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Thursday, January 6, 2022

बीमा कंपनी को 14 लाख से अधिक देने का आदेश: कोर्ट ने मोटर वाहन दुर्घटना में मुआवजा देने का दिया आदेश, साल 20... - दैनिक भास्कर

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गया16 घंटे पहले

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मोटर वाहन दुर्घटना में 14 लाख से अधिक का मुआवजा देने का आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कल्पना श्रीवास्तव ने युनाइटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनी को दिया। कोर्ट ने कंपनी को 14 लाख 59 हजार रुपए सूद सहित मुआवजा पुनिया देवी को देने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी आवेदक के अधिवक्ता वीरेंद्र प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि आवेदिका पुनिया देवी अपने पति गौरी यादव के मोटर दुर्घटना में मृत्यु हो जाने के कारण मुआवजा के लिए न्यायालय में मुकदमा दायर किया था। उन्होंने बताया कि घटना 6 अप्रैल 2017 की है।

गौरी यादव अपने परिवार ननकू यादव के साथ मोटरसाइकिल से जा रहा था जब वह ग्राम चोरदाहा पेट्रोल पंप के पास पहुंचा तो अचानक एक ट्रक तेजी व लापरवाही से आया तथा मोटरसाइकिल को धक्का मार दिया, जिससे गौरी यादव और ननकू यादव दोनों घायल हो गए थे। दोनों घायल को चौपारण प्राइमरी हेल्थ सेंटर में पहुंचाया गया, जहां गौरी यादव की मौत हो गई थी। ननकू यादव को बेहतर इलाज के लिए हजारीबाग सदर हॉस्पिटल भेजा गया था। मृतक के भाई तुला यादव के बयान पर चौपारण थाना केस 81/2017 दर्ज किया गया था, जिसमें यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी एवं गाड़ी मालिक को विपक्षी बनाया गया।

इंश्योरेंस कंपनी के अधिवक्ता नवीन कुमार शरण ने न्यायालय में अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायधीश ने अपना फैसला सुनाया, जिसमें बीमा कंपनी को मुआवजा की राशि 14लाख 59 हजार 7% ब्याज के साथ जमा करने का आदेश दिया है। ब्याज की राशि जिस दिन से आवेदन फाइल किया गया है उस दिन से देना होगा। आदेश में यह भी कहा है कि सभी आवेदक मुआवजा की राशि में बराबर के हकदार हैं। बीमा कंपनी आवेदक नंबर 1 पुनिया देवी के पक्ष में चेक जमा करें आदेश में यह भी कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश प्रणय शेट्टी के फैसला के आधार पर पीड़ित को मुआवजा दिया गया।

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