
चंडीगढ़- खराब मौसम के दौरान दुर्घटनाओं को रोकने के लिए, नोएडा पुलिस ने वाहनों पर रिफ्लेक्टिव टेप का उपयोग अनिवार्य कर दिया है.
अगर वाहन मालिक बिना टेप के वाहन चलाते हुए पाएं जाते हैं तो पुलिस 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकती है. रिपोर्ट में कहा गया है कि जुर्माना मोटर वाहन अधिनियम के तहत परिभाषित किया जाएगा.
पुलिस ने कोहरे की स्थिति में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह निर्णय लिया है. नोएडा के आसपास की सड़कों पर अक्सर खराब दृश्यता के कारण कई हादसे होते हुए देखे गए हैं.
रिफ्लेक्टिव टेप को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वाहन चालक कम रोशनी और रात में भी देख सकें. वाहनों की बैकलाइट ठीक से काम नहीं करने पर यात्रियों को सतर्क करने में वे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.
हालांकि, ट्रकों और ट्रैक्टरों जैसे वाहनों के लिए रिफ्लेक्टिव टेप भी आवश्यक है, क्योंकि वे अक्सर गंभीर दुर्घटनाओं का कारण होते हैं, और उचित रोशनी या रिफ्लेक्टर के बिना सड़कों पर चलते हैं.
इस नियम को लागू करते हुए पुलिस बिना रिफ्लेक्टिव टेप के वाहन मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाएगी, जो एमवी (Motor vehicle) अधिनियम के तहत लिया जाएगा.
सावधान: Car या Bike में नहीं लगाया ये, तो आपको लगेगा 10,000 रुपये का जुर्माना - Zee News Hindi
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