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Sunday, January 30, 2022

बंगाल सरकार ने हादसे कम करने को मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाया - दैनिक जागरण

 राज्य ब्यूरो, कोलकाता : सड़क हादसों को कम करने उद्देश्य से पश्चिम बंगाल सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत यातायात उल्लंघन जुर्माना बढ़ाने का फैसला किया है। एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई है। केंद्र सरकार ने 2019 में जुर्माना बढ़ा दिया था, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार ने आम आदमी को होने वाली कठिनाइयों का हवाला देते हुए अभी तक जुर्माना नहीं बढ़ाया था।

बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये का जुर्माना

राज्य परिवहन विभाग की ओर से मंगलवार को जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार, बिना लाइसेंस के कार चलाने वाले व्यक्ति को 500 रुपये की जगह अब 5,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा।

लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा

इसी तरह, लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले को 4,000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा, जो पहले 400 रुपये था। सड़क पर गाड़ी चलाने के नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपये से 1,000 रुपये के बीच की राशि का जुर्माना होगा, जबकि कार बीमा नहीं होने पर 2,000 रुपये और सड़क पर गाड़ी तेज दौडा़ने के लिए 5,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना

अधिसूचना के अनुसार, बिना रोड परमिट के कोई भी वाहन चलाने पर 10,000 रुपये और पंजीकरण नहीं होने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। बिना हेलमेट के वाहन चलाने पर एक हजार रुपये का जुर्माना लगेगा।

साइलेंट ज़ोन में हार्न बजाने पर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का जुर्माना

वहीं, साइलेंट ज़ोन में हार्न बजाने पर 2,000 रुपये से 4,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। अधिसूचना के अनुसार, कुल 26 यातायात उल्लंघनों के लिए जुर्माना बढ़ा दिया गया है।

जुर्माना बढ़ने से सरकार का राजस्व बढ़ेगा व लोगों का नियमों के प्रति अवेयर

अधिसूचना में कहा गया, नए दिशानिर्देश जल्द अमल में आ जाएंगे। यातायात पुलिस कर्मी और मोटर वाहन निरीक्षक जुर्माना वसूल सकते हैं। जुर्माना बढ़ने से एक ओर सरकार का राजस्व बढ़ेगा और दूसरा यह लोगों को नियमों का पालन करने के लिए भी प्रेरित करेगा।

Edited By: Vijay Kumar

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