कोर्ट ने कहा "इसलिए, ऐसे वाहन जिनमें आफ्टर-मार्केट बहु-रंगीन एलईडी/लेजर/नियॉन लाइट, फ्लैश लाइट लगे हैं, जैसा कि इसके पहले पुन: प्रस्तुत किए गए स्क्रीनशॉट में देखा गया है, जिनका सार्वजनिक स्थान पर उपयोग किया जा रहा है, खुले तौर पर AIS008 में निर्धारित सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर रहे हैं जो आने वाले वाहनों, पैदल चलने वालों और अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के चालकों को चकाचौंध करने में सक्षम हैं, जिससे अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए संभावित खतरा पैदा हो सकता है, उनसे कानून के अनुसार सख्ती से उचित तरीके से निपटा जाना चाहिए। ऐसे माल वाहनों को ऐसे वाहन नहीं माना जा सकता है जो फिटनेस प्रमाण पत्र प्रदान करने के उद्देश्य से मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों का पालन करते हैं।"
मोटर वाहन अधिनियम के तहत बहु-रंगीन एलईडी / नियॉन लाइट वाले वाहन फिटनेस प्रमाण पत्र के लिए पात्र नहीं: केरल हाईकोर्ट - Legal News in Hindi
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