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नोएडा। आप घर पर ही अपना ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन का इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र भूल गए हों और सड़क पर चेकिंग के दौरान ट्रैफि क पुलिस आपका चालान काट दे तो भुगतान के समय इन सभी दस्तावेज को दिखाकर आप भारी-भरकम जुर्माने से बच सकते हैं। लेकिन अब इन दस्तावेज के साथ आपको अपने आधार की जानकारी भी संलग्न करनी होगी। बिना आधार चालान में सुधार नहीं करा पाएंगे।
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सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस हर वाहन और उसके मालिक का ब्यौरा एकत्रित कर रही है। इसी कवायद के तहत वाहन चालकों के आधार नंबर की जानकारी ली जा रही है। दरअसल, चालान का भुगतान करने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र दिखाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत इन नियमों के उल्लंघन का जुर्माना माफ कर दिया जाता है। इन सभी दस्तावेज को ई-चालान शाखा में प्रस्तुत करने पर केवल 100-100 रुपये का शुल्क वसूला जाता है, जबकि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
अब इन दस्तावेज के साथ आधार कार्ड की प्रति भी जमा करनी होगी। ई-चालान शाखा में चालान में सुधार के लिए पहुंच रहे लोगों से आधार कार्ड की प्रति मांगी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए यह पहल की गई है। इससे वाहनों और उनके मालिकों का डाटा ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। फर्जी तरीके वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जा सकेगी। चालान भुगतान के दौरान गलत दस्तावेज जमा कराने की प्रवृति खत्म होगी।
सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए ट्रैफिक पुलिस हर वाहन और उसके मालिक का ब्यौरा एकत्रित कर रही है। इसी कवायद के तहत वाहन चालकों के आधार नंबर की जानकारी ली जा रही है। दरअसल, चालान का भुगतान करने के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस और प्रदूषण प्रमाण पत्र दिखाने पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत इन नियमों के उल्लंघन का जुर्माना माफ कर दिया जाता है। इन सभी दस्तावेज को ई-चालान शाखा में प्रस्तुत करने पर केवल 100-100 रुपये का शुल्क वसूला जाता है, जबकि बिना वैध ड्राइविंग लाइसेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने पर 2500 रुपये और बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र वाहन चलाने पर 10 हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
अब इन दस्तावेज के साथ आधार कार्ड की प्रति भी जमा करनी होगी। ई-चालान शाखा में चालान में सुधार के लिए पहुंच रहे लोगों से आधार कार्ड की प्रति मांगी जा रही है। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्था को दुरुस्त बनाने के लिए यह पहल की गई है। इससे वाहनों और उनके मालिकों का डाटा ट्रैफिक पुलिस के पास होगा। फर्जी तरीके वाहनों के संचालन पर रोक लगाई जा सकेगी। चालान भुगतान के दौरान गलत दस्तावेज जमा कराने की प्रवृति खत्म होगी।
बगैर आधार, अब चालान में नहीं होगा सुधार - अमर उजाला
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