
बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी जिसमें कानून का सवाल है:
"क्या "हल्के मोटर वाहन" के संबंध में ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाला व्यक्ति उस लाइसेंस के आधार पर "हल्के मोटर वाहन वर्ग के परिवहन वाहन" को चलाने का हकदार हो सकता है, जिसका वजन 7500 किलोग्राम से अधिक न हो?"
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से उस नीति की समीक्षा को कहा जो LMV लाइसेंसधारी को 7500 KG तक के परिवहन वाहन चलाने की अनुमति देती है - Legal News in Hindi
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