गांधी चौक से एसडीएम कार्यालय और होटल एमफोरयू तक नो पार्किंग जोन घोषित
स्टाफ रिपोर्टर-घुमारवीं
घुमारवीं नगर परिषद के तहत जाम की समस्या को दूर करने के लिए जिला दंडाधिकारी आबिद हुसैन सादिक ने भारतीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 की धारा 115 से 117 के अंतर्गत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना जारी कर बताया कि गांधी चौक से उप मंडलाधिकारी कार्यालय घुमारवीं और गांधी चौक से होटल एमफोरयू तक के क्षेत्र को नो पार्किंग जोन घोषित किया गया है। आदेशानुसार डाकघर कार्यालय और अबदानीघाट के बीच गाडिय़ां खड़ी करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर विभिन्न स्थानों जैसे चार मध्यम मोटर वाहन डाकघर के सामने, सात मध्यम मोटर वाहन जामा मस्जिद को जाने वाले रास्ते के दूसरी तरफ और साथ ही मध्यम मोटर वाहनों को नजदीक लिंक रोड़ से हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग के स्टोर पर किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि 16 मध्यम मोटर वाहनों को बिट्टू गेस्ट हॉउस की दूसरी तरफ, 17 मध्यम मोटर वाहनों को अंबेडकर भवन से एचआईएमएस आईटीआई के सामने, 16 मध्यम मोटर वाहनों को लोक निर्माण विभाग के स्टोर के पीछे तथा तीन मध्यम मोटर वाहनों को पीटर इंग्लैंड की दुकान के सामने वाहन को पार्किंग जोन घोषित किया है। इसके अतिरिक्त तीन मध्यम मोटर वाहनों को हिमाचल प्रदेश स्टेट कॉपरेटिव बैंक के सामने तथा तीन मध्यम मोटर वाहनों को इसके दूसरी तरफ गाड़ी खड़ी करने पार्किंग होगी।
एक मध्यम मोटर वाहन समार्ट प्वाइंट के सामने, 19 मध्यम मोटर वाहनों को हिम सर्वोदय स्कूल के सामने, पांच मध्यम मोटर वाहनों को सेटलमेंट पटवार कार्यालय के सामने और 38 दोपहिया वाहनों को खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के सामने पार्किंग जोन घोषित किया है। चार मध्यम मोटर वाहनों को जसबीर की दुकान, 20 मध्यम मोटर वाहनों को अश्वनी की दुकान से पथ ब्रिज, सात मध्यम मोटर वाहनों को मेडिसन लैब के सामने, 11 मध्यम मोटर वाहनों को लहर पेंटर दूकान की दूसरी तरफ तथा 83 दोपहिया वाहनों को यूको बैंक के सामने व 83 दोपहिया वाहनों को दूसरी तरफ राष्ट्रीय राज मार्ग 103 की तरफ पार्किंग जोन घोषित किया है। अधिसूचना के अनुसार 20 मध्यम मोटर वाहनों को महिंद्रा एजेंसी के सामने तथा 91 दोपहिया वाहनों को पिज्जा दुकान से बड़ौदा बैंक के सामने और 75 दोपहिया वाहनों को महाजन हार्डवेयर दुकान से दकड़ी चौक के आगे पार्किंग जोन घोषित किया है। इसी प्रकार 11 मध्यम मोटर वाहनों को जगन पैलेस से दकड़ी चौक पर राष्ट्रीय राजमार्ग सडक़ की अन्य जगह पर पार्किंग जोन घोषित किया है। इस अधिसूचना पर किसी भी प्रकार की समस्या होने पर 30 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं, ताकि व्यवस्था बनी रहे। फिलहाल अधिसूचना जारी कर दी गई है।
अब यहां पार्क नहीं हो सकेंगे व्हीकल - Divya Himachal
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