
टैक्सी मालिकों को इन शर्तों का करना होगा पालन
परमिट की वैधता सरकार ने भले ही बढ़ा दी है, लेकिन इसके लिए मोटर वाहन अधिनियम, 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम (सीएमवीआर), 1989, और दिल्ली मोटर वाहन नियम (डीएमवीआर), 1993 में निर्धारित अन्य सभी शर्तें पूरी करनी होंगी.
CNG पर चलने वाली टैक्सी को लेकर केजरीवाल सरकार का बढ़ा फैसला, परमिट की वैधता 15 साल बढ़ाई - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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