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Monday, January 31, 2022

अब पुरानी कारों में धड़ल्ले से लगेगी CNG Kit, सरकार ने दिया अप्रूवल - Patrika News

बताते चलें, कि अब तक सिर्फ BS4 मोटर वाहनों में CNG और LPG किट के रेट्रो फिटमेंट की अनुमति है।

नई दिल्ली

Updated: January 31, 2022 10:55:12 am


देश में पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम के चलते लोग सीएनजी वाहनों की तरफ रुख कर रहे हैं, जिसमें एक नया मोड़ देते हुए भारत सरकार द्वारा जारी मसौदा अधिसूचना में वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट के लिए संशोधन की अनुमति दी गई है। यह संशोधन 3.5 टन से कम वजन वाले BS6 डीजल और पेट्रोल इंजनों को सीएनजी और एलपीजी इंजन से बदलने के लिए किया जाएगा।

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CNG Kit in Old cars


सरकार द्वारा की गई घोषणा में रेट्रोफिटिंग के लिए जरूरी आवश्यकताओं को रेखांकित किया गया है, जिनमें बताया गया कि पेट्रोल और डीजल इंजन की तुलना में सीएनजी एक पर्यावरण के अनुकूल ईंधन है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, पार्टिकुलेट मैटर और धुएं के उत्सर्जन को कम करता है। बताते चलें, कि अब तक सिर्फ BS4 उत्सर्जन मानदंडों के तहत मोटर वाहनों में सीएनजी और एलपीजी किट के रेट्रो फिटमेंट की अनुमति है।

वहीं हाल ही में दिल्ली में 15 वर्ष से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों पर इलेक्ट्रिक किट के रेट्रो फिटमेंट की अनुमति दी गई थी। यह निर्णय सरकार द्वारा प्रदूषण को कम करने के लिए सभी पुराने वाहनों की आरसी रद्द करने की घोषणा के बाद किया गया था। सड़क परिवहन एवं हाईवे मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेश के अनुसार रेट्रोफिटिंग को मंजूरी देना आज की मांग है, क्योंकि CNG कारें पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। वहीं पेट्रोल और डीजल से चलने वाले वाहन पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित होते हैं।

ये भी पढ़ें : Kia Carens First Drive Review : एक परफेक्ट फैमिली कार


इस मसौदे में तीस दिनों की अवधि के भीतर संबंधित हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव मांगे गए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहा गया, कि डीजल और पेट्रोल पर चलने वाले मौजूदा वाहनों की जगह हरित ईंधन और बिजली से चलने वाले वाहन होंगे। आपको याद होगा उन्होंने हाल ही में यह भी कहा था कि अगर हम जैव ईंधन के साथ डीजल को प्रतिस्थापित नहीं करते हैं, तो देश का कच्चे तेल का आयात बिल अगले पांच वर्षों में 25 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा।

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अब पुरानी कारों में धड़ल्ले से लगेगी CNG Kit, सरकार ने दिया अप्रूवल - Patrika News
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Sunday, January 30, 2022

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बंगाल सरकार ने हादसे कम करने को मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाया - दैनिक जागरण

 राज्य ब्यूरो, कोलकाता : सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था।

बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का जुर्माना

राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा

इसी तरह, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 400 रुपये था। सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच की राशि का जुर्माना होगा, जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपये और सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना

अधिसूचना के अनुसार, बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और पंजीकरण नहीं होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

साइलेंट ज़ोन में हार्न बजाने पर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का जुर्माना

वहीं, साइलेंट ज़ोन में हार्न बजाने पर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, कुल 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है।

जुर्माना बढ़ने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा व लोगों का नियमों के प्रति अवेयर

अधिसूचना में कहा गया, नए दिशानिर्देश जल्द अमल में आ जाएंगे। यातायात पुलिस कर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं। जुर्माना बढ़ने से एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरा यह लोगों को नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगा।

Edited By: Vijay Kumar

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बंगाल सरकार ने हादसे कम करने को मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाया - दैनिक जागरण
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सावधान: Car या Bike में नहीं लगाया ये, तो आपको लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना - Zee News Hindi

चंडीगढ़- खराब मौसम के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, नोएडा पुलिस ने वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग अनिवार्य कर दिया है.

अगर वाहन मालिक बिना टेप के वाहन चलाते हुए पाएं जाते हैं तो पुलिस 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है.  रिपोर्ट में कहा गया है कि जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिभाषित किया जाएगा. 

पुलिस ने कोहरे की स्थिति में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है. नोएडा के आसपास की सड़कों पर अक्सर  खराब दृश्यता के कारण कई हादसे होते हुए देखे गए हैं. 

रिफ्लेक्टिव टेप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वाहन चालक कम रोशनी और रात में भी देख सकें.  वाहनों की बैकलाइट ठीक से काम नहीं करने पर यात्रियों को सतर्क करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.

हालांकि, ट्रकों और ट्रैक्टरों जैसे वाहनों के लिए रिफ्लेक्टिव टेप भी आवश्यक है, क्योंकि वे अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण होते हैं, और उचित रोशनी या रिफ्लेक्टर के बिना सड़कों पर चलते हैं.

इस नियम को लागू करते हुए पुलिस बिना रिफ्लेक्टिव टेप के वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी, जो एमवी (Motor vehicle) अधिनियम के तहत लिया जाएगा.

 

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सावधान: Car या Bike में नहीं लगाया ये, तो आपको लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना - Zee News Hindi
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भारत स्टेज (BS-VI) वाहनों में लगवा सकेंगे CNG और LPG किट, सरकार ने दी मंजूरी- जानिए जरूरी बातें - Zee Business हिंदी

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Saturday, January 29, 2022

इस साल दुनिया भर में बिकेंगी 6 मिलियन इलेक्ट्रिक कारें: गार्टनर - News Nation

वैश्विक सार्वजनिक ईवी चार्जर्स की संख्या 2022 में बढ़कर 2.1 मिलियन यूनिट हो जाएगी, जो 2021 में 1.6 मिलियन यूनिट से अधिक है.

News Nation Bureau | Edited By : Nihar Saxena | Updated on: 30 Jan 2022, 08:13:24 AM
E Car

गार्टनर की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है. (Photo Credit: न्यूज नेशन)

highlights

  • चीन भी तेजी से बढ़ा रहा ई-कार के कारखाने
  • टेस्ला ने तय किए लक्ष्य से कम ई गाड़ियां भेजी

नई दिल्ली:

2022 में 60 लाख इलेक्ट्रिक कारों (बैटरी इलेक्ट्रिक और प्लग-इन हाइब्रिड) को वैश्विक स्तर पर भेजे जाने की संभावना है, जो साल 2021 में 40 लाख थी. गार्टनर की एक रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है. वैश्विक सार्वजनिक ईवी चार्जर्स की संख्या 2022 में बढ़कर 2.1 मिलियन यूनिट हो जाएगी, जो 2021 में 1.6 मिलियन यूनिट से अधिक है. मार्केट रिसर्च फर्म का अनुमान है कि 2022 में इलेक्ट्रिक कारें कुल ईवी शिपमेंट का 95 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करेंगी और शेष को बसों, वैन और भारी ट्रकों के बीच विभाजित किया जाएगा.

पूरे वर्ष 2021 के लिए टेस्ला ने अकेले 936,172 वाहनों की डिलीवरी की, जो वादा किए गए 10 लाख वाहनों से कुछ ही कम है, लेकिन फिर भी पिछले वर्ष की तुलना में 87 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. नवंबर 2021 में 'सीओपी26' में, जीरो एमिशन व्हीकल ट्रांजिशन काउंसिल ने सहमति व्यक्त की थी कि वाहन निर्माता 2040 तक केवल शून्य उत्सर्जन वाले वाहन बेचने के लिए प्रतिबद्ध होंगे और इससे पहले प्रमुख बाजारों में परिवहन में डीकाबोर्नाइजेशन की तैयारी के लिए मोटर वाहन क्षेत्र पर दबाव डालते हैं.

गार्टनर के शोध निदेशक जोनाथन डेवनपोर्ट ने कहा, परिवहन क्षेत्र से सीओ2 उत्सर्जन को कम करने में मदद करने के लिए ईवीएस एक महत्वपूर्ण पावरट्रेन तकनीक है. चिप्स की चल रही कमी 2022 में ईवी के उत्पादन को प्रभावित करेगी और वैन और ट्रकों के शिपमेंट वर्तमान में छोटे हैं, उनके शिपमेंट तेजी से बढ़ेंगे क्योंकि वाणिज्यिक मालिक अपने बेड़े को विद्युतीकरण के वित्तीय और पर्यावरणीय लाभ देखते हैं.

चीन ने वाहन निर्माताओं पर एक जनादेश लागू करने की आवश्यकता के साथ कि 2030 तक ईवीस सभी बिक्री का 40 प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं और वाहन निर्माता इलेक्ट्रिक कारों के निर्माण के लिए नए कारखाने स्थापित करते हैं. ग्रेटर चीन 2022 में वैश्विक ईवी शिपमेंट का 46 प्रतिशत हिस्सा होगा. पश्चिमी यूरोप 2022 में 1.9 मिलियन यूनिट शिप करने की गति पर है, ईवी शिपमेंट में नंबर 2 पर है. 2022 में 855.3 हजार इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ उत्तरी अमेरिका के शिपमेंट में तीसरा सबसे बड़ा क्षेत्र होने की उम्मीद है.

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First Published : 30 Jan 2022, 08:13:24 AM

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झारखंड में दोपहिया व चारपहिया वाहनों की ?... - News Wing Hindi News Paper

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Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य में मोटरगाड़ियों के लिए नये सिरे से स्पीड लिमिट तय कर दिया है. आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के उदेश्य से राष्ट्रीय मार्गो एवं राज्य मार्गो,अस्पताल,स्कूल के करीब व नगर निगम के अंदर एवं बाहर चलने वाले वाहनों के गति की अधिसीमा को नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित किया गया है. स्कूल-अस्पताल के समीप मोटर-साइकिल,ऑटोरिक्शा,मोटर कार सहित अन्य भारी वाहनों की स्पीड 25 किमी से अधिक नहीं होगी. निगम क्षेत्रों में स्कूटर-मोटरसाइकिल अब 60 किमी, एनएच में 80,स्टेट हाइवे में 40 से 60,अन्य सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकेंगे.

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इसी तरह कार की अधिकतम सीमा 25 किमी,70,85 किमी,80 व अन्य सड़कों पर 70 किमी से अधिक रफ्तार पर नहीं चल सकेगी. बस की रफ्तार से 25 से 60 किमी प्रतिघंटा से अधिक नहीं की गयी है. राज्यपाल की सहमति के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है. परिवहन विभाग के द्वारा तय की गयी अधिकतम गति के पांच फीसदी के अंदर  पाई जायेगी तो मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा-183के अधिन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा,लेकिन इसके उपर गति की सीमा पाने पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. विभाग ने अलग-अलग कैटेगरी के वाहन,पैंसेजर वाहन,ट्रांसपोर्ट,कृषि वाहन के लिए स्पीड लिमिट तय की है। यह स्पीड लिमिट दो साल साल पहले 2.8.2019 की को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए की गयी है।

वाहन का प्रकार                   स्कूल-अस्पताल के पास      निगम एरिया में    नेशनल हाइवे      स्टेट हाइवे        अन्य स्थान

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मोटरसाइकिल-स्कूटर                     25                              60                    80                  60

ऑटोरिक्शा                                  25                              50                       50               60              50

मोटर कार                                    25                             70                          85            80               70

हल्के मोटर वाहन,पर ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं  25                     70            85            80,मीडियन,60 बिना मीडियन  60

हल्के मोटर वाहन,ट्रांसपोर्ट वाहन हो      25                          70                      65                 70              70

मध्यम पैसेंजर वाहन                          25                       60                           65               60              60

हेवी पैसेंजर वाहन,बस                       25                      60                           60                60               60

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Volkswagen को पछाड़ ये बनी दुनिया की नंबर वन कार निर्माता कंपनी, आप भी चलाते हैं इसकी गाड़ियां - News18 हिंदी

नई दिल्ली. टोयोटा मोटर (Toyota Motor) लगातार दूसरी बार दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई है. कंपनी ने पिछली साल अपने सेल में 10.1 प्रतिशत की वृद्धि की. हाल ही में जारी हुए बिक्री के आंकड़ों ने जापानी वाहन निर्माता को अपने प्रतिद्वंद्वी फोक्सवैगन (Volkswagen) से आगे कर दिया है. टोयोटा ने बताया कि उसने 2021 में 10.5 मिलियन वाहन बेचे, जिसमें उसके सहयोगी Daihatsu Motors और Hino Motors शामिल हैं.

फोक्सवैगन ने टोयोटा की तुलना में 8.9 मिलियन व्हीकल बेचे हैं. यह कंपनी के दस साल बाद सबसे कम बिक्री है. यह 2020 में हुई बिक्री से भी 5 प्रतिशत कम है. जहां महामारी और सेमीकंडक्टर की कमी मोटर वाहन उद्योग को परेशान कर रही है, फोक्सवैगन ने कहा कि चिप संकट की स्थिति इस साल की पहली छमाही में अस्थिर रहेगी.

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इस साल कम हो सकती है बिक्री
टोयोटा की 2021 की बिक्री कंपनी को सकारात्मक शुरुआत देती है, लेकिन ऐसा लगता है कि चालू वर्ष में गति को जारी रखना मुश्किल हो सकता है. पहले की एक रिपोर्ट में कंपनी की एक घोषणा में कहा गया था कि ऑटोवर्कर्स के बीच बढ़ते कोविड -19 मामलों के कारण वह इस महीने जापान में वाहन उत्पादन को और रोक देगी. यह वाहन निर्माता के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वैश्विक चिप संकट अभी खत्म नहीं हुआ है. कंपनी के एक प्रवक्ता ने बताया था कि ब्रेक इस महीने प्लांड प्रोडक्शन में 65,000 वाहनों की कटौती करेगा, जो पहले की घोषणा से 18,000 अधिक है.

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इस बार नहीं होगा टारगेट पूरा
दुनिया भर में कार कंपनियां अभी सेमीकंडक्टर की कमी और सप्लाय चैन में एक बड़ी बाधा के कारण महामारी के कारण उत्पादन में कटौती करने के लिए मजबूर किया गया है. हालांकि, टोयोटा ने कहा था कि फरवरी में हुए उत्पादन के नुकसान की भरपाई के प्रयास किए जा रहे हैं. ऑटोमेकर ने पिछले हफ्ते यह भी कहा था कि 90 लाख वाहनों का उत्पादन करने का उसका वार्षिक लक्ष्य असंभव रह सकता है, क्योंकि उसके पास पर्याप्त चिप्स नहीं हैं.

Tags: Auto News, Car Bike News, Toyota Motors, Volkswagen Polo

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Friday, January 28, 2022

मोटर दुर्घटना दावा- गुणक को पूर्ण आयु के आधार पर निर्धारित किया जाए, न कि वर्तमान आयु के आधार पर: केरल... - Live Law Hindi

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बिहार कैबिनेट की बैठक संपन्न, नए वाहन खरीदने पर सरकार देगी टैक्स में छूट, जानें पूरी डिटेल - News18 इंडिया

पटना. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar Cabinet Meeting) की अध्यक्षता में शुक्रवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गयी. वर्चुअल मोड में आयोजित हुई इस बैठक में कई महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगी है. इस बैठक के बाद बिहार में नए वाहन खरीदने वाले के थोड़ी राहत भरी खबर आई. दरअसल बिहार में अब नए वाहन की खरीद पर राज्य सरकार टैक्स में छूट देने जा रही है. दरअसल बिहार सरकार की ओर से गैर परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 25 फीसदी की छूट एवं परिवहन वाहनों को स्क्रैप किए जाने पर मोटर वाहन कर में 15% की छूट दिया जाने जैसा प्रावधान लाया गया है. इस यथास्थिति लागू करते हुए निबंधन प्राधिकार एवं अपीलीय प्राधिकार को विनिर्दिष्ट करने की स्वीकृति प्रदान की गई है.
जानें कैबिनेट के अन्य फैसले
1. नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट ने पटना उच्चन्यायालय द्वारा सीडब्ल्यूजेसी में पारित आदेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड-निगम से वर्ष 2000 और 2002 की अवधि में कोषागारों में प्रतिनियुक्त 18 कर्मियों में से और समायोजित 9 कर्मियों को उनके अंतिम कार्य दिवस की तिथि को समायोजित करते हुए सभी 18 कर्मियों को पेंशन एवं सेवानिवृत्ति लाभ की स्वीकृति हेतु बोर्ड-निगम की सेवा अवधि जोड़ने की स्वीकृति दी गई है.
2. SAP में कार्यरत भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कुल स्वीकृत 17000 हजार की अनुबंध अवधि 2021-22 के लिए विस्तारित की गई है.
3. सभी विभागों के द्वारा संचालित योजनाओं के लाभुक के कॉमन डाटाबेस तैयार करने के लिए आधार नंबर प्रमाणिक कॉमन सोशल रजिस्ट्री पोर्टल के विकास,क्रियान्वयन तथा आगे की कार्रवाई करने के लिए वित्त विभाग को प्राधिकृत किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सेवानिवृत्त संयुक्त सचिव विमलेश कुमार झा को 1 वर्ष या नियमित प्रोन्नति होने तक तक जो भी पहले पूरा हो उस आधार पर नियुक्त किया गया है. बिहार कृषि सेवा के अधिकारों धर्मवीर पांडे को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित प्रमाणित आरोप में सेवा से अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर मुहर लगाई गई है.
4. बिहार के सरकारी सेवकों के आश्रित माता-पिता को पारिवारिक पेंशन की अहर्ता के लिए आयु सीमा को उनकी पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता की तिथि को लागू न्यूनतम पारिवारिक पेंशन एवं उस पर महंगाई भत्ता के जोड़ के रूप में निर्धारित किए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दो गई है.
5. .कोविड संक्रमण से बचाव के लिए सभी सरकारी स्कूल के छात्र छात्राओं को विद्यालय में कक्षा आरंभ करने के पूर्व 2-2 मास्क जीविका द्वारा उपलब्ध कराया गया था .जिसके भुगतान के लिए 51 करोड़ 76 लाख 52 हज़ार की स्वीकृत करते हुए बिहार आकस्मिकता निधि से राशि प्रदान की गई है . सीडीपीओ कविता कुमारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है. बिहार के चिन्हित 2803 प्रारंभिक विद्यालयों में बेंच डेस्क उपलब्ध कराने के लिए 99 करोड़ 75 लाख रुपए की स्वीकृति एवं विमुक्ति को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है.

6. सुप्रीम कोर्ट में दायर बिहार राज्य बनाम महेंद्र कुमार मिश्रा एवं अन्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में विभिन्न बोर्ड-निगम से कोषागार एवं भविष्य निधि कार्यालय में प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप संबंधित कर्मियों को बकाया भुगतान के लिए कुल ₹90 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से स्वीकृति दी गई है. बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम 2016 के तहत विश्वविद्यालय के कार्यकलापों को सुचारू संचालन के लिए प्रथम बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय परिनियम -2020 की स्वीकृति दी गई है.
7. पूर्वी चंपारण के चकिया-केसरिया सत्तरघाट पथ के लिए भू अर्जन, रिवर ट्रेनिंग कार्य, गाइड बांध निर्माण, उच्च स्तरीय आरसीसी पुल का निर्माण कार्य एवं अतिरिक्त वाटर वे का निर्माण कार्य के लिए चार अरब 48 करोड़ 64 लाख की स्वीकृति दी गई है. उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क योजना के अंतर्गत औरंगाबाद, बांका एवं गया में 11 सड़क पुल-पुलिया के लिए 265 करोड़ 36 लाख 16 हजार की स्वीकृति दी गई है.
8. इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2021-22 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्य कर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में काटी गई और संचित राशि 73 करोड़ 95 लाख 40 हजार को सहायक अनुदान के रूप में राज्य के नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर खर्च करने की भी स्वीकृति कैबिनेट द्वारा दी गई है.इसके साथ ही लक्ष्मण झा को कार्य हित में सेवानिवृत्ति को अवधि 31 जनवरी 2022 से अगले 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अधीक्षण अभियंता बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मॉनिटरिंग के पद पर नियोजित करते हुए की मंजूरी प्रदान की गई है.

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Wednesday, January 26, 2022

यहां 10 गुना बढ़ा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना, इन गलतियों पर 500 की 5000 तो 400 की 4000 - ABP News

Traffic Rules Violation Penalty: ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने पर लगने वाले जुर्माना (Penalty) आपको सड़क पर चलते समय (Road Safety) सतर्क रहने में मदद करता है. हालांकि इस राज्य की सरकार ने एकाएक पेनल्टी बढ़ाकर लोगों को झटका दिया है. 

पश्चिम बंगाल में बढ़ा यातायात उल्लंघन पर लगने वाला जुर्माना
सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है. एक नोटिफिकेशन में यह जानकारी दी गई. केन्द्र सरकार ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने 'आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों' का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था.

500 की जगह 5000 तो 400 की जगह 4000 रुपये का जुर्माना
राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की जगह अब 5000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा. इसी तरह, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 400 रुपये था. सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच की राशि का जुर्माना होगा, जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2000 रुपये और सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.

इस गलती पर लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना
नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा. ‘साइलेंट जोन’ में हॉर्न बजाने पर 2000 रुपये से 4000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा.

नोटिफिकेशन के मुताबिक कुल 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है और कहा गया है कि 'नए दिशानिर्देश जल्द अमल में आ जाएंगे. यातायात पुलिस कर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं. जुर्माना बढ़ने से एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरा ये लोगों को नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगा.'

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TCS बनी दुनिया में दूसरी सबसे वैल्यूएबल आईटी कंपनी, Infosys तीसरे स्थान पर, टॉप 25 में पांच और भारतीय कंपनियां शामिल

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यहां 10 गुना बढ़ा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माना, इन गलतियों पर 500 की 5000 तो 400 की 4000 - ABP News
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पीएलआई योजना वाहन उद्योग को आत्मनिर्भर और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाने में मददगार: टोयोटा किर्लोस्कर - Navbharat Times

Electric Vehicles: दिल्ली सरकार ने ऑनलाइन कैब सुविधा देने वाली कंपनियों को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना - मनी कंट्रोल

एग्रीगेटर्स स्कीम के अनुसार, इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य केवल Uber, Olacabs और इनके जैसे अन्य ऑपरेटरों को दायरे में लाई जा रही, जो नई कारों के लिए लागू होंगे। इन एग्रीगेटर्स के तहत पहले से रजिस्टर्ड पुराने वाहन फिलहाल पहले की तरह अपनी सर्विस जारी रखेंगे।

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पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाया - ThePrint Hindi

कोलकाता, 26 जनवरी (भाषा) सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई।

केन्द्र ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने ‘‘आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों’’ का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था।

राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। इसी तरह, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 400 रुपये था। सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच की राशि का जुर्माना होगा, जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपये और सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

अधिसूचना के अनुसार, बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और पंजीकरण नहीं होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना हेल्मेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। ‘साइलेंट ज़ाने’ में हॉर्न बजाने पर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।

अधिसूचना के अनुसार, कुल 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है।

अधिसूचना में कहा गया, ‘‘ नए दिशानिर्देश जल्द अमल में आ जाएंगे। यातायात पुलिस कर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं। जुर्माना बढ़ने से एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरा यह लोगों को नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगा।’’

भाषा निहारिका पवनेश

पवनेश

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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Tuesday, January 25, 2022

वोल्वो ग्रुप इंडिया को वाहनों पर कराधान में कमी की उम्मीद - Navbharat Times

वाहनों की फिटनेस चेकिंग के लिए बंगाल के हर जिले में बनेगा आटोमेटेड इंस्पेक्शन सर्टिफिकेशन सेंटर - दैनिक जागरण

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल सरकार ने वाहनों की फिटनेस चेकिंग के लिए राज्य के प्रत्येक जिले में एक आटोमेटेड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि किसी वाहन में यांत्रिक खराबी तो नहीं है। हाल ही में, राज्य प्रशासन ने सभी जिलाधिकारियों को स्वचालित फिटनेस सेंटर स्थापित करने के लिए भूमि की पहचान करने का निर्देश दिया है। एक अधिकारी की मानें तो अब तक वाहनों को ‘मैन्युअली’ चेक किया जाता है कि उसमें कहीं कोई यांत्रिक खराबी तो नहीं है।

मोटर वाहन निरीक्षक (तकनीकी) इसका परीक्षण करते हैं। इस प्रकार का ‘मैन्युअल’ परीक्षण कई यांत्रिक त्रुटियों का पता नहीं लगा सकता है, लेकिन नए तरह के आटोमेटेड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन सेंटर के बनने से परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि वाहनों की सभी खामियों का आसानी से पता लगाया जा सकता है।

हाल ही में नदिया जिले में एक सड़क हादसा हुआ था। घटना की जांच के बाद प्रशासन को पता चला कि सरकारी नियमों के अनुसार कार का ‘मैन्युअल’ निरीक्षण किया गया था, फिर भी कार में व्यापक यांत्रिक दोष थे। घटना की गंभीरता को समझते हुए जिला के संबंधित अधिकारियों ने इसकी जानकारी राज्य प्रशासन के उच्च अधिकारियों को दी। इसके बाद इस मुद्दे पर एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक स्वचालित निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। अधिकारियों का कहना है इस तरह के सेंटर को बनाने में कम से कम दो एकड़ जमीन लगेगी, क्योंकि वहां बड़े से लेकर छोटे तक सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी। इसलिए सेंटर में कारों को पार्क करने के लिए जगह होनी चाहिए। सेंटर में कंप्यूटर सहित परीक्षण के लिए जरूरी उपकरण होना आवश्यक है जिसकी सहायता से वाहन का फिटनेस टेस्ट किया जाएगा।

परिवहन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जमीन की पहचान का काम जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद इस सेंटर के लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम तेजी से शुरू किया जाएगा। अधिकारियों का कहना है कि इस सेंटर की स्थापना के बाद इस पद्धति में परीक्षण शुरू होने के बाद वाहन में कोई खराबी है, तो संबंधित वाहन को फिटनेस का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

त्रुटि को ठीक करने पर ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। वहीं, जब तक इन स्वचालित निरीक्षण और प्रमाण केंद्रों की स्थापना नहीं की जा रही है, तब मैन्युअल परीक्षण पर ही निर्भर रहना होगा।जिलों को 2023 तक बड़े वाहनों की टेस्टिंग शुरू करने का निर्देश दिया गया है। छोटी कारों की टेस्टिंग का काम 2024 से शुरू होगा। राज्य सरकार ने कोलकाता में वाहनों के परीक्षण के लिए दक्षिण कोलकाता के बेहाला में राज्य का पहला ‘स्वचालित निरीक्षण और प्रमाणन केंद्र’ स्थापित किया है। हालांकि, बेहाला केंद्र को अभी तक चालू नहीं किया गया है क्योंकि बुनियादी ढांचे का काम पूरा नहीं हुआ है। परिवहन विभाग के सूत्रों के मुताबिक इसे जल्द शुरू करने की पहल की जा रही है। 

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Monday, January 24, 2022

वाहनों की कराएं प्रदूषण जांच, चलेगा अभियान - दैनिक जागरण

जागरण संवाददाता, देवघर: देवघर में अभी 14,703 वाहन बिना प्रदूषण जांच का एनओसी दिए सड़क पर दौड़ रहे हैं। ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा है कि इन वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना लगाया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी शैलेंद्र रजक ने कहा है कि निबंधित विभिन्न वाहनों के प्रदूषण जांच अवधि समाप्त होने के बाद 14,703 मामले 25 दिन से लंबित हैं।

प्रदूषण जांच अवधि समाप्त होने के बाद पकड़े जाने पर मोटर वाहन अधिनियम की धारा के तहत एक हजार रुपया एवं द्वितीय अपराध के लिए दो हजार रुपया दंड का प्रावधान है। चालक अनुज्ञप्ति जब्त कर उसे रद करने का भी प्रविधान है। प्रदूषण करने वाले वाहनों का परिचालन न्यायालय की अवमानना है। प्रशासन ने वाहन मालिकों से अपील किया है कि वह नजदीकी प्रदूषण जांच केन्द्र में जाकर अपने वाहन का प्रदूषण जांच करा लें। पीयूसी प्रमाण पत्र अपने वाहन पर चस्पाकर रखें। यदि प्रदूषण जांच की अवधि समाप्त होने के बाद वैसे वाहन चलते हुए पाये जाते हैं तो मोटरवाहन अधिनियम की धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

Edited By: Jagran

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Saturday, January 22, 2022

Toyota: कोविड-19 के बढ़ते मामलों के बीच टोयोटा ने उत्पादन पर लगाई रोक, जनवरी में 47000 वाहन कम बनेंगे - अमर उजाला - Amar Ujala

Toyota Motor Corp (टोयोटा मोटर कॉर्प) ने बढ़ते हुए कोविड-19 मामलों के कारण ऑटोमोबाइल उत्पादन पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है, जिसने जापान में इसके आपूर्तिकर्ताओं और संचालन को प्रभावित किया है। साथ ही चीन में बड़े पैमाने पर हो रही टेस्टिंग के कारण उत्पादन बाधित हुई है। वाहन निर्माता ने चीन में अपने कारखाने को एक हफ्ते से ज्यादा समय के लिए बंद कर दिया है। 
टोयोटा के त्सुत्सुमी प्लाटं में सेकंड उत्पादन लाइन में एक शिफ्ट के काम पर रोक लगा दी गई है। साथ ही सेंट्रल जापान के एक प्लांट में एक अलग लाइन पर एक और शिफ्ट को काम करने से रोक दिया गया है। इससे करीब 1,500 वाहनों के उत्पादन में कटौती हुई है। टोयोटा की लोकप्रिय Camry (कैमरी) सेडान आइची प्रान्त के कारखाने में निर्मित मॉडलों में से एक है। 
कंपनी के एक प्रवक्ता ने कहा कि इन संयुक्त शटडाउन से जनवरी में वाहन निर्माता के उत्पादन में लगभग 47,000 वाहनों की कमी आएगी। कंपनी ने कोविड-प्रभावित आपूर्तिकर्ताओं के कारण इस समय कम को बंद किया है। इसके साथ ही सेमीकंडक्टर की कमी इस महीने तीन दिनों के लिए 11 कारखानों में 21 असेंबली लाइनों को प्रभावित करेगी। 
टोयोटा ने चीन के तियानजिन में भी परिचालन को ठप कर दिया। क्योंकि बीजिंग के पास के एक बंदरगाह शहर में वायरस के बढ़ने के कारण स्थानीय सरकार ने बड़े पैमाने पर टेस्टिंग शुरू कर दी है। टोयोटा ने इस हफ्ते यह भी कहा है कि वह इस वित्तीय वर्ष में 9 मिलियन (90 लाख) कारों के निर्माण के अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती है, क्योंकि चिप की कमी की चल रही दिक्कत से ऑटो उद्योग त्रस्त है। 
दूसरी ओर, होंडा मोटर कंपनी जैसे वाहन निर्माताओं ने भी कहा कि नजदीकी एमआई प्रीफेक्चर में सुजुका प्लांट फरवरी की शुरुआत में लगभग 90 प्रतिशत क्षमता पर काम करेगा। इसने उत्पादन में कटौती के कारणों के रूप में चिप संकट और बढ़ते कोविड-19 मामलों का भी हवाला दिया। 

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Friday, January 21, 2022

मोटर वाहन SI भर्ती परीक्षा 12-13 फरवरी को: 2 दिन, तीन पारियों में होगा टेस्ट, 197 पदों के लिए मेरिट के आधार... - Dainik Bhaskar

जयपुर7 घंटे पहले

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की तारीख का ऐलान कर दिया है। 197 पदों पर होने वाली यह भर्ती परीक्षा 12 और 13 फरवरी को 3 परियों में होगी। इसके लिए 2 फरवरी को एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे।

मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 12 फरवरी को दो परियों में होगी। इसमें पहली पारी सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 2:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक होगी। 13 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक सिर्फ एक पारी में ही परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।

बता दें की मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा के लिए 2 से 3 जनवरी तक आवेदन मांगे गए थे। इसमें 18 से 40 वर्ष की उम्र के 10वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकते थे। सब इंस्पेक्टर के लिए कुल तीन चरण में 400 नंबर के लिए परीक्षा होगी। मेरिट के आधार पर अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
सैलरी

राजस्थान सरकार द्वारा लागू सातवें वेतनमान के अनुसार मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर को पे-मैट्रिक्स लेवल 10 के आधार पर सैलरी दी जाएगी। हालांकि प्रोबेशन पीरियड के दौरान सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सैलरी दी जाएगी।

फिजिकल फिटनेस
मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार की फिजिकल फिटनेस भी काफी जरूरी है। अभ्यर्थी की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि सीना बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुलाने पर 86 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता

-अभ्यर्थी का किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास होना अनिवार्य है। आवेदन करने वाला तक का हो सकता है। -3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या फिर भारत सरकार द्वारा घोषित समकक्ष योग्यता। -प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में पेट्रोल और डीजल इंजन के हल्के मोटर वाहन, भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों की मरम्मत का कम से कम 1 साल का अनुभव। -मोटरसाइकिल, भारी माल वाहनों और भारी यात्री वाहनों को चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का होना अनिवार्य होगा। -देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी का व्यावहारिक ज्ञान और राजस्थान की संस्कृति की जानकारी।

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Thursday, January 20, 2022

RSMSSB MVSI 2022 Exam: राजस्थान मोटर वाहन एसआई के पदों पर इन तारीखों पर होगी परीक्षा, यहां देखें डिटेल - अमर उजाला - Amar Ujala

जॉब डेस्क, अमर उजाला Published by: राहुल मानव Updated Thu, 20 Jan 2022 08:10 PM IST

सार

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) ने मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर (एमवीएसआई) के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि को जारी कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

RSMSSB MVSI 2022 Exam - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

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विस्तार

राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड (आरएसएमएसएसबी) ने मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर (एमवीएसआई) के पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा की तिथि को जारी कर दिया है। इस संबंध में उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rsmssb.rajasthan.gov.in पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन पदों पर भर्ती के लिए 12 फरवरी और 13 फरवरी, 2022 को विभिन्न केंद्रों में परीक्षा का आयोजन किया जाएगा।
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उम्मीदवारों की परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाएगी। 12 फरवरी, 2022 को पहले और दूसरे चरण की परीक्षा सुबह और दोपहर को होगी। यह परीक्षा दो घंटे की होगी। वहीं, 13 फरवरी, 2022 को तीन घंटे की परीक्षा होगी। इन पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर, 2021 से 3 जनवरी, 2022 के दौरान हुई थी।
मोटर वाहन सब इंस्पेक्टर के कुल 197 पदों पर भर्तियां निकलीं हैं। एमवीएसआई के पदों पर उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर किया जाएगा।  इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष के बीच निर्धारित की गई है।

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तो फिर इन वाहनों का पंजीयन प्रमाणपत्र ही निरस्त कर दिया जाएगा - Patrika News

Nagaur. पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया तो चार गुना शुल्क देना पड़ेगा
-15 वर्ष की अवधि पूर्ण कर चुके वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण कराने के निर्देश, विभाग की ओर से दो बार हो चुकी है इस संबंध में समझाइश, अब मार्च तक नहीं कराया गया तो फिर वाहनों के पंजीयन प्रमाणपत्र निरस्त तक की हो सकती है कार्रवाई, अकेले नागौर परिवहन एरिया में लगभग 50 हजार वाहन आ रहे इसके दायरे में

नागौर

Published: January 20, 2022 10:43:22 pm

नागौर. जिले में पंजीयन की पंद्रह वर्ष की अवधि पूरी कर चुके वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग कार्रवाई करेगा। इस संबंध में पूर्व में भी विभाग की ओर से इस आशय के दिशा-निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन इसके बाद भी वाहन संचालक विभाग में नवीनीकरण कराने नहीं पहुंचे। अधिकारियों का कहना है अब ऐसे वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई करने के साथ ही विभागीय कार्रवाई करते हुए इनका पंजीयन प्रमाणपत्र तक निरस्त कर दिया जाएगा। ऐेसे में पंजीयन निरस्त होने के बाद वाहन संचालित होते मिले तो फिर वाहन संचालक के खिलाफ सख्ती से विभाग कार्रवाई करेगा।
परिवहन विभाग के अनुसार पंजीयन के पंद्रह वर्ष पूर्ण कर चुके वाहनों के पंजीयन के लिए विभाग की ओर से चरणबद्ध तरीके से अभियान चलाकर इसके संबंध में जानकारियां दी गई। गत वर्ष विभाग की ओर से जिले के सभी कार्यालय अधिकार क्षेत्रों के एरिया में टीम लगाकर वाहनों की जांच करने के साथ लोगों को इसके बारे में समझाया भी गया। यही नहीं, बल्कि कोविड-19 की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी एडवाईजरी के आधार पर दस्तावेजों की वैधता 31 अक्टूबर .2021 तक विधिमान्य स्वीकार किये जाने के प्रावधान से अधिकांश मोटर वाहन स्वामियों द्वारा वाहनों का पंजीयन नवीनीकरण नहीं करवाया गया है। अब वर्तमान में ऐसे वाहनों के दस्तावेजों की वैधता वृद्धि की सीमा समाप्त हो चुकी है। अधिकारियों का कहना है कि वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर डाटा के अनुसार ऐसे वाहन जिनकी पंजीयन वैधता 01 अप्रेल 2020 से 31 मार्च 2022 तक के बीच समाप्त हो चुकी है अथवा होने जा रही है की संख्या भी काफी अधिक हैं। परिवहन विभाग के अनुसार इस बार भी पंजीयन नवीनीकरण के लिए विभाग की ओर से कार्यालयवार अभियान चलाकर लोगों को जानकारी दिए जाने के साथ इसके नहीं कराने पर होने वाली प्रभावी कार्रवाई के बारे में विस्तार से समझाने का काम किया जा रहा है। इसमें परिवहन एवं गैर परिवहन, दोनो प्रकार के वाहनों का पंजीयन कराना अनिवार्य है। सडक़ परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की ओर से गत चार अक्टूबर को जारी निर्देशपत्र में वाहनों के संबंधित सेवाओं हेतु फीस में अत्यधिक वृद्धि भी की गई है। यह इस वर्ष के एक अप्रेल से प्रभावी होगी।
करीब 50 हजार वाहन इसकी जद में
परिवहन विभाग के अनुसार दो पहिया एवं ट्रेक्टर सहित मिलाकर करीब पचास वाहन वाहन हैं। इनके पंजीयन का नवीकरण कराना अनिवार्य है। मार्च माह तक वाहन संचालकों ने अपने वाहनों का नवीनीकरण नहीं कराया तो फिर जांच में मिलने पर इनसे चार गुना अधिक शुल्क वसूली के साथ ही अन्य प्रभावी कार्रवाइयां हो सकती है।
इनका कहना हे...
पंजीयन के पंद्रह वर्ष पूर्ण हो चुके वाहनों के पंजीयन का नवीनीकरण मार्च माह तक नहीं कराने पर विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से फिलहाल प्रचार-प्रसार कर लोगों को इसकी जानकारियां दी जा रही है।
ओमप्रकाश चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी नागौर

Then the registration certificate of these vehicles will be canceled

Transport department action against those who do not renew vehicles that have completed the period of fifteen years of registration

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तो फिर इन वाहनों का पंजीयन प्रमाणपत्र ही निरस्त कर दिया जाएगा - Patrika News
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राजस्थान जारी हुई मोटर वाहन सब-इंस्पेक्टर एसआई पद पर भर्ती परीक्षा की डेट - Janta Se Rishta

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RSMSSB ने राजस्थान मोटर वाहन उप-निरीक्षक एग्जाम डेट की जारी - Impact Voice - Impact Voice News Impact Voice

मोटर वाहन

जयपुर : राजस्थान मोटर वाहन उप-निरीक्षक भर्ती परीक्षा 2021 की परीक्षा तिथि RSMSSB द्वारा जारी कर दी गई है। बोर्ड द्वारा राजस्थान मोटर वाहन उप-निरीक्षक भर्ती का आयोजन 03 चरणों में 12 और 13 फरवरी 2022 को आयोजित की जाएगी। प्रथम और दूसरी पारी का आयोजन 12 फरवरी 2022 को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक और 2:30 से शाम 4:30 तक आयोजित की जाएगी। वही तीसरी पारी की परीक्षा का आयोजन 13 फरवरी को सुबह 10 बजे से 1 बजे तक आयोजित किया जाएग। एडमिट कार्ड से 10 दिन पहले जारी होने जिसकी जानकारी बोर्ड की और से अलग से प्रकाशित की जाएगी।

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Wednesday, January 19, 2022

Car Insurance Costly: गाड़ी का इंश्योरेंस महंगा होने के आसार, जानें इस साल कितना बढ़ सकता है - ABP न्यूज़

Car Insurance: इस साल आपके लिए गाड़ी का इंश्योरेंस (Motor Insurance) करवाना महंगा हो सकता है. वाहनों की बिक्री कम हो रही है और बीते 2 साल से लॉकडाउन (Lockdown) जैसी परिस्थितियों के चलते वाहन बेहद कम चले हैं जिसके चलते इनका मोटर इंश्योरेंस का खर्चा कम हुआ है. इसके चलते अब मोटर इंश्योरेंस कंपनियां वाहन बीमा के लिए ज्यादा प्रीमियम (Insurance Premium) वसूलने की तैयारी में हैं.

सूत्रों से मिली जानकारी
मोटर बीमा इंडस्ट्री के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक देश की 25 जनरल इंश्योरेंस कंपनियों ने इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA को प्रस्ताव दिया है कि मोटर बीमा के थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के प्रीमियम में 15 से 20 फीसदी का इजाफा किया जाना चाहिए. माना जा रहा है कि 15 से 20 फीसदी बढ़ोतरी का प्रस्ताव तो नहीं पूरा किया जा सकता क्योंकि इससे आम वाहन उपभोक्ताओं के लिए इंश्योरेंस कराना एकदम बेहद महंगा हो जाएगा. 

क्यों बढ़ रहा है खर्च
वाहनों की कम बिक्री होने से इंश्योरेंस कंपनियों का बीमा प्रतिशत घट गया है जिसमें उनकी बीमा कराने वाले ग्राहकों की संख्या में भी इजाफा हुआ है. एक प्रमुख अखबार की खबर के आधार पर कहा जा रहा है कि कोरोना की वजह से व्हीकल सेल्स में गिरावट देखी गई है और इसके अलावा बीते साल मोटर इंश्योरेंस कंपनियों की ग्रोथ रेट भी निगेटिव में चली गई थी.

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम में हुआ इजाफा
IRDA ने इस साल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ाने के संकेत दिए हैं , ऐसी खबर सूत्रों से मिली है. इसके साथ ही पिछले साल वैसे भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस क्लेम में इजाफा हुआ है जिसके चलते मोटर इंश्योरेंस कंपनियां अपना प्रीमियम बढ़ाने के लिए पुरजोर मांग कर रही हैं.

कमर्शियल वाहनों पर ज्यादा असर
वैसे तो अनुमान है कि प्रीमियम 5 से 7 फीसदी के बीच बढ़ सकता है लेकिन कमर्शियल गाड़ियों पर इसकी बढ़ोतरी का प्रतिशत 15-20 फीसदी के बीच भी हो सकता है. चूंकि पिछले दो सालों से मोटर इंश्योरेंस का प्रीमियम नहीं बढ़ा है तो इसको ध्यान में रखते हुए प्रीमियम में बढ़ोतरी के पूरे आसार हैं.

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Tuesday, January 18, 2022

देवघर में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन, 4500 से ज्यादा ई-रिक्शा चल रही बिना रजिस्ट्रेशन, हो रही ये परेशानी - प्रभात खबर - Prabhat Khabar

नो इंट्री जोन में भी धड़ल्ले से घुस कर ट्रैफिक व्यवस्था को चुनौती दे रहे हैं.

चालकों को मोटर व्हीकल एक्ट का कोई डर नहीं. न रजिस्ट्रेशन न ड्राइविंग लाइसेंस

दुर्घटना होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने के कारण चिह्नित नहीं होती ई-रिक्शा

बगैर रजिस्ट्रेशन के ई-रिक्शा का एक्सीडेंट होने पर कोई मुआवजा नहीं मिलता

चोरी होने पर पुलिस इसकी खोज भी नहीं करती

बेतरतीब तरीके से ई-रिक्शा चलाने के कारण दूसरे वाहन के चालक हो रहे दुर्घटना के शिकार

शहर में नाबालिग भी धड़ल्ले से चला रहे हैं ई-रिक्शा, नहीं होती है कार्रवाई

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देवघर में मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन, 4500 से ज्यादा ई-रिक्शा चल रही बिना रजिस्ट्रेशन, हो रही ये परेशानी - प्रभात खबर - Prabhat Khabar
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Monday, January 17, 2022

New Traffic Rule : अब बाइक में बीवी व बच्चे के साथ नहीं बैठ सकेंगे, पकड़े गए तो कटेगा चालान - दैनिक जागरण

जमशेदपुर : अब मोटरसाइकिल पर सिर्फ दो ही लोग बैठ सकते हैं। तीसरे की इजाजत बिल्कुल नहीं है। अभी तक आपने अधिकांश देखा होगा कि पति-पत्नी व बच्चे एक मोटरसाइकिल पर आते-जाते रहे हैं लेकिन अब उनकी परेशानी बढ़ने वाली है।

दरअसल, नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तौर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठा कर कहीं जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार, इस नियम का उल्लंघन करने पर आपका एक हजार रुपये का चालान कट सकता है।

ज्यादातर लोगों को जानकारी नहीं

हालांकि, इस नए कानून के बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं है। ऐसे में चाहिए कि सबसे पहले अधिक से अधिक लोगों को इस नए कानून के प्रति जागरूक किया जाए। उसके बाद ही इसे लागू किया जाए। अभी फिलहाल अधिकांश लोगों को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं होने की वजह से वे अनजाने में यातायात नियम को तोड़े जा रहे हैं। ऐसे में इस दौरान अगर किसी व्यक्ति को यातायात पुलिस पकड़ती है तो फिर उन्हें फाइन देना पड़ सकता है।

चार साल से बड़ा बच्चा पूरी सवारी

अब चार साल से बड़ा बच्चा पूरी सवारी माना जाएगा। अब तक नहीं माना जाता था। परिवहन मंत्रालय ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत नियमों में बदलाव करते हुए अब चार साल या इससे बड़े बच्चे को पूरी सवारी माना है। ऐसे में अब ध्यान देने की जरूरत है। ऐसा नहीं करने वाले को पकड़े जाने पर एक हजार रुपये का चालान भरना पड़ेगा।

पहले क्या था नियम

पहले 12 साल से ऊपर के बच्चे को पूरी सवारी माना जाता था। अभी तक चार साल से 12 साल तक के बच्चों को आधी सवारी माना जाता था और इसी के तहत सार्वजनिक यात्री वाहनों में उनका किराया भी आधा लगता था। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194ए के अनुसार दोपहिया या कार में इस नियम का उल्लंघन करने पर एक हजार रुपये का चालान कट सकता है।

आनलाइन दस्तावेज हो, तो नहीं कटेगा चालान

चेकिंग के दौरान अगर आपके पास एम परिवहन ऐप अथवा डिजीलाकर में ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के पंजीकरण और बीमा के दस्तावेज हैं तो पुलिस या परिवहन विभाग मोटर वाहन अधिनियम की धारा-180 के अंतर्गत चालान नहीं कर सकेंगे। पहले कागजात न दिखाने पर पांच हजार रुपये जुर्माना या तीन महीने की जेल का प्रावधान था।

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दोपहिया वाहनों के अल्पकालिक प्रशिक्षण के लिए एएसडीसी, हीरो मोटरकॉर्प में साझेदारी - Navbharat Times

Bhilwara Transport Department तरेपन हजार वाहनों से खतरा, सड़कों पर नहीं दौड़ पाएंगे - Patrika News

Bhilwara Transport Department यह खबर आमजन से जुड़ी है। जिले में 53 हजार एेसे वाहन है जोसड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। कारण, परिवहन विभाग ने इनको आमजन के लिए खतरा माना है।

भीलवाड़ा

Published: January 17, 2022 12:19:07 pm

Bhilwara Transport Department यह खबर आमजन से जुड़ी है। जिले में 53 हजार एेसे वाहन है जोसड़क पर नहीं दौड़ पाएंगे। कारण, परिवहन विभाग ने इनको आमजन के लिए खतरा माना है। यहीं वजह है कि विभाग ने इन वाहनों का पंजीयन प्रमाण पत्र (आरसी) निलंबित कर दी है। Bhilwara Transport Department

Danger from fifty nine thousand vehicles, will not be able to run on t

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इनमें दुपहिया वाहन ही नहीं चौपहिया वाहन तक शामिल है। विभाग के निर्णय से वाहन स्वामियों में खलबली है। इन वाहनों की पंजीकृत अवधि १ अप्रेल २००३ से ३१ मार्च २००६ के बीच है। परिवहन विभाग के नियमों के मुताबिक मोटर वाहन अधिनियम, १९८८ की धारा ५३ (१) पन्द्रह साल पुराने मोटर वाहनों का रजिस्टे्रशन सर्टिफिकेट (आरसी) का नवीनीकरण कराना जरूरी है। इसके बिना उनको सड़कों पर नहीं दौड़ाया जा सकता। परिवहन विभाग ने ३१ दिसम्बर २०२१ तक सार्वजनिक नोटिस जारी कर जवाब प्रस्तुत करने का मौका दिया था। इसके बाद भी वाहन स्वामी आगे नहीं आए। इनमें गैर परिवहन के ४८ हजार ६२४ तथा परिवहन के ४ हजार ४५० वाहन शामिल है। विभिन्न सीरिज के इन वाहनों में कई टैक्सी परमिट तक के वाहन है।

ये अब संचालन योग्य नहीं
विभाग ने सार्वजनिक रूप से सूचना भी दी। इसके बाद भी वाहन स्वामी नवीनीकरण के लिए आगे ही नहीं आए। एेसे में परिवहन विभाग ने माना कि यह वाहन अब संचालन योग्य नहीं है। अगर इनको सड़कों पर दौड़ाया जाता है तो यह आमजन के लिए खतरा साबित होंगे। जिन आरसी को निलंबित की गई उनमें कई पूरी की पूरी सीरिज के वाहन स्वामियों में एक भी नवीनीकरण के लिए आगे नहीं आया। हालांकि अब भी वाहन स्वामियों के पास एक पखवाड़े का समय है।

कोरोना ने पौने दो साल का मौका भी दिया
विभाग को वर्ष-२०२० में एेसे वाहनों की आरसी निलंबित करनी थी। लेकिन मार्च-२०२० से कोरोना महामारी आ गई। उसके बाद केन्द्र सरकार ने निर्णय लेते हुए ३० नवम्बर २०२१ तक सभी वाहनों के दस्तावेजों को वैद्य मानने के आदेश दिए। इसके चलते परिवहन विभाग ने अब यह निर्णय लिया। फिर भी यह वाहन सड़कों पर दौड़ते है तो इनको जब्त करके वाहन स्वामियों से जुर्माना वसूला जाएगा।

इनका कहना है
पन्द्रह साल पुराने वाहनों की आरसी को नवीनीकरण नहीं कराने पर निलंबित कर दिया है। नवीनीकरण के अभाव में यह वाहन सड़कों पर नहीं चल सकते। हालांकि एक पखवाड़े का समय ओर दिया जा रहा है कि वाहन स्वामी नवीनीकरण करवा सकते है।
- वीरेन्द्रसिंह राठौड़, जिला परिवहन अधिकारी, भीलवाड़ा

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Sunday, January 16, 2022

गाड़ी चोरी होने पर जब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम नहीं दे तब क्या है कानून? - Live Law Hindi

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Saturday, January 15, 2022

गाड़ी RC ट्रांसफर कराना क्यों है जरूरी, जानिए भारत में आरसी ट्रांसफर कराने की पूरी प्रक्रिया - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। कोई भी व्यक्ति जो पुराना वाहन ले रहा है या फिर पुराना वाहन किसी को बेच रहा है, तो उस समय आरसी ट्रांसफर करने की आवश्यकता पड़ती है। आरसी ट्रांसफर करते समय किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और बड़ी आसानी से इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, इसीलिए देश में रजिस्ट्रेशन को ट्रांसफर करने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है।

आरसी ट्रांसफर करना क्यों है जरूरी?

कई ऐसे प्लेटफार्म हैं, जहां पर विक्रेता और क्रेता बिना किसी डीलर के आपस में डील करके वाहन खरीदी या फिर देख सकते हैं और पुराने वाहन को खरीदने के दौरान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी आरसी के लिए आवेदन कर सकती हैं। आरसी ट्रांसफर की महत्वता इसलिए भी बढ़ जाती है, क्योंकि यदि हम किसी को बिना आरती ट्रांसफर किए वाहन बेच देते हैं और उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसी ने वाहन का जो चालान काटा जाता है, उसका सारा खर्चा उसी व्यक्ति पर पड़ता है, जिसका वह वाहन व्यक्तिगत तौर पर था और जिसने अभी तक अपने वाहन को वाहन की आरती को ट्रांसफर नहीं किया होगा, ऐसे में आरसी ट्रांसफर बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है।

आरसी के बिना सड़कों पर चलना गैर कानूनी

मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार, सभी वाहन मालिकों के पास एक वैध आरसी होना अनिवार्य है, बिना आरसी के भारतीय सड़कों पर वाहन का उपयोग नहीं किया जा सकता है। आरसी को 5 वर्षों के लिए नवीनीकृत (अपडेट) भी किया जा सकता है। आरसी ट्रांसफर की प्रक्रिया हर क्षेत्र के क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में आयोजित की जाती है। सफल पंजीकरण होने के बाद बड़ी आसानी से आरसी ट्रांसफर हो जाती है।

भारत में RC ट्रांसफर प्रक्रिया

भारत में आरसी ट्रांसफर प्रक्रिया को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है– राज्य के भीतर और राज्य के बाहर। राज्य की सीमाओं के भीतर ही यदि वाहन खरीदा या बेचा गया है, तो ऐसे में राज्य के भीतर ही आरसी ट्रांसफर की जाती है। वहीं अगर दूसरे राज्य में उसे बेचा जाता है, उस समय अंतरराज्यीय आरसी ट्रांसफर की जाती है।

राज्य के भीतर वाहन स्थानांतरण प्रक्रिया

क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) वाहन हस्तांतरण प्रक्रिया के लिए मुख्य संगठन है, जिनसे सम्पर्क करना होता है। कुछ भारतीय राज्य आरटीओ से संपर्क करने और वाहन हस्तांतरण प्रक्रिया शुरू करने के लिए ऑनलाइन सुविधाएं भी प्रदान करते हैं। सामान्य रूप से इस प्रक्रिया में विशिष्ट फॉर्म भरना और आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है, जिसके पश्चात वाहन हस्तांतरण की कार्यवाई आरम्भ हो जाती है।

एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण प्रक्रिया

टू-व्हीलर / फोर-व्हीलर ओनरशिप ट्रांसफर के लिए दोनों राज्यों में एक मजबूत और कार्यात्मक ऑनलाइन प्रक्रिया होनी चाहिए तभी ऑनलाइन अप्लाई किया जा सकता है। ऑफलाइन प्रक्रिया के लिए दो राज्य एवं दो आरटीओ शामिल होते हैं। वाहन पंजीकरण की लागत 600 रूपये निर्धारित किया गया है।

अंतरराज्यीय वाहन पंजीकरण हस्तांतरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

  • अंतरराज्यीय आरसी (वाहन हस्तांतरण) प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मालिक को विक्रेता को सक्रिय मोटर बीमा दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।
  • आरटीओ से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जहां वाहन मूल रूप से पंजीकृत था।
  • फॉर्म 28
  • कोई अपराध रिकॉर्ड प्रमाण पत्र नहीं
  • रोड टैक्स की रसीद

Edited By: Sarveshwar Pathak

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