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Monday, October 16, 2023

Delhi News: निजी वाहनों का उपयोग घटाने को चलाई जाएंगी प्रीमियम बसें, सीसीटीवी कैमरों से होंगी लैस.. - दैनिक जागरण (Dainik Jagran)

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में जल्द प्रीमियम बसें चल सकेंगी। दिल्ली सरकार ने प्रीमियम बस सेवा योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य शहर में निजी वाहनों के उपयोग को कम करके बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने में मदद करना है।

सरकार ने अगस्त में अपनी वेबसाइट पर दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 का मसौदा अपलोड किया और जनता से प्रतिक्रिया मांगी। सरकार को उम्मीद है कि इस योजना के माध्यम से मध्यम और उच्च-मध्यम वर्ग को सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा।

प्रक्रिया अब अंतिम चरण में

परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि एग्रीगेटर के तहत दो योजनाएं हैं, जिनमें दिल्ली मोटर वाहन एग्रीगेटर और डिलीवरी सेवा प्रदाता योजना 2023 हैं। दिल्ली मोटर वाहन लाइसेंसिंग ऑफ एग्रीगेटर (प्रीमियम बसें) योजना, 2023 को सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए मई 2023 में वेबसाइट पर डाला गया था। इसके संकलन की प्रक्रिया अब अंतिम चरण में है।

इलेक्ट्रिक बसों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा

आगे कहा कि सभी हितधारकों से प्राप्त फीडबैक को शामिल करने के बाद दोनों योजनाओं को जल्द सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। योजना में शामिल किसी भी नई प्रीमियम बस को मौजूदा उत्सर्जन नियमों का पालन करना होगा। इस योजना के मुताबिक, एक जनवरी 2025 के बाद सिर्फ इलेक्ट्रिक बसों को ही इस योजना में शामिल किया जाएगा।

एप सपोर्ट, सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी बसें

  • लाइसेंस प्राप्त प्रत्येक एग्रीगेटर 90 दिनों के अंदर चालू होने वाली न्यूनतम 50 प्रीमियम बसों के बेड़े का संचालन और रखरखाव करेगा।
  • मोबाइल एप्लिकेशन और वेब आधारित एप्लिकेशन पर पैनिक बटन लगाना अनिवार्य होगा।
  • एग्रीगेटर मिनी, मीडियम या पूरे आकार की बसें चला सकेंगे। l बसें एप सपोर्ट, सीसीटीवी कैमरों से लैस होंगी।
  • एग्रीगेटर और परमिटधारक को यात्रियों को केवल अधिसूचित बस क्यू शेल्टर में ही सवारियां लेना और उतारना होगा।
  • एग्रीगेटर बसों के मार्गों को निर्धारित करने में सक्षम होगा। l ऐसे मार्गों को मोबाइल या वेब आधारित एप्लिकेशन पर बताया जाएगा।
  • एग्रीगेटर कोई नया मार्ग शुरू करते समय या किसी मार्ग को संशोधित व समाप्त करते समय परिवहन विभाग को सूचित करेगा।
  • मौजूदा मार्गों में कोई भी बदलाव करने से पहले परिवहन विभाग और आम जनता को सात दिन पूर्व सूचना देनी होगी।

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