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Saturday, August 19, 2023

कार का 'Sunroof' खोलकर झूमने पर कटा 26,000 का चालान, जानिए क्या कहता है नियम? - Aaj Tak

इस समय कारों में सनरूफ का चलन तेजी से बढ़ रहा है, साथ ही बीच सड़क कार का सनरूफ खोलकर लोग आए दिन झूमते भी नज़र आ जाते हैं. लेकिन एक ताजा मामले में कार का सनरूफ खोलकर स्टंट दिखाना एक शख्स को भारी पड़ गया. हाल ही में नोएडा के सेक्टर 18 में एक शख्स सड़क पर दौड़ती कार का सनरूफ खोलकर स्टंट कर रहा था, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस ने कार मालिक का 26,000 रुपये का चालान काटा है. 

क्या है मामला: 

जानकारी के अनुसार बीते 16 अगस्त एक यूजर ने सोशल नेटवर्किंग साइट 'X' (ट्विटर) पर एक वीडियो पोस्ट किया था. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि, एक शख्स सफेद रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार के सनरूफ से बाहर निकलकर झूम रहा था. बीच सड़क हो रहे स्टंटबाजी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी वायरल हो गया. बताया जा रहा है कि, ये घटना नोएडा सेक्टर 18 की है, जहां पर बीते मंगलवार को स्विफ्ट कार सवार कुछ लोग इस तरह का स्टंट कर रहे थें. 

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को संज्ञान में लेते हुए नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने तत्काल कार्यवाई की और वाहन की पहचान कर 26,000 रुपये का चालान काटा. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि, एक व्यक्ति कार के सनरूफ से बाहर निकला हुआ है और वो पूरी तरह से झूम रहा था. बीच सड़क चलती हुई कार में इस तरह का स्टंट बेहद ही खतरनाक साबित हो सकता है. इस दौरान कार कोई दूसरा व्यक्ति चला रहा था. 

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नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने कार मालिक दिल्ली निवासी महेश पाल के खिलाफ कार्यवाई करते हुए मोटर व्हीकल एक्ट के अलग-अलग धाराओं में चालान काटा है. जिसमें खतरनाक ड्राइविंग, सीट बेल्ट न पहनना, बिना इंडिकेटर के लेन बदलना, सार्वजनिक स्थल पर बिना अनुमति के वाहन से रेस लगाना, और सेक्शन 3 और 4 के नियमों का उल्लंघन जैसे अपराध शामिल है. इन सभी नियमों को तोड़ने के मामले में ट्रैफिक पुलिस ने कार्यवाई की है.

क्या कहता है नियम: 

लापरवाह ड्राइविंग के चलते आए दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं. हालांकि लोगों की लापरवाही पर लगाम लगाने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट में कड़े प्रावधान मौजूद रहे हैं, जिसमें सेक्शन-188 भी शामिल है. लेकिन वाहन चालकों में अनुशासन की कमी के कारण, सरकार ने 2019 में मोटर वाहन अधिनियम के कई प्रावधानों को बदलने का फैसला किया और कई बड़े बदलाव किए गएं. 

मोटर वाहन अधिनियम 1988 नियमों का उल्लंघ करने पर दंड के साथ-साथ यातायात प्रबंधन के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने के लिए बनाया गया था. यह अधिनियम सभी प्रकार के मोटर वाहनों को कवर करता है और इसमें लाइसेंसिंग प्रावधान, मोटर वाहनों का पंजीकरण, ट्रैफिक मैनेजमेंट, मोटर बीमा, देनदारियां इत्यादि से संबंधित नियम और दंड आदि शामिल हैं. 

क्या है सेक्शन-184:

मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 मुख्य रूप से "खतरनाक ड्राइविंग" से संबंधित है. धारा 184 MV Act के अनुसार, यदि आप निर्धारित गति से तेज रफ्तार में गाड़ी चलाते हुए पाए जाते हैं, जिससे सड़क पर चल रहे अन्य वाहन या पैदलयात्रियों के जीवन को खतरा या परेशानी होती है, तो आपको कम से कम 5000 रुपये तक का जुर्माना देना होगा.

इसके अलावा, यदि आपके लापरवाह ड्राइविंग के चलते सड़क पर अन्य लोगों के जीवन को खतरा होता है तो अधिनियम में कम से कम 1 साल की सजा का भी प्रावधान है. यदि आप तीन साल के भीतर फिर से ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं, तो आपको 2 साल तक की सजा या जुर्माना की राशि को 10,000 रुपये या उससे भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है या दोनों हो सकते हैं. धारा 184 अपराध के समय वाहन की भौगोलिक स्थिति, मौसम की स्थिति और यातायात की स्थिति को भी ध्यान में रखती है.

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इन गलतियों पर लागू होगा सेक्शन-184:

- रेड लाइट सिग्नल जंप करना.
- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन या किसी अन्य हैंडहेल्ड डिवाइस का उपयोग करना.
- यातायात अधिकारियों के रोके जाने पर वाहन न रोकना.
- गलत तरीके से वाहनों को ओवरटेक करना.
- यातायात के विपरीत दिशा में वाहन चलाना.
- लापरवाही से गाड़ी चलाने से अन्य लोगों की जान खतरे में डालना.

क्या सनरूफ के इस्तेमाल पर कटेगा चालान?:

मोटर व्हीकल एक्ट में स्पष्ट रूप से 'सनरूफ' शब्द का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन लापरवाही से वाहन चलाने या दूसरों के जीवन को खतरे में डालने के लिए कड़ा प्रावधान किया गया है. मोटर वाहन अधिनियम की धारा 184 (F) का उल्लंघन मानते हुए ट्रैफिक पुलिस सड़क पर सनरूफ से बाहर निकलने वाले लोगों पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाना शुरू कर चुकी है. जैसा कि आपने ताजा नोएडा वाले मामले में देखा है. 

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इसके अलावा हाल ही में कोलकाता ट्रैफिक पुलिस ने भी ऐसे ही एक मामले में कार के सनरूफ से बाहर निकलने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगाया था. इसका मतलब यह है कि देश में कहीं भी इस तरह से नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है. दरअसल, ट्रैफिक नियमों के अनुसार इस तरह का कृत्य लापरवाही से वाहन चलाने और दूसरों के जान को जोखिम में डालने की कैटेगरी में आता है. इसलिए जब अगली बार आन सनरूफ से बाहर निकलें तो इस बात का ध्यान रखें. 
 

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