यदि आप मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं बच्चे तो हो जाएं सावधान 
मुख्य बातें
- नए ट्रैफिक नियमों के बारे में आपको जानकारी रखना है बेहद जरूरी
- दोपहिया वाहनों पर बच्चों को तीसरी सवारी के रूप में बैठाने पर देना पड़ सकता है जुर्माना
- सरकार ने कई नियमों में किए हैं बदलाव
नई दिल्ली: देश में चौपहिया वाहनों की तुलना में दोपहिया वाहनों की संख्या काफी अधिक है। ऐसे में लोग जब दोपहिया वाहनों पर सवार होते हैं तो कई बार ऐसे नियमों की अनदेखी कर देते हैं जिनके बारे में शायद उन्हें भी नहीं पता होता है। तो आज हम आपको कुछ ऐसी ही नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है वरना आपको जुर्माने के रूप में एक बड़ी धनराशि चुकानी पड़ेगी। इस डिजिटल दौर में वाहनों के चालान भी ऑनलाइन ही घर पर डिलीवर हो रहे हैं।
जरूर करें पालन
दरअसल देश के विभिन्न भागों में कई सड़कों या हाइवे पर कैमरे लगे होते हैं और यहां पुलिस तैनात नहीं रहती है। ऐसे में वाहन चालकों को लगता है कि यहां पुलिस की तैनाती नहीं है तो वो स्पीड से लेकर अन्य तरह के यातायात नियमों का उल्लंघन कर देते हैं लेकिन जब ऑनलाइन चालान घर आता है तो तब उन्हें ज्ञात होता है कि उन्होंने ये नियम ब्रेक किया था। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि सड़क पर ड्राइव करते समय इन नियमों का पालन जरूर करें।
बच्चे को बैठाया तो होगा चालान
यदि आप भी अपने बच्चों को बाइक पर बैठाते हैं तो ये नियम जरूर जान लीजिए। नए मोटर वाहन अधिनियम के तहत चार साल से अधिक उम्र का बच्चा यदि दोपहिया वाहन पर सवार है तो उसे तीसरी सवारी के रूप में गिना जाएगा। चूकि दोपहिया वाहन पर दो ही लोग बैठ सकते हैं और यदि आप चार साल की उम्र से अधिक के बच्चे को बैठा रहे हैं तो आपका चालान कट सकता है। इसके अलावा यदि आप सड़क पर वाहन रोक कर बात कर रहे हैं तो ये ध्यान जरूर रखें कि ये साइलेंड जोन है या नहीं, वरना हजार रुपये का चालान कट सकता है।
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चालान की रेट लिस्ट
इसके अलावा ट्रैफिक के कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन नहीं करने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ सकता है इनमें जैसे ओवर स्पीडिंग पर 1000 रुपये, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 5000 हजार रुपये, रेड लाइट जंप करने पर 500 रुपये, हेलमेट नहीं पहनने पर हजार रुपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द, बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 2000 रुपये आदि शामिल हैं।
यदि आप मोटरसाइकिल पर बैठाते हैं बच्चे तो हो जाएं सावधान, देना पड़ सकता है जुर्माना, जानिए नियम - Times Network Hindi
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