किसी व्यक्ति के पास से तेज गति से वाहन को निकालना, लापरवाही से सड़क पर वाहन चलाना, दूसरे वाहन के लिए परेशानी खड़ी करना यह सब डेंजर ड्राइविंग की श्रेणी में आयेगा. इसके लिए पहली बार छह माह से एक साल तक की सजा या पांच सौ से एक हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है. तीन साल के अंदर अगर फिर से उसी व्यक्ति को डेंजर ड्राइविंग में पकड़ा जाता है, तो उसे दो साल की सजा या 10 हजार तक का जुर्माना हो सकता है.
Jharkhand: ओवरलोडिंग व खतरनाक ढंग से वाहन चलाने वालों के खिलाफ चलेगा अभियान, जानें क्या कहता है कानून - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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