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Saturday, November 11, 2023

Dehradun: ऑटोमैटिक टेस्टिंग में फेल होने पर दोबारा कर सकेंगे वाहन की जांच के लिए आवेदन, पढ़ें पूरी डिटेल - अमर उजाला

automatic fitness of vehicles mandatory If you fail in testing will be able to apply again for vehicle testing

प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

प्रदेश में अगले साल एक अक्तूबर से सभी भारी माल वाहनों, यात्री मोटर वाहनों, मध्यम माल वाहनों, मध्यम यात्री मोटर वाहन और हल्के मोटर वाहन (परिवहन) की फिटनेस जांच अनिवार्य होने जा रही है। इस जांच में अगर वाहन फिटनेस में फेल पाया गया तो उसका मालिक 180 दिन में दोबारा आवेदन कर सकेगा।

परिवहन मंत्रालय केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 में संशोधन करते हुए केंद्रीय मोटरयान संशोधन नियमावली 2023 किया गया है। पूर्व के नियमों में कई बदलाव किए गए हैं। इसके लिए प्रदेश में नए ऑटोमैटिक टेस्टिंग स्टेशन (एटीएस) तैयार किए जा रहे हैं। इन सभी में वाहनों की फिटनेस अगले साल एक अक्तूबर से शुरू हो जाएगी।

नियमानुसार हो सेंटर का संचालन पूर्णत:
नए नियमों के तहत फिटनेस स्टेशन में दो पहिया लेन के लिए कम से कम 500 वर्ग मीटर, अन्य के लिए कम से कम 1500 वर्ग मीटर क्षेत्र होना चाहिए। ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि एटीएस को प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाणपत्र परिवहन आयुक्त या उनके समकक्ष अधिकारी के स्तर से जारी होगा। जहां फिटनेस सेंटर होगा, वहां के आरटीओ या एआरटी ये सुनिश्चित करेंगे कि सेंटर का संचालन पूर्णत: नियमानुसार हो।

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नए नियमों के तहत अगर किसी का वाहन फिटनेस में फेल होता है तो वह 180 दिन के भीतर दोबारा फिटनेस करा सकेगा। इसके लिए उसे सभी कमियां दूर करनी होंगी। अगर दोबारा फिटनेस में फेल होता है तो फिर 180 दिन के भीतर मौका दिया जाएगा। अगर इस अवधि में दोबारा फिटनेस जांच का आवेदन न किया तो वाहन को एंड ऑफ लाइफ वाहन (ईएलवी) मान लिया जाएगा। फिर उसकी फिटनेस जांच नहीं हो सकेगी।
 

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Wednesday, November 8, 2023

Jammu News: 300 वाहनों के चालान काटे, 24 वाहन जब्त - अमर उजाला

जम्मू। सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यातायात नियमों को लागू करने के लिए मोटर वाहन विभाग जम्मू का अभियान जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को विभिन्न स्थानों पर लगाए गए नाकों के दौरान 300 वाहनों का चालान काटने के साथ ही 24 वाहन जब्त किए। मुख्य रूप से बाइक चालकों और परमिट उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माने के रूप में तीन लाख की बड़ी राशि एकत्र की गई। यह अभियान आरटीओ जम्मू पंकज भगोत्रा की देखरेख में शुरू किया गया था और इसमें एआरटीओ मुख्यालय, एआरटीओ बीओआई (जी), एआरटीओ बीओएल (पी), एआरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड और जम्मू जिले के एमवीआई शामिल थे। यह अभियान अखनूर, आरएस पुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चलाया गया। ब्यूरो

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Jammu News: 300 वाहनों के चालान काटे, 24 वाहन जब्त - अमर उजाला

जम्मू। सड़क सुरक्षा बढ़ाने और यातायात नियमों को लागू करने के लिए मोटर वाहन विभाग जम्मू का अभियान जारी है। इसी कड़ी में बुधवार को विभिन्न स्थानों पर लगाए गए नाकों के दौरान 300 वाहनों का चालान काटने के साथ ही 24 वाहन जब्त किए। मुख्य रूप से बाइक चालकों और परमिट उल्लंघनकर्ताओं से जुर्माने के रूप में तीन लाख की बड़ी राशि एकत्र की गई। यह अभियान आरटीओ जम्मू पंकज भगोत्रा की देखरेख में शुरू किया गया था और इसमें एआरटीओ मुख्यालय, एआरटीओ बीओआई (जी), एआरटीओ बीओएल (पी), एआरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड और जम्मू जिले के एमवीआई शामिल थे। यह अभियान अखनूर, आरएस पुरा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में चलाया गया। ब्यूरो

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Tuesday, November 7, 2023

गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध - NDTV India

गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध

आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं. (फाइल)

खास बातें

  • गुरुग्राम, फरीदाबाद में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल वाहनों पर प्रतिबंध
  • आदेश का उल्‍लंघन पर चालान काटा जाएगा और कानूनी कार्रवाई होगी
  • आदेश 30 नवंबर तक या GRAP के चरण तीन को हटाए जाने तक प्रभावी रहेंगे
गुरुग्राम:

गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता के बदतर होने पर हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने इन दोनों जिलों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है. एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी.
गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में भारत स्टेज (बीएस)-तीन (पेट्रोल) और बीएस-चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है.

यह भी पढ़ें

उन्होंने कहा कि इन आदेशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और जिले के निवासियों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए.

उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

उपायुक्त यादव ने कहा कि ये आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 नवंबर तक या ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान' (जीआरएपी) के चरण तीन को हटाए जाने तक प्रभावी रहेंगे.

ये भी पढ़ें :

* दिल्ली की तरह गैस चेंबर बनी मुंबई, हवा में सांस लेना एक दिन में 100 सिगरेट पीने के बराबर: डॉक्टर
* CM केजरीवाल ने LG से प्रदूषण नियंत्रण कमेटी के अध्यक्ष को निलंबित करने की सिफारिश की: सूत्र
* दिल्ली में इस बार पराली जलाने से नहीं बढ़ा प्रदूषण, गाड़ियों के धुएं से जहरीली हो रही हवा : स्टडी

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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गुरुग्राम और फरीदाबाद में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों पर प्रतिबंध - ThePrint Hindi

गुरुग्राम, सात नवंबर (भाषा) गुरुग्राम और फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता के बदतर होने पर हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने इन दोनों जिलों में बीएस-तीन पेट्रोल और बीएस-चार डीजल वाहनों के चलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

गुरुग्राम के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने कहा कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त ने गुरुग्राम और फरीदाबाद जिलों में भारत स्टेज (बीएस)-तीन (पेट्रोल) और बीएस-चार (डीजल) श्रेणी के चार पहिया हल्के मोटर वाहनों के चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि इन आदेशों का गंभीरता से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा और जिले के निवासियों को भी प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रशासन का सहयोग करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि यदि कोई उपरोक्त श्रेणी के वाहनों का उपयोग जिले में करता है तो उसके विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा 194(1) के तहत चालान काटा जाएगा और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उपायुक्त यादव ने कहा कि ये आदेश जिले में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और 30 नवंबर तक या ‘ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान’ (जीआरएपी) के चरण तीन को हटाए जाने तक प्रभावी रहेंगे।

भाषा संतोष वैभव

वैभव

यह खबर ‘भाषा’ न्यूज़ एजेंसी से ‘ऑटो-फीड’ द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

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Monday, November 6, 2023

Air Pollution: अब नोएडा में भी BS-3 और BS-4 वाहनों पर लगी रोक, कम दूरी ... - अमर उजाला

Ban on BS-3 petrol and BS-4 diesel vehicles in noida air pollution

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पांच नवंबर को ग्रैप-4 लागू की गई। एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसका बड़ा कारण वाहनों के ईंधन से होने वाला प्रदूषण है। ऐसे में अब नोएडा में भी पेट्रोल की बीएस-3 और डीजल की बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियों को चलाने पर रोक लगी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिया है कि कम दूरी के लिए लोग साइकिल का उपयोग करें।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिए निर्देश
1. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में भारी वाहन नो एंट्री का पालन करते हुए जाएंगे। रेत और बालू वाले वाहन रेत और बालू को ढक कर और पानी का छिड़काव करके ले जाएं।


2. स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालक प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट रखें। वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 
3. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिंबधित है। 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालित पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
4. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सभी वाहन चालक यातायात सिग्नल पर रुकते समय अपने वाहन का इंजन साफ कर लें।
5. सभी वाहन चालक अपने वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर न खड़ा कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करें।
6. छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करें।
7. निजी वाहनों के बजाय आमजन अगर संभव हो तो अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। 

एनसीआर में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पालन कराए जाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर कमांड कंट्रोल सेंटर में सीसीटीवी कैमरों से सतत् निगरानी करते हुए वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर विभाग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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Air Pollution: अब नोएडा में भी BS-3 और BS-4 वाहनों पर लगी रोक, कम दूरी तय करने के लिए साइकिल का करें प्रयोग - अमर उजाला

Ban on BS-3 petrol and BS-4 diesel vehicles in noida air pollution

दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए पांच नवंबर को ग्रैप-4 लागू की गई। एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता के कारण आमजन के स्वास्थ्य और पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसका बड़ा कारण वाहनों के ईंधन से होने वाला प्रदूषण है। ऐसे में अब नोएडा में भी पेट्रोल की बीएस-3 और डीजल की बीएस-4 इंजन वाली गाड़ियों को चलाने पर रोक लगी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने निर्देश दिया है कि कम दूरी के लिए लोग साइकिल का उपयोग करें।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिए निर्देश
1. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में भारी वाहन नो एंट्री का पालन करते हुए जाएंगे। रेत और बालू वाले वाहन रेत और बालू को ढक कर और पानी का छिड़काव करके ले जाएं।


2. स्वच्छ पर्यावरण प्रक्रिया को सुनिश्चित करने के लिए वाहन चालक प्रदूषण प्रमाण पत्र अपडेट रखें। वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र अनिवार्य है। 
3. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में 10 वर्ष पुराने डीजल एवं 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिंबधित है। 10 वर्ष पुराने डीजल और 15 वर्ष पुराने पेट्रोल वाहनों के संचालित पाए जाने पर मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
4. कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में सभी वाहन चालक यातायात सिग्नल पर रुकते समय अपने वाहन का इंजन साफ कर लें।
5. सभी वाहन चालक अपने वाहनों को सार्वजनिक मार्ग पर न खड़ा कर निर्धारित पार्किंग स्थल पर खड़ा करें।
6. छोटी दूरी तय करने के लिए साइकिल का प्रयोग करें।
7. निजी वाहनों के बजाय आमजन अगर संभव हो तो अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का प्रयोग करें। 

एनसीआर में प्रदूषण के प्रभाव को कम करने के लिए संशोधित ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का पालन कराए जाने के लिए पूरी तैयारी की गई है। कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर कमांड कंट्रोल सेंटर में सीसीटीवी कैमरों से सतत् निगरानी करते हुए वायु प्रदूषण करने वाले वाहनों के खिलाफ मोटर विभाग अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

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Kurukshetra News: वाहन व सारथी पोर्टल से उठाया जा सकता है 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ - अमर उजाला

कुरुक्षेत्र। उपायुक्त शांतनु शर्मा। कुरुक्षेत्र। वाहन और सारथी पोर्टल के माध्यम से आधार आधारित 22 फेसलेस सेवाओं का लाभ आमजन को दिया जा ...