
Motor Vehicle Insurance: IRDAI ने हर वाहन धारक के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा अनिवार्य किया हुआ है। इस बीमा के तहत अगर का वाहन लड़ जाता है और इससे वाहन या फिर किसी अन्य को नुकसान होता है तो उसकी मुआवजा की रकम बीमा कंपनी चुकाता करती है।
Motor Vehicle Insurance: अगर आपके पास किसी भी प्रकार का वाहन है तो आपके लिए राहत वाली खबर है। महंगाई के बीच केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए वाहन मालिकों को राहत देते हुए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा सस्ता किया है। सरकार ने जिन वाहनों का थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा सस्ता किया है, उसमें तिपहिया और ई-रिक्शा वाहन शामिल है, जबकि अन्य वाहनों के थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा में कोई बदलाव नहीं किया है। इसको लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय ने अधिसूचना जारी की है।
जानिए प्रीमियम की नई दरें
सड़क परिवहन मंत्रालय के मुताबिक, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए ऑटो-रिक्शा के लिए प्रस्तावित मूल प्रीमियम में 6.8 फीसदी की कटौती करते हुए 2,371 रुपये तय की है। इससे पहले यह 2,539 रुपये पर थी। प्रत्येक यात्री के लिए प्रीमियम मौजूदा 1,214 रुपये के मुकाबले 1,134 रुपये प्रस्तावित किया गया है, जो लगभग 6% की कमी है।
ई-रिक्शान मालिकों को देना होगा प्रीमियम
ई-रिक्शा के मामले में प्रस्तावित मूल प्रीमियम 1,648 रुपये की वर्तमान दर की तुलना में 1,539 रुपये है। प्रत्येक यात्री के लिए 789 रुपये की वर्तमान दर के मुकाबले 737 रुपये का प्रीमियम प्रस्तावित किया गया है।
आपको बता दें कि वाणिज्यिक यात्री वाहनों के मामले में तीसरे पक्ष के प्रीमियम की मूल दर दुर्घटना में प्रभावित होने वाले वाहन के बाहर किसी के मुआवजे के दायित्व को कवर करती है। यात्रियों को प्रभावित करने वाली दुर्घटना के मामले में प्रति लाइसेंस प्राप्त यात्री के लिए प्रीमियम देयता को कवर करता है।
उद्योग से जुड़े का कहना
इस पर उद्योग से जुड़े कुछ लोगों ने कहा कि सरकार द्वारा तिपहिया और ई-रिक्शा को छोड़कर सभी श्रेणियों के लिए तीसरे पक्ष के बीमा के लिए प्रीमियम में संशोधन नहीं करने के पीछे एक मुख्य कारण यह है कि वाहनों की संख्या में तेजी से वृद्धि के साथ इनमें दुर्घटनाएं में आई कमी है।
कार का प्रीमियम
मसौदा अधिसूचना में प्रस्तावित दरों में लोकप्रिय और आर्थिक कारों के लिए तीसरे पक्ष का प्रीमियम 2,094 रुपये और एसयूवी के लिए यह 7,897 रुपये पर अपरिवर्तित है।
क्या होता है तृतीय पक्ष बीमा
प्रत्येक पंजीकृत वाहन के लिए तृतीय पक्ष बीमा अनिवार्य है। लोगों के पास व्यापक बीमा पॉलिसी लेने का विकल्प होता है, जो तृतीय पक्ष देयता और स्वयं की क्षति दोनों को कवर करती है। IRDAI ने हर वाहन धारक के लिए थर्ड पार्टी मोटर वाहन बीमा अनिवार्य किया हुआ है। इस बीमा के तहत अगर का वाहन लड़ जाता है और इससे वाहन या फिर किसी अन्य को नुकसान होता है तो उसकी मुआवजा की रकम बीमा कंपनी चुकाता करती है।
Motor Vehicle Insurance: बड़ी खुशखबरी! बहुत सस्ता हुआ मोटर वाहन बीमा, अब प्रीमियम पर चुकानें होंगे इतने रुपए | News... - Newstrack
Read More
No comments:
Post a Comment