Ranchi: झारखंड सरकार ने राज्य में मोटरगाड़ियों के लिए नये सिरे से स्पीड लिमिट तय कर दिया है. आम लोगों की सुरक्षा एवं सुविधा के उदेश्य से राष्ट्रीय मार्गो एवं राज्य मार्गो,अस्पताल,स्कूल के करीब व नगर निगम के अंदर एवं बाहर चलने वाले वाहनों के गति की अधिसीमा को नियंत्रित करने के लिए स्पीड लिमिट निर्धारित किया गया है. स्कूल-अस्पताल के समीप मोटर-साइकिल,ऑटोरिक्शा,मोटर कार सहित अन्य भारी वाहनों की स्पीड 25 किमी से अधिक नहीं होगी. निगम क्षेत्रों में स्कूटर-मोटरसाइकिल अब 60 किमी, एनएच में 80,स्टेट हाइवे में 40 से 60,अन्य सड़कों पर 60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से ही चल सकेंगे.
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इसी तरह कार की अधिकतम सीमा 25 किमी,70,85 किमी,80 व अन्य सड़कों पर 70 किमी से अधिक रफ्तार पर नहीं चल सकेगी. बस की रफ्तार से 25 से 60 किमी प्रतिघंटा से अधिक नहीं की गयी है. राज्यपाल की सहमति के बाद परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दिया है. परिवहन विभाग के द्वारा तय की गयी अधिकतम गति के पांच फीसदी के अंदर पाई जायेगी तो मोटर यान अधिनियम,1988 की धारा-183के अधिन गति सीमाओं के अतिक्रमण का कोई संज्ञान नहीं लिया जायेगा,लेकिन इसके उपर गति की सीमा पाने पर जुर्माना सहित कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. विभाग ने अलग-अलग कैटेगरी के वाहन,पैंसेजर वाहन,ट्रांसपोर्ट,कृषि वाहन के लिए स्पीड लिमिट तय की है। यह स्पीड लिमिट दो साल साल पहले 2.8.2019 की को जारी अधिसूचना में संशोधन करते हुए की गयी है।
वाहन का प्रकार स्कूल-अस्पताल के पास निगम एरिया में नेशनल हाइवे स्टेट हाइवे अन्य स्थान
मोटरसाइकिल-स्कूटर 25 60 80 60
ऑटोरिक्शा 25 50 50 60 50
मोटर कार 25 70 85 80 70
हल्के मोटर वाहन,पर ट्रांसपोर्ट वाहन नहीं 25 70 85 80,मीडियन,60 बिना मीडियन 60
हल्के मोटर वाहन,ट्रांसपोर्ट वाहन हो 25 70 65 70 70
मध्यम पैसेंजर वाहन 25 60 65 60 60
हेवी पैसेंजर वाहन,बस 25 60 60 60 60
झारखंड में दोपहिया व चारपहिया वाहनों की ?... - News Wing Hindi News Paper
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