Author: JagranPublish Date: Wed, 23 Mar 2022 12:08 AM (IST)Updated Date: Wed, 23 Mar 2022 12:08 AM (IST)
अयोध्या : वाहन स्वामियों पर बड़ी आर्थिक मार पड़ने जा रही है। एक अप्रैल से नई दरें लागू हो जाएंगी। इसके बाद निजी व व्यवसायिक वाहन स्वामियों को अपने वाहनों की फिटनेस, नवीनीकरण के लिए 90 ये 100 गुना ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। यहीं नहीं 15 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर वाहनों का नवीनीकरण कराने पर अतिरिक्त शुल्क के साथ फिटनेस का अतिरिक्त शुल्क और विलंब का प्रतिदिन 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटरयान अधिनियम में 23 वां संशोधन कर अधिसूचना जारी कर दी है।
नई दरों पर गौर करें तो बाइक के रजिस्ट्रीकरण पर तीन सौ और रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण पर तीन सौ की जगह अब एक हजार रुपये शुल्क जमा करना होगा। तीन पहिया निजी वाहनों एवं कार बाइक के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण पर छह सौ की जगह नए वित्तीय वर्ष से दो हजार पांच सौ रुपये शुल्क जमा करना होगा। सबसे ज्यादा शुल्क हल्के मोटर वाहन स्वामियों को रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण पर चुकाना होगा। इन्हें छह सौ रुपये की जगह पांच हजार रुपये जमा करना होगा। मध्यम माल यात्री यान को फिटनेस शुल्क आठ सौ की जगह एक हजार और भारी माल यात्री वाहन को फिटनेस शुल्क आठ सौ की जगह एक हजार पांच सौ रुपये चुकाना होगा। इसके अतिरिक्त 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निजी वाहनों के नवीनीकरण के लिए उनका परीक्षण किया जाएगा, जिसका फिटनेस शुल्क अलग से निर्धारित किया गया है। बाइक के लिए चार सौ, तीन पहिया वाले क्वाड्रीसाइकिल आठ सौ और स्वचालित वाहन का एक हजार रुपये, मध्यम माल यात्री वाहनों में हस्तचालित आठ सौ और स्वचालित एक हजार तीन सौ रुपये, भारी माल एवं यात्री मोटर यान में हस्तचालित एक हजार एवं स्वचालित वाहन स्वामी को एक हजार पांच सौ रुपये फिटनेस शुल्क जमा करना होगा। परिवहन (ट्रांसपोर्ट) वाहन जो 15 वर्ष से अधिक पुराने हैं, उनके नवीनीकरण के साथ लगने वाला फिटनेस शुल्क कई गुना बढ़ा दिया गया है। तीन पहिया व्यावसायिक वाहन का फिटनेस शुल्क छह सौ की जगह तीन हजार पांच सौ रुपये, हल्के मोटर यान का छह सौ की जगह सात हजार पांच सौ रुपये, मध्यम माल व यात्री मोटर यान का आठ सौ की जगह 10 हजार और भारी माल व यात्री मोटर यान का आठ सौ की जगह 12 हजार पांच सौ रुपये फिटनेस शुल्क जमा करना होगा। फिटनेस की अवधि समाप्त होने के बाद देरी के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपये अतिरिक्त शुल्क की वसूली की जाएगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) राजेश प्रताप सिंह ने बताया कि जारी अधिसूचना के अनुसार संशोधित नई दरें नए वित्तीय वर्ष के शुरू होते ही एक अप्रैल से लागू हो जाएंगी।
Edited By: Jagran
वित्तीय वर्ष शुरू होते ही वाहन स्वामियों पर पड़ेगी आर्थिक मार - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)
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