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भोपाल। नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू हो गया, लेकिन अभी 40 फीसदी चालक इसके बारे में नहीं जानते। ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग के जागरूकता अभियान के तहत लोगों को नए कानून की जानकारी दी जा रही है।
7 दिन से चल रहे अभियान में शहर में लगभग 60 फ़ीसदी वाहन चालकों को नए मोटर व्हीकल एक्ट के कुछ प्रावधानों की जानकारी दी। अभी भी यह नहीं पता है कि वाहन में फैंसी नंबर प्लेट और बगैर अनुमति गाड़ी मॉडिफाई करना गैरकानूनी है। ऐसे मामलों में अब दोष साबित होने पर न्यायालय से 25 हजार रुपए तक का जुर्माना तय है।
बिना परमिशन गाड़ी को मॉडिफाई कराया तो लगेगा 25 हजार जुर्माना - Patrika News
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