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Saturday, September 30, 2023

Gorakhpur News: यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आज से चलेगा ... - अमर उजाला

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लोहरदगा में मोटर वाहन दुर्घटना एवं बीमा क्लेम कार्यशाला - Live VNS

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लोहरदगा में मोटर वाहन दुर्घटना एवं बीमा क्लेम कार्यशाला - उदयपुर किरण

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Friday, September 29, 2023

ओडिशा में ओला, उबर, और रैपीडो का मनमाना रवैया, वाहनों के गैरकानूनी संचालन के लिए दर्ज हुआ FIR.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

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ओडिशा में टैक्‍सी सेवा का मनमाना रवैया, वाहनों के गैरकानूनी संचालन के लिए दर्ज हुआ FIR.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

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Thursday, September 28, 2023

इन कानूनों के बारे में हर भारतीय को होनी चाहिए जानकारी, देखें लिस्ट - Jagran Josh

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Tuesday, September 26, 2023

Bageshwar News: सड़क हादसे मामले में बीमा कंपनी को 82 लाख भुगतान करने के आदेश - अमर उजाला

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Battery Plant: फोर्ड ने मिशिगन में 3.5 अरब डॉलर के बैटरी प्लांट पर काम रोक दिया, मजदूरों की हड़ताल बनी वजह - अमर उजाला

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Saturday, September 23, 2023

दुर्घटना के मुआवजे के लिए नहीं लगाना होगा कार्यालयों का चक्कर - Dainik Bhaskar

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Thursday, September 21, 2023

बिहार में बिना HSRP नंबर प्लेट के गाड़ियां डिलीवर करने वाले डीलर हो जाएं सावधान, कार्रवाई की तैयारी में विभाग - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

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Tuesday, September 19, 2023

मोटर दुर्घटना पीड़ित दुर्घटना में शामिल दो वाहनों में से किसी एक वाहन के मालिक से मुआवजे का दावा करना चुन ... - Live Law Hindi

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मोटर दुर्घटना मामले में एक दावेदार उस वाहन के मालिक से मुआवजे का दावा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसमें वह यात्रा कर रहा था। उसे केवल दुर्घटना में शामिल अन्य वाहन के मालिक से मुआवजे की मांग करने की अनुमति है।

जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि समग्र लापरवाही के मामलों में दावेदार को संयुक्त यातना देने वालों में से केवल एक पर मुकदमा करने का अधिकार है।

अदालत ने कहा,

“ऐसा प्रतीत होता है कि मोटर कार का स्वामित्व दावेदारों में से एक के पास है। यही प्रशंसनीय कारण है कि दावेदार मोटर-कार के मालिक या बीमाकर्ता को पक्षकार नहीं बनाना चाहते हैं। जैसा भी हो, चूंकि कानून एक दावेदार को दो संयुक्त-अपराधकर्ताओं में से एक पर मुकदमा करने की अनुमति देता है। ऐसे दावेदार को ट्रिब्यूनल द्वारा अन्य संयुक्त-अपराधकर्ताओं के खिलाफ भी राहत मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”

वर्तमान मामला मोटर कार और ट्रक से जुड़े मोटर दुर्घटना से संबंधित है। दुर्घटना में घायल हैं या मृतकों के उत्तराधिकारी दावेदारों ने ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता से मुआवजे की मांग की। हालांकि, ट्रक की बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने तर्क दिया कि कार के मालिक और बीमाकर्ता को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने दावेदारों को कार के मालिक और बीमाकर्ता को विपरीत पक्ष के रूप में शामिल होने का निर्देश दिया। इस प्रकार, दावेदारों ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की।

दावेदारों के वकील रुषभ एस विद्यार्थी ने तर्क दिया कि वे डोमिनस-लिटिस (मुकदमे के स्वामी) हैं और उन्हें अवांछित पक्षकारों के खिलाफ राहत मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने दलील दी कि दावेदारों का मानना है कि दुर्घटना के लिए ट्रक का चालक जिम्मेदार था। इसलिए केवल ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता को मुआवजे के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे 9 नवंबर, 2022 के ट्रिब्यूनल आदेश की ओर इशारा किया, जो उसी दुर्घटना से उत्पन्न उमा नायडू के दावे से संबंधित है। उस मामले में ट्रिब्यूनल ने कार के बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया लेकिन अंततः ट्रक के बीमाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी ठहराया। इस प्रकार, विद्यार्थी ने तर्क दिया कि कार के मालिक या बीमाकर्ता को पक्षकार बनाना व्यर्थ होगा।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की वकील ज्योति बाजपेयी ने तर्क दिया कि वह ट्रिब्यूनल के सामने यह साबित कर देगी कि दुर्घटना के लिए कार का ड्राइवर जिम्मेदार है। इसलिए यदि कोई मुआवजा देय है तो उसे केवल मुआवजा वहन करने के लिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उमा नायडू के दावे में कार का बीमाकर्ता पक्षकार है।

अदालत ने खेनेई बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि दो वाहनों की समग्र लापरवाही के मामलों में संयुक्त यातना देने वालों में से एक पर मुकदमा करना पूरी तरह से दावेदार के अधिकार में है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व संयुक्त और कई है, जिससे दावेदार को उनमें से किसी एक से पूरा मुआवजा वसूलने की अनुमति मिलती है। इसलिए कानून दावेदारों को यह चुनने की अनुमति देता है कि किस पक्षकार पर मुकदमा करना है। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें अन्य संयुक्त अत्याचारियों को फंसाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि कानून समग्र लापरवाही के मामलों में दावेदारों को संयुक्त यातना देने वालों में से एक पर मुकदमा करने की अनुमति देता है, इसलिए उन्हें अन्य संयुक्त यातना देने वालों के खिलाफ राहत मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी बताया कि उसी दुर्घटना से संबंधित उमा नायडू के दावे में ट्रिब्यूनल ने केवल ट्रक की बीमा कंपनी को पूरा मुआवजा वहन करने का निर्देश दिया है।

इस प्रकार, अदालत ने ट्रिब्यूनल के 29 नवंबर, 2019 का आदेश रद्द कर दिया। दावेदारों को मोटर कार के मालिक या बीमाकर्ता को पक्षकार बनाने के लिए मजबूर नहीं किया गया।

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मोटर दुर्घटना पीड़ित दुर्घटना में शामिल दो वाहनों में से किसी एक वाहन के मालिक से मुआवजे का दावा करना चुन ... - Live Law Hindi

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मोटर दुर्घटना मामले में एक दावेदार उस वाहन के मालिक से मुआवजे का दावा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिसमें वह यात्रा कर रहा था। उसे केवल दुर्घटना में शामिल अन्य वाहन के मालिक से मुआवजे की मांग करने की अनुमति है।

जस्टिस संदीप मार्ने ने कहा कि समग्र लापरवाही के मामलों में दावेदार को संयुक्त यातना देने वालों में से केवल एक पर मुकदमा करने का अधिकार है।

अदालत ने कहा,

“ऐसा प्रतीत होता है कि मोटर कार का स्वामित्व दावेदारों में से एक के पास है। यही प्रशंसनीय कारण है कि दावेदार मोटर-कार के मालिक या बीमाकर्ता को पक्षकार नहीं बनाना चाहते हैं। जैसा भी हो, चूंकि कानून एक दावेदार को दो संयुक्त-अपराधकर्ताओं में से एक पर मुकदमा करने की अनुमति देता है। ऐसे दावेदार को ट्रिब्यूनल द्वारा अन्य संयुक्त-अपराधकर्ताओं के खिलाफ भी राहत मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।”

वर्तमान मामला मोटर कार और ट्रक से जुड़े मोटर दुर्घटना से संबंधित है। दुर्घटना में घायल हैं या मृतकों के उत्तराधिकारी दावेदारों ने ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता से मुआवजे की मांग की। हालांकि, ट्रक की बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी ने तर्क दिया कि कार के मालिक और बीमाकर्ता को भी पक्षकार बनाया जाना चाहिए। ट्रिब्यूनल ने दावेदारों को कार के मालिक और बीमाकर्ता को विपरीत पक्ष के रूप में शामिल होने का निर्देश दिया। इस प्रकार, दावेदारों ने ट्रिब्यूनल के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की।

दावेदारों के वकील रुषभ एस विद्यार्थी ने तर्क दिया कि वे डोमिनस-लिटिस (मुकदमे के स्वामी) हैं और उन्हें अवांछित पक्षकारों के खिलाफ राहत मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने दलील दी कि दावेदारों का मानना है कि दुर्घटना के लिए ट्रक का चालक जिम्मेदार था। इसलिए केवल ट्रक के मालिक और बीमाकर्ता को मुआवजे के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

उन्होंने आगे 9 नवंबर, 2022 के ट्रिब्यूनल आदेश की ओर इशारा किया, जो उसी दुर्घटना से उत्पन्न उमा नायडू के दावे से संबंधित है। उस मामले में ट्रिब्यूनल ने कार के बीमाकर्ता को पक्षकार बनाया लेकिन अंततः ट्रक के बीमाकर्ता को मुआवजे का भुगतान करने के लिए पूरी तरह उत्तरदायी ठहराया। इस प्रकार, विद्यार्थी ने तर्क दिया कि कार के मालिक या बीमाकर्ता को पक्षकार बनाना व्यर्थ होगा।

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी की वकील ज्योति बाजपेयी ने तर्क दिया कि वह ट्रिब्यूनल के सामने यह साबित कर देगी कि दुर्घटना के लिए कार का ड्राइवर जिम्मेदार है। इसलिए यदि कोई मुआवजा देय है तो उसे केवल मुआवजा वहन करने के लिए निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने बताया कि उमा नायडू के दावे में कार का बीमाकर्ता पक्षकार है।

अदालत ने खेनेई बनाम न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें स्पष्ट किया गया कि दो वाहनों की समग्र लापरवाही के मामलों में संयुक्त यातना देने वालों में से एक पर मुकदमा करना पूरी तरह से दावेदार के अधिकार में है। यह इस सिद्धांत पर आधारित है कि संयुक्त अपकृत्यकर्ताओं का दायित्व संयुक्त और कई है, जिससे दावेदार को उनमें से किसी एक से पूरा मुआवजा वसूलने की अनुमति मिलती है। इसलिए कानून दावेदारों को यह चुनने की अनुमति देता है कि किस पक्षकार पर मुकदमा करना है। इसके अलावा, ट्रिब्यूनल द्वारा उन्हें अन्य संयुक्त अत्याचारियों को फंसाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि कानून समग्र लापरवाही के मामलों में दावेदारों को संयुक्त यातना देने वालों में से एक पर मुकदमा करने की अनुमति देता है, इसलिए उन्हें अन्य संयुक्त यातना देने वालों के खिलाफ राहत मांगने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

अदालत ने यह भी बताया कि उसी दुर्घटना से संबंधित उमा नायडू के दावे में ट्रिब्यूनल ने केवल ट्रक की बीमा कंपनी को पूरा मुआवजा वहन करने का निर्देश दिया है।

इस प्रकार, अदालत ने ट्रिब्यूनल के 29 नवंबर, 2019 का आदेश रद्द कर दिया। दावेदारों को मोटर कार के मालिक या बीमाकर्ता को पक्षकार बनाने के लिए मजबूर नहीं किया गया।

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Monday, September 18, 2023

मोटर एक्सीडेंट क्लेम: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एमिक्स क्यूरी की फीस की राशि जमा करने का निर्देश दिया - Live Law Hindi

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को संशोधित मोटर वाहन अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन नियमों के कार्यान्वयन से संबंधित मामले में एमिक्स क्यूरी द्वारा किए गए कार्य के लिए न्यायालय के रजिस्ट्रार के पास उनकी फीस जमा करने का निर्देश दिया। राज्यों को 30,000/- रुपये फीस जमा करने के लिए कहा गया। वहीं प्रत्येक यूटी को 20,000/- रुपये फीस जमा करने के लिए कहा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दो मौकों पर अपने द्वारा जारी निर्देशों के बावजूद अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की खिंचाई की थी। न्यायालय ने तब सीनियर एडवोकेट जे.आर. मिधा को राज्यों की रिपोर्ट, अधिनियम और नियमों के प्रावधानों, प्रासंगिक निर्णयों को संकलित करने और सुझाव देने के लिए एमिकस क्यूरी के रूप में नियुक्त किया था। वहीं एडवोकेट समरिका बिस्वाल और एडवोकेट सुमित चंदर को एमिक्स क्यूरी की सहायता के लिए नियुक्त किया गया था।

जस्टिस जे के माहेश्वरी और जस्टिस के वी विश्वनाथन की खंडपीठ ने हालिया सुनवाई में कहा कि मिजोरम राज्य और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख अभी भी अप्रस्तुत हैं। न्यायालय ने गुजरात, दिल्ली, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप को अपनी अनुपालन रिपोर्ट फिर से दाखिल करने का भी निर्देश दिया, क्योंकि वकीलों की दलीलों के बावजूद कि रिपोर्ट दायर की जा चुकी है, उन्हें रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है।

खंडपीठ ने कहा,

"एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट मिधा और अन्य दो एमिक्स क्यूरी एडवोकेट सामापिका बिस्वाल और एडवोकेट सुमित चंदर द्वारा किए गए कठिन परिश्रम को ध्यान में रखते हुए यह निर्देश देना हमारा कर्तव्य है कि सभी राज्य सरकारें 30,000 रुपये की राशि जमा करें। वहीं सभी केंद्र शासित प्रदेशों को 'रजिस्ट्रार, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया' के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 20,000/- रुपये की राशि जमा करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले आदेश दिनांक 10.07.2023 में उन राज्यों और हाईकोर्ट से आग्रह किया, जिन्होंने मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों के संबंध में दिसंबर 2022 में न्यायालय द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के संबंध में अपनी अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं की थी। न्यायालय ने चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत नहीं की गई तो न्यायालय को संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों की अदालत में उपस्थिति पर जोर देना होगा। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम और नियमों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए 2022 में दिशानिर्देश जारी किए गए थे।

18 अगस्त को न्यायालय ने कहा था कि उसकी पिछली चेतावनी के बावजूद, 10 राज्यों का प्रतिनिधित्व नहीं हुआ और 8 राज्यों ने अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने के लिए अधिक समय की प्रार्थना की। कोर्ट ने राज्यों की 'सुस्त रवैये' के लिए आलोचना की थी।

केस टाइटल: गोहर मोहम्मद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम और अन्य | सिविल अपील नंबर 9322/2022

ऑर्डर पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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मोटर एक्सीडेंट क्लेम: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एमिक्स क्यूरी की फीस की राशि जमा करने का निर्देश दिया - Live Law Hindi
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Sunday, September 17, 2023

मोटर एक्सीडेंट क्लेम: सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को एमिक्स क्यूरी की फीस की राशि जमा करने का निर्देश दिया - Live Law Hindi

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Friday, September 15, 2023

हल्के परिवहन वाहन चला सकता है LMV लाइसेंस धारक? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दिया ये आदेश - Aaj Tak

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति द्वारा परिवहन और माल वाहन चलाने से संबंधित याचिका पर विचार करने को कहा है. कोर्ट ने कहा है कि लोगों की आजीविका पर भी सरकार को विचार करना चाहिए. देश भर में ऐसे लाखों ड्राइवर हो सकते हैं, जो देवांगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं. यह कोई संवैधानिक मुद्दा नहीं है. यह पूरी तरह से एक वैधानिक मुद्दा है.

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, "सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और आपको यह देखना होगा कि क्या यह गंभीर कठिनाइयों का कारण बनता है, हम सामाजिक नीति के मुद्दों को एक साथ तय नहीं कर सकते. 

केंद्र और सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि इस मुद्दे पर पहले से ही विचार-विमर्श चल रहा है और उन्होंने अदालत से किसी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कुछ समय देने का आग्रह किया.

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केंद्र के तर्क को स्वीकार करते हुए, पीठ ने प्रक्रिया पूरी करने के लिए दो महीने का समय देते हुए आदेश में कहा, "इस न्यायालय के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा इस मामले पर नए सिरे से विचार करना आवश्यक होगा. इस मामले में निर्णय का इंतजार किया जाना चाहिए." 

बता दें कि यह आदेश उस मामले पर आया है जहां कानून का प्रश्न शामिल है कि क्या हल्के मोटर वाहन के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति, उस लाइसेंस के आधार पर, बिना वजन वाले हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चलाने का हकदार हो सकता है, जो 7500 किलोग्राम से अधिक न हो. मामला संविधान पीठ को भेजा गया था, क्योंकि मोटर वाहन अधिनियम के तहत ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के कुछ अलग मानदंड थे.

क्या है मुकुंद देवांगन फैसला

गौरतलब है कि संविधान पीठ ने 18 जुलाई, 2023 को मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (2017) 14 SCC 663 में एक फैसले से सुनाया था. इसमें, जस्टिस अमिताव रॉय, जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस संजय किशन कौल की 3-न्यायाधीश पीठ ने कहा था कि 7500 किलोग्राम से कम भार वाले परिवहन वाहन को चलाने के लिए हल्के मोटर वाहन ड्राइविंग लाइसेंस में की अलग से आवश्यकता नहीं है. यानी एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन को चला सकता है. हालांकि इसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो. जबकि ड्राइवेंस लाइसेंस को लेकर सरकार के अलग नियम हैं. यानी परविहन वाहन चलाने के लिए हैवी ड्राइविंग लाइसेंस की आवश्यता होती है.

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Thursday, September 14, 2023

दिल्ली HC ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं, एमवी एक्ट पहले से है लागू - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

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दिल्ली HC ने कहा, इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं, एमवी एक्ट पहले से है लागू - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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HC: हाईकोर्ट ने कहा- दोपहिया वाहनों पर हेलमेट, अनिवार्य बीमा कवर के मौजूदा नियम इलेक्ट्रिक वाहनों पर हैं लागू - अमर उजाला

Existing rules on mandatory insurance cover, helmets on two-wheelers applicable to electric vehicles says HC

Delhi High Court - फोटो : Social Media

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को कहा कि अनिवार्य बीमा कवर, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने और अनुपालन न करने पर दंडात्मक कार्रवाई के मौजूदा नियम पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों पर लागू हैं।

उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी समय पर वितरित की जा रही है।

उच्च न्यायालय का आदेश एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज करते हुए आया, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों के लिए बीमा कवर अनिवार्य बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई थी।

जनहित याचिका में अदालत से हर तरह की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलों और स्कूटरों पर हेलमेट पहनना अनिवार्य करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की भी मांग की गई थी।


मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा कि जनहित याचिका पूरी तरह से दो समाचार रिपोर्टों के आधार पर दायर की गई थी और याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए दावे, आरोप और मुद्दे काफी हद तक अप्रमाणित हैं और इस तरह की "तुच्छ जनहित याचिकाएं" सक्षम होने के बजाय न्याय तक पहुंच वास्तव में "मूल्यवान न्यायिक समय बर्बाद करके" इसमें बाधा डालती है।

पीठ ने अपने फैसले में कहा, "अगर याचिकाकर्ता की ओर से कुछ उचित परिश्रम किया गया होता और शोध किया गया होता, तो यह स्पष्ट होता कि याचिकाकर्ता द्वारा तत्काल जनहित याचिका में उठाए गए मुद्दों को पहले ही प्रासंगिक कानूनों, नियमों और अधिसूचनाओं के जरिए संबोधित किया जा चुका है।"

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इसमें कहा गया है कि जनहित के मुद्दों को संबोधित करने और उन लोगों की सहायता करने के लिए जनहित याचिका के सिद्धांत को विभिन्न फैसलों के जरिए अदालतों द्वारा विकसित किया गया है, जिन्हें सार्वजनिक चोट लगी है या जिनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है और शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया है।

"हालांकि, यह अक्सर देखा जाता है कि अदालतों के सामने तुच्छ जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं, जिससे वैध शिकायतों वाले वास्तविक वादियों के मामलों के निपटान में काफी देरी होती है।"

पीठ ने कहा, "हालांकि यह अदालत उस उद्देश्य से अवगत है जिसके लिए जनहित याचिका का सिद्धांत विकसित किया गया है, उसे यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि व्यक्ति जनहित याचिका से संबंधित उदार नियमों का दुरुपयोग न करें और इस अदालत का कीमती न्यायिक समय बर्बाद न करें।"

अदालत ने याचिकाकर्ता को भविष्य में ऐसी जनहित याचिका दायर करने से पहले जरूरी मेहनत करने और संयम बरतने की सलाह दी।

याचिकाकर्ता रजत कपूर एक वकील हैं और उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146 के तहत, किसी व्यक्ति के लिए मोटर वाहन के इस्तेमाल से होने वाले थर्ड पार्टी के जोखिम के खिलाफ बीमा पॉलिसी हासिल करना अनिवार्य है।

उन्होंने तर्क दिया कि यह प्रावधान ईवी को कवर नहीं करता है और दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2020 ईवी से संबंधित विभिन्न मुद्दों को कवर करती है। हालांकि, इसमें ईवी का इस्तेमाल करने के इच्छुक लोगों द्वारा प्राप्त की जाने वाली बीमा पॉलिसी का मुद्दा शामिल नहीं है।

दिल्ली सरकार के अतिरिक्त स्थायी वकील अनुज अग्रवाल ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत ईवी के लिए दी जाने वाली सब्सिडी प्राथमिकता के आधार पर समय पर वितरित की जा रही है।

अग्रवाल ने कहा कि "बैटरी चालित वाहन" शब्द को सीएमवी नियमों के नियम 2 (यू) के तहत परिभाषित किया गया है और इसलिए, ईवी एमवी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत आते हैं।

पीठ ने कहा, "चूंकि एमवी अधिनियम और केंद्रीय मोटर वाहन (सीएमवी) नियमों के प्रासंगिक प्रावधान पहले से ही ईवी पर लागू हैं, खास तौर पर अनिवार्य बीमा कवर, दोपहिया वाहनों पर हेलमेट पहनने और प्रावधानों का पालन न करने पर दंडात्मक प्रावधानों से संबंधित हैं, इस अदालत की राय है कि इस संबंध में कोई आदेश या निर्देश पारित करने की जरूरत नहीं है।''

इसमें कहा गया है कि इसी तरह, चूंकि भारत संघ ने बैटरी चालित वाहनों/ईवी में इस्तेमाल की जाने वाली बैटरियों के लिए निर्माताओं द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को पहले ही निर्धारित कर दिया है, इसलिए इस अदालत द्वारा पारित किए जाने वाले किसी भी आदेश या निर्देश की कोई आवश्यकता नहीं है।
 

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Wednesday, September 13, 2023

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उस नीति की समीक्षा को कहा जो LMV लाइसेंसधारी को 7500 KG तक के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति देती है - Legal News in Hindi

बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें कानून का सवाल है:

"क्या "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर "हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन" को चलाने का हकदार हो सकता है, जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो?"

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DL: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा- क्या ड्राइविंग लाइसेंस के मुद्दे पर कानून में बदलाव की जरूरत है - अमर उजाला

Supreme Court asks Centre if change in law is warranted on issue of regimes for grant of driving licence

Supreme Court of India - फोटो : For Reference Only

विस्तार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार से पूछा है कि क्या कानून में बदलाव की आवश्यकता है, ताकि यह तय किया जा सके कि क्या कोई व्यक्ति जो हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, वह किसी विशेष वजन के ट्रांसपोर्ट व्हीकल (परिवहन वाहन) को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि ये नीतिगत मुद्दे हैं जो लाखों लोगों की आजीविका को प्रभावित करते हैं। पीठ ने कहा कि सरकार को इस मामले पर "नया सिरे से विचार" करने की जरूरत है और कहा कि इसे नीतिगत स्तर पर उठाया जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने केंद्र से दो महीने के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करने और किए गए निर्णय के बारे में उसे अवगत कराने के लिए कहा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के किसी भी व्याख्या को सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन के अन्य उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के वैध चिंताओं को ध्यान में रखना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने पहले ही सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से इस कानूनी सवाल पर सहायता मांगी थी कि क्या एक व्यक्ति जो एक हल्के मोटर वाहन के लिए ड्राइविंग लाइसेंस रखता है, क्या वह किसी विशेष वजन के परिवहन वाहन को कानूनी रूप से चलाने का हकदार है।


संविधान पीठ ने कहा कि केंद्र सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की स्थिति जानना आवश्यक होगा, क्योंकि यह तर्क दिया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में, शीर्ष अदालत के 2017 के फैसले को केंद्र ने स्वीकार कर लिया है और नियमों को इस निर्णय के अनुरूप संशोधित किया गया है।

मुकुंद देवांगन मामले में, शीर्ष अदालत की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने माना था कि परिवहन वाहन, जिनका कुल वजन 7,500 किलोग्राम से ज्यादा नहीं है, को एलएमवी की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।

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पीठ ने कहा, "देश भर में लाखों ड्राइवर हैं जो देवांगन फैसले के आधार पर काम कर रहे हैं। यह एक संवैधानिक मुद्दा नहीं है। यह एक शुद्ध वैधानिक मुद्दा है।" इस पीठ में न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय, पीएस नरसिम्हा, पंकज मितल और मनोज मिश्रा भी शामिल थे।

पीठ ने कहा, "यह सिर्फ कानून का सवाल नहीं है, बल्कि कानून के सामाजिक प्रभाव का भी सवाल है... सड़क सुरक्षा को कानून के सामाजिक उद्देश्य के साथ संतुलित किया जाना चाहिए और आपको यह देखना होगा कि क्या इससे गंभीर कठिनाइयां पैदा होती हैं। हम संविधान पीठ में सामाजिक नीति के मुद्दों का फैसला नहीं कर सकते।"

शीर्ष अदालत ने कहा कि एक बार सरकार अदालत को अपना रुख बता दे, उसके बाद संविधान पीठ में सुनवाई की जाएगी।

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Tuesday, September 12, 2023

Charkhi Dadri News: यातायात नियम तोड़ने पर 157 वाहनों के किए चालान - अमर उजाला

संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 13 Sep 2023 01:12 AM IST

चरखी दादरी। पुलिस की ओर से जिला में अभियान चलाकर यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले 157 वाहन चालकों के चालान किए गए। पुलिस की ओर से चलाए गए अभियान में 101 चालान वाहनों को गलत लेन में दौड़ने पर और 56 चालान गलत दिशा में वाहन चलाने पर किए गए।
पुलिस प्रवक्ता पवन कुमार ने बताया कि जिला पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व नियमों की पालना करवाने के लिए यह अभियान चलाया गया। सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने, वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन व भारी वाहन व निर्धारित गति सीमा में वाहन संचालन के लिए समय-समय पर अभियान चलाकर इस तरह की कार्रवाई की जा रही है।
प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत की ओर से यातायात थाना प्रबंधक को इस संदर्भ में निर्देश जारी किए गए थे। वहीं, पुलिस अधीक्षक नितिका गहलोत ने वाहन चालकों से अपील करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने व वाहनों के सुचारू-रूप से आवागमन के लिए यह अनिवार्य है कि हम मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित गति सीमा व बाई लेन में चलें और गलत दिशा में वाहन न चलाएं।

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Charkhi Dadri News: यातायात नियम तोड़ने पर 157 वाहनों के किए चालान - अमर उजाला
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Sunday, September 10, 2023

मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 15159 चालान को निपटाया गया तथा ₹ 1 ... - exclusive: शिशु के जन्म से पहले ही हिमाचल में गर्भवती महिलाएं निकल रही ब्लड शुगर और बीपी की मरीज़

हिमाचल प्रदेश पुलिस व राज्य परिवहन विभाग द्वारा स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के दिशा निर्देश के अनुसार तीसरी राष्ट्रीय लोक अदालत जिसका आयोजन 9 सितंबर 2023 को किया गया।

। इस राष्ट्रीय लोक अदालत के संदर्भ में आम जन को पिछले करीब एक सप्ताह से मोटर व्हीकल अधिनियम के उल्लंघन करता हूं को उनके मोटर व्हीकल चालान को कंपाउंड करने के संदर्भ में जागरूक किया गया जिसके फल स्वरुप मोटर वाहन अधिनियम के तहत कुल 15159 चालान को निपटाया गया तथा ₹ 1,75,88,408 राशि वसूल की गई।

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Saturday, September 9, 2023

मोटर दुर्घटना मुआवजे के दावों में घरेलू महिलाओं की सराहनीय सेवाओं पर विचार किया जाएगा: हिमाचल प्रदेश... - Live Law Hindi

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि हालांकि घरों और परिवारों के प्रबंधन में महिलाओं द्वारा प्रदान की गई नि:शुल्क सेवाओं को पैसे के बराबर नहीं किया जा सकता है, मगर मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे के दावे पर निर्णय लेते समय ऐसी सेवाओं पर उचित रूप से विचार किया जाना चाहिए।

जस्टिस वीरेंद्र सिंह ने कहा कि महिलाएं घर में विभिन्न गतिविधियां करती हैं। इसलिए मोटर वाहन दुर्घटना के कारण उनकी असामयिक मृत्यु उनके परिवारों को मुआवजे का अधिकार देती है।

पीठ ने कहा,

“महिलाएं घर में विविध काम कर रही हैं। महिलाओं द्वारा प्रदान की गई निःशुल्क सेवाओं की तुलना पैसे से नहीं की जा सकती।”

ये टिप्पणियां 16 जून, 2007 को विजयपुर में हुई मोटर वाहन दुर्घटना से संबंधित दायर अपील पर सुनवाई के दौरान की गई। गृहिणी तृप्ता देवी की दुर्घटना में जान चली गई और उनके पति ने उनकी असामयिक मृत्यु के लिए मुआवजे की मांग करते हुए मोटर वाहन अधिनियम की धारा 163-ए के तहत याचिका दायर की।

ट्रिब्यूनल ने आंशिक रूप से याचिका स्वीकार कर ली और 6% प्रति वर्ष ब्याज सहित 15,000/- रुपये का मुआवजा दिया।

उक्त फैसले से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने इस आधार पर अपील दायर की कि ट्रिब्यूनल ने कानून की गलत व्याख्या की है और मुआवजा देते समय मृतक की आय पर विचार नहीं किया गया।

दूसरी ओर, प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व एस.डी. गिल ने किया। गिल ने दावे का विरोध करते हुए कहा कि मृतक कोई आय अर्जित नहीं कर रही थी और याचिका में विशिष्टता का अभाव है। उन्होंने दावे की वैधता को लेकर भी आपत्ति जताई।

अपने घरों के भीतर महिलाओं द्वारा उठाई जाने वाली विविध और आवश्यक जिम्मेदारियों को पहचानने के महत्व पर जोर देते हुए पीठ ने लता वाधवा और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य मामले का हवाला दिया। इस मामले में स्वीकार किया गया कि गृहिणियां घरों और परिवारों के प्रबंधन में सक्रिय रूप से लगी हुई हैं।

पीठ ने दोहराया,

“...महिलाएं घर में विविध काम कर रही हैं, जैसे वे पूरे परिवार का प्रबंधन कर रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक घर में काम करने वाली महिला भी मुआवजे की हकदार है।'

इस संदर्भ में हाईकोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता की पत्नी का अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए परिवार को 24,000 रुपये अनुमानित वार्षिक योगदान था। इसे देखते हुए न्यायालय ने मुआवजे की राशि की गणना के लिए मोटर वाहन अधिनियम की दूसरी अनुसूची के अनुसार 13 का गुणक लागू किया।

पीठ ने याचिका स्वीकार करते हुए निष्कर्ष निकाला,

“इस प्रकार, वर्तमान अपील की अनुमति दी जाती है और ट्रिब्यूनल द्वारा पारित अवार्ड, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उपरोक्त शर्तों में संशोधित किया गया है। ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए मुआवजे की राशि को याचिका दायर करने की तारीख से लेकर पूरी राशि की वसूली तक, 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ 15,000 रुपये से बढ़ाकर 3,21,500/- रुपये किया जाता है।”

केस टाइटल: दिलबाग सिंह बनाम विपन कुमार और अन्य

केस नंबर: एफएओ (एमवीए) नंबर 169/2013

फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें

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Tuesday, September 5, 2023

मोटर वाहन निरीक्षक रिश्वत लेते गिरफ्तार = - Hindusthan Samachar

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Motor Vehicles Tax: दिव्यांगजनों को पश्चिम बंगाल में मोटर वाहन टैक्स से छूट, केंद्र ने दी थी सलाह - अमर उजाला

Divyangjan ownership type motor vehicles exempted from motor vehicles tax in West Bengal

Divyangjan Ownership Type Motor Vehicles Tax - फोटो : Social Media

विस्तार

राज्य परिवहन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप के मोटर वाहनों को मोटर वाहन टैक्स के भुगतान से छूट दी जाएगी।

29 अगस्त की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में सभी मोटर वाहन पंजीकरण अधिकारियों को इसके मुताबिक काम करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ओनरशिप टाइप दिव्यांगजन के तहत पंजीकृत मोटर वाहनों को पश्चिम बंगाल मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है, जब तक कि कोई दिव्यांग व्यक्ति इसका पंजीकृत मालिक है।

इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटों का लाभ उठाने के लिए अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में स्वामित्व प्रकार को 'दिव्यांगजन' के रूप में दर्ज करने के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से आवेदन हासिल हो रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2018 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत आर्थोपेडिक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को दिव्यांगजन मानने की सुविधा दी है।


इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2023 की अपनी सलाह में राज्य सरकारों को बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को विभिन्न लाभ देने की सलाह दी थी।

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मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के लिए कार्यशाला कल - Dainik Bhaskar

मेदिनीनगर4 दिन पहले

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मेदिनीनगर| प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में झालसा के दिशा-निर्देश पर मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम केस को लेकर 3 सितंबर रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार रिसोर्स पर्सन के रूप में लोगों को कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे। वर्कशॉप में पुलिस प्रशासन के लोग, बीमा कंपनी के अलावे अधिवक्ता गण शामिल होंगे। वर्कशॉप का आयोजन 11 बजे से होगा।

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Friday, September 1, 2023

मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम के लिए कार्यशाला कल - Dainik Bhaskar

मेदिनीनगर28 मिनट पहले

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मेदिनीनगर| प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में झालसा के दिशा-निर्देश पर मोटर वाहन दुर्घटना क्लेम केस को लेकर 3 सितंबर रविवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अर्पित श्रीवास्तव ने दी। उन्होंने बताया कि वर्कशॉप में जिला व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम संतोष कुमार रिसोर्स पर्सन के रूप में लोगों को कानूनी पहलुओं के बारे में बताएंगे। वर्कशॉप में पुलिस प्रशासन के लोग, बीमा कंपनी के अलावे अधिवक्ता गण शामिल होंगे। वर्कशॉप का आयोजन 11 बजे से होगा।

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Driving Test: इस राज्य में अब एआई से होगा ड्राइविंग टेस्ट, इन शहरों में बनेंगे खास ट्रैक, जानें डिटेल - अमर उजाला

Driving test will now be done by AI in maharashtra, special tracks will be made in these cities, know details

automated driving track - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश के एक राज्य में जल्द ही नई तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिया जाएगा। हम इस खबर में आपको बता रहे हैं कि किस राज्य में नई तकनीक से टेस्ट की तैयारी हो रही है। साथ ही यह भी बता रहे हैं कि राज्य के किन शहरों में खास ट्रैक बनाए जाएंगे।

नई तकनीक से होगा टेस्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक महाराष्ट्र में जल्द ही नई तकनीक से ड्राइविंग टेस्ट लिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस तकनीक के जरिए ड्राइविंग टेस्ट लिए जाने की तैयारी हो रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में मोटर वाहन परिवहन विभाग सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एआई टेस्ट लागू करने की तैयारी कर रहा है।

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क्या होगा खास
जानकारी के मुताबिक ऑटोमैटिक ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक लाइसेंस के लिए जरूरी 24 पाइंट्स में से सात का मूल्यांकन करेंगे। इसमें दो पहिया, हल्के और भारी वाहनों के साथ ही सभी तरह के मोटर वाहन के टेस्ट के लिए डिजाइन किया गया है। जिसमें कई तरह के टेस्ट होंगे। इनमें आठ बनाना, एच ट्रैक, जिग-जैग, ग्रेडिएंट, जेबरा क्रॉसिंग, रिवर्स ट्रैक जैसे कई टेस्ट होंगे।


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किन शहरों में होगी शुरुआत
रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य कुल 17 शहरों में इसकी शुरुआत हो सकती है। इनमें मुंबई, अमरावती, नागपरु, बुलढाणा, नागपुर ग्रामीण, नागपुर पूर्व, नांदेड़, पुणे, अहमदनगर, कोल्हापुर, ठाणे, पनवेल जैसे शहरा शामिल हैं।

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क्या होगा फायदा
महाराष्ट्र में अगर एआई के साथ ड्राइविंग टेस्ट की शुरुआत होती है। तो इसका फायदा यह होगा कि टेस्ट प्रक्रिया पूरी तरह से ऑटोमैटिक हो जाएगी। जिसके कारण किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी और सही नतीजे मिलने के कारण सिर्फ ऐसे ही लोगों को लाइसेंस मिल पाएगा, जो सुरक्षित तरीके से वाहन को चलाएंगे। ऐसा होने पर सड़कों पर दुर्घटनाओं में कमी आ पाएगी।

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Motor Vehicles Tax: दिव्यांगजनों को पश्चिम बंगाल में मोटर वाहन टैक्स से छूट, केंद्र ने दी थी सलाह - अमर उजाला

Divyangjan ownership type motor vehicles exempted from motor vehicles tax in West Bengal

Divyangjan Ownership Type Motor Vehicles Tax - फोटो : Social Media

विस्तार

राज्य परिवहन विभाग की एक अधिसूचना में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में दिव्यांगजन ओनरशिप टाइप के मोटर वाहनों को मोटर वाहन टैक्स के भुगतान से छूट दी जाएगी।

29 अगस्त की अधिसूचना में कहा गया है कि राज्य में सभी मोटर वाहन पंजीकरण अधिकारियों को इसके मुताबिक काम करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन सचिव सौमित्र मोहन द्वारा जारी अधिसूचना में कहा गया है कि ओनरशिप टाइप दिव्यांगजन के तहत पंजीकृत मोटर वाहनों को पश्चिम बंगाल मोटर वाहन अधिनियम के तहत टैक्स के भुगतान से छूट दी गई है, जब तक कि कोई दिव्यांग व्यक्ति इसका पंजीकृत मालिक है।

इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार द्वारा दी गई विभिन्न छूटों का लाभ उठाने के लिए अपने स्वामित्व वाले मोटर वाहनों के पंजीकरण प्रमाणपत्रों में स्वामित्व प्रकार को 'दिव्यांगजन' के रूप में दर्ज करने के लिए बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों से आवेदन हासिल हो रहे हैं।

अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2018 के अनुसार न्यूनतम 40 प्रतिशत आर्थोपेडिक शारीरिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को दिव्यांगजन मानने की सुविधा दी है।


इसमें कहा गया है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 3 फरवरी, 2023 की अपनी सलाह में राज्य सरकारों को बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के स्वामित्व वाले वाहनों को विभिन्न लाभ देने की सलाह दी थी।

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...