वणी. महाराष्ट्र सरकार ने बदला हुआ मोटर व्हीकल एक्ट 2019 राज्य मे लागू कर दिया है जिसके बाद ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना बहुत महंगा पडने वाला है. राज्य सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए 2019 एक्ट में बदलावों कर ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर चालान की राशि बढा दी है.
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अब जेब पर भारी पडने वाला है. अब वाहन चालकों के लिए नए ट्रैफिक नियम लागू हो गए है. नियमों में जुर्माने की राशि मे काफी वृद्धि की गई है. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालको पर जुर्माना लगाने का प्रावधान किया गया है. राज्य में नया केंद्रीय मोटर वाहन कानून लागू किया गया है और इस संबंध में निर्णय परिवहन विभाग ने लिया है.
इस संबंध में 11 दिसंबर को अधूसूचना भी जारी कर दी गई है. सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कई ट्रैफिक नियमों में बदलाव के तहत कई ट्रैफिक नियमों में बदलाव किए गए है. नए केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने पर दोपहिया वाहनों पर 1000 रूपये का जुर्माना लगेगा.
चार पहिया वाहन मालिकों पर 2000 रूपये का जुर्माना लगेगा साथ ही अगर कोई अपराध तीन साल के भीतर या उसके बाद भी दूसरी बार किया जाता है तो हर अपराध पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही बिना लाइसेंस के गाडी चलाने पर पिछला जुर्माना 500 रूपये था. लेकिन अब जुर्माना बढाकर 5000 रूपये कर दिया गया है.
नए यातायात नियमों के संबंधमें अधिसूचना के अनुसार यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर दोपहिया वाहनों पर एक हजार रूपये, चार पहिया वाहनों पर तीन हजार रूपये और अन्य वाहनों के चालकों पर चार हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
पहले यह जुर्माना 500 रूपये था. अगर तीन साल में दूसरी बार अपराध किया जाता है, तो 10000 रूपये का जुर्माना लगया जाएगा. अगर 16 साल से कम उम्र का व्यक्ति बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाडी चला रहा है, तो पहले 500 रूपये जुर्माना था, जो अब 5000 रूपये होगा. साथ ही बिना मेडिकल रजिस्टेशन के पुराना जुर्माना अब यह पहली बार 2000 रूपये और दूसरी बार 5000 रूपये होगा.
इसी तरह यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को दंडित करने के लिए अन्य जुर्माने की राशि भी बढा दी गई है. इस बीच, केंद्र सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन किया और एक नया कानून पेश किया, जिससे जुर्माने की राशि मे काफी वृद्धि हुई. लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने उनका विरोध किया.
तत्कालीन परिवहन मंत्री दिवाकर रावते ने स्पष्ट कर दिया था कि वह नए मोटर व्हीकल एक्ट को तत्काल स्थगित कर रहे है. हालांकि , राज्य में यातायात उल्लंघन और दुर्घटनाओं की बढती संख्या को देखते हुए परिवहन विभाग नए कानूनों को लागू करने पर अडा हुआ है. इसी के तहत परिवहन विभाग ने 1 दिसंबर 2021 को नोटिफिकेशन जारी किया है. साथ ही यह अधिसूचना 13 दिसंबर से लागू कर दी गई है.
ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन पडेगा जेब पर भारी, महाराष्ट्र सरकार ने संशोधित एमवी अधिनियम लागू किया - NavaBharat
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