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Friday, January 7, 2022

निजी वाहन का टैक्सी के रूप में प्रयोग वर्जित: प्रदीप कुमार - दैनिक जागरण

निजी वाहन का टैक्सी के रूप में प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है और ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अधिनियम के तहत की जाएगी। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ज़िला में कोई भी व्यक्ति निजी वाहन को टैक्सी के रूप में प्रयोग न करें।

धर्मशाला, जागरण संवाददाता। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, प्रदीप कुमार ने बताया कि निजी वाहन का टैक्सी के रूप में प्रयोग पूरी तरह से वर्जित है और ऐसा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अधिनियम के तहत की जाएगी। उन्होंने बताया कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत ज़िला में कोई भी व्यक्ति निजी

वाहन को टैक्सी के रूप में प्रयोग न करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके विरूद्ध मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि निजी वाहन के टैक्सी के रूप में प्रयोग पर निगरानी रखने के लिए समय-समय पर क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जा रहा है।

दो महीनों किए गए औचक निरीक्षणों में वसूल किया 3.21 लाख रुपये जुर्माना

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की ओर से दो माह में औचक निरीक्षण किए गए हैं और 3.21 लाख रुपये का जुर्माना भी वसूला गया है। 27 अक्तूबर, 2021 के बाद से अब तक कांगड़ा जिला में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (उड़नदस्ता) द्वारा 58 निजी वाहनों का चालान किया गया है और उनसे 3,21,000 रुपए जुर्माने के रूप में वसूल किया गया है। उन्होंने बताया कि नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ सख्ती से निपटने का अभियान जारी रहेगा। इसके लिए टीमें गठित है और आगे भी समय समय पर औचक निरीक्षण किए जाएंगे ताकि कोई भी व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत गाड़ी को टैक्सी के रूप में प्रयोग न कर सके। ऐसा करने वालों के चालान भी होंगे और एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी।

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