तारीख तक - ABP न्यूज़

Friday, December 2, 2022

हमीरपुर में ट्रैफिक पुलिस चैकिंग अभियान: 9 चालकों को लगाया 22 हजार जुर्माना, नंबर प्लेट को टेप लगाकर या फोल... - Dainik Bhaskar

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हमीरपुर5 घंटे पहले

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नाका लगाकर वाहनों की चैकिंग करते पुलिस कर्मी। - Dainik Bhaskar

नाका लगाकर वाहनों की चैकिंग करते पुलिस कर्मी।

शरारती वाहन चालकों की ओर से नियमों की अवहेलना की जाती है। इसके बाद पुलिस पकड़ में न आने के लिए वे क्या-क्या तरीके अपनाते हैं, इसका खुलासा आज ट्रैफिक पुलिस अभियान में हुआ। हमीरपुर शहर में आज चैकिंग अभियान चलाया गया और कई युवाओं को जुर्माना लगाया गया।

इस दौरान बेहद चौंकाने वाली बात यह सामने आई है कि शरारती तत्व पहले नियम तोड़ते हैं और फिर दोपहिया वाहन बाइक चालक की नंबर प्लेट के ऊपर टेप लगाकर या नंबर प्लेट को फोल्ड कर रहे हैं। यही नहीं बिना नंबर प्लेट के या अन्य किसी भी तरीके से नंबर प्लेट को अदृश्य बना रहे हैं।

वे ऐसा इसलिए कर रहे, ताकि उनके वाहन की नंबर प्लेट नहीं पढ़ी जा सके। यह जानकारी पुलिस के पास पहुंची तो ऐसे लोगों के खिलाफ विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। पुलिस की ओर से ऐसे वाहनों को नाका लगाकर रोका जा रहा है, ताकि उनके वाहनों की पूरी तरह जांच की जा सके।

मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई
जिला पुलिस हमीरपुर के द्वारा 9 वाहनों के 22 हजार रुपए के जुर्माने के कागज मोटर वाहन अधिनियम के अधीन चालान करके कोर्ट को भेजे गए। इस अभियान के तहत शुक्रवार को 2 बाइक चालक नम्बर प्लेट को फोल्ड करके ड्राइव करते हुए मिले। बाइक का नम्बर केवल HP84 ही दिखाई दे रहा था।

दोनों बाइक के मालिकों को थाना सुजानपुर में लाकर पूछताछ की गई व उनके नंबर सत्यापित किए गया। बाइक के पूरे नंबर HP84-4060 व HP84-1685 पाए गए, हालांकि पुलिस ने इन दोनों बाइकों के मोटर वाहन अधिनियम के तहत चालान करने के बाद उन्हें छोड़ दिया, लेकिन हिदायत भी दी गई।

SP डॉ आकृति शर्मा ने बताया कि शरारती दोपहिया वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है। वाहनों की नंबर प्लेट से छेड़छाड़ करने वालों को नाका लगाकर पकड़ा जा रहा है। उनके चालान भी काटे जा रहे हैं।

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...