Taxi Cab - फोटो : For Reference Only
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दिल्ली के हजारों टैक्सी मालिकों को एक बड़ी राहत देते हुए परिवहन विभाग ने निर्देश दिया है कि सीएनजी या अन्य स्वच्छ ईंधन पर चलने वाली और कॉन्ट्रैक्ट कैरिज परमिट रखने वाली सभी टैक्सियों की परमिट की वैधता अब बढ़ाकर 15 साल तक कर दी जाएगी। हालांकि, यह एक्सटेंशन मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (CMVR), 1989 और दिल्ली मोटर वाहन नियम (DMVR), 1993 में निर्धारित अन्य सभी निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अधीन है।दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने एक बयान में कहा कि इस कदम से उन हजारों टैक्सी चालकों को मदद मिलेगी जो अपने सीएनजी वाहनों को अब कुल 15 वर्षों तक चला पाएंगे।
उन्होंने कहा, "यह शहर में टैक्सी मालिकों और ऑपरेटरों के कल्याण और सुविधा को सुनिश्चित करते हुए परिवहन के स्वच्छ और हरित तरीके प्रदान करने की दिशा में एक पहल है।"
CNG Taxi: दिल्ली में सीएनजी टैक्सी की लाइफलाइन बढ़ी, अब परमिट की वैधता होगी 15 साल - अमर उजाला
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