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Thursday, November 10, 2022

PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर क्या इंश्योरेंस क्लेम में होगी मुश्किल..जानें क्या है नियम - India.com हिंदी

सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार भारत सरकार के 1989 केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत सभी वाहनों के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट जरूरी है. इसलिए भारतीय बीमा...

Updated: November 11, 2022 11:56 AM IST

By Rajneesh

PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर क्या इंश्योरेंस क्लेम में होगी मुश्किल..जानें क्या है नियम
प्रतीकात्मक फोटो

वाहन से जुड़े कागज ट्रैफिक नियमों के लिए तो जरूरी ही है लेकिन इसके साथ ही अगर आपको कभी कोई क्लेम करना पड़ गया तो उस समय भी ये डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी हो जाते हैं. किस डॉक्यूमेंट्स को आपको जरूर मेंटेन करके रखना चाहिए और किस डॉक्यूमेंट के बिना भी काम चल सकता है. प्रदूषण पर कड़ाई के लिए PUC सर्टिफिकेट की जांच जारी है और न होने पर चालान काटा जा रहा है. इस बीच चर्चा ये है कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट नहीं होने पर गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिलेगा. तो चलिए जान लेते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है…

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सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार भारत सरकार के 1989 केंद्रीय मोटर वाहन नियम के तहत सभी वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट जरूरी है. इसलिए भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों को वैध PUC के बिना वाहनों का बीमा नहीं करने को कहा है.

इरडा की अधिसूचना के अनुसार वाहन मालिकों को इंश्योरेंस रिन्यू करवाने के दौरान भी PUC सर्टिफिकेट पेश करना होगा. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बीमाकर्ता तब तक किसी वाहन का इंश्योरेंस नहीं कर सकते जब तक उसके पास एक वैध PUC सर्टिफिकेट न हो.

क्लेम के नियम

हालांकि क्लेम को लेकर नियम अलग हैं. बीमा पॉलिसी के लिए वैध PUC सर्टिफिकेट जरूरी है लेकिन क्लेम के लिए ये जरूरी नहीं है. नवंबर में इंश्योरेंस क्लेम की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए नए पेश किए गए KYC मानदंड का PUC डॉक्यूमेंट से कोई लेना-देना नहीं है.

गलत तरीके से पेश किया

इरडा ने 26 अगस्त 2020 को एक अधिसूचना जारी की थी. जिसको गलत तरीके से कुछ जगह पर पेश किया गया. जिसके बाद इरडा ने स्पष्ट किया कि यदि आपके पास वैध पीयूसी प्रमाणपत्र नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि यह मोटर बीमा पॉलिसी के तहत दावे को अस्वीकार करने का एक वैध कारण है. इसका मतलब है कि यदि आपके पास पीयूसी सर्टिफिकेट नहीं है और आपकी कार का एक्सीडेंट हो गया है तो इंश्योरेंस कंपनी हर हाल में आपके क्लेम को सैटल करने के लिए बाध्य है.

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Published Date: November 11, 2022 10:35 AM IST

Updated Date: November 11, 2022 11:56 AM IST

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