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चंडीगढ़। यूटी प्रशासन ने नया वाहन खरीदने पर मोटर वाहन कर (टैक्स) में रियायत देने का फैसला किया है। यह छूट पुराने वाहन को स्क्रैप में देने के बाद नया वाहन खरीदने में मिलेगी। यूटी प्रशासन की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार, एक अप्रैल से लोग इस छूट का लाभ उठा सकेंगे।
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व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने वाले वाहन मालिकों को इंसेंटिव देने के लिए यह छूट देने की व्यवस्था की गई है। कंडम हुए पंजीकृत वाहन के जमा करने पर जारी प्रमाणपत्र को दिखाकर यह छूट प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि नया वाहन खरीदते समय मोटर व्हीकल टैक्स में छूट तभी दी जा सकेगी, जब वाहन के मालिक को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप सुविधा (आरवीएसएफ) के तहत सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) जारी किया गया हो। तब टैक्स में 15 साल पुराने नॉन-ट्रांसपोर्ट (पर्सनल) वाहनों पर 25 प्रतिशत और 8 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत छूट दी जा सकेगी।
आठ साल बाद कॉमर्शियल वाहनों को रोड टैक्स में नहीं मिलेगी छूट
अधिसूचना के अनुसार, नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (24वां संशोधन) नियम 2021 कहा जाएगा और ये एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि कॉमर्शियल वाहनों को 8 साल बाद रोड टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार पर्सनल वाहनों को 15 साल बाद रोड टैक्स में मिलने वाली छूट उपलब्ध नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल अगस्त में लांच की गई नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत एक अप्रैल 2023 से भारी कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग करवाना अनिवार्य होगा। अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए यह चरणबद्ध तरीके से 1 जून 2024 से अनिवार्य होगा।
व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी में पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को कबाड़ में देने वाले वाहन मालिकों को इंसेंटिव देने के लिए यह छूट देने की व्यवस्था की गई है। कंडम हुए पंजीकृत वाहन के जमा करने पर जारी प्रमाणपत्र को दिखाकर यह छूट प्राप्त की जा सकती है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा 5 अक्टूबर 2021 को अधिसूचना जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि नया वाहन खरीदते समय मोटर व्हीकल टैक्स में छूट तभी दी जा सकेगी, जब वाहन के मालिक को रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैप सुविधा (आरवीएसएफ) के तहत सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीडी) जारी किया गया हो। तब टैक्स में 15 साल पुराने नॉन-ट्रांसपोर्ट (पर्सनल) वाहनों पर 25 प्रतिशत और 8 साल पुराने कॉमर्शियल वाहनों के लिए 15 प्रतिशत छूट दी जा सकेगी।
आठ साल बाद कॉमर्शियल वाहनों को रोड टैक्स में नहीं मिलेगी छूट
अधिसूचना के अनुसार, नए नियमों को सेंट्रल मोटर व्हीकल्स (24वां संशोधन) नियम 2021 कहा जाएगा और ये एक अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगे। अधिसूचना में कहा गया है कि कॉमर्शियल वाहनों को 8 साल बाद रोड टैक्स में कोई छूट नहीं मिलेगी। इसी प्रकार पर्सनल वाहनों को 15 साल बाद रोड टैक्स में मिलने वाली छूट उपलब्ध नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पिछले साल अगस्त में लांच की गई नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी के तहत एक अप्रैल 2023 से भारी कॉमर्शियल वाहनों के लिए फिटनेस टेस्टिंग करवाना अनिवार्य होगा। अन्य श्रेणियों के वाहनों के लिए यह चरणबद्ध तरीके से 1 जून 2024 से अनिवार्य होगा।
पुरानी गाड़ी स्क्रैप में दिया तो नया वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में मिलेगी 25 फीसदी की छूट - अमर उजाला - Amar Ujala
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