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Tuesday, June 20, 2023

CNG पर चलन वल टकस क लकर कजरवल सरकर क बढ फसल परमट क वधत 15 सल बढई - परभत खबर - Prabhat Khabar

टैक्सी मालिकों को इन शर्तों का करना होगा पालन

परमिट की वैधता सरकार ने भले ही बढ़ा दी है, लेकिन इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989, और दिल्ली मोटर वाहन नियम (डीएमवीआर), 1993 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होंगी.

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CNG पर चलने वाली टैक्सी को लेकर केजरीवाल सरकार का बढ़ा फैसला, परमिट की वैधता 15 साल बढ़ाई - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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