Kerala To Ladakh Journey: 19 मार्च 2021 को ये दोनों दोस्त कोंडोट्टी से अपनी यात्रा पर रवाना हुए और पहले 13 दिनों में 500 किलोमीटर की दूरी तय की.
Source: News18HindiLast updated on: April 5, 2021, 6:13 PM IST
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कारवार/सौम्या कलसा. “सदियों पहले जब दुनिया में कोई वाहन नहीं था, लोग एक जगह से दूसरे जगह की पैदल ही सफल यात्रा करते थे. हम यह जानना चाहते हैं कि सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करने का उनका यह अनुभव कैसा होता था और यही सोचकर हमने इस साहसिक यात्रा का प्लान बनाया है,” यह कहना था 20 वर्ष के दिलशाद का. वह अपने एक दोस्त 23 वर्ष के मंसूर बिलाल के साथ तीन महीने और 15 दिनों की केरल से लद्दाख यात्रा पर पैदल रवाना हुआ है.
ये दोनों ही युवा कोंडोट्टी के रहनेवाले हैं जो केरल के मलप्पुरम ज़िले का एक शहर है. दिलशाद कोंडोट्टी में चाय की एक दुकान पर काम करता है, जबकि मंसूर बिलाल अरब अमीरात में काम करता था और कोविड महामारी के कारण केरल वापस आ गया और फिर कभी वापस उस देश नहीं गया. इन दोनों की दोस्ती काफ़ी पुरानी है. जब दिलशाद ने चाय की दुकान के अपने मालिक को अपनी यात्रा के बारे में एक महीने पहले बताया और कहा कि वह इस वजह से नौकरी छोड़ने जा रहा है, तो उसके नियोक्ता (दुकान का मालिक) ने उसे पागल कहा. यहाँ तक कि इन दोनों युवकों के परिवार के सदस्यों ने भी इनको ऐसा करने के लिए उत्साहित नहीं किया, पर इन दोनों दोस्तों ने अपने मन में इरादा कर लिया था और इसलिए वे अपनी मंज़िल की ओर चल पड़े.
19 मार्च 2021 को ये दोनों दोस्त कोंडोट्टी से अपनी यात्रा पर रवाना हुए और पहले 13 दिनों में 500 किलोमीटर की दूरी तय की. अब ये लोग कर्नाटक पहुँच गए हैं और कारवार होते हुए गोवा की ओर जा रहे हैं. दिलशाद ने बताया, “हम हर दिन 4 बजे सुबह अपनी यात्रा शुरू करते हैं और शाम के 9 बजे तक चलते हैं. इस बीच हम खाने के लिए रुकते हैं. कई बार जब धूप बर्दाश्त के बाहर होता है, हम आराम करते हैं. हम आसानी से हर दिन 45 से 50 किलोमीटर की दूरी तय कर लेते हैं.”
उन्होंने बताया, “हम रास्ते में आनेवाले किसी गाँव या शहर में अपनी रात बिताते हैं. अभी तक हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है. हम सड़कों के किनारे बने होटलों में खाना खाते हैं और धूप से बचने के लिए छाते का प्रयोग करते हैं.” इन दोनों को पूरा भरोसा है कि वे जून 2021 तक लद्दाख पहुंच जाएंगे.
ये लोग “रेस ट्रैक” नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जहां पर वे अपनी यात्रा से संबंधित वीडियो डालते हैं. ये लड़के रास्ते में होनेवाले छोटे से छोटे अनुभवों के बारे में भी बताते हैं. दूसरों को भले ही लगे कि ये दोनों सिरफिरे हैं, पर अपनी इस साहसिक यात्रा पर उनके कदम बढ़ते चले जा रहे हैं.
नोएडा। आप घर पर ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भूल गए हों और सड़क पर चेकिंग के दौरान ट्रैफि क पुलिस आपका चालान काट दे तो भुगतान के समय इन सभी दस्तावेज को दिखाकर आप भारी-भरकम जुर्माने से बच सकते हैं। लेकिन अब इन दस्तावेज के साथ आपको अपने आधार की जानकारी भी संलग्न करनी होगी। बिना आधार चालान में सुधार नहीं करा पाएंगे।
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सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस हर वाहन और उसके मालिक का ब्यौरा एकत्रित कर रही है। इसी कवायद के तहत वाहन चालकों के आधार नंबर की जानकारी ली जा रही है। दरअसल, चालान का भुगतान करने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र दिखाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत इन नियमों के उल्लंघन का जुर्माना माफ कर दिया जाता है। इन सभी दस्तावेज को ई-चालान शाखा में प्रस्तुत करने पर केवल 100-100 रुपये का शुल्क वसूला जाता है, जबकि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
अब इन दस्तावेज के साथ आधार कार्ड की प्रति भी जमा करनी होगी। ई-चालान शाखा में चालान में सुधार के लिए पहुंच रहे लोगों से आधार कार्ड की प्रति मांगी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए यह पहल की गई है। इससे वाहनों और उनके मालिकों का डाटा ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। फर्जी तरीके वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जा सकेगी। चालान भुगतान के दौरान गलत दस्तावेज जमा कराने की प्रवृति खत्म होगी।
वाहन चालक यातायात नियमों तथा सड़क सुरक्षा के मापदंडों की अवहेलना तथा नजरअंदाज करते हुए वाहन चलाते हैं। छोटे वाहन चालकों के सड़क के स्वरूप यातायात का घनत्व तथा बड़े माल वाहनों के परिचालन को बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए वाहन चलाते हैं। जिसे अपने साथ-साथ सड़क के अन्य उपयोगकर्ता को भी सुरक्षा की दृष्टि से प्रभावित करते हैं। इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि जिले में आधुनिक सुविधाओं से युक्त तकनीकी आधारित मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की जाए।
जिला ऊना में रात के समय वाहनों की जांच करते पुलिस अधिकारी - फोटो : Una
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ऊना। पुलिस ने शुक्रवार रात जिले में पांच घंटे नाकाबंदी कर वाहनों की चेकिंग की। जिले में बढ़ती लूटपाट और चोरी की घटनाओं के बाद पुलिस ने यह अभियान चलाया।
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ऊना पुलिस ने शुक्रवार रात साढ़े 11 से सुबह साढ़े चार बजे तक गश्त और नाकाबंदी की। इस दौरान जिला के समस्त उच्चाधिकारी, थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी जवानों के साथ अपने-अपने थाना क्षेत्र में गश्त और नाकाबंदी करते रहे। इस कार्रवाई का उद्देश्य अपराधों की रोकथाम एवं आपराधिक तत्वों की गतिविधियों पर नजर रखना था। जिले में पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के तहत 129 चालान किए। इनसे 58 हजार रुपये जुर्माने के रूप में प्राप्त किए। इसके अलावा सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने पर तीन लोगों के चालान काटे गए।
अवैध खनन करने पर नौ वाहनों का चालान करके जुर्माने के रूप में 40 हजार रुपये प्राप्त किए। सार्वजनिक स्थान पर मास्क न पहनने पर 14 व्यक्तियों के चालान छह सौ रुपये जुर्माना वसूला।
एसपी अर्जित सेन ठाकुर ने बताया कि शुक्रवार रात जिले में पांच घंटेे के लिए गश्त और नाकाबंदी का अभियान चलाया गया। इस दौरान नियमों की अवहेलना पाए जाने पर कार्रवाई भी की गई।
चेतावनी! आपको 3 साल की होगी जेल और 25000 रुपए का कटेगा चालान, गाड़ी में अगर किया यह काम
नई दिल्ली: यातायात नियमों को लेकर आपके लिए बड़ी चेतावनी है। आपको 3 साल की जेल हो सकती है और आपका 25000 रुपए का बड़ा चालान भी कट सकता है, अगर आपकी तरफ से यातायात नियम का उल्लंघन होता है। दरअसल नाबालिग द्वारा किए गए अपराध पर अभिभावक या वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा। ऐसे में उसे 3 साल की कैद और 25000 रुपए का जुर्मना भरना पड़ सकता है। इसके साथ ही नाबालिग पर जेजे अधिनियम के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि आप घर में अपने बच्चे को जो नाबालिग हो उसे वाहन चलाने ना दे वरना आप बहुत मश्किल में पड़ सकते है।
मोटरसाइकिल, स्कूटर पर अगर बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान, देखें यह नियम
अगर आप भी अपने बच्चों को टू व्हीलर पर लेकर चलते है तो सावधान हो जाए। यातायात नियम तोड़ने वालों के लिए एकबार फिर बड़ी खबर है। मोटरसाइकल, स्कूटर पर आपका बड़ा चालान कट सकता है। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार चार साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।
इसके साथ ही बच्चे को मिलाकर भी आप सिर्फ 2 लोग अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर सवार होकर कही जा रहे है तो भी आपका चालान कट सकता है। नए मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर बच्चे की उम्र चार साल से ज्यादा है और बच्चे को आपने हेलमेट नही पहना रख तो आपका 1000 रुपए का चालान कट सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहे।
डिजी लॉकर तथा एम परिवहन
डिजी लॉकर या फिर एम परिवहन के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज जैसे पंजीकरण प्रमाण पत्र को स्टोर किया जा सकता है। कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
नए ट्रैफिक नियमों के अंतर्गत दस्तावेजों का भौतिक सत्यापन नहीं होगा। मतलब कोई भी दस्तावेज भौतिक तौर पर अपने साथ नहीं रखने होंगे। यदि ट्रैफिक पुलिस ड्राइविंग लाइसेंस या फिर अन्य दस्तावेज मांगती है तो वाहन चालक सॉफ्ट कॉपी दिखा सकता है।
यदि ट्रैफिक अधिकारी ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करना चाहता है, तो वह वेब पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकता है।
नई मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत चालक का व्यवहार भी देखा जाएगा व पुलिस अधिकारी की पहचान भी पोर्टल में अपडेट की जायेगी।
जब भी किसी वाहन या चालक का निरिक्षण किया जाएगा, इसकी जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी।
ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वाले व्यक्तियों के लिए ई-चालान जारी किया जाएगा।
ट्रैफिक नियमों की लिस्ट देखें
अपराध
पहले चालान या जुर्माना
अब चालान या जुर्माना
सामान्य (177)
100 रूपये
500 रूपये
रेड रेगुलेशन नियम का उल्लंघन (177A)
100 रूपये
500 रूपये
अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना (179)
500 रूपये
2000रूपये
अनाधिकृत गाड़ी बिना लाइसेसं चलाना (180)
1000रूपये
5000 रूपये
अयोग्यता के बावजूद ड्राइविंग (182)
500 रूपये
10000 रूपये
बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना (181)
500रूपये
5000 रूपये
ओवर साइज वाहन (182B)
5000 रूपये
ओवर स्पीडिंग (183)
400 रूपये
1000 रूपये
खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना(184)
1000 रूपये
5000 रूपये
शराब पीकर गाड़ी चलाना (185)
2000रूपये
10000 रूपये
रेसिंग और तेज़ गति से गाड़ी चलाना (189)
500 रूपये
5000 रूपये
ओवर लोडिंग (194)
2 हज़ार रूपये और 10000 रूपये प्रति टन अतिरिक्त
20 हज़ार रूपये और 2 हज़ार रूपये प्रति टन
सीट बेल्ट (194B)
100 रूपये
1000 रूपये
बिना पर्मिट के गाड़ी चलाना (192A)
5 हज़ार रूपये तक
10 हज़ार रूपये तक
लाइसेंस कंडीशन का उल्लंघन (193)
कुछ भी नहीं
25 हज़ार रूपये से 1 लाख रूपये तक
पैसेंजर की ओवर लोडिंग (194A)
कुछ भी नहीं
1000 रूपये प्रति पेसेंजर
दोपहिया वाहन पर ओवर लोडिंग
100 रूपये
2 हज़ार रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
हेलमेट न पहनने पर
100 रूपये
1000 रूपये और तीन महीने के लिए लाइसेंस रद्द
एमरजेंसी वाहन को रास्ता न देने पर (194E)
कुछ भी नहीं
10000 रूपये
बिना इंशोरेंस के गाड़ी चलाने पर (196)
1000 रूपये
2000 रूपये
दस्तावेज़ों को लगाने की अधिकारियो की शक्ति (206)
कुछ भी नहीं
183,184,185,189,190,194c,194D 194Eके तहत ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द किया जायेगा