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Friday, April 2, 2021

टू व्हीलर पर बच्चों को साथ लेकर दंपत्ति ने की यात्रा तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना, जानें नया मोटर व्हीकल... - हरिभूमि

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दोपहिया वाहनों पर बच्चों को बैठाने पर भरना पड़ सकता है मोटा चालान, जानिए यह नियम - News Nation

मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

Traffic Rules

Traffic Rules (Photo Credit: NewsNation)

highlights

  • मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान  
  • मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते पाए जाने पर 5 हजार रुपये का चालान 

नई दिल्ली:

अगर आप अपने बच्चों को अपनी दोपहिया वाहन पर लेकर चलते हैं तो अलर्ट हो जाएं. दरअसल, यातायात के एक नियम के मुताबिक आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत अगर दोपहिया वाहन पर चार वर्ष से ज्यादा की उम्र का बच्चा सवार है तो उसे तीसरी सवारी के रूप में माना जाएगा. चूंकि दोपहिया वाहन पर सिर्फ दो लोगों के ही बैठने का नियम है और अगर आप चार साल की उम्र से अधिक के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको मोटा चालान भरना पड़ सकता है. मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) की धारा 194A के मुताबिक ओवरलोडिंग के नियम का उल्लंघन करने पर 1 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

यह भी पढ़ें: सैनिकों की ढाल बनेगा DRDO का बनाया हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट

बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा होने और हेलमेट नहीं पहनने पर भरना पड़ सकता है चालान
वहीं अगर सिर्फ बच्चे के साथ भी बाइक या फिर स्कूटर से कहीं जा रहे हैं तो भी आपका चालान कट सकता है. नए मोटर वाहन अधिनियम के मुताबिक अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और आपने बच्चे को हेलमेट नहीं पहनाया हुआ है तो भी आपको 1 हजार रुपये का चालान भरना पड़ सकता है. ऐसे में लोगों को इन नियमों का ध्यान रखने की जरूरत है. वहीं मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के तहत अगर कोई व्यक्ति बगैर ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चलाते हुए पाया जाता है तो उसका 5 हजार रुपये का चालान कट सकता है.

बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य डॉक्यूमेंट जैसे रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को डिजी लॉकय या फिर एम परिवहन के जरिए स्टोर किया जा सकता है. इसके साथ ही लोगों को भौतिक दस्तावेज रखने की जरूरत नहीं होगी. ट्रैफिक पुलिस के द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य डॉक्यूमेंट के मांगे जाने पर वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी को दिखा सकता है. अगर कोई ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करना चाहता है तो वेब पोर्टल के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जा सकता है. बता दें कि ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई चालान जारी किया जाएगा.

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First Published : 02 Apr 2021, 11:42:18 AM

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दोपहिया वाहनों पर बच्चों को बैठाने पर भरना पड़ सकता है मोटा चालान, जानिए यह नियम - News Nation
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नए स्वरूप में आया चांदनी चौक, पर्यटकों के स्वागत के लिए तैयार, 17 अप्रैल को केजरीवाल करेंगे उद्घाटन - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ऐतिहासिक धरोहर लालकिला के सामने स्थित चांदनी चौक अपने नए स्वरूप में स्वागत के लिए तैयार है। 28 माह बाद आखिरकार इसकी मुख्य सड़क के नवीनीकरण व सुंदरीकरण का काम पूरा हो गया है। इसे दुनिया भर से आने वाले पर्यटकों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है।

इसका उद्घाटन 17 अप्रैल को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल करेंगे। लाल जैन मंदिर से फतेहपुरी मस्जिद तक के नए मोटर वाहन रहित मार्ग (एनएमवी) पर सुबह नौ से रात्रि के नौ बजे तक मोटर वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। केवल इमरजेंसी वाहनों को छूट रहेगी। मतलब, पैदल टहलते हुए चांदनी चौक का दीदार किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने इसके तैयार होने पर खुशी जताते हुए कहा कि यह पुरानी और ऐतिहासिक धरोहर है। हम इसकी शोभा वापस ला रहे हैं। पूरे इलाके को खूबसूरत बनाया गया है।

उम्मीद है कि इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और दिल्ली आने वाले लोग चांदनी चौक को देखने के लिए आकर्षित होंगे। गौरतलब है कि दिसंबर 2018 में इसके पुनर्विकास का काम शुरू हुआ था। परियोजना से जुड़े लोगों के मुताबिक लाइट व सीसीटीवी के अलावा थोड़े बहुत काम रह गए हैं, जिसे जल्द पूरा कर लिया जाएगा।

इस तरह माह के अंत तक सार्वजनिक शौचालयों व लालकिला और चांदनी चौक के बीच सुभाष मार्ग पर स्थित चौराहे पर स्क्रैंबल क्रासिंग का निर्माण कार्य भी पूरा हो जाएगा। सड़क निर्माण में लाल ग्रेनाइट पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है।

चांदनी चौक आने वाले लोगों को बैठने के लिए सड़क के दोनों तरफ जगह-जगह व्यवस्था की गई है। दिव्यांगों की सहूलियत का भी ख्याल रखा गया है। इसी तरह सड़क के दोनों तरफ छोटे और बड़े पौधे लगाने के लिए भी जगह दी गई है, ताकि चांदनी चौक को हरा-भरा करके और खूबसूरत बनाया जा सके।

सड़क के दोनों ओर पांच से 12 मीटर चौड़े फुटपाथ

सड़क के मध्य सेंट्रल वर्ज की चौड़ाई 3.5 मीटर है, जिस पर स्ट्रीट लाइट आदि को विद्युत आपूर्ति के लिए 18 ट्रांसफार्मर पहले से ही लगे हुए हैं। सेंट्रल वर्ज के दोनों ओर 5.5-5.5 मीटर मोटर वाहन रहित मार्ग बनाया गया है। सड़क के दोनों ओर पांच से लेकर 12 मीटर तक चौड़े फुटपाथ हैं। बुजुर्गो की सुविधा के लिए निश्शुल्क ई-वाहन चलाया जाएगा। इस पूरी परियोजना पर 99 करोड़ रुपये का खर्च आया है।

सुंदरीकरण के दौरान आई चुनौतियों को किया पार

चांदनी चौक बाजार क्षेत्र होने के बावजूद पुनर्विकास के दौरान पुरानी पाइप लाइनों को बदला गया है। इसी तरह मौजूदा सीवरेज नेटवर्क की सफाई करके बहाल किया गया है। फायर हाइड्रेंट के लिए अलग से जल लाइन बिछाई गई है, ताकि सड़क के दोनों ओर भीड़भाड़ वाले और दुर्गम बाजारों के अंदर आग के खतरों को कम किया जा सके।

बरसात के पानी के बचाव की भी व्यवस्था की गई है। इसी तरह चांदनी चौक को स्ट्रीट फूड का हब मानते हुए मुख्य मार्ग पर आइजीएल की गैस पाइपलाइन बिछाई गई है। विभिन्न अदालतों की न्यायिक घोषणाओं के कारण यह क्षेत्र रेहड़ी-पटरी से मुक्त है, इसलिए वेंडिंग जोन नहीं है।

दूसरे चरण में बढ़ेगी ऐतिहासिक इमारतों की सुंदरता

शाहजहांनाबाद पुनर्विकास परियोजना (एसआरडीसी) के तहत चांदनी चौक के पुनर्विकास के काम के दूसरे चरण में चांदनी चौक की ऐतिहासिक इमारतों और हवेलियों का सुंदरीकरण किया जाएगा। दूसरे चरण में ही दिल्ली गेट से कश्मीरी गेट तक के सुभाष मार्ग को हेरिटेज मार्ग की तरह विकसित करने व जामा मस्जिद इलाके के भी पुनर्विकास की तैयारी है।

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Thursday, April 1, 2021

TVS ने की रिकॉर्ड तोड़ बिक्री, मार्च महीने में बेचे 3.22 लाख वाहन - News18 हिंदी

नई दिल्‍ली. कोविड-19 के नए मामले सामने आने के बीच कोरोना वैक्‍सीनेशन की रफ्तार बढ़ने से देश में आर्थिक गतिविधियों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है. अब ऑटो सेक्‍टर (Auto Sector) से अच्‍छी खबर आई है. वहीं, दोपहिया और तिपहिया वाहन निर्माता टीवीएस मोटर कंपनी लिमिटेड (TVS Motor Company) ने मार्च 2021 की बिक्री रिपोर्ट जारी कर दी है. कंपनी ने मार्च महीने में कुल (घरेलू+निर्यात) 3,22,683 वाहनों की बिक्री की.

123 फीसदी की साल दर साल बढ़ोतरी
इससे पहले कंपनी ने मार्च 2020 में 1,44,739 यूनिट्स की बिक्री की थी. मार्च 2020 की तुलना में इस साल मार्च महीने में कंपनी की बिक्री में 123 फीसदी की साल दर साल बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

टू-व्हीलर सेल में 130 फीसदी की बढ़ोतरी
टीवीएस मोटर कंपनी ने मार्च महीने में 3,07,437 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की है. कंपनी ने मार्च 2020 में 133,988 यूनिट्स टू-व्हीलर की बिक्री की थी. इस तरह टू-व्हीलर सेगमेंट में करीब 130 फीसदी तक का उछाल देखने को मिला.


भारतीय बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री में 115 फीसदी ग्रोथ
अगर भारतीय बाजार में दोपहिया वाहनों की बिक्री बिक्री की बात करें तो कंपनी ने 115 फीसदी तक की ग्रोथ हासिल की. मार्च 2021 में 202,155 यूनिट की बिक्री हुई जबकि मार्च 2020 में 94,103 यूनिट की बिक्री हुई थी.

मोटरसाइकिल की बिक्री में 136 फीसदी बढ़ोतरी हुई. मार्च 2020 में कंपनी ने 66,673 यूनिट मोटरसाइकिल बेची थी. वहीं, मार्च 2021 में 157,294 यूनिट पहुंच गई.  स्कूटर की बिक्री में कंपनी 206 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की गई. मार्च 2020 में टीवीएस मोटर ने 34,191 यूनिट स्कूटर बेची थी जो मार्च 2021 में बढ़कर 104,513 यूनिट पहुंच गई.

ये भी पढ़ें- सरकार का खास प्लान, नई कार खरीदने पर मिलेगी टैक्स में 25 फीसदी की छूट, दिखाना होगा बस ये सर्टिफिकेट

टीवीएस मोटर ने उतारा अपाचे आरटीआर 160 4वी का नया संस्करण
हाल ही में कंपनी ने अपने मोटरसाइकिल मॉडल अपाचे आरटीआर 160 4V के 2021 संस्करण को बाजार में उतारा है. इसकी दिल्ली में एक्स-शोरूम कीमत 1,07,270 रुपये है. कंपनी ने शेयर बाजार को बताया कि 159.7 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन वाला यह मॉडल दो संस्करणों में उपलब्ध होगी।.इसके डिस्क ब्रेक संस्करण की कीमत 1,10,320 रुपये और ड्रम ब्रेक संस्करण की कीमत 1,07,270 रुपये तय की गई है.

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राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीतिः किसके फायदे का सौदा - Aaj Tak

वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण को कम करने और पुराने तथा दोषपूर्ण वाहनों को सड़क से हटाने के उद्देश्य से प्रस्तावित वाहन कबाड़ नीति (वेहिकल स्क्रैपेज पॉलिसी) की तमाम खूबियां सरकार गिना रही है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी नई वाहन कबाड़ नीति को ऑटोमोबाइल क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण सुधार करार देते हैं. वे कहते हैं, ''यह हर किसी के लिए फायदे का सौदा है.

इससे सड़क सुरक्षा में सुधार होगा, वायु प्रदूषण में कमी आएगी और ईंधन की खपत और तेल आयात भी कम होगा. ऑटो, स्टील और इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों को 30 से 40 फीसद सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता होगी.'' अनुमान यह भी है कि अगले पांच वर्षों में देश के ऑटोमोबाइल क्षेत्र का आकार मौजूदा 4.50 लाख करोड़ रु. से बढ़कर 10 लाख करोड़ रु. हो जाएगा. 10,000 करोड़ रु. के नए निवेश और रोजगार के 35,000 नए अवसर भी इससे पैदा होने की उम्मीद है. लेकिन इन तमाम अच्छाइयों के बाद भी कई ऐसे पहलू हैं जिनकी वजह से सड़क परिवहन से जुड़े कारोबारी इस नीति को खूबियों से ज्यादा खामियों वाला बता रहे हैं.   

राष्ट्रीय वाहन कबाड़ नीतिः किसके फायदे का सौदा

ये हैं परेशानियां

इंडियन फाउंडेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट रिसर्च ऐंड ट्रेनिंग (आइएफटीआरटी) के सीनियर फेलो एस.पी. सिंह सरकारी आंकड़ों पर सवाल खड़ा करते हैं. वे कहते हैं, ''पुराने वाहनों के जो आंकड़े सरकार ने रखे हैं, असलियत से बहुत ज्यादा है.'' एक से डेढ़ लाख गाड़ियां हर साल वैसे ही कबाड़ में चली जाती हैं. उनका कोई आधिकारिक आंकड़ा नहीं है. वे कहते हैं, ''इसके अर्थव्यवस्था पर बुरे प्रभाव पड़ेंगे.''  

प्रदूषण का मुद्दा देश के 20-22 जिलों का है. कुछ छोटे जिलों को भी शामिल कर लें तो बमुश्किल 70 जिले होंगे. ऐसे में, एस.पी. सिंह का सवाल है कि सरकार देश के 600 से ज्यादा जिलों में एक-सी नीति कैसे लागू कर सकती है? उनकी दलील है कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश के बिजनौर में बाप-बेटे मिलकर 80-100 किलोमीटर के दायरे में कोई पुराना ट्रक चला रहे हैं. अब आप उनका पुराना ट्रक बिकवाकर उन्हें 20-22 लाख रु. की गाड़ी पर 5 फीसद छूट दिलवा भी देंगे तो क्या वे नया ट्रक खरीद पाएंग? यह नीति ऐसे लोगों को ट्रक मालिक से ट्रक ड्राइवर बना देगी.

सरकार को लगता है कि 5 फीसद छूट ट्रक ड्राइवरों को खरीद के लिए आकर्षित करेगी. लेकिन वाहन निर्माता 15 से 20 फीसद की छूट दे रहे, जब उससे बिक्री नहीं बढ़ रही तो 5 फीसद डिस्काउंट से क्या हो जाएगा? 

बस ऑपरेटर्स कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया (बीओसीआइ) के अध्यक्ष प्रसन्ना पटवर्धन कहते हैं, ''स्क्रैप पॉलिसी का आधार किसी वाहन का उपयोग या उसकी फिटनेस होना चाहिए, न कि उसकी उम्र.'' स्कूल बसों का उदाहरण देते हुए वे कहते हैं कि महीने में एक स्कूल बस औसतन 1000 किलोमीटर चलती है. इन बसों की तुलना क्या रोजाना 700-800 किलोमीटर चलने वाली बसों से की जा सकती है? दूसरे, बसों में बहुत से ऐसे उपकरण होते हैं, जो समय-समय पर बदले जाते हैं. अगर प्रदूषण का मुख्य कारण इंजन है तो उसे बदलिए या उसमें कुछ बदलाव कीजिए. पटवर्धन कहते हैं, ''अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति में ऐसी नीति लाना यह दर्शाता है कि सरकार को उद्योग की फिक्र नहीं, केवल टैक्स बढ़ाने की चिंता है.''

राह नहीं आसान

ब्रोकिंग फर्म शेयरखान की ओर से जारी रिपोर्ट, ''ऑटोमोबाइल्स मेकिंग वे फॉर न्यू'' के मुताबिक, कुछ राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर का खतरा बढ़ रहा है. इसकी वजह से आंशिक लॉकडाउन और आपूर्ति शृंखला प्रभावित होने का डर है. यह प्रस्तावित कबाड़ नीति के अमल में आने में देरी का कारण बन सकता है. इसके अलावा इस नीति की सफलता बुनियादी ढांचे के निर्माण पर टिकी होगी.

वित्तीय सेवाएं देने वाली फर्म जेफरीज की रिपोर्ट के मुताबिक, ''सरकार की स्क्रैप पॉलिसी लोगों को पुराने वाहन खत्म करके नए खरीदने के लिए बहुत प्रोत्साहित करेगी, ऐसा नहीं लगता. इसकी मुख्य वजह प्रोत्साहन राशि का अपर्याप्त होना है.'' पॉलिसी के तहत अगर कोई वाहन मालिक यह विकल्प चुनता है तो उसे उसकी कार का मूल्य शोरूम वैल्यू का 4 से 6 फीसद से ज्यादा नहीं मिलेगा. वहीं नई कार खरीदने पर उसे सिर्फ 5 फीसद की छूट प्रस्तावित है. रोड टैक्स में 25 फीसद छूट देने का प्रावधान भी किया गया है.  

कार निर्माता खुश

काम निर्माता कंपनियों के संगठन द सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर्स (सियाम) ने देश में पहली बार स्क्रैप पॉलिसी बनने का स्वागत किया है. संगठन का कहना है कि पर्यावरण के लाभ और सड़क सुरक्षा के नजरिए से अनफिट वाहनों का सड़क से हटना जरूरी था. अब यह नीति अच्छे से अमल में लाई जा सके, इसके लिए देश में मजबूत बुनियादी ढांचे का होना जरूरी है. इस पर ऑटो कंपनियां सरकार के साथ मिलकर काम करेंगी.
रेटिंग एजेंसी इक्रा के अनुमान के मुताबिक, इस नीति की वजह से वित्त वर्ष 2024 तक 3,00,000 अतिरिक्त कारें बिकेंगी. एजेंसी के अनुमान के मुताबिक, मार्च 2021 तक देश में कुल 4 करोड़ 80 लाख पैसेंजर वेहिकल हैं, इनमें करीब 3 फीसद (करीब 10 लाख) 20 साल से ज्यादा पुरानी हैं.

यह है कार्य योजना

नई प्रस्तावित नीति में अहम भूमिका ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर (एएफसी) की होगी. ये एएफसी सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी मॉडल) के तहत राज्य सरकारों, निजी क्षेत्र और वाहन कंपनियों की मदद से स्थापित किए जाएंगे. एएफसी ही निजी और वाणिज्यिक वाहनों को केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के मापदंडों के आधार पर फिटनेस सर्टिफिकेट देंगे.

20 साल से पुराने निजी वाहनों और 15 साल से पुराने वाणिज्यिक वाहनों को फिटनेस टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. अगर ये वाहन फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाते हैं तो इन्हें एंड ऑफ लाइफ वेहिकल श्रेणी में डाल दिया जाएगा. मौजूदा व्यवस्था में किसी निजी वाहन (कार या दुपहिया) का पंजीकरण 15 साल के लिए वैध होता है. इसके बाद वाहन मालिक को इसे आरटीओ दफ्तर ले जाकर फिटनेस टेस्ट करवाना पड़ता है. यह फिटनेस टेस्ट अभी मैनुअल प्रक्रिया के तहत किया जाता है. नई नीति के बाद ऑटोमेटेड सेंटर पर फिटनेस कंप्यूटर जांचेगा. अगर हेडलाइट भी इधर-उधर हुई तो वाहन अनफिट करार दिया जाएगा. 

अगला पड़ाव वाहनों को कबाड़ में बेचना होगा. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (आरवीएसएफ) स्थापित करने के लिए मसौदा नियम बनाए हैं. इन केंद्रों पर प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसके सहारे नए वाहन की खरीद पर कुछ फायदे दिए जाएंगे.

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यदि आप मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं बच्चे तो हो जाएं सावधान, देना पड़ सकता है जुर्माना, जानिए नियम - Times Network Hindi

If you sit the child on a motorcycle, then be careful, you may have to pay a fine, know about the motor vehicle acts

यदि आप मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं बच्चे तो हो जाएं सावधान&nbsp

मुख्य बातें

  • नए ट्रैफिक नियमों के बारे में आपको जानकारी रखना है बेहद जरूरी
  • दोपहिया वाहनों पर बच्चों को तीसरी सवारी के रूप में बैठाने पर देना पड़ सकता है जुर्माना
  • सरकार ने कई नियमों में किए हैं बदलाव

नई दिल्ली: देश में चौपहिया वाहनों की तुलना में दोपहिया वाहनों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में लोग जब दोपहिया वाहनों पर सवार होते हैं तो कई बार ऐसे नियमों की अनदेखी कर देते हैं जिनके बारे में शायद उन्हें भी नहीं पता होता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है वरना आपको जुर्माने के रूप में एक बड़ी धनराशि चुकानी पड़ेगी। इस डिजिटल दौर में वाहनों के चालान भी ऑनलाइन ही घर पर डिलीवर हो रहे हैं।

जरूर करें पालन
दरअसल देश के विभिन्न भागों में कई सड़कों या हाइवे पर कैमरे लगे होते हैं और यहां पुलिस तैनात नहीं रहती है। ऐसे में वाहन चालकों को लगता है कि यहां पुलिस की तैनाती नहीं है तो वो स्पीड से लेकर अन्य तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन कर देते हैं लेकिन जब ऑनलाइन चालान घर आता है तो तब उन्हें ज्ञात होता है कि उन्होंने ये नियम ब्रेक किया था। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि सड़क पर ड्राइव करते समय इन नियमों का पालन जरूर करें।

बच्चे को बैठाया तो होगा चालान
यदि आप भी अपने बच्चों को बाइक पर बैठाते हैं तो ये नियम जरूर जान लीजिए। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चार साल से अधिक उम्र का बच्चा यदि दोपहिया वाहन पर सवार है तो उसे तीसरी सवारी के रूप में गिना जाएगा। चूकि दोपहिया वाहन पर दो ही लोग बैठ सकते हैं और यदि आप चार साल की उम्र से अधिक के बच्चे को बैठा रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। इसके अलावा यदि आप सड़क पर वाहन रोक कर बात कर रहे हैं तो ये ध्यान जरूर रखें कि ये साइलेंड जोन है या नहीं, वरना हजार रुपये का चालान कट सकता है।

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चालान की रेट लिस्ट
इसके अलावा ट्रैफिक के कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है इनमें जैसे ओवर स्पीडिंग पर 1000 रुपये, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 हजार रुपये, रेड लाइट जंप करने पर 500 रुपये, हेलमेट नहीं पहनने पर हजार रुपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द, बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये आदि शामिल हैं। 

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चेतावनी! मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, जरुर पढ़ें यह नियम - IndiaTV Paisa

चेतावनी! मोटरसाइकल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, जरुर पढ़ें यह नियम- India TV Paisa
Photo:PTI

चेतावनी! मोटरसाइकल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, जरुर पढ़ें यह नियम

नई दिल्ली: अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।

इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 180 के अनुसार अगर आप कार चलाते समय अगर आपको ट्रैफिक पुलिस द्वारा रोका जाता है और आपसे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। ऐसे में अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नही है तो आपका 5000 रुपए का चालान कट सकता है और इसके साथ 3 महीने तक की जेल भी आपको हो सकती है। सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में इसकी जानकारी देते हुए इसे लेकर चेतावनी जारी की थी।

डिजी लॉकर तथा एम परिवहन

डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।

  1. नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
  2. यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
  3. नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
  4. जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
  5. ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।

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ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें

अपराध

पहले चालान या जुर्माना

अब चालान या जुर्माना

सामान्य (177)

100 रूपये

500 रूपये

रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)

100 रूपये

500 रूपये

अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)

500 रूपये

2000रूपये

अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)

1000रूपये

5000 रूपये

अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)

500 रूपये

10000 रूपये

बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)

500रूपये

5000 रूपये

ओवर साइज वाहन (182B)

5000 रूपये

ओवर स्पीडिंग (183)    

400 रूपये

1000 रूपये

खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184)

1000 रूपये

5000 रूपये

शराब पीकर गाड़ी चलाना (185)

2000रूपये

10000 रूपये

रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189)

500 रूपये

5000 रूपये

ओवर लोडिंग (194)

2  हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त

20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन

सीट बेल्ट (194B)

100 रूपये

1000 रूपये

बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A)

5 हज़ार रूपये तक

10 हज़ार रूपये तक

लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193)

कुछ भी नहीं

25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक

पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A)

कुछ भी नहीं

1000 रूपये प्रति पेसेंजर

दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग

100 रूपये

2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द

हेलमेट न पहनने पर

100 रूपये

1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस  रद्द

एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)

कुछ भी नहीं

     10000 रूपये

बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196)

1000 रूपये

2000 रूपये

दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति   (206)

 कुछ भी नहीं

183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा

अधिकारियो को लागू करने से किये गए अपराध (210B)

कुछ भी नहीं

सम्बंधित अनुभाग के तहत दो बार जुर्माना

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