Rechercher dans ce blog

Sunday, March 20, 2022

केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत कमर्शियल व निजी वाहन की उम्र का निर्धारण, यह है नियम - Patrika News

1 अप्रैल 2022 से केंद्रीय मोटरयान अधिनियम लागू होने जा रहा है। जिसके अंतर्गत अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को कबाड़ी के सर्टिफिकेट के बाद छूट मिलेगी। यह प्रमाण पत्र आरटीओ ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। कबाड़ का काम करने वालों का भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है।

कानपुर

Published: March 21, 2022 08:22:26 am

केंद्रीय मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अब आपके वाहन की उम्र निर्धारित कर दी गई है। निर्धारित किए गए उम्र से ज्यादा होने पर वाहन को कानूनन चलने का अधिकार नहीं होगा। सरकार इसे सख्ती से लागू करने जा रही है। अब केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत कमर्शियल और निजी वाहनों के लिए अलग-अलग उम्र सीमा निर्धारित की गई है। अपनी उम्र सीमा प्राप्त कर चुके वाहनों को कबाड़ घोषित करने की नई नीति आई है। कबाड़ घोषित होने के बाद नए वाहनों की खरीद पर छट की भी व्यवस्था की गई है। कबाड़ का काम करने वालों को भी अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यह रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होगा और इसका सर्टिफिकेट आरटीओ द्वारा जारी किया जाएगा। आरटीओ इस संबंध में कबाड़ का काम करने वालों से ऑनलाइन आवेदन मांग रहा है।

केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत कमर्शियल व निजी वाहन की उम्र का निर्धारण, यह है नियम

Pattrika

केंद्रीय मोटर अधिनियम लागू हो रहा है जिसके अंतर्गत वाहनों को कंडम घोषित करने का नियम बुलाया गया है। 1 अप्रैल 2022 से लागू होने वाले केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत कमर्शियल वाहनों की उम्र 15 साल और निजी वाहनों की उम्र 20 साल तय की गई है। अपनी उम्र सीमा पार कर चुके वाहनों को कंडम घोषित करने की भी नई नीति आई है। जिसका पालन करने के बाद वाहनों की खरीद पर छूट मिलेगी। छूट की भी समय सीमा का निर्धारण किया गया है। कबाड़ घोषित होने के बाद सर्टिफिकेट की वैधता 2 साल की होगी। सर्टिफिकेट जारी होने के 2 साल के अंदर यदि वाहन स्वामी नया वाहन खरीदना है। तो उसे 5 फ़ीसदी की छूट मिलेगी।

यह भी पढ़ें

आईआईटी कानपुर के लिए खास अवसर, प्रोफेसर को खोसला राष्ट्रीय पुरस्कार से किया गया सम्मानित

कबाड़ का काम करने वालों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन

प्रमाण पत्र देने के लिए कबाड़ का काम करने वालों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। एआरटीओ प्रशासन सुधीर वर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कबाड़ खरीदने वालों का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जाएगा। विभाग द्वारा इसका लाइसेंस जारी होगा। जिसके बाद कबाड़ी को खरीदते के समय वाहन के विषय में पूरी जानकारी प्रमाण पत्र में देना होगा। जिसमें इंजन, चेसिस नंबर, नंबर प्लेट आदि जमा कराना होगा। आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के बाद पंजीयन निरस्त कर दिया जाएगा।

newsletter

अगली खबर

right-arrow

Adblock test (Why?)


केंद्रीय मोटर अधिनियम के अंतर्गत कमर्शियल व निजी वाहन की उम्र का निर्धारण, यह है नियम - Patrika News
Read More

No comments:

Post a Comment

Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...