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Tuesday, May 9, 2023

Traffic Challan: सड़क पर अगर यह आवाज नहीं सुनी तो कट जाएगा 10000 रुपये का चालान, फौरन हो जाएं सतर्क - मनी कंट्रोल

Traffic Challan: सड़क पर वाहन चलाते समय हमें कई नियमों का पालन करना पड़ता है। अक्सर जाने अनजाने में ट्रैफिक नियमों को तोड़ भी देते हैं। ऐसे में याद रखना चाहिए कि ये नियम सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों की सुरक्षा के लिए भी होते हैं। वहीं कुछ नियम ऐसे भी होते हैं। जिन्हें हमें एक नागरिक के रूप में जिम्मेदारी से पालन करने की जरूरत होती है। ऐसा ही एक नियम सड़कों पर चलते समय एंबुलेंस को रास्ता देने पर भी है। एंबुलेंस को साइड न देने पर 10000 रुपये जुर्माना लग सकता है।

नए मोटर व्हीकल एक्ट में की बदलाव किए गए हैं। वाहन चालकों पर भारी चालान का प्रावधान किया गया है। ऐसे में आपके पास वाहन चलाते समय लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन के कागजात और बीमा क्यों न हो, लेकिन फिर भी नियम तोड़ने पर 10000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

लगेगा जुर्माना


आपने सड़क पर एंबलेंस के सायरन की आवाज सुनी होगी। यह इसलिए बजाया जाता है। ताकि आगे वाली गाड़ियां एंबुलेंस का जाने का रास्ता दे सकें। अगर कोई भी शख्स एंबुलेंस को रास्ता नहीं देता है, तो उसे भारी जर्माना भरना पड़ता है। ट्रैफिक पुलिस केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम (संशोधन) 2019 के तहत एंबुलेंस को जगह न देने पर वाहन चालक को 10000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है। बता दें कि पुराने मोटर व्हीकल एक्ट में इस प्रकार का कोई भी प्रावधान नहीं था। ऐसे में जरूरी है कि आप सड़क पर चलते समय एंबुलेंस या किसी इमर्जेंसी व्हीकल की आवाज जैसे ही सुनें, आप तुरंत उसे रास्ता देने के लिए किनारे हट जाएं।

Traffic Challan: कभी-कभी चुपके से कट जाता है चालान, जानिए कैसे करें पता

बच्चों को बैठाया तो देना होगा भारी चालान

नए मोटर व्हीकल एक्ट के मुताबिक, 4 साल से ज्यादा उम्र का बच्चा तीसरी सवारी के तोर पर गिना जाएगा। ऐसे में अगर आप अपने टूव्हीलर पर सवार होकर अपने बच्चे और पत्नी को बैठाकर कही जा रहे है और बच्चे की उम्र चार साल से अधिक है तो आपका चालान कट सकता है। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 194A के अनुसार आपका इस नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का चालान कट सकता है।

भूलकर भी न तोड़ें ये ट्रैफिक नियम

मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये तक जुर्माने का प्रावधान है। शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 6 महीने तक की कैद या 10000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर दूसरी बार ऐसा किया तो 2 साल तक की कैद या 15000 रुपये का जुर्माना किया जा सकता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने पर 5000 रुपये का चालान ट्रैफिक पुलिस काटेगी।

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