राज्य ब्यूरो, देहरादून : Uttarakhand News : प्रदेश में अब व्यावसायिक वाहन स्वामी उपयोग न होने की स्थिति में एक समय में छह माह और कुल एक वर्ष तक वाहन सरेंडर कर सकेंगे। उत्तराखंड मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली में यह व्यवस्था की गई है। शासन ने यह नियमावली जारी कर दी है।
16 नवंबर को हुई कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई थी
उत्तराखंड मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली को गत 16 नवंबर को हुई कैबिनेट में मंजूरी प्रदान की गई थी। अब शासन ने इसका शासनादेश जारी कर दिया है। इसमें अब संभागीय परिवहन अधिकारियों को भी काराधान अधिकारी नामित किया गया है।
इसमें यह व्यवस्था की गई है कि वाहन स्वामी एक कलैंडर वर्ष में तीन माह के स्थान पर अब छह माह तक के लिए वाहन सरेंडर कर सकते हैं। अपरिहार्य स्थिति में यह समय सीमा छह माह और बढ़ाई जा सकती है। पहले यह सीमा भी तीन माह थी।
नीलामी समिति का पुनर्गठन किया गया
इसके साथ ही नियमावली में वाहनों की नीलामी को वरिष्ठतम संभागीय परिवहन अधिकारी की अध्यक्षता में नीलामी समिति का पुनर्गठन किया गया है। इसमें संभाग के दूसरे संभागीय परिवहन अधिकारी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और संभागीय निरीक्षक प्राविधिक सदस्य होंगे। इनमें अपर व उप परिवहन आयुक्त काराधान अधिकारी व नीलामी समिति में अध्यक्ष होते थे।
Edited By: Nirmala Bohra
Uttarakhand News मोटर कराधान सुधार संशोधन नियमावली में नई व्यवस्था व्यावसायिक वाहन स्वामियों को मिली राहत.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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