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Sunday, December 10, 2023

बाढ़ या तूफान में डूब गई गाड़ी, तो क्या पानी में चला जाएगा पैसा या क्लेम कर सकते हैं इंश्योरेंस? जान लें क्या है नियम - Zee Business हिंदी

इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि चक्रवात मिचौंग (Cyclone Michaung) ने चेन्नई शहर को तूफान से तबाह कर दिया है और गंभीर रूप से लोगों और लोगों की संपत्तियों को भी भारी नकसान झेलना पड़ा है. प्रभावित संपत्तियों के बीच, मोटर वाहन या तो तूफान में बह गए हैं या डैमेज हो गए हैं. इससे न केवल लोगों में निराशा बढ़ी है, बल्कि उनकी मरम्मत पर आने वाले वित्तीय बोझ को लेकर भी आशंकाएं पैदा हो गई हैं. लोगों के मन में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ऐसी परिस्थिति में गाड़ियों के लिए इश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं या नहीं. किसी तरह की प्राकृतिक आपदा में आप अपने मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) लेते समय जरूरी बातों को ध्यान में रख सकते हैं. 
    
नजरअंदाज न करें ये चीजें

मोटर इंश्योरेंस (Motor Insurance) लेते समय सिर्फ उसके चोरी हो जाने या किसी कलपुर्जे में खराबी और टूट-फूट के बारे में ही ना सोचें. बल्कि इस बात का भी ध्यान रखें कि जो बीमा आप ले रहे हैं, वो बारिश या बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से भी उसे सुरक्षा प्रदान कर सके. क्योंकि प्राकृतिक आपदाएं कभी भी कहीं भी हो सकती हैं, इन आपदाओं से होने वाले भारी नुकसान आपकी जेब पर बोझ बन सकता है.   

Comprehensive Car Insurance Policy

जब प्राकृतिक आपदाओं की बात आती है तो एक व्यापक बीमा पॉलिसी यानी Comprehensive Car Insurance Policy काम आती है. एक मोटर कंपनी प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान को तभी कवर करेगी जब आपकी कार कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस के अंतर्गत कवर हो. हालांकि, अगर वाहन बाढ़ में बह गया और इस दौरान उसका इंजन या गियरबॉक्स खराब हो जाए, तो इंश्योरेंस पॉलिसी इस नुकसान का कवरेज नहीं देती. 

कुछ अन्य एड-ऑन:

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1. इंजन सुरक्षा कवर: यह ऐड-ऑन पानी घुसने से क्षतिग्रस्त इंजन भागों की मरम्मत या रिप्लेसमेंट के लिए वित्तीय कवरेज प्रदान करता है - बाढ़ के दौरान यह एक आम चिंता है. 

2. रिटर्न टू इनवॉयस कवर: अगर आपके पास ये कवर है, तो आपने जितने में कार खरीदी थी उसकी कीमत या कार के चालान की कीमत क्लेम कर सकते हैं. इसमें आपके वाहन का रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स भी शामिल होता है. दावा तब लागू होता है जब कोई कार चोरी हो जाती है या जब उसकी मरम्मत नहीं की जा सकती.

प्राकृतिक आपदा के कारण गाड़ी के नुकसान का इंश्योरेंस क्लेम कैसे करें ?

- दावा प्रक्रिया शुरू करने के लिए, अपनी बीमा कंपनी से संपर्क करें

- फ़ोटो और/या एक वीडियो लें जिसमें कार की क्षति का पता चले. 

- आपकी बीमा कंपनी आपको बताएगी कि आपको कौन से दस्तावेज़, रिकॉर्ड और/या फॉर्म भरने या आवेदन करने की आवश्यकता है.

- बीमा कंपनी गाड़ी को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए एक निरीक्षक को नियुक्त कर सकती है. निरीक्षक आपसे प्रश्न पूछेगा या प्रासंगिक जानकारी का अनुरोध करेगा, जिसका आपको सच्चाई से उत्तर देना होगा.

- अगर आपका क्लेम स्वीकृत हो जाता है तो आपकी कार को मरम्मत के लिए गैरेज में भेज दिया जाएगा. आप जो गैराज चाहते हैं उसके आधार पर, दावे का निपटान कैशलेस या रिफंड के रूप में किया जा सकता है.

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